Date: 2021-01-22Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
गोरखपुर िलिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के िनिर्माण कार्य हेतु िवित्त संस्थाओं से िलिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि में से धनराशि रू0 6,60,29,452/- की स्वीकृृिृृति के संबंध में।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ 22 जनवरी, 2021 का एक शासनादेश है, जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर ब्याज के लिए सहायता के रूप में उपलब्ध धनराशि से 6,60,29,452 रुपये की स्वीकृति को सूचित करता है। यह अनुदान वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए है, जिसका भुगतान 1 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021 तक पंजाब नेशनल बैंक को किया जाना है, और कई शर्तों और नियमों के अधीन है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
*स्वीकृत धनराशि:*
* गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए 6,60,29,452 रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
* स्वीकृति 01.01.2021 से 31.03.2021 तक पंजाब नेशनल बैंक को देय ब्याज को कवर करती है।
* अनुदान वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान संख्या-07 लेखा शीर्षक "2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-18-यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)” के तहत प्रदान किया जाता है।
*शर्तें और प्रतिबंध:*
* धनराशि को यूपीडा के बैंक खाते या किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उसी बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए जिससे ऋण निकाला गया था।
* धनराशि केवल तत्काल आवश्यकता के अनुसार निकाली जाएगी, न कि एकमुश्त और मासिक आधार पर निकाली जाएगी।
* स्वीकृत धनराशि पर अर्जित कोई भी ब्याज राजकोष में जमा किया जाएगा।
* यूपीडा को आहरित धनराशि के लिए समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।
* धनराशि का आहरण वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा जारी प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद नियमानुसार किया जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)
**प्रभाव:**
* यूपीडा को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना में योगदान करने वाले ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए 6,60,29,452 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
* यूपीडा को नियमों के अनुसार धनराशि के उपयोग को लेकर अतिरिक्त वित्तीय जवाबदेही और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करना होगा।
**आवश्यक कार्रवाई:**
* यूपीडा को सुनिश्चित करना होगा कि धनराशि ऊपर उल्लिखित शर्तों और प्रतिबंधों के अनुसार उपयोग की जाए।
* यूपीडा को आहरित धनराशि के लिए समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।
* यूपीडा को यह सुनिश्चित करना होगा कि धन सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निकाला जाए।
Key Entities Referenced
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना: गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य।
यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना का कार्यान्वयन करने वाली इकाई।
पंजाब नेशनल बैंक: पंजाब नेशनल बैंक से लिए गए ऋण पर देय ब्याज।
उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार।
लखनऊ: वह स्थान जहाँ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा का कार्यालय स्थित है।
संख्या- 06/202/44/77-3-202-07बजट/2020
प्रेषक,
आनन्द कुमार सिंह,
अनु सचिव,
SOTO शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 22 जनवरी, 202
विषय-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय
ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि में से धनराशि रू0 6,60,29,452/- की स्वीकृति
के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-3054/यूपीडा/08/447, दिनांक 44.04.202 का कृपया संदर्भ
ग्रहण करने का कष्ट करें।
2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-2 में अनुदान संख्या-07
लेखा शीर्षक “2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-8-यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे
परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता-20-सहायता
अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)” में प्राविधानित धनराशि SO 36.35 करोड़ में से पंजाब नेशनल बैंक से लिये
गये ऋण पर दिनांक 07.04.202 से 37.03.202 तक देय ब्याज BO 6,60,29,452/- (रू0 छः करोड़
साठ लाख SAAT हजार चार सौ बावन मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के
अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-
(|) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी
बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में ब्याज की
धनराशि जमा की जायेगी।
(2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा। सम्पूर्ण धनराशि
का आहरण एकमुश्त न करके मासिक आधार पर आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।
(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया जाता है, तो उक्त ब्याज की धनराशि
राजकोष में जमा की जायेगी।
(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय
शासन को उपलब्ध कराया जायेगा
5-
TTT |
(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत
धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप संख्या-
/2020/ बी-4-449/दस-2020-23/2020, दिनांक 24.03.2020 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-
5/2020/बी-4-496/दस-2020- 23/2020,feat@ 44.04.2020, 48.05.2020 wa
29.09.2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।-2-
3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के
लेखा शीर्षक “2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-48- यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे
परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता-20-सहायता
अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)” के ATA डाला जायेगा।
4 उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशा0 Aeq-s-6-48/ea-202 दिनांक
20.0.202 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।
भवदीय,
आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।
aeat-06/202/4()/77-3-202, तदिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
9० महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
वित्त (आय-व्ययक) ATATT-
गार्ड पत्रावली।
74 9 छा : ५? 0० हो
आज्ञा से,
आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।
4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।