Date: 2026-02-16Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
जनपद जालौन में बेतवा नहर प्रखण्ड प्रथम के अन्तर्गत हमीरपुर शाखा के किमी0 23.070 से 59.100 की पुनर्स्थापना एवं नहरी भूमि के सीमांकन कार्य की परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।
ज़रूर, यहाँ अनुरोध के अनुसार सारांश दिया गया है:
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ जालौन जिले में बेतवा नहर खंड 1 के तहत हमीरपुर शाखा के किलोमीटर 23.070 से 59.100 तक के पुनर्वास और नहर भूमि के सीमांकन के लिए परियोजना के प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन को संबोधित करता है। कुल 2487.90 लाख रुपये के स्वीकृत व्यय में से, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 50,00,000.00 रुपये का आवंटन सिंचाई विभाग को निर्दिष्ट शर्तों और विनियमों के अनुपालन के अधीन किया गया है।
**मुख्य बातें**
*परियोजना स्वीकृति एवं वित्तपोषण*
* 2487.90 लाख रुपये की परियोजना को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।
* चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 50,00,000.00 रुपये का आवंटन पूंजी खाते (लेखाशीर्षक-4700-10-051-10-14-24) के तहत सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) को आवंटित किया गया है।
*शर्तें और प्रतिबंध*
* कार्य शुरू करने से पहले प्रासंगिक नियमों के अनुसार सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।
* मात्राओं की सटीकता और परियोजना के समय पर पूरा होने का उत्तरदायित्व लागू करने वाली एजेंसी/विभाग पर है।
* वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं और सरकारी आदेशों का पालन करते हुए फंड का समय पर संवितरण सुनिश्चित किया जाना है।
* स्वीकृत राशि का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, उल्लंघन के लिए विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।
* धनराशि एकमुश्त नहीं निकाली जाएगी बल्कि जरूरत के अनुसार ही निकाली जाएगी और उसे बैंक खातों में नहीं रखा जाएगा।
* वैधानिक अनापत्तियां और पर्यावरणीय अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही निर्माण शुरू होगा।
* PFAD/व्यय वित्त समिति द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करना होगा।
* समय-समय पर अधिष्ठान व्यय जमा किया जाए।
*अन्य अनुपालन*
* यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परियोजना कार्यों का कोई दोहराव (डुप्लीकेशन) न हो।
* वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
* श्रम विभाग को लेबर सेस का 1% भुगतान किया जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण**
*प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग*
**प्रभाव:** परियोजना को शर्तों और नियमों के अनुसार निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार है।
**आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि परियोजना स्वीकृत शर्तों और वित्तीय दिशानिर्देशों के अनुसार की जाए।
**प्रभाव:** अन्य संबंधित विभाग और अधिकारी।
**आवश्यक कार्रवाई:** सूचना प्राप्त करें और सहायता प्रदान करें।
Key Entities Referenced
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0: विभाग जो जालौन जिले में बेतवा नहर प्रखण्ड प्रथम के अन्तर्गत हमीरपुर शाखा की पुनस्थापना और भूमि सीमांकन से संबंधित परियोजना का संचालन कर रहा है।
बेतवा नहर प्रखण्ड प्रथम: जनपद जालौन में स्थित नहर प्रखण्ड जिसके अंतर्गत हमीरपुर शाखा के किमी0 23.070 से 59.100 की पुनस्थापना एवं नहरी भूमि के सीमांकन का कार्य किया जाना है।
हमीरपुर शाखा: बेतवा नहर प्रखण्ड प्रथम के अन्तर्गत स्थित नहर शाखा जिसके किमी0 23.070 से 59.100 का पुनरुद्धार किया जाना है।
वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6: वित्तीय मामलों से संबंधित मार्गदर्शन और नियमों का संग्रह, जिसके अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
जनपद जालौन: उत्तर प्रदेश का एक जिला जहाँ बेतवा नहर प्रखण्ड प्रथम के अंतर्गत हमीरपुर शाखा स्थित है और जहाँ पुनरूद्धार परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।
सं(cid:201)या-63/2026/001/23/26-27-िस-ं 9-03 एसएवी/26
(cid:292)ेषक,
राजीव कुमार व(cid:215) स,
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िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग,
