Date: 2026-01-10Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
जनपद बलिया में स्थित दोहरीघाट सहायक पम्प नहर एक्वाडक्ट के आन्तरिक सेक्शन में किमी० 0.300 से किमी० 5.500 तक पी०डब्ल्यू०पी० 854 तथा सी०टी०ई० 110 द्वारा वाटर प्रूफिंग एवं किमी० 1.200 से किमी० 5.500 तक जीर्णोद्धार कार्य की परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।
ज़रूर, यहां सारांश दिया गया है:
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ बलिया जिले में दोहरीघाट सहायक पंप नहर एक्वाडक्ट के आंतरिक खंड के नवीनीकरण और जलरोधीकरण के लिए प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी प्रदान करता है। परियोजना में PWP 854 और CTE 110 द्वारा किमी 0.300 से किमी 5.500 तक जलरोधीकरण और किमी 1.200 से किमी 5.500 तक जीर्णोद्धार शामिल है। इस परियोजना के लिए कुल लागत ₹ 2286.29 लाख है, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) के लिए बजट से ₹ 3,00,00,000 की शुरुआती किश्त जारी की गई है।
**मुख्य बातें**
*तकनीकी मंजूरी और निर्माण:*
* परियोजना शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है।
* निर्माण के दौरान मात्राओं की सटीकता सुनिश्चित करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व कार्यपालक एजेंसी और सिंचाई विभाग का होगा।
* यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परियोजना का निर्माण समय पर पूरा हो जाए।
*वित्तीय नियम और व्यय:*
* आवंटित धनराशि का उपयोग सभी प्रासंगिक वित्तीय विनियमों और सरकारी आदेशों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।
* स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत परियोजना के लिए किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर सिंचाई विभाग उत्तरदायी होगा।
* स्वीकृत धनराशि को एकमुश्त नहीं निकाला जाना चाहिए और आहरण आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए। निकाली गई धनराशि को बैंक खातों या डाकघर जमाओं में नहीं रखा जाना चाहिए।
*परियोजना योजना और निगरानी:*
* यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए कि प्रस्तावित कार्य दोहराया न जाए या पहले से ही किसी अन्य योजना के तहत शामिल न हो।
* निर्माण लागत और वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य है।
* किए गए कार्यों पर उपकर के रूप में एकत्रित की गई धनराशि को श्रम विभाग को देनी होगी।
* विभाग के संबंधित अधिकारियों को किसी भी वित्तीय अनियमितता का संपूर्ण उत्तरदायित्व उठाना होगा।
*अनुपालन और रिपोर्टिंग:*
* परियोजना पर काम शुरू करने से पहले सभी आवश्यक कानूनी अनुमोदन और पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियां प्राप्त की जानी चाहिए।
* सुनिश्चित करें कि परियोजना के तहत किए गए काम की विशिष्टताएँ, मानक और गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।
* कार्य की समाप्ति पर कार्य के लेखा-जोखा और व्यय किए गए धन के विवरण को समय पर वित्त विभाग को उपलब्ध कराना होगा।
**प्रभाव विश्लेषण**
प्रमुख हितधारकों की पहचान और उनकी प्रतिक्रिया या अपेक्षित कार्रवाई।
