Home India लोक निर्माण विभाग रिट याचिका सी-सं0-32576/2024 सुशीला पाण्‍डेय बनाम उ0प्र0 राज...
Date: 2026-02-04 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

रिट याचिका सी-सं0-32576/2024 सुशीला पाण्‍डेय बनाम उ0प्र0 राज्‍य एवं अन्‍य में मा0 उच्‍च न्‍यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2024 के अनुपालन में डिक्रीटल मद के अन्‍तर्गत धनावंटन किये जाने के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, प्रस्तुत है अनुरोधित सारांश: **कार्यकारी सारांश** दस्तावेज़ 27.09.2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में रिट याचिका सी-सं0-32576/2024 सुशीला पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य के संबंध में डिक्रीटल मद के अंतर्गत 58,41,552/- रुपये के धन आवंटन को स्वीकृति प्रदान करता है। धनराशि को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जमा किया जाएगा। स्वीकृति 31 जनवरी, 2026 को जारी की गई है। **मुख्य बातें** * **धन आवंटन:** * इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जमा करने के लिए रिट याचिका सी-सं0-32576/2024 के अनुपालन में 58,41,552/- रुपये का आवंटन। * **नियम और शर्तें:** * यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भुगतान से पहले किसी अन्य योजना/मद से याची को धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। * 58,41,552/- रुपये का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान संख्या 058, लेखा शीर्षक 5054808000301 के अंतर्गत न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के भुगतान के लिए व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जाएगा। * **प्राधिकरण:** * यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27-मार्च, 2025 के तहत निर्गत किया जा रहा है। **प्रभाव विश्लेषण** **जिलाधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देवरिया** * **प्रभाव:** उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभार्थी को पहले से भुगतान नहीं किया गया है। * **आवश्यक कार्रवाई:** अंतिम भुगतान करने से पहले, उन्हें यह सत्यापित करना होगा कि किसी अन्य योजना/मद से कोई दोहरा भुगतान नहीं किया गया है। **महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज** * **प्रभाव:** आवंटन के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखांकन। * **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना के लिए, और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। **विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन** * **प्रभाव:** बजट आवंटन की प्रक्रिया। * **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना के लिए, और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। **वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय पत्मख अभियन्ता, उ0प्र0 लखनऊ** * **प्रभाव:** धन का वित्तीय नियंत्रण और उपयोग। * **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना के लिए, और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। **मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देवरिया** * **प्रभाव:** देवरिया में निधि संवितरण का प्रबंधन। * **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना के लिए, और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। **मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ** * **प्रभाव:** धन आवंटन का सामान्य पर्यवेक्षण। * **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना के लिए, और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। **मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर** * **प्रभाव:** गोरखपुर क्षेत्र में परियोजनाओं का पर्यवेक्षण। * **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना के लिए, और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। **अधीक्षण अभियन्ता, देवरिया वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देवरिया** * **प्रभाव:** देवरिया वृत्त में परियोजना की देखरेख। * **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना के लिए, और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। **अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देवरिया** * **प्रभाव:** देवरिया में परियोजना निष्पादन। * **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना के लिए, और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। **वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन** * **प्रभाव:** व्यय को नियंत्रित करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना के लिए, और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। **लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन** * **प्रभाव:** लोक निर्माण से संबंधित नीतियां। * **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना के लिए, और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

Key Entities Referenced

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसका आदेश रिट याचिका सी-सं0-32576/2024 सुशीला पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य के संबंध में है, में धनावंटन के लिए संदर्भित है। लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०: उत्तर प्रदेश का लोक निर्माण विभाग, इस शासनादेश का क्रियान्वयन करता है। रिट याचिका सी-सं0-32576/2024 सुशीला पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य: एक रिट याचिका जिसके अनुपालन में न्यायालय के आदेशानुसार भुगतान के लिए धनराशि आवंटित की जा रही है। उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार, जिसके द्वारा यह शासनादेश जारी किया गया है। देवरिया: वह ज़िला जहाँ सम्बंधित धन राशि का भुगतान किया जाना है।
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GEAN-I/2026/3S/223093/00-23-7005-4-2025 अभिषेक गंगवार, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, प्रमुख अभियन्ता बजट (क) वर्ग, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ । लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक: 3। जनवरी, 2026 विषय- रिट याचिका सी-सं0-32576/2024 सुशीला पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में AIO उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2024 के अनुपालन में डिक्रीटल मद के अन्तर्गत धनावंटन किये जाने के संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (परिवाद), बजट (ख) वर्ग, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के VaAh-2885SOUH0(G)/Fl-5/S0UH0-265/2025, दिनांक 23.2.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त Re याचिका सी- सं0-32576/2024 सुशीला पाण्डेय बनाम 50प्र0 राज्य एवं अन्य A मा0 उच्च न्‍यायात्रय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2024 के अनुपालन में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में धनराशि जमा करने हेतु FO 58,44,552/-(eUa अट्ठावन लाख इकतालीस हजार पांच at बावन मात्र) का आवंटन डिक्रीटल मद से किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों (() सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी /अधिशासी अभियन्ता, Weds खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देवरिया द्वारा अंतिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नहीं हुआ है। (2) इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 58,4,552 (रुपये Hedda लाख इकतालीस हजार पाँच सौ बावन मात्र) को ae वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 505480800030i न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत्‌ निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(3) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT ASAl-6/2025/a-- 352/G4-2025-23/2025, दिनॉक-27-मार्च, 2025 A प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (अभिषेक गंगवार) अनु सचिव। UGAI-/2026/382026/3S/223093/00I-23-7005-4-2025, dq दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक Harel eq प्रेषित- - महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज। 2- जिलाधिकारी, देवरिया। 3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन। 4- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लखनऊ । 5- मुख्य कोषाधिकारी /कोषाधिकारी, देवरिया। 6- मुख्य अभियन्ता (H0-i/2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ। 7- मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर। 8- अधीक्षण अभियमन्ता, देवरिया ga, लोक निर्माण विभाग, देवरिया। 9- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्‍्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देवरिया | 0-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, SOUO शासन। I- लोक निर्माण HqHTT-0, उ0प्र0 शासन। 2- गार्ड फाइल। आज्ञा से, (अभिषेक गंगवार) अनु सचिव। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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