उ0(cid:292)0, लखनऊ।
िसंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 लखनऊ: (cid:465)दनांक 16 फरवर(cid:547), 2026
(cid:466)वषय:- जनपद जालौन म(cid:581) बेतवा नहर (cid:292)खणड् (cid:292)थम के अनत् ग(cid:91)त हमीरपुर शाखा के (cid:465)कमी0 23.070 से 59.100
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प(cid:287) सं(cid:201)या-2038/2169/प(cid:464)रयोजना/कै(cid:224) प/बजट, (cid:465)दनांक 30.12.2025 के (cid:272)म म(cid:581) मुझे यह कहने का िनदेश हुआ है
(cid:465)क जनपद जालौन म(cid:581) बेतवा नहर (cid:292)खणड् (cid:292)थम के अनत् ग(cid:91)त हमीरपुर शाखा के (cid:465)कमी0 23.070 से 59.100 क(cid:551)
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50,00,000.00 ((cid:510)पये पचास लाख मा(cid:287)) प(cid:464)रयोजना के काय(cid:607) पर (cid:229) यय वहन हेतु आपके िनवत(cid:91)न पर िन(cid:224) निल(cid:468)खत
शत(cid:607) के अधीन रखे जाने क(cid:551) (cid:302)ी रा(cid:207) यपाल सहष(cid:91) (cid:232) वीकृित (cid:292)दान करते ह(cid:583):-
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(cid:229)यव(cid:232)था के अनुसार (cid:292)ायोजना पर स(cid:162)म (cid:232)तर से तकनीक(cid:551) (cid:232)वीकृित अव(cid:230) य (cid:292)ा(cid:431) कर ली जायेगी तथा स(cid:162)म
(cid:232)तर से तकनीक(cid:551) (cid:232)वीकृित (cid:292)ा(cid:431) होने के प(cid:230) चात् ह(cid:547) काय(cid:91) (cid:292)ार(cid:224)भ (cid:465)कया जायेगा।
(2) मा(cid:287)ाओ(cid:581) को िनमा(cid:91)ण के समय सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कये जाने का पूण(cid:91) उ(cid:215) तरदािय(cid:215) व काय(cid:91)दायी सं(cid:232) था /(cid:466)वभाग का
होगा।
(3) (cid:292)ायोजना का िनमा(cid:91)ण काय(cid:91) ससमय पूण(cid:91) करा िलया जाना सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा।
(4) (cid:232)वीकृत धनरािश का (cid:229)यय (cid:466)व(cid:419)ीय ह(cid:232)तपु(cid:468)(cid:232)तकाओं के सुसंगत (cid:292)ा(cid:466)वधान(cid:585), समय-समय पर शासन (cid:430)ारा िनग(cid:91)त
शासनादेश(cid:585) म(cid:581) िन(cid:465)हत (cid:292)ा(cid:466)वधान(cid:585) का अनुपालन करते हुये समयब(cid:424) (cid:510)प से सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा।
(5) (cid:232)वीकृत धनरािश का उपयोग (cid:232)वीकृत (cid:292)योजन पर ह(cid:547) (cid:465)कया जायेगा, अ(cid:219)यथा क(cid:551) (cid:468)(cid:232)थित म(cid:581) (cid:465)कसी (cid:292)कार क(cid:551)
अिनयिमतता के िलए इसका सम(cid:232)त उ(cid:419)रदािय(cid:215)व (cid:292)मुख अिभय(cid:219)ता एवं (cid:466)वभागा(cid:218)य(cid:162) का होगा।
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तथा आह(cid:464)रत धनरािश ब(cid:583)क/डाकघर/पीएल/(cid:465)डपा(cid:468)जट खाते म(cid:581) न रखी जाय।
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(cid:292)ा(cid:220) त करके ह(cid:547) िनमा(cid:91)ण काय(cid:91) (cid:292)ार(cid:224) भ कराया जाए।
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(cid:465)कया जायेगा।
(9) (cid:466)वभाग अिध(cid:231) ठान (cid:229) यय क(cid:551) धनरािश समय-समय पर (cid:232) वीकृत/आवं(cid:465)टत क(cid:551) जा रह(cid:547) धनरािश के सापे(cid:162) जमा
क(cid:551) जायेगी। अिध(cid:231) ठान (cid:229) यय (cid:466)व(cid:419) (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं(cid:201)या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75,
(cid:465)दनांक 25.01.2011 के साथ प(cid:465)ठत शासनादेश सं(cid:201)या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, (cid:465)दनांक 11.11.2014
(cid:430)ारा जार(cid:547) (cid:466)व(cid:232) ततृ (cid:465)दशा िनद(cid:566)श(cid:585) के अनुसार काय(cid:91)वाह(cid:547) क(cid:551) जायेगी।
1- यह शासनादेश इले(cid:200)(cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है ।
2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है(10) 1 (cid:292)ितशत लेबर सेस क(cid:551) धनरािश इस शत(cid:91) के अधीन होगी (cid:465)क (cid:302)म (cid:466)वभाग को उ(cid:200) त धनरािश का भुगतान
(cid:465)कया जायेगा।