**हितधारक:** सिंचाई और जल संसाधन विभाग
**प्रभाव:** परियोजना कार्यान्वयन, वित्तीय अनुपालन और समग्र परियोजना प्रबंधन के लिए जिम्मेदार।
**आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करना कि परियोजना वित्तीय विनियमों का अनुपालन करती है, समय पर पूरी हो जाए और किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए उत्तरदायी हो।
**हितधारक:** मुख्य अभियंता और क्षेत्रीय अभियंता
**प्रभाव:** परियोजना के विनिर्देशों, मानकों और गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार।
**आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा हो और स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट और कार्यों की तस्वीरों को परियोजना हेतु आगामी आवश्यकता जमा करते समय प्रस्तुत करें।
**हितधारक:** वित्त नियंत्रक
**प्रभाव:** धन के व्यय की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार कि ट्रेजरी से धन की निकासी केवल जरूरत के हिसाब से की जाए।
**आवश्यक कार्रवाई:** आवश्यक होने पर आवश्यक धनराशि का ट्रेजरी से आहरण सुनिश्चित करना और संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करना।
**हितधारक:** श्रम विभाग
**प्रभाव:** परियोजना पर श्रमिकों से संबंधित धन प्राप्त करना।
**आवश्यक कार्रवाई:** परियोजनाओं के तहत किए गए कार्यों के लिए 1% श्रम उपकर प्राप्त करना।
Key Entities Referenced
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०: उत्तर प्रदेश का सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जो परियोजना के कार्यान्वयन और धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार है।
जनपद बलिया: वह ज़िला जहाँ दोहरीघाट सहायक पम्प नहर एक्वाडक्ट स्थित है, जो परियोजना का स्थान है।
दोहरीघाट सहायक पम्प नहर एक्वाडक्ट: बलिया जिले में स्थित सहायक पम्प नहर एक्वाडक्ट, जिसके जीर्णोद्धार और वाटर प्रूफिंग के लिए परियोजना प्रस्तावित है।
उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, जो परियोजना के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर रही है।
प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ: सिंचाई और जल संसाधन विभाग, उ०प्र० के प्रमुख अभियन्ता, जिनके पत्रों और प्रस्तावों पर विचार किया गया है।
स(cid:201)ं या-17/2026/503P/25-27-िसं०-4-001-CN-1960023
(cid:292)ेषक,
रमा का(cid:219)त वमा(cid:91),
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िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग,
उ०(cid:292)०, लखनऊ ।
िसंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ: (cid:465)दनांक 10-01-2026
(cid:466)वषय: जनपद बिलया म(cid:581) (cid:468)(cid:232)थत दोहर(cid:547)घाट सहायक प(cid:224) प नहर ए(cid:200) वाड(cid:200) ट के आ(cid:219) त(cid:464)रक स(cid:200)े शन म(cid:581) (cid:465)कमी० 0.300 से
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महोदय,
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स(cid:201)ं या-1270/1900/प(cid:464)रयोजना/कै(cid:224) प/बजट, (cid:465)दनांक 14.08.2025 के (cid:292)(cid:232) ताव एव ं प(cid:287) सं(cid:201) या-1596/1900/
प(cid:464)रयोजना/कै(cid:224) प/बजट, (cid:465)दनांक 06.10.2025 क(cid:551) आ(cid:201) या के (cid:272)म म(cid:581) मुझे यह कहने का िनदेश हुआ है (cid:465)क “जनपद
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(cid:465)कये जाने के िलए िन(cid:224) निल(cid:468)खत शत(cid:607)/(cid:292)ितब(cid:219) ध(cid:585) के अधीन (cid:302)ी रा(cid:207) यपाल सहष (cid:91) (cid:466)व(cid:215) तीय (cid:232) वीकृित (cid:292)दान करते ह(cid:583) :-
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2. (cid:292)ायोजना पर मा(cid:287)ाओ ं को िनमा(cid:91)ण के समय सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कए जाने का पूण (cid:91) उ(cid:419)रदािय(cid:215)व कायद(cid:91) ायी सं(cid:232)था/िसंचाई
एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग का होगा ।
