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Date: 2026-01-09 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

महिला यात्रा आपातकालीन सुरक्षा प्रणाली परियोजना हेतु कुल धनराशि रू0 2,24,13,750/- की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

Issued by गृह विभाग · गृह विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

उत्तर प्रदेश शासन के गृह (पुलिस) अनुभाग-7 द्वारा दिनांक 09 जनवरी, 2026 को जारी एक शुद्धि-पत्र में महिला यात्रा आपातकालीन सुरक्षा प्रणाली परियोजना से संबंधित शासनादेश संख्या-591/2025/-/001-CN-1860443-6-2099-237-2024, दिनांक 17.09.2025 के नियम एवं शर्तों/प्रतिबन्ध के बिंदु संख्या-1 को विलोपित किया गया है। दिनांक 17.09.2025 का मूल शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा, और उसकी शेष शर्ते यथावत रहेंगी। यह प्रतिलिपि सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु विभिन्न अधिकारियों को प्रेषित की गई है।

Key Entities Referenced

शासनादेश संख्या-591/2025/-/001-CN-1860443-6-2099-237-2024: 17.09.2025 दिनांकित शासनादेश जिसे आंशिक रूप से संशोधित किया गया है। यूपी-112: महिला यात्रा आपातकालीन सुरक्षा प्रणाली परियोजना। मे0 भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड: कार्यदायी संस्था (इंप्लीमेंटिंग एजेंसी) जिसे परियोजना के लिए नामित किया गया है। गृह (पुलिस) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो इस नीति के लिए उत्तरदायी है। लखनऊ, उ0प्र0: वह स्थान जहाँ नीति लागू है।
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उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-7 संख्या-12/2026/I/1200376/2026/001-CN-1860443-6-2099-237-2024 िखनऊ: ददनांक 09 जनवरी, 2026 शलु ि-पत्र मलहिा यात्रा आपातकािीन सरु क्षा प्रणािी पररयोजना को यपू ी-112 से इण टीग्रेट/एकीकरण कराकर पूवव स े ही नालमत कायवदायी संस् ाा म0े भारत इिेक्ट्रालनक्ट्स लिलमटेड से संचालित दकये जान े हते ु कुि धनरालश रू0 2,24,13,750/- की प्रशासकीय एवं लवत्तीय स्वीकृलत लनगतव दकये जान े लवषयक गृह (पुलिस) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-591/2025/-/001-CN-1860443-6-2099-237-2024, ददनांक 17.09.2025 में उललिलखत लनयम एवं शतें/प्रलतबन्ध के बबदं ु संख्या-1 में उललिलखत ‘’प्रश्नगत पररयोजना प्रारम्भ करन े से पूवव पररयोजना की स्वीकृलत पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करन े के उपरांत ही प्रशासकीय एव ं लवत्तीय स्वीकृलत लनगवत की जायगे ी’’ को एतद ्द्वारा लविोलपत दकया जाता ह ै। 2- शासनादेश संख्या-591/2025/-/001-CN-1860443-6-2099-237-2024, ददनांक 17.09.2025 को उक्त सीमा तक संशोलधत समझा जाए, शासनादेश की शेष शत े याावत रहगें ी। भवदीय, अन्नालव ददनेशकुमार लवशेष सलचव । प्रलतलिलप:- लनम्नलखत को सूचनााव एवं आवश्यक कायववाही हते ु प्रेलषत। 1- महािेखाकार, (िेखा एवं हकदारी) प्राम/लद्वतीय, उ0प्र0 प्रयागराज। 2- महािेखाकार, (िेखा परीक्षा) प्राम/लद्वतीय, उ0प्र0 प्रयागराज। 3- पुलिस महालनदेशक, उ0प्र0 िखनऊ। 4- अपर पुलिस महालनदेशक, मुख्यािय, उ0प्र0 िखनऊ। 5- अपर पुलिस महालनदेशक, यू0पी0-112, उ0प्र0 िखनऊ। 6- अपर पुलिस महालनदेशक, मलहिा एवं बाि सुरक्षा सगं ठन, उ0प्र0 िखनऊ। 7- लनदशे क, लवत्तीय एवं साख्यकीय लनदेशािय जवाहर भवन िखनऊ। 8- संबंलधत मख्ु यन/वररष्ठ कोषालधकारी, उ0प्र0। 9- लवत्त (व्यय-लनयंत्रण) अनुभाग-12 10- गाडव फाइि हते ु। आज्ञा स,े दीपक पटेि अनु सलचव। 1- यह शासनादेश इलेक्ट्राननकली जारी ककया गया है, अत: इस पर हसत ाक्षर र कआ श्यय कता नही है 2- इस शासनादेश कआ प्रमाणिकता ्ेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्य ापितपत कआ जा सकती है

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