Home India औद्योगिक विकास विभाग मिस. सिविल एप्लीकेशन नं0-1306/2018 (अवमाननावाद) नेशनल डेयरी ...
Date: 2021-12-30 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

मिस. सिविल एप्लीकेशन नं0-1306/2018 (अवमाननावाद) नेशनल डेयरी डेवेलपमेंट बोर्ड, आनन्द, गुजरात बनाम मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ में मा0 उच्च न्यायालय, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा दिनांक 01.12.2021 को पारित आदेश के अन्तर्गत वादी नेशनल डेयरी डेवलपमेन्ट बोर्ड को उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर के माध्यमम से भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में अस्थाई ऋण की व्यवस्था के सम्बनन्ध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, संलग्न दस्तावेज़ के लिए सारांश इस प्रकार है: **कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर के माध्यम से नेशनल डेयरी डेवेलपमेंट बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2021-22 में अस्थायी ऋण के प्रावधान को मंजूरी देता है। यह स्वीकृति माननीय उच्च न्यायालय, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा दिनांक 01.12.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में है। ऋण राशि 1,37,94,063.00 रुपये है। ऋण की शर्तों में प्रतिवर्ष 11.50% की प्रभावी ब्याज दर और समय पर पुनर्भुगतान शामिल हैं। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **वित्तीय अनुमोदन:** * नेशनल डेयरी डेवेलपमेंट बोर्ड को भुगतान की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1,37,94,063.00 रुपये के अस्थायी ऋण को मंजूरी। * **ब्याज दर और पुनर्भुगतान:** * अनंतिम ब्याज दर 15% प्रति वर्ष होगी। * नियमित भुगतान पर, ब्याज दर 11.50% प्रति वर्ष (अनंतिम) होगी। * ब्याज सहित ऋण का भुगतान 5 समान वार्षिक किस्तों में किया जाएगा, पहली किस्त भुगतान प्राप्त होने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी। समय पर भुगतान न होने पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। * **संवितरण और उपयोग:** * कोषागार से 31.03.2022 तक स्वीकृत धनराशि का आहरण सुनिश्चित करें। * स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए करें जिसके लिए यह स्वीकृत की गई है। * **अनुपालन और रिपोर्टिंग:** * विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। * कंपनी को भुगतान के बाद, अधिकारियों को सूचित करें। * आहरण की तारीखों और राशि की जानकारी के साथ शासन और महालेखाकार को सूचित करें। * उचित रिकॉर्ड रखें और नियमित रूप से चुकौती की निगरानी करें। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर। **प्रभाव:** धन का आहरण और उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर को उपलब्धता सुनिश्चित करना। **आवश्यक कार्रवाई:** राशि का आहरण करने के लिए बिल बनाएं और इसे मंजूरी के लिए कानपुर नगर कोषागार में जमा करें। **हितधारक:** उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर। **प्रभाव:** डेयरी बोर्ड को भुगतान के लिए ऋण प्राप्त होगा। **आवश्यक कार्रवाई:** बोर्ड के साथ खाते का मिलान करें और अधिकारियों को जानकारी भेजें। **हितधारक:** वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी **प्रभाव:** वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। **आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि वित्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन किया जाए। **हितधारक:** कोषाधिकारी, कानपुर नगर। **प्रभाव:** कोषागार से धन का संवितरण। **आवश्यक कार्रवाई:** दस्तावेजों का सत्यापन और धन का संवितरण।

