**कार्यकारी सारांश**
दस्तावेज़ जनपद श्रावस्ती में गिलौला स्केप चैनल के किमी0 0.000 से किमी0 12.000 तक पुनरोद्धार कार्य की परियोजना के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान करता है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 को राज्य वित्त पोषित सिंचाई परियोजना के कार्यों पर व्यय के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2,50,00,000.00 रुपये प्रदान किए गए हैं। यह स्वीकृति नियमों और शर्तों के अधीन है।
**मुख्य बातें**
*तकनीकी और वित्तीय अनुपालन:*
* काम शुरू करने से पहले सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करें।
* वित्तीय नियमावली का पालन करें और समय-समय पर सरकारी आदेशों का पालन सुनिश्चित करें।
* धन का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्य के लिए करें, ऐसा न करने पर प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
* PFAD/व्यय वित्त समिति द्वारा लगाए गए सभी नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करें।
* विभाग अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जाएगी।
*निर्माण प्रबंधन:*
* मात्राओं की निर्माण के समय जांच करें, जिसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी जिम्मेदार होगी।
* परियोजना का निर्माण कार्य समय पर पूरा किया जाना चाहिए।
* नियमानुसार सभी आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां और पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।
* परियोजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की दोहराव से बचने के लिए विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह कार्य पहले से किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
*वित्तीय प्रबंधन:*
* आवश्यकतानुसार कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न करें और आहरित धनराशि को बैंक/डाकघर/पीएल/डिपॉजिट खाते में न रखें।
* 1% लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किया जाना आवश्यक है।
* विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किए जाने के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण**
*प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग:*
* **प्रभाव:** परियोजना की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** वित्तीय नियमावली का पालन सुनिश्चित करें, तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करें और धन का सही उपयोग करें। अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी होना।
*कार्यदायी संस्था/विभाग:*
* **प्रभाव:** परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** निर्माण के दौरान मात्राओं का सत्यापन सुनिश्चित करें और निर्माण समय पर पूरा करें।
*श्रम विभाग:*
* **प्रभाव:** लेबर सेस प्राप्तकर्ता।
* **आवश्यक कार्रवाई:** धनराशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें।
Key Entities Referenced
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0: उत्तर प्रदेश का सिंचाई और जल संसाधन विभाग, जो जल संसाधन परियोजनाओं की देखरेख करता है।
जनपद श्रावस्ती: उत्तर प्रदेश का एक जिला, जहां गिलौला स्केप चैनल स्थित है।
गिलौला स्केप चैनल: श्रावस्ती जिले में स्थित एक चैनल जिसका जीर्णोद्धार प्रस्तावित है।
वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6: वित्तीय मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करने वाला एक मैनुअल, जिसका उपयोग व्यय के लिए किया जाना चाहिए।
राज्यपाल: उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, जिनकी स्वीकृति परियोजना के लिए आवश्यक है।
सं(cid:201)या-64/2026/001/203/26-27-िसं-9-17 एसएवी/26
(cid:292)ेषक,
राजीव कुमार व(cid:215) स,
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िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग,
उ0(cid:292)0, लखनऊ।
िसंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 लखनऊ: (cid:465)दनांक 17 फरवर(cid:547), 2026
(cid:466)वषय:- जनपद (cid:302)ाव(cid:232) ती म(cid:581) िगलौला (cid:232) केप चैनल के (cid:465)कमी0 0.000 से (cid:465)कमी0 12.000 तक पुनरो(cid:424)ार काय (cid:91) क(cid:551)
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महोदय,
