रजिस्टर्ड/सील्ड
उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
AAT-367/2026/556/22-2-2026-7(903)/2023
लखनऊ: दिनांक: 06 अक्टूबर, 2026
आदेश
उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपात्र, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 973 (एक्ट संख्या-2, 974) की धारा-432
के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष sect मदन
(Sec) संख्या-7527) पुत्र CAO रज्जन, निवासी नई बस्ती बंगलावीर, थाना-कोतवाली,...
रजिस्टर्ड/सील्ड उत्तर प्रदेश शासन कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 AAT-367/2026/556/22-2-2026-7(903)/2023 लखनऊ: दिनांक: 06 अक्टूबर, 2026 आदेश उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपात्र, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 973 (एक्ट संख्या-2, 974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष sect मदन
(Sec) संख्या-7527) पुत्र CAO रज्जन, निवासी नई बस्ती बंगलावीर, थाना-कोतवाली, जनपद-कन्नौज, जिसे सत्र परीक्षण Aea-7596/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत AIO अपर सत्र न्यायाधीश! एफ0टी0सी0, कोर्ट HO-44, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 3.07.20i8 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे Al उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 08.08.2022 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है, बंदी cant दिनांक 24.0.2025 तक अपरिहार 7 वर्ष, 04 माह 25 दिन तथा सपरिहार 9 वर्ष, 03 माह (7 दिन की भोगी गयी सजा एवं अच्छे जेल आचरण को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त sect को जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचल्रका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय। कमलेश कुमार उप सचिव। ATI-(367/2026/556()/22-2-2026 तददिनांक | Te | प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- |- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ। 2- जिला मजिस्ट्रेट, कन््नौज। 3- पुलिस अधीक्षक, कनन्नौज। 4- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ। 5- निजी सचिव, माए0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ । 6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन। 7- गार्ड फाइल्र। आज्ञा से, अभय कुमार त्रिपाठी अनु सचिव। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |