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Date: 2017-05-24 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0 लि0, कानपुर की बन्द मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतनादि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम 05 माहों (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) के लिए लेखानुदान के सापेक्ष व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आवंटन/वित्तीय स्वीकृति।

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, यह रहा अनुरोधित नीति पाठ का सारांश: **कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कंपनी लिमिटेड (U.P. State Yarn Co. Ltd.) की बंद पड़ी मिलों की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, खातों की तैयारी और कानूनी खर्चों (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) को सुनिश्चित करने के लिए 12.5 मिलियन रुपये के ऋण के आवंटन के संबंध में स्वीकृति प्रदान करता है। ऋण वर्ष 2017-18 के शुरुआती पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त 2017) के लिए है। ऋण के संवितरण की अंतिम तिथि निर्दिष्ट नहीं है। **मुख्य बातें** * **वित्तीय स्वीकृति:** * उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कंपनी लिमिटेड (U.P. State Yarn Co. Ltd.) के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 12.5 मिलियन रुपये का ऋण स्वीकृत। * यह ऋण कंपनी की बंद पड़ी मिलों की परिसंपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, खाते तैयार करने और कानूनी खर्चों को पूरा करने के लिए है। * **ऋण शर्तें:** * ब्याज दर 15% प्रतिवर्ष है, लेकिन समय पर पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान करने पर 3.50% की छूट लागू होगी, जिससे प्रभावी ब्याज दर 11.50% हो जाएगी। * ऋण का पुनर्भुगतान ब्याज सहित 5 बराबर वार्षिक किश्तों में किया जाएगा, जिसमें पहली किश्त प्राप्ति तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी। * **आवश्यक प्रक्रियाएँ:** * ऋण आहरण के लिए उद्योग के आयुक्त एवं निदेशक, उ.प्र., कानपुर बिल बनाएंगे और कानपुर नगर कोषागार में जमा करेंगे। * अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक के तहत व्यय खाते में डाला जाएगा। * कंपनी को धन के सदुपयोग के बाद सरकार और महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। * ऋणी संस्था को प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करना चाहिए। * आहरण की सूचना बाउचर के साथ महालेखाकार कार्यालय को भेजी जाएगी। **प्रभाव विश्लेषण** **उद्योग के आयुक्त और निदेशक, उत्तर प्रदेश (Commissioner and Director of Industries, UP)** * **प्रभाव:** आवंटित धन का प्रबंधन, संवितरण और निगरानी के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कंपनी लिमिटेड (U.P. State Yarn Co. Ltd.) को धन का वितरण करें और निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार व्यय सुनिश्चित करें। ऋण निकासी के लिए बिलों की व्यवस्था करें। **उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कंपनी लिमिटेड (U.P. State Yarn Co. Ltd.)** * **प्रभाव:** वित्त पोषण प्राप्त होता है और सुरक्षा, खाते तैयार करने और कानूनी खर्चों के लिए धन का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है। * **आवश्यक कार्रवाई:** धन का सदुपयोग सुनिश्चित करें, उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करें और ऋण की शर्तों के अनुसार समय पर पुनर्भुगतान करें। **कोषागार अधिकारी, कानपुर नगर (Treasury Officer, Kanpur Nagar)** * **प्रभाव:** आहरण के लिए बिलों को संसाधित करने में शामिल है। * **आवश्यक कार्रवाई:** उद्योग के आयुक्त और निदेशक, उत्तर प्रदेश (Commissioner and Director of Industries, UP) द्वारा प्रस्तुत बिलों को संसाधित करें। **महालेखाकार (Accounts General), उत्तर प्रदेश** * **प्रभाव:** लेनदेन के लेखांकन और लेखा परीक्षा में शामिल है। * **आवश्यक कार्रवाई:** ऋण प्राप्तियों और भुगतान के लिए कंपनी के खातों का मिलान करें।

