Home India औद्योगिक विकास विभाग निजी भूमि क्रय के सापेक्ष फूड प्रोसेसिंग इकाई स्थापना हेतु म...
Date: 2015-09-15 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

निजी भूमि क्रय के सापेक्ष फूड प्रोसेसिंग इकाई स्थापना हेतु मेसर्स अम्बे एग्रो फूड्स प्राइवेट लि0 बागपत द्वारा भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, नीचे दिए गए नीति पाठ का सारांश है: **कार्यकारी सारांश** 15 सितंबर, 2015 के एक पत्र में, उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी भूमि खरीदने के संबंध में मेसर्स अम्बे एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, बागपत द्वारा भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क के बराबर राशि के प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय मंजूरी दी। यह मंजूरी अवस्थापना और औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रावधानों के तहत है और चालू वित्त वर्ष 2015-16 के लिए सब्सिडी के रूप में की जाती है। **मुख्य बातें** * पात्रता: * उक्त सुविधा अवस्थापना और औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रावधानों के तहत दी जाएगी। * यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इकाई ने आवश्यक स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया है। * वित्तीय पहलू: * उद्योग के आयुक्त और निदेशक के माध्यम से इकाई को निधि उपलब्ध कराई जाएगी। * धनराशि सीधे इकाई के बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। * कुल 80,57,000.00 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। * निगरानी और नियंत्रण: * इकाई को प्रमाणीकरण एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसमें निर्धारित शर्तों का उल्लेख होगा और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने या निर्धारित समय के भीतर अवस्थापना सुविधाओं का उल्लेख होगा। * इकाई के सफल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक गारंटी जमा की जाएगी। * महानिरीक्षक पंजीकरण को उत्पादन शुरू न होने की सूचना दी जानी चाहिए, और छूट के दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। * अनुपालन: * स्वीकृत धनराशि को खर्च करने से पहले वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन के दिशा-निर्देशों का पालन करें। * रिपोर्टिंग: * उद्योग निदेशालय, कानपुर, स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा रखेंगे। * उपयोगिता प्रमाण पत्र औद्योगिक विकास विभाग और वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। **प्रभाव विश्लेषण** आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय * **प्रभाव:** इकाई को धन उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इकाई द्वारा आवश्यक स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया है और सभी प्रासंगिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि इकाई द्वारा आवश्यक स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया है, धनराशि को नियमानुसार उपलब्ध कराएं और उपर्युक्त नीति के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करें। मेसर्स अम्बे एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, बागपत * **प्रभाव:** स्टाम्प शुल्क के बराबर धनराशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी, जिससे लागत कम हो सकती है और खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना में मदद मिल सकती है। * **आवश्यक कार्रवाई:** प्रमाणीकरण एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करें, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करें, प्रमाणीकरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करें और प्रासंगिक आवश्यकताओं और दिशानिर्देशों का पालन करें। महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ.प्र., इलाहाबाद * **प्रभाव:** सरकार के खातों में वित्तीय लेनदेन की जानकारी होगी। * **आवश्यक कार्रवाई:** अपने रिकॉर्ड बनाए रखें। मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर * **प्रभाव:** धन के संवितरण में शामिल होना। * **आवश्यक कार्रवाई:** आदेशानुसार धन वितरित करें। स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग * **प्रभाव:** सुनिश्चित करें कि स्टाम्प शुल्क नियमों का अनुपालन किया जाए और जरूरत पड़ने पर बैंक गारंटी का निपटान किया जाए। * **आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि इकाई द्वारा आवश्यक स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया है।

