Home India कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्‍दी विवेक कुम...
Date: 2026-01-09 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्‍दी विवेक कुमार शर्मा उर्फ पप्‍पन पुत्र स्‍व0 लालजी, निवासी जनपद-बाराबंकी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्‍बन्‍ध में।

Issued by कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग · कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, यहां एक संक्षिप्त सारांश है: **कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश शासन से जिला कारागार, बाराबंकी में कैद विवेक कुमार शर्मा की समयपूर्व रिहाई पर सरकार के निर्णय से संबंधित है। समीक्षा और संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत इनपुट के आधार पर, उनके अपराध की गंभीरता और समाज पर संभावित प्रभाव के कारण, राज्यपाल ने विवेक कुमार शर्मा को प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 के तहत फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई देने से इनकार कर दिया है। यह निर्णय तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। **मुख्य बातें** * **विषय:** जिला कारागार, बाराबंकी में कैद सिद्धदोष कैदी विवेक कुमार शर्मा की समयपूर्व रिहाई का मामला। * **कैदी विवरण:** विवेक कुमार शर्मा उर्फ पप्पन, निवासी जनपद-बाराबंकी, दहेज के लिए अपनी पत्नी को जलाने के मामले में सजा काट रहा है। * **सजा:** विवेक कुमार शर्मा को 05.11.2022 को 14 साल की कैद की सजा सुनाई गई। * **समीक्षा:** जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट ने विवेक कुमार शर्मा की समयपूर्व रिहाई की सिफारिश नहीं की है, यह हवाला देते हुए कि उसे दोबारा अपराध करने का अवसर है और उसकी रिहाई परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है। * **प्रोबेशन बोर्ड की राय:** प्रोबेशन बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि इस तरह के अपराधियों को जल्दी रिहा करने से समाज में नकारात्मक संदेश जाएगा। * **राज्यपाल का निर्णय:** फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर सिद्धदोष कैदी विवेक कुमार शर्मा को रिहा करने की याचिका को राज्यपाल ने खारिज कर दिया है। **प्रभाव विश्लेषण** **हितधारक:** जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी * **प्रभाव:** सरकार के फैसले को लागू करें। * **आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि विवेक कुमार शर्मा को राज्यपाल के फैसले से तुरंत अवगत कराया जाए। **हितधारक:** अधीक्षक, जिला कारागार, बाराबंकी * **प्रभाव:** विवेक कुमार शर्मा की हिरासत का प्रबंधन करना और सरकार के निर्णय के अनुसार कार्रवाई करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** विवेक कुमार शर्मा की हिरासत बनाए रखें और राज्यपाल के निर्णय के अनुसार कार्रवाई करें। **हितधारक:** कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग * **प्रभाव:** कैदियों के समयपूर्व रिहाई पर नीति और प्रक्रियाओं का प्रबंधन करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** विवेक कुमार शर्मा की समयपूर्व रिहाई पर राज्यपाल के फैसले का दस्तावेजीकरण और अनुपालन। **हितधारक:** पीडितों के परिवार * **प्रभाव:** अपराधियों को दंडित करने में न्याय की भावना में सरकार के फैसले से राहत। * **आवश्यक कार्रवाई:** कोई जरूरी नहीं।

