Home India सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग जनपद जालौन मे खकसीस राजवाहा के किमी0 0.000 से 16.200 तक पुनर...
Date: 2026-03-16 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

जनपद जालौन मे खकसीस राजवाहा के किमी0 0.000 से 16.200 तक पुनर्स्थापना एवं नहरी भूमि का सीमांकन कार्य की परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वी‍कृति के सम्‍बन्‍ध में।

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संख्या-93/ 2026/ 00॥ 25/ 26-27-सिं-9-04 एसएवी/ 26 प्रेषक, राजीव कुमार वत्स, संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ। सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 7 विषय:- जनपद seller मे खकसीस राजवाहा के किमी0 0.000 से 6.200 तक पुनर्स्थापना सीमांकन कार्य की परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। महोदय, उपर्यक्त विषयक मुख्य अभियन्त्ता(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसा' पत्र संखया-2033/ 842/ परियोजना/ कैम्प/ बजट, दिनांक 30.42.2025 co क्रम में उ कि जनपद जालौन A खकसीस राजवाह्य के fio 0.000 से 6.200 सीमांकन कार्य की परियोजना की अनुमोदित BO 533.85 लाख FT oR हुए चाल्रू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनु0 सं0-94 सिंचाई fe 4700-40-05-0-44-24 के अन्तर्गत प्राविधानित सम्पूर्ण परियोजना के कार्यों पर व्यय वहन हेतु आपके निवर्तन पर lat के 0प्र/ लखनऊ के का निदेश हुआ है एवं नहरी भूमि का य स्वीकृति निर्गत करते पक्ष के लेखाशीर्षक- अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- | नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों () प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय , खण्ड-6 के HA 2 के UAT3I8 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर Fi तकनीकी स्वीकृति अवश्य Wa कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त [ ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। (2) मात्राओँ को निर्माण केसमय ये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व. कार्यदायी संस्था / विभाग का होगा। के (3) प्रायोजना का निर्मा Aa पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। (4) स्वीकृत य हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में Fi | का अनुपालन करते हुये समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। हु स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का होगा। कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा धनराशि बैंक/ डाकघर/ पीएल/ डिपाजिट खाते में न रखी जाय। (7) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए। (8) प्रयोजनान्तर्गत पी0एफ0ए0डी/ व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (9) विभाग अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/ आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश ACA-V-2-23/AA-204-7(4)/ 75, दिनांक 25.07.20i के साथ पठित शासनादेश AEAT-V-2- (606/ Ga-204-7(4)/ 75, दिनांक 7.7.20/4 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। i- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है(i0) 4 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को seat धनराशि का भुगतान किया जायेगा। (i) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (इप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। ((2) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT संख्या-6/ 2025/ M-4-352/ दस-2025- 23॥ 2025 दिनांक 27.03.2025 एवं वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-॥ 2023/ ए-2-60/ दस- 2023-7(4)/ 75, दिनांक 7.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-2/ 2023/ ए-2-66/ GA-2023-7(4)/ 75, दिनांक (9.05.2023 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 50,00,000(रूपये पचास लाख मात्र) को चालू 26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94-लेखा eeH-47007005I074 सम्बद्ध कार्य मानक म कार्य के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न AEAM-E8-049-X- 2025-26, दिनांक | में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं। संख्या एवं तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्ड j- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, 50प्र0, 3- प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एवं : विभाग, उ0प्र0) लखनऊ। 4- मुख्य अभियन्ता (बजट)/ (अग्रिम fates एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ। 5- मुख्य saan (बेतवा), सिंचाई एवं विभाग, उ0प्र0, झांसी। 6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल F _ब्विभाग, 5000, लखनऊ। 7- अनु सचिव(लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन। 8- मुख्य अभियन्ता( संगठन)/ नोडल अधिकारी, avis aca, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ। , 9 _ -8, 50प्र0शासन। 40- गार्ड J आज्ञा से, जगराम यादव उप सचिव। i- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

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