3. (cid:292)ायोजना का िनमा(cid:91)ण काय (cid:91) ससमय पूण (cid:91) करा िलया जाना सिुन (cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जाएगा ।
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जाएगा ।
5. (cid:232)वीकृत धनरािश का उपयोग (cid:232)वीकृत प(cid:464)रयोजना पर ह(cid:547) (cid:465)कया जाएगा, अ(cid:219)यथा क(cid:551) (cid:468)(cid:232)थित म(cid:581) (cid:465)कसी (cid:292)कार क(cid:551)
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6. (cid:232)वीकृत धनरािश कोषागार स े एकमु(cid:230)त आह(cid:464)रत न कर आव(cid:230)यकतानुसार आह(cid:464)रत कर (cid:229)यय क(cid:551) जाएगी तथा
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ह(cid:547) िनमा(cid:91)ण काय (cid:91) (cid:292)ार(cid:224)भ कराया जाएगा ।
-2-
1- यह शासनादेश इले(cid:6989)(cid:7069)ािनकली जारी (cid:7408)कया गया ह,ै अत: इस पर ह(cid:7021) ता(cid:6979)र क(cid:7409) आव(cid:7019) यकता नही ह ै।
2- इस शासनादेश क(cid:7409) (cid:7079)मािणकता वबे साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:7004) यािपत क(cid:7409) जा सकती ह ै।-2-
8. (cid:292)ायोजना(cid:219)तग(cid:91)त (cid:292)(cid:232)ता(cid:466)वत काय(cid:607) क(cid:551) (cid:465)(cid:430)राव(cid:466)ृ(cid:419) (डु(cid:220)लीकेसी) को रोकने क(cid:551) (cid:506)(cid:466)(cid:436) से (cid:292)ायोजना क(cid:551) (cid:232)वीकृित से पूव (cid:91)
(cid:292)मुख अिभय(cid:219)ता, िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, लखनऊ (cid:430)ारा सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जाएगा (cid:465)क यह काय (cid:91)
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योजना/काय(cid:272)(cid:91) म म(cid:581) आ(cid:205)छा(cid:465)दत (cid:465)कया जाना (cid:292)(cid:232)ता(cid:466)वत है ।
9. (cid:292)शासक(cid:551)य (cid:466)वभाग (cid:430)ारा से(cid:219)टेज चाजज(cid:566) ((cid:292)ितशत (cid:292)भार),िनमा(cid:91)ण लागत तथा (cid:466)व(cid:419)ीय (cid:232)वीकृित से स(cid:224)ब(cid:468)(cid:219)धत
(cid:466)व(cid:419)ीय (cid:292)ब(cid:219)धन के स(cid:224)ब(cid:219)ध म(cid:581) (cid:466)व(cid:419) (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश स(cid:201)ं या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-
17(4)/75 (cid:465)दनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश स(cid:201)ं या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 (cid:465)दनांक
19.05.2023 म(cid:581) िन(cid:465)हत (cid:465)दशा-िनद(cid:566)श(cid:585) के अनुसार कायव(cid:91) ाह(cid:547) सिुन(cid:468)(cid:433)त क(cid:551) जायेगी ।
10. प(cid:464)रयोजना(cid:219) तगत(cid:91) अिध(cid:437)ान (cid:229)यय/स(cid:219)े टेज क(cid:551) धनरािश समय-समय पर (cid:232) वीकृत/अवमु(cid:416) क(cid:551) जा रह(cid:547) धनरािश
के सापे(cid:162) जमा क(cid:551) जायेगी। अिध(cid:437)ान (cid:229)यय (cid:466)व(cid:419) (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं(cid:201)या-ए-2-23/दस-2011-
17(4)/75, (cid:465)दनांक 25 जनवर(cid:547), 2011 के साथ प(cid:465)ठत शासनादेश सं(cid:201)या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75,
(cid:465)दनांक 11 नव(cid:224)बर, 2014 म(cid:581) िन(cid:465)हत (cid:465)दशा-िनद(cid:566)श(cid:585) के अनुसार कायव(cid:91) ाह(cid:547) सुिन(cid:468)(cid:433)त क(cid:551) जायेगी ।
