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Date: 2021-04-27 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि में से धनराशि रू0 1,24,39,79,760 /- तथा ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु धनराशि रू0 2,35,41,66,667/-की स्वीकृति के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

This document, File No- 77-3-3002(003)/9/2021-3, dated April 27, 2021, from Anand Kumar Singh, Additional Secretary, Uttar Pradesh Government, to the Chief Executive Officer of UPIDA in Lucknow, concerns the approval of funds for interest and principal repayment related to loans taken by UPIDA for the Purvanchal Expressway project. The UP Government approves the release of ₹1,24,39,79,760 for interest payment on the loan taken from Punjab National Bank for the period of 01.04.2021 to 30.06.2021, and ₹2,35,41,66,667 for principal repayment. This totals ₹3,59,81,46,427. These funds are to be drawn from budget heading "2852-Industry 80-General 800-Other Expenditure 15-UPIDA द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज हेतु सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" and "2852-Industry 80-General 800-Other Expenditure 21-UPIDA द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)". Specific conditions apply: 1. Funds must be deposited into the same bank account from which the loan was taken. 2. Funds are to be withdrawn as per immediate requirement only. 3. UPIDA is responsible for providing timely utilization certificates. 4. Disbursement must follow established guidelines, including those outlined in office memos सं0-3/2021/बी-1-1375/दस-2021-231/2021 dated 22.03.2021 and सं0-2/2021/बी-3-138/दस-2021-100(4)/2002 dated 10.03.2021. The order is issued with the concurrence of the Finance Department dated April 27, 2021. Copies are sent to various officials including the Accountant General (Audit & Entitlements) in Allahabad, Chief/Senior Treasury Officer in Lucknow, Director of the Financial Statistics Directorate in Lucknow, and others. This order is issued with the permission of Anand Kumar Singh, Additional Secretary. You can verify the authenticity of this Government Order at http://shasanadesh.up.gov.in.

Key Entities Referenced

Purvanchal Expressway Project: Project for the construction of the Purvanchal Expressway; the policy relates to financial assistance for interest and principal repayment on loans taken for its construction. Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority (UPEIDA): The Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority (UPEIDA) is the key authority responsible for the Purvanchal Expressway project; funds are disbursed to its bank accounts. Industrial Development Section-3: The Industrial Development Section-3 is the issuing department within the Uttar Pradesh government. Lucknow: The location is relevant due to the location of UPEIDA (office). Department of Finance: The finance department has authorized this financial support.
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File No- 77-3-3002[003)/9/202]-3 WeAT-22/202/866/77-3-2022 आनन्द कुमार सिंह, अनु सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 27अप्रैल, 202 विषय-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि में से धनराशि BO ,24,39,79,760 /- तथा ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु धनराशि BO 2,35,4,66,667/-की स्वीकृति के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-025/यूपीडा/08/447/एफ, दिनांक 06.04.202 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज एवं ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि निर्गत करने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है। 2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 202-22 में अनुदान संख्या-07 लेखा शीर्षक “”2852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय [5-यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज हेतु सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)” में प्राविधानित धनराशि रू0 840.00 करोड़ में से पंजाब नेशनल बैंक से लिये गये ऋण पर दिनांक 0.04.2024 से 30.06.202 तक देय ब्याज रू0 ,24,39,79,760/-(रू0 एक सौ चौबीस करोड़ उनतालिस लाख उन्नयासी हजार सात सौ साठ मात्र) एवं लेखा शीर्षक ”2852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 2-यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)” में प्राविधानित धनराशि KO 94.68 करोड़ में से धनराशि रू0 2,35,47,66,667/- (दो at पैंतीस करोड़ इक्तालीस लाख छाछठ हजार छ: सौ सडसठ मात्र) अर्थात कुल धनराशि BO 3,59,8,46,427/- (तीन सौ उनसठ करोड Seat लाख छियालीस हजार चार सौ सत्ताइस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः- () धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी। 4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।(2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा। (3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। (4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0-3/202/बी-५- |375/दस-202-23/202 दिनांक 22.03.202 तथा इस संबंध में जारी शासनादेश सं0- 2/202/बी-3-438/दस-202-00(4)/2002 दि0 0.03.202 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखा शीर्षक ”2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य-5-यूपीडा द्वारा संचालित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)” एवं लेखा शीर्षक “”'2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य- 2-यूपीडा द्वारा संचालित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)” के नामे डाला जायेगा। 4- उक्त आदेश वित्त विभाग द्वारा दिनांक 27.04.202 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं। भवदीय, (आनन्द कुमार सिंह) अनु सचिव। संख्या- 22/202/866()/77-3-202i, तदह्िनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- महालेखाकार, (लेखा TAT) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। CONDOM महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ। निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- गार्ड पत्रावली। PWN हो आज्ञा से, (आनन्द कुमार सिंह) अनु सचिव। 4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

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