Key Entities Referenced

उ0प्र0 स्टेट यार्न कं० लि0, कानपुर: कानपुर में बंद पड़ी मिलों की संपत्तियों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन: उत्तर प्रदेश सरकार का वित्तीय (आय-व्ययक) अनुभाग। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर: कानपुर, उत्तर प्रदेश में उद्योग के आयुक्त और निदेशक। कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी-1-02/दस-2017 -231/2017, दिनांक 02.01.2017: वित्तीय मामलों के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा जारी एक संदर्भित कार्यालय ज्ञापन। शासनादेश संख्या- 3/2017/बी-1-348/दस-2017 -231/2017 दिनांक 20.03.2017: वित्तीय मामलों के संबंध में संदर्भित सरकारी आदेश।
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संख्या- 4/ 20(7/ 689/77--2047-04(aate)/ 2045¢eRs प्रेषक, इन्ट्रसेन, उप सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा मैं, आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर | औद्योगिक विकास अनलुभाग-१ लखनऊ दिनिंक 24 4S)207 विषय: उ0प्र0 स्टेट यार्न HO लि0, कानपुर की dee मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा «व्यवस्था, re तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतनादि के४भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 20:7-8 के प्रथम 05 माहों (अप्रैल, 207 से अगस्त, 207 तक). कै लिए «्लेखानुदान के सापेक्ष व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आवंटन/ वित्तीय स्वीकृति। महोदय, उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री. राज्यपाल महोदय, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 7/2047/a-4-02/Ga-207 -234/207, दिनांक 02.07.207 एवं शासनादेश संख्या- 3/2077/a--348/Ea-207 -284/20i7) eal 20.03.207 में जारी निर्देशों केअनुसरण में उ0प्र0 स्टेट यार्न HO लि0, कानपुर की बन्द मिलों कीं परिसंक्षत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा «स्केलटेन.. स्टाफ के वेतनादि के भुगतान हेतु प्रथम 05 माहों (अप्रैल, 207 से अगस्त, 207 तक) के लिएल्लेखालुदान के सापेक्ष व्यय हेतु रू0 ,25,00,000.00 (रूपया एक करोड़ Ueda लाख मात्र) का ऋण वित्तीय qu 20i7-8 में दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों प्रतिबन्धों पर प्रदान करते So: . उ0प्र0 स्टेट यार्न HO GOH ay के होल्डिंग ऑन ऑपरेशन के लिए वित्तीय वर्ष 2047-8 के बजट में व्यवस्थित धनराशि HO 7,25,00;000.00 (रूपया एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर. ENT अहिरिते कर उ0प्र0 स्टेट यार्न HO FAO, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेंगीं। 2. उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर 5 प्रतिशत (44.5+03.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित _ प्रतिदान, Vd ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर में 3.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अर्थात *इस देशा A ब्याज की प्रभावी दर (.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। aed कोई वितथ a हो। Sih RT का प्रतिदान 5 (पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किश्त प्रास करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किश्तें भी उसी तिथि को धदेय होगी। ऋण/ ब्याज के समय से प्रतिदान/ भुगतान करने A वितथ होने पर निर्धारित (5 (पन्‍्द्रह) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी। 3. उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा fle बनाया जायेगा तथा आहरण हेतु कानपुर नगर कोषागार मैं प्रस्तुत किया जायेगा। 4. स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- (/20(7/at--02/qa- 2077-23/207, दिनांक 02.0:.20i7 एवं शासनादेश संख्या- 3/20i7/ai- -348/ दस-207-23/207 दिनांक 20.03.20i7 में जारी निर्देशों का पूर्णतया कड़ाई से अनुपालनसुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक / वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए। कंपनी द्वारा WA धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृत धनराशि को कोषागार से आहरित कर लिया जाए जिन asa व दिनांक पर धनराशि. निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को भेजी जाए। उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर के लेखा HSH द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगें। उ0प्र0 स्टेट यार्न HO लि0, कानपुर द्वारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखकार,४राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम), ठ0प्र0, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ HMA नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजेः- ONक)- कोषागार का नाम। ख)- चालान संख्या व दिनांक। ग)- जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज। घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया। च)- शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का Aca! छ)- पिछले जमा का सन्दर्भ ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ UL अपने Mal aH मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें। उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 20i7-8 ,कें आय-द्ययंक के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक- '”6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-पूंजी लेखा-0-वस्त्र इद्योगै-90-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में कर्ज-05-50प्र0 स्टेट यार्न कम्पनी THO को क्ँ-30-लिवेश/ ऋण' '. के नामे डाला जायेगा। 2- यह आदेश वित्त (Hea) अनुभाग-। के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- /207/al- -02/aa-207- 23/207, दिनांक 02.0:.20i7 १ एवं* शासनादेश संख्या- 3/207/a--348/aa-20i7-23/20i7, दिनांक 20.03.207 के अन्तर्गत वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं। भवदीय, (इन्ट्रसेन) उपसचिव। TREAT 4/ 207/ 689(4)/77--207-04 (Fate)/ 2045eRA, aaa प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु VV - महालेखाकार (प्रथम) , उ0प्र0, इलाहाबाद। प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट यार्न HO लि0, कानपुर । कोषाधिकारी, कानपुर नगर। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। H कार्यालय-ज्ञाप संख्या- /20i7/a-4-02/qa-207-23/207, दिनांक 02.0:.207 एवं शासनादेश संख्या- 3/20(7/al- -348/qa-20(7-23/20i7 दिनांक 20.03.207 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम A सेन्ट्रल सर्वर पर Sade का कष्ट करें। निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- (/20i7/A -t-02/qa-207- 23/207, दिनांक 02.07.207 एवं शासनादेश संख्या- 3/20(7/ai-7 -348/q8-20:7-23/20i7 दिनांक 20.03.207 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर Sadia का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट यार्न HO लि0, कानपुर को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आबंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। वित्त अधिकारी, ठ0प्र0 स्टेट यार्न HO लि0, कानपुर। नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0शासन। वित्त( आय-व्ययक) अलुभाग-2/4, उ0प्र0 शासन। औद्योगिक विकास अलुभाग-2 गार्ड फाइल। आज्ञा से, (इन्द्रसेन) उपसचिव।

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