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प(cid:287) सं(cid:201)या-2213/2152/प(cid:464)रयोजना/कै(cid:224) प/बजट, (cid:465)दनांक 27.01.2026 के (cid:272)म म(cid:581) मुझे यह कहने का िनदेश हुआ है
(cid:465)क जनपद (cid:302)ाव(cid:232) ती म (cid:581) िगलौला (cid:232) केप चैनल के (cid:465)कमी0 0.000 स े (cid:465)कमी0 12.000 तक पुनरो(cid:424)ार काय (cid:91) क(cid:551)
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051-10-14-24 रा(cid:207) य (cid:466)व(cid:215) त पो(cid:466)षत िसंचाई प(cid:464)रयोजना हेतु एकमु(cid:230) त (cid:229) यव(cid:232) था (नई) के अ(cid:219) तग(cid:91)त (cid:292)ा(cid:466)वधािनत
धनरािश (cid:510)0 15000.00 लाख म(cid:581) से (cid:510)0 2,50,00,000.00 ((cid:510)पये दो करोड़ पचास लाख मा(cid:287)) प(cid:464)रयोजना के काय(cid:607)
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(cid:292)दान करते ह(cid:583):-
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(cid:229)यव(cid:232)था के अनुसार (cid:292)ायोजना पर स(cid:162)म (cid:232)तर से तकनीक(cid:551) (cid:232)वीकृित अव(cid:230) य (cid:292)ा(cid:431) कर ली जायेगी तथा स(cid:162)म
(cid:232)तर से तकनीक(cid:551) (cid:232)वीकृित (cid:292)ा(cid:431) होने के प(cid:230) चात् ह(cid:547) काय(cid:91) (cid:292)ार(cid:224)भ (cid:465)कया जायेगा।
(2) मा(cid:287)ाओ(cid:581) को िनमा(cid:91)ण के समय सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कये जाने का पूण(cid:91) उ(cid:215) तरदािय(cid:215) व काय(cid:91)दायी सं(cid:232) था /(cid:466)वभाग का
होगा।
(3) (cid:292)ायोजना का िनमा(cid:91)ण काय(cid:91) ससमय पूण(cid:91) करा िलया जाना सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा।
(4) (cid:232)वीकृत धनरािश का (cid:229)यय (cid:466)व(cid:419)ीय ह(cid:232)तपु(cid:468)(cid:232)तकाओं के सुसंगत (cid:292)ा(cid:466)वधान(cid:585), समय-समय पर शासन (cid:430)ारा िनग(cid:91)त
शासनादेश(cid:585) म(cid:581) िन(cid:465)हत (cid:292)ा(cid:466)वधान(cid:585) का अनुपालन करते हुये समयब(cid:424) (cid:510)प से सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा।
(5) (cid:232)वीकृत धनरािश का उपयोग (cid:232)वीकृत (cid:292)योजन पर ह(cid:547) (cid:465)कया जायेगा, अ(cid:219)यथा क(cid:551) (cid:468)(cid:232)थित म(cid:581) (cid:465)कसी (cid:292)कार क(cid:551)
अिनयिमतता के िलए इसका सम(cid:232)त उ(cid:419)रदािय(cid:215)व (cid:292)मुख अिभय(cid:219)ता एवं (cid:466)वभागा(cid:218)य(cid:162) का होगा।
(6) उ(cid:416) धनरािश को कोषागार से एकमु(cid:230) त न आह(cid:464)रत कर आव(cid:230) यकतानुसार आह(cid:464)रत कर (cid:229)यय (cid:465)कया जायेगा
तथा आह(cid:464)रत धनरािश ब(cid:583)क/डाकघर/पीएल/(cid:465)डपा(cid:468)जट खाते म(cid:581) न रखी जाय।
(7) (cid:466)वभाग (cid:430)ारा िनयमानुसार सम(cid:232)त आव(cid:230) यक वैधािनक अनाप(cid:466)(cid:419)यां एवं पया(cid:91)वरणीय (cid:200)लीयरे(cid:219)स स(cid:162)म (cid:232)तर से
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(8) (cid:292)योजना(cid:219) तग(cid:91)त पी0एफ0ए0ड(cid:547)/(cid:229) यय (cid:466)व(cid:215) त सिमित (cid:430)ारा लगायी गयी शत(cid:607) का पूण(cid:91)त: अनुपालन सुिन(cid:468)(cid:433)त
(cid:465)कया जायेगा।
(9) (cid:466)वभाग अिध(cid:231) ठान (cid:229) यय क(cid:551) धनरािश समय-समय पर (cid:232) वीकृत/आवं(cid:465)टत क(cid:551) जा रह(cid:547) धनरािश के सापे(cid:162) जमा
क(cid:551) जायेगी। अिध(cid:231) ठान (cid:229) यय (cid:466)व(cid:419) (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं(cid:201)या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75,
(cid:465)दनांक 25.01.2011 के साथ प(cid:465)ठत शासनादेश सं(cid:201)या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, (cid:465)दनांक 11.11.2014
(cid:430)ारा जार(cid:547) (cid:466)व(cid:232) ततृ (cid:465)दशा िनद(cid:566)श(cid:585) के अनुसार काय(cid:91)वाह(cid:547) क(cid:551) जायेगी।
1- यह शासनादेश इले(cid:200)(cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है ।
2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है(10) 1 (cid:292)ितशत लेबर सेस क(cid:551) धनरािश इस शत(cid:91) के अधीन होगी (cid:465)क (cid:302)म (cid:466)वभाग को उ(cid:200) त धनरािश का भुगतान
