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Date: 2018-01-23 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0 लि0, कानपुर की बन्द मिलों के कार्मिकों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु अनुपूरक बजट (प्रथम) में प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आवंटन/वित्तीय स्वीकृति।

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, दस्तावेज़ का सारांश यहां दिया गया है: **कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश राज्य स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड (कानपुर) की बंद मिलों के कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूरक बजट (प्रथम) में आवंटित धन (ऋण) के आवंटन/वित्तीय मंजूरी से संबंधित है। यह दस्तावेज़ 1,31,50,000.00 रुपये (एक करोड़ इकतीस लाख पचास हजार मात्र) के ऋण की शर्तों और प्रतिबंधों को रेखांकित करता है। यह दस्तावेज़ 23 जनवरी 2018 को जारी किया गया था और इसके अनुपालन के लिए विशिष्ट कार्यों की आवश्यकता है। **मुख्य बातें** *निधिकरण एवं स्वीकृति* - उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 में यूपी स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड, कानपुर की बंद मिलों के कर्मचारियों को उनके बकाया वेतन के भुगतान के लिए 1,31,50,000.00 रुपये के ऋण की मंजूरी दी है। - धनराशि उद्योग के आयुक्त और निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर द्वारा निकाली जाएगी और उत्तर प्रदेश राज्य स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड, कानपुर को प्रदान की जाएगी। *ऋण की शर्तें* - ऋण पर ब्याज की अनंतिम दर 15% प्रति वर्ष होगी, जिसमें नियमित पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान पर 3.50% की छूट है, जिससे ब्याज की प्रभावी दर 11.50% हो जाती है। - ऋण का पुनर्भुगतान ब्याज सहित 5 समान वार्षिक किश्तों में किया जाएगा, पहली किश्त प्राप्त होने की तारीख की पहली वर्षगांठ पर देय होगी। - समय पर पुनर्भुगतान में विफलता पर कोई छूट नहीं दी जाएगी और 15% की पूरी ब्याज दर लागू होगी। *प्रक्रियात्मक निर्देश* - उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर के आयुक्त और निदेशक द्वारा धनराशि निकालने के लिए एक बिल बनाया जाएगा, और समाशोधन के लिए कानपुर नगर ट्रेजरी में प्रस्तुत किया जाएगा। - जारी धन का उपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 08/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में उल्लिखित निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए, स्वीकृत सीमा के भीतर किया जाना है। - यह सुनिश्चित करना वित्तीय नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाकार/लेखाकार का कर्तव्य है कि वित्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन किया जाता है। निर्धारित शर्तों में किसी भी तरह के विचलन की सूचना तुरंत वित्त विभाग को दी जानी चाहिए। *अनुपालन एवं रिपोर्टिंग* - कंपनी को धन के उचित उपयोग के बाद सरकार और महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को एक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। - स्वीकृत धनराशि को 31.03.2018 तक ट्रेजरी से निकाल लिया जाना चाहिए, और जानकारी और वाउचर विवरण तुरंत सरकार और महालेखाकार को भेज दिया जाना चाहिए। - धन को पीएलए/जमा खातों में जमा नहीं किया जाना चाहिए, और आवश्यकतानुसार ट्रेजरी से खर्च किया जाना चाहिए। - ऋण का खाता आयुक्त और निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर के लेखा अनुभाग द्वारा रखा जाएगा, जो ब्याज सहित समय पर पुनर्भुगतान की निगरानी करेंगे। - उत्तर प्रदेश राज्य स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड, कानपुर को कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, तिथि और शीर्ष लेखा सहित, ऋण निकासी के बारे में उप महालेखाकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचित करना चाहिए। - उधारकर्ता संस्था को अपनी प्रत्येक वर्षगांठ पर महालेखाकार कार्यालय के साथ अपने खातों का मिलान करना होगा। - वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 08/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 के पैरा 11 में उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। *संबंधित अधिकारी* - सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्देशों का पालन करें और सुनिश्चित करें कि धन के उपयोग के लिए जरूरी कार्रवाई की जाए। **प्रभाव विश्लेषण** *आयुक्त और निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर* **प्रभाव:** इन पर ऋण का वितरण और निगरानी करने की जिम्मेदारी है। **आवश्यक कार्रवाई:** धनराशि निकालें और उत्तर प्रदेश राज्य स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड, कानपुर को उपलब्ध कराएं, और पुनर्भुगतान सहित ