**कार्यकारी सारांश**
दस्तावेज़ में जनपद संतकबीर नगर में खलीलाबाद शाखा के किमी0 65.700 पर क्रासरेगुलेटर के निर्माण परियोजना के लिए प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया है। परियोजना की लागत 418.93 लाख रुपये है, जिसमें से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह दस्तावेज़ प्रमुख अभियन्ता और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को संबोधित किया गया है, जिसमें कुछ नियमों और शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
**मुख्य बातें**
* वित्तीय और प्रशासनिक अनुमोदन
* जनपद संतकबीर नगर में खलीलाबाद शाखा के किमी0 65.700 पर क्रासरेगुलेटर के निर्माण परियोजना को 418.93 लाख रुपये का प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन जारी किया गया है।
* वित्त वर्ष 2025-26 के लिए परियोजना के कार्यों पर व्यय के लिए 2.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
* नियम और शर्तें
* कार्य शुरू करने से पहले सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।
* मात्राओं की शुद्धता के लिए कार्यदायी संस्था/विभाग उत्तरदायी होगा।
* परियोजना का निर्माण कार्य समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
* धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जाना चाहिए।
* धनराशि को कोषागार से एकमुश्त नहीं निकाला जाना चाहिए और इसे बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जाना चाहिए।
* निर्माण कार्य शुरू करने से पहले विभाग द्वारा सभी आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां प्राप्त की जानी चाहिए।
* PFAD/व्यय वित्त समिति द्वारा लगाई गई शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
* लेबर सेस और दोहराव से बचाव
* 1% लेबर सेस का भुगतान श्रम विभाग को किया जाना चाहिए।
* परियोजना के तहत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति से बचा जाना चाहिए।
* वित्तीय स्वीकृति और व्यय
* विभाग को समय-समय पर स्वीकृत धनराशि के अनुपात में अधिष्ठान व्यय की धनराशि जमा करनी होगी।
* व्यय को अनुदान संख्या-94-लेखा शीर्षक-4700970511014 के अंतर्गत डाला जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण**
**प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र०, लखनऊ**
* **प्रभाव:** परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार।
* **आवश्यक कार्रवाई:** दस्तावेज़ में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन सुनिश्चित करें और परियोजना को समय पर पूरा करें।
**श्रम विभाग**
* **प्रभाव:** उन्हें श्रमिकों के कल्याण के लिए 1% लेबर सेस प्राप्त होगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** विभाग को धनराशि का भुगतान सुनिश्चित करें।
**वित्त विभाग (आय-व्ययक अनुभाग-1)**
* **प्रभाव:** परियोजना के लिए वित्तीय आवंटन की जिम्मेदारी।
* **आवश्यक कार्रवाई:** अनुदान संख्या-94 के अंतर्गत आवश्यक धनराशि जारी करें।
Key Entities Referenced
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0: उत्तर प्रदेश सरकार का सिंचाई और जल संसाधन विभाग, जो राज्य में सिंचाई परियोजनाओं और जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
जनपद सन्तकबीर नगर: उत्तर प्रदेश का एक जिला, जहां प्रस्तावित परियोजना स्थित है।
वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6: वित्तीय प्रबंधन के लिए एक संदर्भ दस्तावेज, जिसका उपयोग व्यय को विनियमित करने के लिए किया जाता है।
लेखाशीर्षक-4700-97-051-10-14-24: पूंजीलेखा पक्ष के तहत राज्य वित्त पोषित सिंचाई परियोजना का लेखाशीर्षक।
क्रासरेगुलेटर का निर्माण: खलीलाबाद शाखा के किमी0 65.700 पर क्रासरेगुलेटर निर्माण की परियोजना।
संख्या-32/ 2026/ 004/ 90/ 26-27-सिं-9-08 एसणएवी/ 26
प्रेषक,
राजीव कुमार वत्स,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 27 जनवरी, 2026
विषय:- जनपद सन्तकबीर नगर में खलीलाबाद शाखा के किमी0 65.700 पर क्रासरेगुलेटरँ की
परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्यक्त विषयक मुख्य अभियन्त्ता(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसा' OW0 लखनऊ के
पत्र संख्या-2099/ 2496/ परियोजना/ कैम्प/ बजट, दिनांक 08.04.2026 के क्रम में aT का निदेश हुआ है
कि जनपद सनन्तकबीर नगर में खलीलाबाद शाखा के किमी0 65.700 पर क्रा <c की परियोजना की
अनुमोदित BO 48.93 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत =
अनु0 सं0-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजीलेखा पक्ष के ल्लेखाशीर्षक
पोषित सिंचाई परियोजना हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नई) के
रू0 2,00,00,000.00 (रूपये दो करोड़ मात्र) परियोजना
निम्नलिखित शर्तों के
लू वित्तीय वर्ष 2025-26 में
-97-05-0-4-24 राज्य वित्त
धनराशि BO 5000.00 लाख में से
व्यय वहन हेतु आपके निवर्तन पर
अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल | प्रदान करते हैं:-
नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों
() प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय , खण्ड-6 के 3A- 2 UAL-38 में वर्णित
व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर Fi तकनीकी स्वीकृति अवश्य Wa कर ली जायेगी तथा सक्षम
स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त [ ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
(2) मात्राओँ को निर्माण केसमय ये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व. कार्यदायी संस्था / विभाग का
होगा। के
(3) प्रायोजना का निर्मा मय॑ पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) स्वीकृत य हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत
शासनादेशों में Fi | का अनुपालन करते हुये समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
हु स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की
इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का होगा।
कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा
धनराशि बैंक/ डाकघर/ पीएल/ डिपाजिट खाते में न रखी जाय।
(7) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से
प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
(8) प्रयोजनान्तर्गत पी0एफ0ए0डी/ व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित
किया जायेगा।
(9) विभाग अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/ आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा
की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/ GA-2044-47(4)/ 75,
दिनांक 25.07.20i के साथ पठित शासनादेश AEAT-V-2- (606/ Ga-204-7(4)/ 75, दिनांक 7.7.20/4
द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
i- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है(i0) 4 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को sera धनराशि का भुगतान
किया जायेगा।
(i) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (इप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से
पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न
तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
((2) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) HGHT-7 के कार्यालय AT संख्या-6/ 2025/ M-4-352/aqe-2025-
23॥ 2025 दिनांक 27.03.2025 एवं वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-॥ 2023/ ए-2-60/ दस-
2023-7(4)/ 75, दिनांक 7.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-2/ 2023/ ए-2-66/ GA-2023-7(4)/ 75,
दिनांक (9.05.2023 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का
अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 2,00,00,000.00 (रूपये दो करोड़ मात्र) को य॒वर्ष
2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94-लेखा eiWep-47009705i074 सम्बद्ध कार्य म 24 वृहत्
निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। :
3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) AqHT- के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6 -352/ दस-2025-
23॥ 2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक््तवत् प्रतिनिधानित + के अन्तर्गत निर्गत
किये जा रहे हैं।
भवदीय
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव।
संख्या एवं तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य
+ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं Shah) प्रथम/ fe
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, 50प्र0,
3- प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एवं विभाग, S000, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (बजट)/ (अग्रिम एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (सरयू परि0- एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोण्डा।
6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई wd aes विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- अनु सचिव(लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0
शासन। े
8- संगठन)/ नोडल अधिकारी, avis aca, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग,
9- अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
40-
आज्ञा से,
जगराम यादव
उप सचिव।
i- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है