11. प(cid:464)रयोजना के अ(cid:219)तग(cid:91)त कराये जाने वाले काय(cid:607) पर 1 (cid:292)ितशत लेबर सेस क(cid:551) धनरािश इस शत (cid:91) के अधीन होगी
(cid:465)क (cid:302)म (cid:466)वभाग को उ(cid:416) धनरािश का भुगतान (cid:465)कया जाएगा ।
12. (cid:292)(cid:230) नगत िनमा(cid:91)ण काय (cid:91) हेतु कायद(cid:91) ायी सं(cid:232) थाओं को जो धनरािश अवमु(cid:200) त क(cid:551) जायेगी वह काय (cid:91) क(cid:551) आव(cid:230) यकता
के अनुसार होनी चा(cid:465)हए । (cid:466)वभागा(cid:218) य(cid:162) काया(cid:91)लय म(cid:581) तैनात (cid:466)व(cid:215) त िनयं(cid:287)क का यह उ(cid:215) तरदािय(cid:215) व होगा (cid:465)क
धनरािश का कोषागार से आहरण आव(cid:230) यकता के अनुसार ह(cid:547) कराया जाय(cid:581)। उ(cid:200) त प(cid:464)रयोजना हेतु अवमु(cid:200) त क(cid:551)
जा रह(cid:547) धनरािश का (cid:229) यय (cid:466)व(cid:419) (cid:466)वभाग (आय-(cid:229)ययक) अनुभाग-1 के काया(cid:91)लय-(cid:163)ाप स(cid:201)ं या-6/2025/ बी-1-
352/दस-2025-231/2025, (cid:465)दनांक 27 माच(cid:91), 2025 म(cid:581) एवं (cid:466)व(cid:215) तीय ह(cid:232) तप(cid:468)ु (cid:232)तकाओं के सुसंगत (cid:292)ा(cid:466)वधान(cid:585) तथा
समय-समय पर शासन (cid:430)ारा िनगत(cid:91) शासनादेश(cid:585) के (cid:465)दशा-िनद(cid:566)श(cid:585) के अन(cid:510)ु प (cid:465)कया जायेगा ।
13. प(cid:464)रयोजना के अ(cid:219)तगत(cid:91) स(cid:468)(cid:224)मिलत काय(cid:607) क(cid:551) (cid:466)विश(cid:466)(cid:436)यॉ, मानक/गुणव(cid:419)ा का दािय(cid:215)व स(cid:224)ब(cid:468)(cid:219)धत मु(cid:201)य
अिभय(cid:219)ता, (cid:292)मुख अिभय(cid:219)ता एवं अ(cid:219)य (cid:162)े(cid:287)ीय अिभय(cid:219)ताओं का होगा। उनके (cid:430)ारा यह सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा
(cid:465)क काय (cid:91) िनधा(cid:91)(cid:464)रत समय-सीमा के अ(cid:219) तग(cid:91)त गुणव(cid:419)ा के साथ पूण (cid:91) कर िलए जाएं। प(cid:464)रयोजना हेतु आगामी
मांग के समय पूव (cid:91) म (cid:581) अवम(cid:416)ु क(cid:551) गयी धनरािश स े कराये गये काय(cid:607) का मु(cid:201)य अिभय(cid:219)ता (cid:430)ारा (cid:232)थलीय
िनर(cid:547)(cid:162)ण कर मांग प(cid:287) के साथ िनर(cid:547)(cid:162)ण आ(cid:201)या/काय(cid:607) के फोटो(cid:274)ाफ तथा मांग स े पूव (cid:91) प(cid:464)रयोजना हेतु अवमु(cid:416)
क(cid:551) गयी धनरािश राजकोष से आह(cid:464)रत (cid:465)कये जाने का (cid:292)माण कोषवाणी स(cid:465)हत िसंचाई एवं जल संसाधन
अनुभाग-4 के शासनादेश स(cid:201)ं या-3504/20-27-िसं0-4-21(ड(cid:222) (cid:227) य)ू प(cid:464)र0/2019, (cid:465)दनांक 10.12.2020 म(cid:581) (cid:465)दय े
िनद(cid:566)शानुसार (cid:292)(cid:232)तुत (cid:465)कये जाय(cid:581)गे।
14. (cid:465)कसी भी (cid:292)कार क(cid:551) (cid:466)व(cid:419)ीय अिनयिमतता का सम(cid:232)त उ(cid:419)रदािय(cid:215)व (cid:466)वभाग के संबंिधत अिधका(cid:464)रयो का होगा ।
15. काय (cid:91) पूण (cid:91) होने पर काय (cid:91) के स(cid:224)पर(cid:547)(cid:468)(cid:162)त लेखे तथा (cid:292)(cid:432) गत प(cid:464)रयोजना हेतु अवमु(cid:416) क(cid:551) गयी धनरािश के (cid:229)यय
का (cid:466)ववरण बजट मैनुअल म(cid:581) व(cid:468)णत(cid:91) (cid:292)ा(cid:466)वधान(cid:585) के अ(cid:219) तग(cid:91)त िनधा(cid:91)(cid:464)रत (cid:292)प(cid:287) बी0एम0-8 पर (cid:466)व(cid:419) (cid:466)वभाग एव ं