(11) (cid:292)ायोजना(cid:219) तग(cid:91)त (cid:292)(cid:232) ता(cid:466)वत काय(cid:607) क(cid:551) (cid:465)(cid:430)रावृ(cid:466)(cid:419) (डु(cid:220) लीकेसी) को रोकने क(cid:551) (cid:506)(cid:466)(cid:436) से (cid:292)ायोजना क(cid:551) (cid:232) वीकृित से
पूव(cid:91) (cid:466)वभाग (cid:430)ारा सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा (cid:465)क यह काय(cid:91) पूव(cid:91) म(cid:581) (cid:465)कसी अ(cid:219) य योजना/काय(cid:91)(cid:272)म के अ(cid:219) तग(cid:91)त न
तो (cid:232) वीकृत है और न वत(cid:91)मान म(cid:581) (cid:465)कसी अ(cid:219) य योजना/काय(cid:91)(cid:272)म म(cid:581) आ(cid:205) छा(cid:465)दत (cid:465)कया जाना (cid:292)(cid:232) ता(cid:466)वत है।
(12) (cid:466)वभाग (cid:430)ारा (cid:466)व(cid:215) त (आय-(cid:229)य यक) अनुभाग-1 के काया(cid:91)लय (cid:163)ाप सं(cid:201)या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-
231/2025 (cid:465)दनांक 27.03.2025 एवं (cid:466)व(cid:215) त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं(cid:201)या-1/2023/ए-2-60/दस-
2023-17(4)/75, (cid:465)दनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश सं(cid:201)या-2/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75,
(cid:465)दनांक 19.05.2023 म(cid:581) (cid:466)व(cid:215) तीय (cid:232) वीकृितयां िनग(cid:91)त (cid:465)कये जाने के स(cid:224) ब(cid:219) ध म(cid:581) (cid:465)दये गये (cid:465)दशा िनद(cid:566)श(cid:585) का
अनुपालन सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा।
2- इस स(cid:224) ब(cid:219) ध म(cid:581) होने वाला (cid:229) यय (cid:510)पये 50,00,000 ((cid:510)पये पचास लाख मा(cid:287)) को चालू (cid:466)व(cid:215) तीय वष(cid:91) 2025-
26 के आय-(cid:229) ययक म(cid:581) अनुदान सं(cid:201) या-94-लेखा शीष(cid:91)क-4700100511014 स(cid:224) ब(cid:424) काय(cid:91) मानक मद 24 वृहत् िनमा(cid:91)ण
काय(cid:91) के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश क(cid:224) (cid:220) यटू र (cid:430)ारा उ(cid:215) प(cid:219) न सं(cid:201) या-E-8-882-X-2025-26, (cid:465)दनांक 05 फरवर(cid:547), 2026 म(cid:581) (cid:292)ा(cid:220) त (cid:466)व(cid:215) त
(cid:466)वभाग क(cid:551) सहमित से िनग(cid:91)त (cid:465)कये जा रहे ह(cid:583)।
भवद(cid:547)य,
राजीव कुमार व(cid:215) स
संयु(cid:200) त सिचव।
सं(cid:201) या एवं तद(cid:465)दनांक।
(cid:292)ितिल(cid:466)प िन(cid:224) निल(cid:468)खत को सूचनाथ(cid:91) एवं आव(cid:230) यक काय(cid:91)वाह(cid:547) हेतु (cid:292)े(cid:466)षत :-
1- (cid:292)धान महालेखाकार (लेखा एवं हकदार(cid:547))(cid:292)थम/(cid:465)(cid:430)तीय, उ0(cid:292)0, (cid:292)यागराज।
2- महालेखाकार (लेखा पर(cid:547)(cid:162)ा) (cid:292)थम, उ0(cid:292)0, (cid:292)यागराज।
3- (cid:292)मुख अिभय(cid:219) ता(प(cid:464)रयोजना), िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, लखनऊ।
4- मु(cid:201) य अिभय(cid:219) ता (बजट)/(अि(cid:274)म िनयोजन), िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, लखनऊ।
5- मु(cid:201) य अिभय(cid:219) ता (बेतवा), िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, झांसी।
6- (cid:466)व(cid:215) त िनयं(cid:287)क, िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, लखनऊ।
7- अनु सिचव(लेखा) एवं नोडल अिधकार(cid:547), ऑन लाइन बजट आवंटन, िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0
शासन।
8- मु(cid:201) य अिभय(cid:219) ता(सूचना (cid:292)णाली संगठन)/नोडल अिधकार(cid:547), CMIS पोट(cid:91)ल, िसंचाई एंव जल संसाधन (cid:466)वभाग,
उ0(cid:292)0, लखनऊ।
9- (cid:466)व(cid:215) त (cid:229) यय िनयं(cid:287)ण अनुभाग-8, उ0(cid:292)0शासन।
10- गाड(cid:91) बुक।
आ(cid:163)ा से,
जगराम यादव
उप सिचव।
1- यह शासनादेश इले(cid:200)(cid:282)ािनकली जार(cid:547) (cid:465)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232) ता(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है ।
2- इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:468)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:215) या(cid:466)पत क(cid:551) जा सकती है