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश: वह राज्य जहां नीति लागू है कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश: विभाग जो कैदियों के प्रशासन और कल्याण के लिए जिम्मेदार है जिला कारागार, बाराबंकी: जेल जहां कैदी, विवेक कुमार शर्मा को कैद किया गया है प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938: वह अधिनियम जिसके तहत विवेक कुमार शर्मा की समयपूर्व रिहाई का अनुरोध किया गया था। विवेक कुमार शर्मा उर्फ पप्पन: दोषी कैदी जिसकी समयपूर्व रिहाई पर विचार किया जा रहा है
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
स(cid:201)ं या-21/2026/1712/22-2-2024-17(751)/2025 (cid:292)ेषक, कमलेश कुमार, उप स(cid:876)चव, उ(cid:215) तर (cid:292)देश शासन। सेवा म(cid:581), पु(cid:871)लस महा(cid:467)नदेशक/महा(cid:467)नर(cid:547)(cid:162)क, कारागार (cid:292)शासन एवं सधु ार सवे ाएं, उ(cid:215) तर (cid:292)देश, लखनऊ। कारागार (cid:292)शासन एवं सधु ार अनुभाग-2 लखनऊ,(cid:465)दनांक: 09 जनवर(cid:547), 2026 (cid:874)वषय:- िजला कारागार, बाराबंक(cid:551) म(cid:581) (cid:467)न(cid:510)(cid:622)ध (cid:871)स(cid:622)धदोष ब(cid:219) द(cid:547) (cid:874)ववेक कुमार शमा(cid:91) उफ(cid:91) प(cid:220) पन पु(cid:287) (cid:232) व0 लालजी, (cid:467)नवासी जनपद-बाराबंक(cid:551) क(cid:551) फाम-(cid:91) ए/लाईस(cid:581)स के आधार पर समयपूव (cid:91) (cid:464)रहाई के स(cid:224) ब(cid:219)ध म(cid:581)। महोदय, उपय(cid:200)ु(cid:91) त (cid:874)वषयक उप महा(cid:467)नर(cid:547)(cid:162)क(मु0), कारागार (cid:292)शासन एवं सधु ार सवे ाएं उ0(cid:292)0, लखनऊ के प(cid:287) स(cid:201)ं या-30396/(cid:292)ो०अनु०(2)-06/2024(बठै क (cid:465)दनाकं -03.10.2024) (cid:465)दनांक-08-10-2024 का कृपया संदभ (cid:91) (cid:274)हण कर(cid:581)। 2- उ(cid:200)त प(cid:287) (cid:622)वारा उपल(cid:222)ध कराये गये (cid:292)(cid:232)तावानुसार िजला कारागार, बाराबंक(cid:551) म(cid:581) (cid:467)न(cid:510)(cid:622)ध (cid:871)स(cid:622)धदोष ब(cid:219) द(cid:547) (cid:874)ववके कुमार शमा(cid:91) उफ(cid:91) प(cid:220) पन प(cid:287)ु (cid:232) व0 लालजी, जो (cid:274)ाम-रामपरु , थाना-मोह(cid:224) मदपुर खाला, जनपद- बाराबंक(cid:551) का (cid:467)नवासी है। वाद(cid:547) क(cid:551) पु(cid:287)ी के गभ (cid:91) होने क(cid:551) सूचना पर उसक(cid:551) ससुराल वाल े मारपीट कर मायके छोड़ जाने के उपरा(cid:219)त आपरेशन (cid:622)वारा प(cid:287)ु ी होन े के उपरा(cid:219)त पुनः ससुराल वापस जाने पर (cid:465)दनाकं 28.09.2016 को बंद(cid:547) न े दहेज म(cid:581) कार क(cid:551) मांग के कारण (cid:292)ता(cid:875)डत कर अपनी प(cid:215)नी को जलाकर मार (cid:465)दया। उ(cid:200)त अपराध हेत ु ब(cid:219) द(cid:547) को