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार, इस नीति दस्तावेज़ के प्राथमिक प्रेषक और प्रासंगिक संगठन। नेशनल डेयरी डेवेलपमेंट बोर्ड (NDDB), आणंद, गुजरात: वादी (प्लेनटिफ़) जिसके लिए ऋण का वितरण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड, कानपुर: ऋण के वितरण के लिए चैनल। उच्च न्यायालय, अहमदाबाद, गुजरात: वह न्यायालय जिसके आदेश के अनुपालन में यह ऋण दिया जा रहा है। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर: वह विभाग जो धनराशि के वितरण के लिए बिल बनाएगा।
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File १०.77-4005/342/209- -]- संख्या- 9/202/207/77-4-202-005/342/209 प्रेषक, अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर। औद्योगिक विकास अनुभाग- लखनऊ, दिनांक 30 दिसम्बर, 202 विषयः- मिस. सिविल एप्लीकेशन 70-(306/208 (अवमाननावाद) नेशनल डेयरी डेवेलपम्मेंट बोर्ड, आनन्द, गुजरात बनाम मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ में AO उच्च न्यायालय, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा दिनांक 0.42.202 को पारित आदेश के अन्तर्गत .वादी नेशनल डेयरी डेवलपमेन्ट बोर्ड को उ0प्र0 सहकारी कताई few संघ ल्रि0, कानपुर के माध्यम से भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 202-22 में अस्थाई ऋण की व्यवस्था के सम्बन्ध में। महोदय, उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-.व्ययक) अनुभाग-, 3090 Waa के. कार्यालय-ज्ञाप.. संख्या- . 3/202/बी-4-375/दस-202-23/202, दिनांक 22.03.202 में जारी निर्देशों के अनुसरण में मिस. सिविल एप्लीकेशन नं0-306/208 (अवमाननावाद) नेशनल डेयरी डेवेलपर्मेंट बोर्ड, आणंद, गुजरात बनाम मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ मैं मा0 उच्च न्यायालय, अहमदाबाद, गुजरात CANT दिनांक 07.42.202 को पारित आदेश के अन्तर्गत वादी नेशनल डेयरी डेवलपमेन्ट बोर्ड को उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्‍स संघ लि0, कानपुर के माध्यम से भुगतान हेतु. वित्तीय. वर्ष 2024-22 में रू0-,37,94,063.00 (रू0 एक करोड़ Aca लाख चौरानबे हजार तिरेसठ मात्र) का अस्थाई ऋण दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों पर प्रदान करते हैं :- मिस. सिविल एप्लीकेशन नं0-4306/208 (अवमाननावाद) नेशनल डेयरी डेवेलपर्मेंट बोर्ड, आणंद,. गुजरात बनाम मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ A मा0 उच्च न्यायालय, अहमदाबाद, गुजरात GANT दिनांक 07.(2.2027 को पारित आदेश के अन्तर्गत वादी नेशनल डेयरी डेवलपमेन्ट बोर्ड को उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्‍्स संघ लि0, कानपुर के माध्यम से भुगतान हेतु वर्ष 202(-22 में उक्त स्वीकृत धनराशि BO-,37,94,063.00 (रू0 एक करोड़ सैंतीस लाख चौरानबे हजार तिरेसठ मात्र) आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा आहरित कर उ0प्र0 सहकारी कताई मिलल्‍स संघ लि0, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेगी। 2 उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर (5 प्रतिशत ((7.50+3.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर A 3.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अर्थात इस दशा A ब्याज की प्रभावी दर (7.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। I- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |।/27624/2027 File १०.77-4005/342/209- -]- बशर्ते कोई वितथ न हो। उपरोक्त ऋण का प्रतिदान 5 (पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम fea प्राप्त करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किश्तें भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण/ब्याज के समय से प्रतिदान/भुगतान करने A वितथ होने पर निर्धारित i5 (Gene) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी। उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा Va वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा पारण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-.व्ययक) अनुभाग-;. उ0प्र0 शासन. के. कार्यालय-ज्ञाप.... संख्या- 3/2024/बी-4-375/दस-202-23/202,. दिनांक 22.03.202 में जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग cant निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (जैसी st स्थित हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो. संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित, तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए। कंपनी CANT प्राप्त धनराशि का AO न्यायालय के आदेश दिनांक 04.42.2024 के अनुपालन में नेशनल डेयरी डेवलपमेन्ट बोर्ड, आणंद, गुजरात को भुगतान करने के उपरान्त शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को तत्काल अवगत कराया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को दिनांक 34.03.2022 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए, जिन बाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना Red शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजी जाए। उक्त ऋण का लेखा. आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर के लेखा कोष्ठक द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगें। उ0प्र0 सहकारी wag मिल्‍्सस संघ लि0, कानपुर GANT ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखोकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजें:- क)- कोषागार का AAI ख)- चालान संख्या व दिनांक। ग)- जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज। घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया। च)- शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ। छ)- पिछले जमा का सन्दर्भ 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |।/27624/2027 File १०.77-4005/342/209- -]- 9 RU संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें। 0.... धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। 7 स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। 2. उक्त व्यय Tel वित्तीय वर्ष 202(-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-6। के लेखाशीर्षक- "6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिये. कर्ज-800-अन्य कर्ज-03-सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं के वित्तीय पुनर्गठन के लिये ऋण सहायता-30-निवेश/ऋण'” .के ATA डाला जायेगा। 3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के अशासकीय सं0- बी-4-294/दस-202, दिनांक 29.2.202 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं। भेवदीय, (अनिल कुमार) संयुक्त सचिव। संख्या व दिनांक : यथोपरि। प्रतित्रिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- |. महालेखाकार (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद। 2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी कताई मिलल्‍्स Ae लि0, कानपुर । 3. कोषाधिकारी, कानपुर नगर। 4. निदेशक, वित्तीय सांख्कीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त: (आय-व्ययक) अनुभाग-।, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 3/202/बी-4-375/दस-202-23/202, दिनांक 22.03.202 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्‍्स संघ लि0, कानपुर को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आबंटित धनराशि ' का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। 5. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्‍्स संघ लि0, कानपुर। 6. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन। 7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4, उ0प्र0 शासन। 8. औद्योगिक विकास अनुभाग-2 9. गार्ड फाइल। आज्ञा से, (अनिल कुमार) संयुक्त सचिव। I- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |

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