(cid:465)कया जायेगा।
(11) (cid:292)ायोजना(cid:219) तग(cid:91)त (cid:292)(cid:232) ता(cid:466)वत काय(cid:607) क(cid:551) (cid:465)(cid:430)रावृ(cid:466)(cid:419) (डु(cid:220) लीकेसी) को रोकने क(cid:551) (cid:506)(cid:466)(cid:436) से (cid:292)ायोजना क(cid:551) (cid:232) वीकृित से
पूव(cid:91) (cid:466)वभाग (cid:430)ारा सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा (cid:465)क यह काय(cid:91) पूव(cid:91) म(cid:581) (cid:465)कसी अ(cid:219) य योजना/काय(cid:91)(cid:272)म के अ(cid:219) तग(cid:91)त न
तो (cid:232) वीकृत है और न वत(cid:91)मान म(cid:581) (cid:465)कसी अ(cid:219) य योजना/काय(cid:91)(cid:272)म म(cid:581) आ(cid:205) छा(cid:465)दत (cid:465)कया जाना (cid:292)(cid:232) ता(cid:466)वत है।
(12) (cid:466)वभाग (cid:430)ारा (cid:466)व(cid:215) त (आय-(cid:229)य यक) अनुभाग-1 के काया(cid:91)लय (cid:163)ाप सं(cid:201)या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-
231/2025 (cid:465)दनांक 27.03.2025 एवं (cid:466)व(cid:215) त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं(cid:201)या-1/2023/ए-2-60/दस-
2023-17(4)/75, (cid:465)दनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश सं(cid:201)या-2/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75,
(cid:465)दनांक 19.05.2023 म(cid:581) (cid:466)व(cid:215) तीय (cid:232) वीकृितयां िनग(cid:91)त (cid:465)कये जाने के स(cid:224) ब(cid:219) ध म(cid:581) (cid:465)दये गये (cid:465)दशा िनद(cid:566)श(cid:585) का
अनुपालन सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा।
2- इस स(cid:224) ब(cid:219) ध म(cid:581) होने वाला (cid:229) यय (cid:510)पये 2,50,00,000 ((cid:510)पये दो करोड़ पचास लाख मा(cid:287)) को चालू (cid:466)व(cid:215) तीय
वष(cid:91) 2025-26 के आय-(cid:229) ययक म(cid:581) अनुदान सं(cid:201) या-94-लेखा शीष(cid:91)क-4700970511014 स(cid:224) ब(cid:424) काय(cid:91) मानक मद 24
वृहत् िनमा(cid:91)ण काय (cid:91)के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश क(cid:224) (cid:220) यूटर (cid:430)ारा उ(cid:215) प(cid:219) न सं(cid:201) या-E-8-909-X-2025-26, (cid:465)दनांक 07 फरवर(cid:547), 2026 म(cid:581) (cid:292)ा(cid:220) त (cid:466)व(cid:215) त
(cid:466)वभाग क(cid:551) सहमित से िनग(cid:91)त (cid:465)कये जा रहे ह(cid:583)।
भवद(cid:547)य,
राजीव कुमार व(cid:215) स
संयु(cid:200) त सिचव।
सं(cid:201) या एवं तद(cid:465)दनांक।
(cid:292)ितिल(cid:466)प िन(cid:224) निल(cid:468)खत को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230) यक काय(cid:91)वाह(cid:547) हेतु (cid:292)े(cid:466)षत :-
1- (cid:292)धान महालेखाकार (लेखा एवं हकदार(cid:547))(cid:292)थम/(cid:465)(cid:430)तीय, उ0(cid:292)0, (cid:292)यागराज।
2- महालेखाकार (लेखा पर(cid:547)(cid:162)ा) (cid:292)थम, उ0(cid:292)0, (cid:292)यागराज।
3- (cid:292)मुख अिभय(cid:219) ता(प(cid:464)रयोजना), िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, लखनऊ।
4- मु(cid:201) य अिभय(cid:219) ता (बजट)/(अि(cid:274)म िनयोजन), िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, लखनऊ।
5- मु(cid:201) य अिभय(cid:219) ता (सरयू प(cid:464)र0-(cid:292)थम), िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, अयो(cid:218) या।
6- (cid:466)व(cid:215) त िनयं(cid:287)क, िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, लखनऊ।
7- अनु सिचव(लेखा) एवं नोडल अिधकार(cid:547), ऑन लाइन बजट आवंटन, िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0
शासन।
8- मु(cid:201) य अिभय(cid:219) ता(सूचना (cid:292)णाली संगठन)/नोडल अिधकार(cid:547), CMIS पोट(cid:91)ल, िसंचाई एंव जल संसाधन (cid:466)वभाग,
उ0(cid:292)0, लखनऊ।
9- (cid:466)व(cid:215) त (cid:229) यय िनयं(cid:287)ण अनुभाग-8, उ0(cid:292)0शासन।
10- गाड(cid:91) बुक।
आ(cid:163)ा स,े
जगराम यादव
उप सिचव।
1- यह शासनादेश इले(cid:200)(cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है ।
2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है