एस0ट(cid:547)0 न0ं -24/2017, भा0द0(cid:874)व0 क(cid:551) धारा-304बी, 498ए व 04 डी०पी० ए(cid:200)ट म(cid:581) मा० अपर िजला एवं स(cid:287) (cid:219)यायाधीश, एफ०ट(cid:547)०सी० कोट(cid:91) नं0-36, बाराबंक(cid:551) के आदेश (cid:465)दनांक 05.11.2022 (cid:622)वारा 14 वष (cid:91) के कारावास से दि(cid:214)डत (cid:873)कया गया। ब(cid:219) द(cid:547) (cid:622)वारा (cid:465)दनांक 30.09.2024 तक अप(cid:464)रहार 07 वष,(cid:91) 11 माह, 05 (cid:465)दन तथा सप(cid:464)रहार 08 वष,(cid:91) 03 माह, 26 (cid:465)दन क(cid:551) सजा भोगी गयी है। 3- िजला (cid:292)ोबेशन अ(cid:876)धकार(cid:547), पु(cid:871)लस अधी(cid:162)क एवं िजला मिज(cid:232)(cid:282)ेट, बाराबंक(cid:551) (cid:622)वारा मा० उ(cid:205)चतम (cid:219)यायालय (cid:622)वारा (cid:467)न(cid:465)द(cid:91)(cid:231)ट 05 (cid:466)ब(cid:219)दओु ं क(cid:551) आ(cid:201)या म(cid:581) बंद(cid:547) (cid:622)वारा भ(cid:874)व(cid:231)य म(cid:581) अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने म(cid:581) अश(cid:200)त नह(cid:547)ं होने, जेल म(cid:581) आग े (cid:467)न(cid:510)(cid:622)ध करने का साथक(cid:91) (cid:292)योजन होने, पुनः अपराध करने क(cid:551) स(cid:224)भावना से इंकार नह(cid:547)ं (cid:873)कये जान े एव ं बदं (cid:547) के प(cid:464)रवार क(cid:551) सामािजक व आ(cid:876)थक(cid:91) दशा समयपूव (cid:91) (cid:464)रहाई हेतु उपय(cid:200)ु त नह(cid:547)ं होने क(cid:551) आ(cid:201)या अ(cid:873)ं कत करत े हुए समयपूव (cid:91) (cid:464)रहाई क(cid:551) स(cid:232)ं तु(cid:467)त नह(cid:547)ं क(cid:551) गयी है। 4- (cid:292)ोबेशन बोड (cid:91) का अ(cid:871)भमत है (cid:873)क ब(cid:219)द(cid:547) (cid:465)दनांक 28.09.2016 को बदं (cid:547) न े दहेज म(cid:581) कार क(cid:551) मांग के कारण (cid:292)ता(cid:875)डत कर अपनी प(cid:215)नी को जलाकर मार (cid:465)दया। इस तरह के अपरा(cid:876)धय(cid:585) क(cid:551) समयपूव (cid:91) (cid:464)रहाई स े समाज म(cid:581) (cid:219)या(cid:467)यक (cid:292)णाल(cid:547) के बारे म(cid:581) (cid:874)वपर(cid:547)त संदेश जायेगा। बंद(cid:547) (cid:622)वारा पुनः अपराध क(cid:551) स(cid:224)भावना स े इ(cid:219)कार नह(cid:547)ं (cid:873)कये जान े एव ं बंद(cid:547) के प(cid:464)रवार क(cid:551) सामािजक व आ(cid:876)थक(cid:91) दशा समयपूव (cid:91) (cid:464)रहाई हेत ु उपयु(cid:200)त नह(cid:547)ं होन े का अंकन िजला (cid:292)ोबेशन अ(cid:876)धकार(cid:547), पु(cid:871)लस अधी(cid:162)क एवं िजला मिज(cid:232)(cid:282)ेट (cid:622)वारा (cid:467)न(cid:465)द(cid:91)(cid:231)ट 05 (cid:466)ब(cid:219)दओु ं क(cid:551) आ(cid:201)या म(cid:581) (cid:873)कया गया है। इस (cid:292)कार ब(cid:219)द(cid:547) (cid:622)वारा (cid:873)कये गय े अपराध क(cid:551) ग(cid:224)भीरता एवं जघ(cid:219)यता, िजला (cid:292)ोबेशन अ(cid:876)धकार(cid:547), पु(cid:871)लस अधी(cid:162)क एवं िजला मिज(cid:232)(cid:282)ेट (cid:622)वारा ब(cid:219)द(cid:547) क(cid:551) समयपूव (cid:91) (cid:464)रहाई का (cid:874)वरोध (cid:873)कये जाने के (cid:506)ि(cid:231)टगत (cid:874)(cid:292)जनस (cid:91) (cid:464)रल(cid:547)ज आंन (cid:292)ोबेशन ए(cid:200)ट-1938 क(cid:551) धारा-2 के अ(cid:219)तगत(cid:91) (cid:871)स(cid:622)धदोष बंद(cid:547) (cid:874)ववेक कुमार शमा(cid:91) उफ(cid:91) प(cid:220)पन प(cid:287)ु (cid:232)व० लालजी को फाम-(cid:91) ए लाईस(cid:581)स के आधार पर (cid:464)रहा (cid:873)कये जाने क(cid:551) स(cid:232)ं तु(cid:467)त नह(cid:547)ं क(cid:551) गयी है। 1- यह शासनादेशइले(cid:200)(cid:282)ा(cid:467)नकल(cid:547) जार(cid:547) (cid:873)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232)त ा(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है । इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:872)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे स(cid:215) या(cid:874)पत क(cid:551) जा सकती है ।5- अतः उपय(cid:200)ु(cid:91) त व(cid:872)णत(cid:91) त(cid:216)य(cid:585) के प(cid:464)र(cid:292)े(cid:234)य म(cid:581) मझु े यह स(cid:876)ू चत करने का (cid:467)नदेश हुआ है (cid:873)क िजला कारागार, बाराबंक(cid:551) म(cid:581) (cid:467)न(cid:510)(cid:622)ध (cid:871)स(cid:622)धदोष ब(cid:219) द(cid:547) (cid:874)ववेक कुमार शमा(cid:91) उफ(cid:91) प(cid:220) पन (ब(cid:219) द(cid:547) स(cid:201)ं या-321/2022) पु(cid:287) (cid:232) व0 लालजी, (cid:467)नवासी जनपद-बाराबंक(cid:551) को यू०पी० (cid:874)(cid:292)जनस (cid:91) (cid:464)रल(cid:547)ज आंन (cid:292)ोबेशन ए(cid:200)ट, 1938 क(cid:551) धारा-2 के (cid:292)ा(cid:874)वधान(cid:585) के अ(cid:219)तगत(cid:91) फाम-(cid:91) ए/लाईस(cid:581)स के आधार पर मिु (cid:200)त का पा(cid:287) नह(cid:547)ं पाया गया है। अतएव उ(cid:200)त ब(cid:219)द(cid:547) क(cid:551) फाम-(cid:91) ए/लाइस(cid:581)स पर मुि(cid:200)त स(cid:224)यक् (cid:874)वचारोपरा(cid:219)त (cid:302)ी रा(cid:207)यपाल (cid:622)वारा अ(cid:232)वीकार कर द(cid:547) गयी है। तदनुसार उसके फाम-(cid:91) ए पर शासन के आदेश अ(cid:873)ं कत करके एतद(cid:622)वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया (cid:292)ाि(cid:220)त (cid:232)वीकार करत े हुए शासन के (cid:467)नणय(cid:91) स े ब(cid:219)द(cid:547) को त(cid:215)काल अवगत कराने का क(cid:231)ट कर(cid:581)। संल(cid:202) नक: यथोप(cid:464)र। (ब(cid:219) द(cid:547) का फाम-(cid:91) ए एवं सम(cid:232) त प(cid:287)ा(cid:465)द स(cid:465)हत) भवद(cid:547)य, कमलशे कुमार उप स(cid:876)चव। स(cid:201)ं या-21/2026/1712(1)/22-2-2024 त(cid:181)(cid:465)दनाकं ... (cid:292)(cid:467)त(cid:871)ल(cid:874)प (cid:467)न(cid:224) न(cid:871)ल(cid:872)खत को सचू नाथ (cid:91) एवं आव(cid:230) यक कायव(cid:91) ाह(cid:547) हेतु (cid:292)े(cid:874)षत:- 1- िजला मिज(cid:232) (cid:282)ेट, बाराबकं (cid:551)। 2- अधी(cid:162)क, िजला कारागार, बाराबंक(cid:551)। 