शासन को (cid:292)ितमाह िन(cid:468)(cid:433)त (cid:510)प से उपल(cid:222)ध कराया जाना सिुन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा।
-3-
1- यह शासनादेश इले(cid:6989)(cid:7069)ािनकली जारी (cid:7408)कया गया ह,ै अत: इस पर ह(cid:7021) ता(cid:6979)र क(cid:7409) आव(cid:7019) यकता नही ह ै।
2- इस शासनादेश क(cid:7409) (cid:7079)मािणकता वबे साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:7004) यािपत क(cid:7409) जा सकती ह ै।-3-
2- इस संबंध म(cid:581) होने वाला (cid:229)यय (cid:509)पये 3,00,00,000 ( (cid:509)पये तीन करोड़ मा(cid:287) ) को चालू (cid:466)व(cid:419)ीय वष (cid:91) 2025-26 के आय-
(cid:229)ययक मे अनुदान सं(cid:201)या 094 लेखा शीषक(cid:91) 4700360511014 स(cid:224)ब(cid:424) काय (cid:91)मानक मद 24 वहृ त िनमा(cid:91)ण काय(cid:91) के नाम े
डाला जायेगा।
3- यह आदेश कं(cid:220)यूटर (cid:430)ारा उ(cid:215)प(cid:219)न सं(cid:201) या-E-8-639-X-2025-26-(cid:465)दनांक: 08-12-2025 मे (cid:292)ा(cid:431) (cid:466)व(cid:419) (cid:466)वभाग क(cid:551)
सहमित से िनगत(cid:91) (cid:465)कये जा रहे है।
भवद(cid:547)य,
रमा का(cid:219)त वमा(cid:91)
संयु(cid:200) त सिचव ।
स(cid:201)ं या-17(1)/2026/503P/25-27-िसं०-4-001-CN-1960023, त(cid:465)(cid:423)नांक
(cid:292)ितिल(cid:466)प-िन(cid:224) निल(cid:468)खत को सूचनाथ (cid:91) एवं आव(cid:230) यक कायव(cid:91) ाह(cid:547) हेतु (cid:292)े(cid:466)षत:-
1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदार(cid:547) (cid:292)थम/(cid:465)(cid:430)तीय), उ0(cid:292)0, (cid:292)यागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा पर(cid:547)(cid:162)ा) (cid:292)थम/(cid:465)(cid:430)तीय, उ0(cid:292)0, (cid:292)यागराज ।
3- (cid:292)मुख अिभय(cid:219) ता (प(cid:464)र0 एवं िनयो0), िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, लखनऊ ।
4- (cid:292)मुख अिभय(cid:219) ता (प(cid:464)रयोजना), िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, लखनऊ ।
5- म(cid:201)ु य अिभय(cid:219) ता (बजट), िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, लखनऊ ।
6- म(cid:201)ु य अिभय(cid:219) ता (अि(cid:274)म िनयोजन), िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, लखनऊ ।
7- म(cid:201)ु य अिभय(cid:219)ता (cid:232) तर-1 (पूव)(cid:91) , गोरखपुर/ म(cid:201)ु य अिभय(cid:219)ता (ग(cid:214) डक), गोरखपुर, िसंचाई एवं जल संसाधन
(cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0 ।
8- म(cid:201)ु य/व(cid:464)र(cid:231) ठ कोषािधकार(cid:547), बिलया, उ०(cid:292)०।
9- (cid:466)व(cid:215) त िनयं(cid:287)क, िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, लखनऊ ।
10- (cid:466)व(cid:215) त (cid:229) यय िनयं(cid:287)ण अनुभाग-8/ िनयोजन अनुभाग-3/िसंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
11- नोडल अिधकार(cid:547)/अनुसिचव (लेखा), िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0 शासन, लखनऊ।
12- गाड(cid:91) फाईल।
आ(cid:163)ा स,े
रमेश च(cid:219)(cid:289)
अनु सिचव ।
1- यह शासनादेश इले(cid:6989)(cid:7069)ािनकली जारी (cid:7408)कया गया ह,ै अत: इस पर ह(cid:7021) ता(cid:6979)र क(cid:7409) आव(cid:7019) यकता नही ह ै।
2- इस शासनादेश क(cid:7409) (cid:7079)मािणकता वबे साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स(cid:7004) यािपत क(cid:7409) जा सकती ह ै।