Date: 2026-01-27Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
जनपद उन्नाव में डलमऊ ''बी'' पम्प नहर के किमी0 0.700 से किमी0 5.800 तक लाइनिंग कार्य का पुनरोद्धार तथा किमी0 5.800 से किमी0 11.225 तक पुनर्स्थापना एवं नहरी भूमि के सीमांकन कार्य की परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।
**Executive Summary**
This document details the administrative and financial approval for the rehabilitation of the lining work and restoration and demarcation of canal land of Dalmau "B" Pump Canal from km 0.700 to km 11.225 in Unnao district. The project is approved with a total cost of ₹743.05 lakh, with ₹371.52 lakh released as the first installment in the current fiscal year 2025-26. The order requires adherence to financial guidelines and timely completion of the project.
**Key Points / Main Content**
* **Project Approval:**
* Administrative and financial approval granted for the Dalmau "B" Pump Canal project in Unnao.
* Project includes lining rehabilitation from km 0.700 to km 5.800 and restoration/demarcation from km 5.800 to km 11.225.
* Total project cost is ₹743.05 lakh.
* **Financial Provisions:**
* ₹371.52 lakh released as the first installment for project execution in FY 2025-26.
* Funds to be drawn and spent based on work requirements, not in a lump sum, and cannot be deposited in a bank account.
* Expenditure to be done in accordance with financial handbooks and relevant government orders.
* **Execution Guidelines:**
* Technical approval to be obtained before commencement of work.
* Chief Engineer is responsible for specifications, standards, and quality assurance.
* Legal and environmental clearances to be obtained prior to construction.
* Allocated funds to be utilized within the fiscal year with submission of utilization certificate in prescribed format.
* Adherence to conditions laid down by the departmental technical committee to be ensured.
* Duplication of work under other schemes to be avoided and ensured.
* **Compliance & Reporting:**
* Financial approvals must comply with directives issued in March 27, 2025.
* Details of expenditure to be provided on form BM-8 to Finance Department and government regularly.
* Sentage charges and financial management to adhere to government orders dated 17.05.2023 and 19.05.2023.
**Impact Analysis**
**Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh**
* **Impact:** Responsible for the successful and compliant execution of the project within the allocated budget and timeframe.
* **Action Required:** Ensure compliance with all financial and technical guidelines, obtain necessary clearances, monitor project progress, and submit timely reports.
**Chief Engineer (Project), Irrigation Department**
* **Impact:** Responsible for overseeing the project implementation, ensuring quality standards, and avoiding duplication of work with other schemes.
* **Action Required:** Obtain technical approval, ensure quality, prevent duplicity, and certify work progress.
**Finance Department**
* **Impact:** Responsible for overseeing the project's financial compliance and ensuring the appropriate utilization of funds.
* **Action Required:** Monitor financial progress and ensure compliance with government orders.
**Unnao District Treasury**
* **Impact:** Responsible for managing and disbursing the allocated funds according to the established guidelines.
* **Action Required:** Ensure adherence to government orders regarding expenditure.
Key Entities Referenced
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ: Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, Lucknow; primary department responsible for executing the project
जनपद उन्नाव: Unnao district, Uttar Pradesh; location of the project.
वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318: Financial Rules Collection Part-6, Chapter-12, Section-318; rules that govern the project execution.
वित्त विभाग: Finance Department, responsible for compliance and adherence to circulars regarding financial matters.
डलमऊ “बी” पम्प नहर: Dalmau "B" Pump Canal; Project involves revitalization, restoration, and demarcation of land of this canal.
PRIN -58/2026/65Ut/25-27-RAi0-4-/00-6-SeY-Thx0-2025
रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक: 27 जनवरी, 2026
विषय: जनपद उन्नाव में डलमऊ "बी" पम्प नहर के किमी0 0.700 से किमी0 5.800 तक लाइनिंग कार्य का
पुनरोद्धार तथा किमी0 5.800 से किमी0 .225 तक पुनर्स्थापना Ud नहरी भूमि के सीमांकन कार्य
की परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई विभाग, उ0प्र0) लखनऊ के पत्रांक संख्या-
780/2097/ परियोजना/ कैम्प/बजट, दिनांक 06..2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह
कहने का निदेश हुआ है कि जनपद उन्नाव में SAAS "बी" पम्प नहर के किमी0 0.700 से किमी0 5.800 तक
लाइनिंग कार्य का पुनरोद्धार तथा किमी0 5.800 से किमी0 :.225 तक पुनर्स्थापना एवं नहरी भूमि के
सीमांकन कार्य की परियोजना लागत रू0 743.05 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष
2025-26 में अनुदान संख्या-94 के लेखा शीर्षक 4700-08-05-0-4-24 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि So
500.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 37.52 लाख (रुपये तीन करोड़ इकहत्तर लाख बावन हजार मात्र )
परियोजना के कार्यों हेतु प्रथम किश्त के रूप में निम्नांकित शर्तों के अधीन saga किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष
स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
() प्रश्नगत परियोजना के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-42 के प्रस्तर-
348 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी
तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
(2) परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक/गुणवत्त्ता का दायित्व सम्बन्धित मुख्य
अभियन्ता का होगा। उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत
गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर लिए जाएं।
(3) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायगी
तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
(4) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप GRSAM:6 /2025/S--352/qa-2025-23/ 2025, दिनांक 27 मार्च,
2025 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिए गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित
किया जाये तथा वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत
शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानो, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत
शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत
शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।(5) विभाग द्वारा प्रश्रगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी
कार्य/मद में किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त
उत्तरदायित्व विभाग का होगा।
(7) विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-42 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के
मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) काअनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
(8) विभाग द्वारा वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही परियोजना
निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
(9) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन
के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में शासन को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना
सुनिश्चित किया जाय।
(0) विभागीय तकनीकी समिति की बैठक में लगायी गयी शर्तों का विभाग द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन
सुनिश्चित कराया जाएगा । प्रायोजना पर मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व
कार्यदायी Sey विभाग का SPT
(4l) परियोजनान्तर्गत Scot चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित
वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-0/2023/ए-2-60/दस-
2023-7(4)/75 दिनांक 7.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/ 2023/ए-2-66/दस-2023-
7(4)/75 दिनांक 9.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(i2) परियोजनान्तर्गत अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/ आवंटित की जा रही धनराशि
के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-204-
7(4)/75 दिनांक 25.04.204 के साथ पठित शासनादेश WON-U-2-606/qa-204-7(4)/ 75,
दिनांक 4 नवम्बर, 2044 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(3) 4 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान
किया जायेगा।
(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियन्ता एवं
विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न
तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(5) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित cha तथा प्रश्नगत परियोजना हेतु Hadad की गयी धनराशि के
व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी7एम0-8 पर वित्त विभाग एवं शासन को प्रतिमाह निश्चित रूप से उपलब्ध
कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
इस संबंध में होने वाला व्यय Sus 3,7,52,000 (रुपये तीन करोड़ इकहत्तर लाख बावन हजार मात्र ) को
चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 470008050i4 सम्बद्ध
कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-&-8-768-)(-2025-26-दिनांक : 06-0-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की
सहमति से निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय
रमा ied वर्मा
संयुक्त सचिव,PRIM -58/2026/654(i)25-27-FA0-4-/00-6-SKY-T0-2025, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
महालेखाकार(लेखा Ud हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
॥-
महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
मुख्य अभियन्ता (शारदा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, बरेली |
मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उन्नाव, उ0प्र0।
अनु सचिव (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8/नियोजन अनुभाग-3
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
गार्ड फाईल।
आज्ञासे,
रमेश चन्द्र
अनु सचिव,