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश शासन: राज्य सरकार जिसके द्वारा यह पॉलिसी जारी की गई है उद्योग निदेशालय, उ.प्र., कानपुर: वह विभाग जो स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय स्वीकृति के कार्यान्वयन की निगरानी करता है अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012: वह नीति जिसके तहत फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की जाती है मेसर्स अम्बे एग्रो फूड्स प्राइवेट लि०, बागपत: निजी इकाई (प्राइवेट एंटिटी) जिसे फूड प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना के लिए स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति मिल रही है कर एवं निबन्धन विभाग: विभाग जिसका शासनादेश फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को स्टाम्प शुल्क छूट के संबंध में संदर्भित किया गया है
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संख्या: 096/ 77-6- (5-02( Tatz)/ 5 प्रेषक, कंचन वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा मैं, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उ.प्र., कानपुर | औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ:दिनांक 5 विषय: निजी भूमि क्रय के सापेक्ष फूड WRT इकाई स्थापना हेतु मेसर्स अम्बे Va बागपत द्वारा भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क के समतुल्य धनराशि की « स्वीकृति। महोदय, उपर्युक्त विषयक उद्योग निदेशालय, उ.प्र. कानपुर के पत्र Te )आ0ए HeqO-4/ 2044-45 feat i-04-20i5 सपठित पत्रांक 0/ वित्त-4/ स्टाम्प YOu , 4-05-205 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें यह अवगत कराया गया है कि कर विभाग के शासनादेश संख्या- कए0नि0-7-79/ १4-202-32(98)/ 202 दिनांक 05 प्रोसेसिंग इकाई को अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश aifa-20i2 के पैरा-5.. के प्रतिशत स्टाम्प Yow छूट तथा Weat-5.7.2 के अनुसार निजी क्षेत्र से भूमि क्रय करने की की गयी है। तत्क्रम में औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश संख्या-4/ 77-6-3 )5, दिनांक 04-06-20i2 के पैरा-4(॥ के अनुसार संबंधित इकाई- मेसर्स अम्बे एग्रो HSA $ बागपत द्वारा प्रयोजन की पूर्ति कर लेने पर भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क के समतुल्य ९ शि.रुँ.80,57,000.00 की प्रतिपूर्ति किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। ः 2- ... इस संबंध में मुझे. ' निदेश हुआ है कि अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश aifa-202 के कार्यान्वयन ed में चालू वित्तीय वर्ष 2045-46 के आय-व्ययक में रु.।7.50 करोड़ (रु0 सत्रह करोड़ मात्र) की बजट व्यवस्था की गयी है। उक्त धनराशि के सापेक्ष रु0 80,57,00 पी लाख सत्तावन हजार मात्र ) की वित्तीय स्वीकृति स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप Aust क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धो के अधीन निर्गत किए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :- औद्योगिक इकाई को उक्त सुविधा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश alid-20i2 के प्राविधानो के अन्तर्गत दी जाएगी, अतः उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग के माध्यम से संबंधित इकाई को नियमानुसार उपलब्ध करायी जाएगी। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित इकाई द्वारा वांछित स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। (2)... आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा वांछित धनराशि Wa होने पर सम्बन्धित इकाई द्वारा भुगतान की गई स्टैम्प शुल्क के समतुल्य धनराशि का भुगतान सीधे इकाई के द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जायगा। (3) .... इकाई द्वारा प्रमाणीकरण संस्था के साथ एक अनुबन्ध किया जायेगा जिसमें निर्धारित शर्तों का उल्लेख Ud निर्धारित अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने अथवा अवस्थापना सुविधासे सम्बन्धित इकाईयों की दशा में वर्णित प्रयोजन की पूर्ति करने का आश्घासन होगा और उसमें विलम्ब की स्थिति में स्टैम्प इयूटी मैं देय छूट के समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी को निबन्धन विभाग द्वारा भुनाकर धनराशि को निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा कराये जाने की बाध्यता का उल्लेख होगा। निबंधन के पश्चात महाप्रबंधक जिला sae केन्द्र निर्धारित अवधि में इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ न करने अथवा अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित इकाईयों की दशा मैं निर्धारित अवधि में प्रयोजन की पूर्ति न होने की स्थिति मैं 30 दिन के अन्दर इसकी सूचना महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 को उपलब्ध करायेगें तथा महानिरीक्षक निबन्धन बैंक गारंटी को भुनाकर धनराशि को निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करायेंगे ताकि छूट का दुरूपयोग न हो। स्वीकृत धनराशि का लेखा जोखा उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा रखा जाएगा। स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय wo सं 925/ 2a-205-234/ 205 दिनांक 30 मार्च, 20i5 द्वारा जारी fear का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र आयुक्त एवं निदेशक शासन के औद्योगिक विकास विभाग (अलुभाग-6)/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अलुभाग-6 की, कराया जाएगा।| उक्त के संबंध A होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 20 | व्ययक में उद्योग fase की अनुदान संख्या-7 के आयोजनागत पक्ष A लेखा २ 885 उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमश:)-60-अन्य-800-अन्य व्यय एवं औद्योगिक निवेश aiia-20i2 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के नामे डाला भवदीया, (कंचन वर्मा) विशेष सचिव। संख्या: 096(0/ 77-6:5- ददिनां CPN के का री PD को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- पा ) अलुभाग-/ 4 ) अलुभाग-6 अनुभाग-/ 4 FU Ud निबन्धन विभाग (अनुभाग-7) औद्योगिक विकास अनुभाग-2 गार्ड फाइल। आज्ञा से, (कंचन वर्मा) विशेष सचिव।

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