Home India औद्योगिक विकास विभाग गंगा एक्‍सप्रेसवे परियोजना से आच्‍छादित जनपद रायबरेली को भूम...
Date: 2025-03-20 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

गंगा एक्‍सप्रेसवे परियोजना से आच्‍छादित जनपद रायबरेली को भूमि क्रय हेतु आवंटित धनराशि में से आवश्‍यकतानुसार जनपद बदायूं को रू0 3.61 करोड़, जनपद उन्‍नाव को रू0 30.00 करोड़ तथा जनपद मेरठ को रू0 12.36 करोड़ भूमि क्रय हेतु हस्‍तान्‍तरित किये जाने के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़, दिनांक 20.03.2025 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया है, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए रायबरेली जिले को आवंटित धनराशि में से आवश्यकतानुसार बदायूं, उन्नाव और मेरठ जिलों को भूमि क्रय हेतु धनराशि हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है। दस्तावेज़ में इन हस्तांतरणों के लिए विशिष्ट वित्तीय राशि और शर्तें उल्लिखित हैं, और यह 04.03.2024 को जारी किए गए वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन को अनिवार्य बनाता है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **धनराशि का हस्तांतरण:** * रायबरेली के जिलाधिकारी के डिपाजिटि खाते में जमा 60.00 करोड़ रुपये की अवशेष धनराशि में से धनराशि निम्नलिखित जिलों को हस्तांतरित की जाएगी: * बदायूं: 3.61 करोड़ रुपये * उन्नाव: 30.00 करोड़ रुपये * मेरठ: 12.36 करोड़ रुपये * **शर्ते एवं प्रक्रिया:** * जिलाधिकारियों को केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार डिपाजिटि खाते से धनराशि निकालनी होगी। * निकाली गई धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यूपीडा और शासन को समय पर प्रेषित करने होंगे। * धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जाएगा और 04.03.2024 के दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। * **यूपीडा की जिम्मेदारी:** * यूपीडा को आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित करते समय व्यय की गयी धनराशि से स्वयं को पूर्णरूप से संतुष्ट करना होगा। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** जिलाधिकारी, रायबरेली * **प्रभाव:** रायबरेली के खाते में जमा अवशेष धनराशि में से बदायूं, उन्नाव और मेरठ जिलों को निर्दिष्ट राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता है। * **आवश्यक कार्रवाई:** उल्लिखित जिलों को धनराशि हस्तांतरित करें। **हितधारक:** जिलाधिकारी, बदायूं, उन्नाव, मेरठ * **प्रभाव:** गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि क्रय हेतु अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण करें, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करें, सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करें और वित्तीय नियमों का पालन करें। **हितधारक:** अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा * **प्रभाव:** गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए आवंटित धनराशि से संबंधित अनुपालन और उपयोगिता प्रमाण पत्र के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि जिलों द्वारा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत किया जाए और व्यय की गई धनराशि से संतुष्ट हों।

Key Entities Referenced

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना: रायबरेली, उन्नाव, मेरठ और बदायूं जिलों में भूमि अधिग्रहण के लिए उत्तर प्रदेश में एक बुनियादी ढांचा परियोजना। यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण): गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में शामिल भूमि अधिग्रहण और धन के वितरण की देखरेख के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण। रायबरेली: वह ज़िला जहाँ गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए उपयोग किए जाने वाले अवशेष धन को मूल रूप से जमा किया गया था। बदायूं: वह जिला जिसे रायबरेली से भूमि अधिग्रहण के लिए धन हस्तांतरित किया जा रहा है। उन्नाव: वह जिला जिसे रायबरेली से भूमि अधिग्रहण के लिए धन हस्तांतरित किया जा रहा है। मेरठ: वह जिला जिसे रायबरेली से भूमि अधिग्रहण के लिए धन हस्तांतरित किया जा रहा है।
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UKAT-23/2025/|/9499/2025/77-3-2025 निर्मेष कुमार शुक्ल, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, जिलाधिकारी, रायबरेली/उन्नाव/मेरठ/बदायूं| औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक BAe: 3.2025 विषय:- गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपद रायबरेली को भूमि meee हेतु धनराशि में से आवश्यकतानुसार जनपद बदायूं को BO 3.6 करोड़, जनपद उन्‍नाव को रू0 30 saa जनपद मेरठ को रू0 2.36 करोड़ भूमि क्रय हेतु हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में। उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी meh महोदय, ं S.. TTs/96-3/ata बजट दिनांक 04.03.2025 के संदर्भ A मुझे यह कहने का निदेश हआ एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु जिलाधिकारी, रायबरेली कजेि डलिापाधजििटकिा खराीत,े बमदेंा यजूंम काो अरवूश0 े3ष. 6ध नरकारोशडि़ , रूa0 t60i.00n सार को रू0 2.36 करोड़ की धनराशि हस्तान्तरित प्रदान करते हैं:- (|) जिलाधिकारी, रायबरेली दूवारा गंगा रू0 60.00 करोड में से जिलाधिकारी, तथा जिलाधिकारी, मेरठ को रू0 2. (2) जिलाधिकारी, बदायूं, racks m परियोजना के भूमि क्रय हेतु रू0 30.00 करोड़ तथा जिलाधिकारी, मेरठ निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति हेतु डिपाजिट खाते में जमा अवशेष धनराशि 0 3.6 करोड़, जिलाधिकारी, उन्नाव को BO 30.00 करोड़ ड़ की धनराशि तत्काल हस्तान्तरित किया जायेगा। cant परियोजना हेतु भूमि क्रय के fae केवल तात्कालिक ही डिपाजिट खाते से करेंगे तथा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यूपीडा यथासमय प्रेषित करेंगे। (3) ननाव, मेरठ का यह दायित्व होगा कि धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के Seas) नुमोदनोपर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- के सैख्या-/2024/बी--294/दस-2024-23/2024 दिनांक 04.03.2024 दवारा जारी दिशा ne अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (4) shar यह दायित्व होगा कि वह आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित करते समय व्यय की गयी धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट कर लेंगे। भवदीय, (निर्मेष कुमार शुक्ल) उप सचिव। I- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एव दिनाक तदैव। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- oa निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। निजी सचिव, AIO राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज। महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ। = ५ मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रायबरेलली/उन्नाव/मेरठ/बदायूं। १ 7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ । 8.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। SS S © FwWN = © 9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० |I40.. विवतित््तत न(िईय-ं6त)्र कअ, नयुूभपीाडगा।-6/औद्योगिक विकास mR १3 {2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- Oy 3. गार्ड फाइल। Cy we आज़ा से, रे (निर्मेष कुमार शुक्ल) eS उप सचिव। I- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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