3- (cid:467)नजी स(cid:876)चव, मा0 मं(cid:287)ी, कारागार (cid:292)शासन एव ं सुधार (cid:874)वभाग, उ0(cid:292)0 को मा0 म(cid:287)ं ी जी के सचू नाथ।(cid:91) 4- (cid:467)नजी स(cid:876)चव, मा0 रा(cid:207) यम(cid:287)ं ी, कारागार (cid:292)शासन एव ं सुधार (cid:874)वभाग, उ0(cid:292)0 को मा0 म(cid:287)ं ी जी के सूचनाथ।(cid:91) 5- गाड (cid:91) फाईल। आ(cid:163)ा से, ममता (cid:302)ीवा(cid:232) तव अनु स(cid:876)चव। 1- यह शासनादेशइले(cid:200)(cid:282)ा(cid:467)नकल(cid:547) जार(cid:547) (cid:873)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232)त ा(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है । इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:872)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे स(cid:215) या(cid:874)पत क(cid:551) जा सकती है ।शासनादेश सं(cid:201) या-21/2026/1712/22-2-2024-17(751)/2025 (cid:465)दनांक: 09 जनवर(cid:547), 2026 का संल(cid:202) नक सरकार के आदेश िजला कारागार, बाराबकं (cid:551) म(cid:581) (cid:467)न(cid:510)(cid:622)ध (cid:871)स(cid:622)धदोष ब(cid:219)द (cid:547) (cid:874)ववेक कुमार शमा(cid:91) उफ(cid:91) प(cid:220) पन प(cid:287)ु (cid:232) व0 लालजी, जो (cid:274)ाम-रामपुर, थाना-मोह(cid:224) मदपुर खाला, जनपद-बाराबंक(cid:551) का (cid:467)नवासी है। वाद(cid:547) क(cid:551) पु(cid:287)ी के गभ (cid:91) होने क(cid:551) सूचना पर उसक(cid:551) ससुराल वाल े मारपीट कर मायके छोड़ जाने के उपरा(cid:219)त आपरेशन (cid:622)वारा पु(cid:287)ी होने के उपरा(cid:219)त पुनः ससुराल वापस जाने पर (cid:465)दनाकं 28.09.2016 को बंद(cid:547) न े दहेज म(cid:581) कार क(cid:551) मागं के कारण (cid:292)ता(cid:875)डत कर अपनी प(cid:215)नी को जलाकर मार (cid:465)दया। उ(cid:200)त अपराध हेतु ब(cid:219) द(cid:547) को एस0ट(cid:547)0 न0ं - 24/2017, भा0द0(cid:874)व0 क(cid:551) धारा-304बी, 498ए व 04 डी०पी० ए(cid:200)ट म(cid:581) मा० अपर िजला एवं स(cid:287) (cid:219)यायाधीश, एफ०ट(cid:547)०सी० कोट(cid:91) नं0-36, बाराबंक(cid:551) के आदेश (cid:465)दनांक 05.11.2022 (cid:622)वारा 14 वष (cid:91) के कारावास स े दि(cid:214)डत (cid:873)कया गया। ब(cid:219)द (cid:547) (cid:622)वारा (cid:465)दनांक 30.09.2024 तक अप(cid:464)रहार 07 वष,(cid:91) 11 माह, 05 (cid:465)दन तथा सप(cid:464)रहार 08 वष,(cid:91) 03 माह, 26 (cid:465)दन क(cid:551) सजा भोगी गयी है। िजला (cid:292)ोबेशन अ(cid:876)धकार(cid:547), पु(cid:871)लस अधी(cid:162)क एवं िजला मिज(cid:232)(cid:282)ेट, बाराबंक(cid:551) (cid:622)वारा मा० उ(cid:205)चतम (cid:219)यायालय (cid:622)वारा (cid:467)न(cid:465)द(cid:91)(cid:231)ट 05 (cid:466)ब(cid:219)दओु ं क(cid:551) आ(cid:201)या म(cid:581) बंद(cid:547) (cid:622)वारा भ(cid:874)व(cid:231)य म(cid:581) अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने म(cid:581) अश(cid:200)त नह(cid:547)ं होने, जेल म(cid:581) आग े (cid:467)न(cid:510)(cid:622)ध करने का साथक(cid:91) (cid:292)योजन होने, पुनः अपराध करने क(cid:551) स(cid:224)भावना से इंकार नह(cid:547)ं (cid:873)कये जान े एव ं बदं (cid:547) के प(cid:464)रवार क(cid:551) सामािजक व आ(cid:876)थक(cid:91) दशा समयपूव (cid:91) (cid:464)रहाई हेतु उपय(cid:200)ु त नह(cid:547)ं होने क(cid:551) आ(cid:201)या अ(cid:873)ं कत करत े हुए समयपूव (cid:91) (cid:464)रहाई क(cid:551) स(cid:232)ं तु(cid:467)त नह(cid:547)ं क(cid:551) गयी है। (cid:292)ोबेशन बोड (cid:91) का अ(cid:871)भमत है (cid:873)क ब(cid:219)द(cid:547) (cid:465)दनांक 28.09.2016 को बदं (cid:547) न े दहेज म(cid:581) कार क(cid:551) मांग के कारण (cid:292)ता(cid:875)डत कर अपनी प(cid:215)नी को जलाकर मार (cid:465)दया। इस तरह के अपरा(cid:876)धय(cid:585) क(cid:551) समयपूव (cid:91) (cid:464)रहाई स े समाज म(cid:581) (cid:219)या(cid:467)यक (cid:292)णाल(cid:547) के बारे म(cid:581) (cid:874)वपर(cid:547)त संदेश जायेगा। बंद(cid:547) (cid:622)वारा पुनः अपराध क(cid:551) स(cid:224)भावना स े इ(cid:219)कार नह(cid:547)ं (cid:873)कये जान े एव ं बंद(cid:547) के प(cid:464)रवार क(cid:551) सामािजक व आ(cid:876)थक(cid:91) दशा समयपूव (cid:91) (cid:464)रहाई हेत ु उपयु(cid:200)त नह(cid:547)ं होन े का अंकन िजला (cid:292)ोबेशन अ(cid:876)धकार(cid:547), पु(cid:871)लस अधी(cid:162)क एवं िजला मिज(cid:232)(cid:282)ेट (cid:622)वारा (cid:467)न(cid:465)द(cid:91)(cid:231)ट 05 (cid:466)ब(cid:219)दओु ं क(cid:551) आ(cid:201)या म(cid:581) (cid:873)कया गया है। इस (cid:292)कार ब(cid:219)द(cid:547) (cid:622)वारा (cid:873)कये गय े अपराध क(cid:551) ग(cid:224)भीरता एवं जघ(cid:219)यता, िजला (cid:292)ोबेशन अ(cid:876)धकार(cid:547), पु(cid:871)लस अधी(cid:162)क एवं िजला मिज(cid:232)(cid:282)ेट (cid:622)वारा ब(cid:219)द(cid:547) क(cid:551) समयपूव (cid:91) (cid:464)रहाई का (cid:874)वरोध (cid:873)कये जाने के (cid:506)ि(cid:231)टगत (cid:874)(cid:292)जनस (cid:91) (cid:464)रल(cid:547)ज आंन (cid:292)ोबेशन ए(cid:200)ट-1938 क(cid:551) धारा-2 के अ(cid:219)तगत(cid:91) (cid:871)स(cid:622)धदोष बंद(cid:547) (cid:874)ववेक कुमार शमा(cid:91) उफ(cid:91) प(cid:220)पन प(cid:287)ु (cid:232)व० लालजी को फाम-(cid:91) ए लाईस(cid:581)स के आधार पर (cid:464)रहा (cid:873)कये जाने क(cid:551) स(cid:232)ं तु(cid:467)त नह(cid:547)ं क(cid:551) गयी है। उ(cid:200) त के (cid:506)ि(cid:231)टगत स(cid:224) यक् (cid:874)वचारोपरा(cid:219) त (cid:302)ी रा(cid:207) यपाल (cid:622)वारा ब(cid:219) द(cid:547) क(cid:551) फाम-(cid:91) ए/लाइस(cid:581)स के आधार पर समयपूव (cid:91) (cid:464)रहाई अ(cid:232) वीकार कर द(cid:547) गयी है। कमलशे कुमार उप स(cid:876)चव। 1- यह शासनादेशइले(cid:200)(cid:282)ा(cid:467)नकल(cid:547) जार(cid:547) (cid:873)कया गया है, अत: इस पर ह(cid:232)त ा(cid:162)र क(cid:551) आव(cid:230) यकता नह(cid:547) है । इस शासनादेश क(cid:551) (cid:292)मा(cid:872)णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे स(cid:215) या(cid:874)पत क(cid:551) जा सकती है ।

Continue your research