Date: 2019-05-15Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजनासे आच्छादित जनपद महोबा को आंवटित धनराशि में से जनपद बांदा को रू0 172.00 करोड को स्थानांतरित िकिये जाने के संबंध में।
This document, dated May 15, 2019, concerns the transfer of ₹172.00 crore from the allocated funds for Mahoba district to Banda district for the Bundelkhand Expressway project. The request to transfer the funds comes from the Chief Executive Officer of UPEIDA, due to insufficient funds in Banda for land acquisition, as ₹466.11 crore is required but only ₹172.00 crore has been allocated. Mahoba has ₹282.00 crore allocated, against the requirement of ₹119.29 crore. The District Magistrate of Mahoba is instructed to transfer ₹172.00 crore to the District Magistrate of Banda. The District Magistrate of Banda is to use the funds only as immediately needed for land acquisition. UPEIDA is responsible for verifying the utilization of funds before submitting a utilization certificate to the government.
The letter is addressed to the District Magistrates of Mahoba and Banda, from Anil Kumar, Deputy Secretary of the Uttar Pradesh Government. The file number is 22/2019/908/77-3-2019-01एम/19. Copies are sent to various accounting and administrative officers, including the Accountant General (Audit), Accountant General (Accounts and Entitlements), the CEO of UPEIDA, the Chief/Senior Treasury Officer of Mahoba/Banda, the Director of the Directorate of Finance and Statistics, and relevant finance departments. The validity of the order can be verified on http://shasanadesh.up.nic.in.
Key Entities Referenced
Bundelkhand Expressway Project: The expressway project for which land acquisition is being funded.
Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority (UPEIDA): The agency responsible for the Bundelkhand Expressway project.
District Magistrate (Mahoba/Banda): Officials tasked with transferring funds from Mahoba to Banda for the Bundelkhand Expressway project.
Industrial Development Section-03: Uttar Pradesh government department responsible for the fund transfer related to Bundelkhand Expressway.
संख्या-22 /209/908/77-3-209-0एम/9
प्रेषक,
अनिल कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
महोबा/बांदा।
औद्योगिक विकास अनुभाग-03 लखनऊ: दिनांक : 5 मई, 209
विषय: बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे परियोजना से आच्छादित जनपद महोबा को आंवटित धनराशि
में से जनपद बांदा को रूपये 72.00 करोड़ को स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध
में।
महोदय,
उपर्युक्त विषय पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा को प्रेषित क्रमशः अपने पत्र
संख्या-98/डी0एल0आरएसी0-2ए-यूपीडा/208-9 feet .04.209 व. 267/आठ-
वि0भू0अ0अ0/बांदा दिनांक 27.4.209 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।
2. उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, महोबा ने अपने उक्त पत्र
दिनांक .04.209 द्वारा सूचित किया है कि बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण
हेतु अवशेष भूमि के क्रय हेतु लगभग रूपये 9.29 करोड़ की आवश्यकता के इष्टिगत रूपये
282.00 करोड़ धनराशि आवंटित की गयी है। जिलाधिकारी, बांदा ने अपने उक्त पत्र दिनांक
27.04.209 दूवारा सूचित किया है कि परियोजना से सम्बन्धित भूमि क्रय हेतु वांछित
धनराशि रूपये 466. करोड़ के सापेक्ष कुल धनराशि रूपये 72.00 करोड़ आंवटित की गयी
है, जो लगभग व्यय हो चुकी है। धनराशि कम होने के कारण कृषकों से उनके बैनामा कराने
व भूमि मूल्य के भुगतान की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो पायेगी। अतः अवशेष धनराशि
अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त स्थिति में मुख्य कार्यपालक
अधिकारी यूपीडा ने अपने पत्र संख्या-56/यूपीडा/लेखा/ 7/098/H deat दिनांक 29.04.209
GANT अनुरोध किया गया है कि जनपद महोबा को आंवटित धनराशि रूपये 282.00 करोड़ में
से रूपये 72.00 करोड़ वापस लेकर जनपद बांदा को स्थानांतरित कर दी जाए।
I- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |3. «Sed के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी महोबा अपने
यहाँ बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु डिपाजिट खाते में जमा धनराशि में से रूपये
72.00 करोड़ जिलाधिकारी, बांदा को स्थानांतरित करेंगे और जिलाधिकारी, बांदा उक्त
धनराशि को डिपाजिट खाते में जमा करेंगे। जिलाधिकारी, बांदा परियोजना हेतु भूमि क्रय के
लिए केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से करेंगे
तथा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाणपत्र यूपीडा तथा शासन को यथा समय
प्रेषित करेंगे। यूपीडा का यह दायित्व होगा कि वह आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता
प्रमाणपत्र शासन को भेजते समय व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से
सन्तुष्ट कर लेंगे।
भवदीय,
अनिल कुमार
उप सचिव।
संख्या-22/2079/908()/77-3-209, तददिनांक।
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषितः-
|. ..... महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. .... महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. .... मुख्य कार्यपालक अधिकारी; यूपीडा पर्यटन Adel गोमतीनगर लखनऊ।
4. .... मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी महोबा/बांदा।
5. .... निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
7. .... वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-[/नियोजन अनुभाग-4।
8. गार्ड फाइल।
आजा से,
अनिल कुमार
उप सचिव।
I- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |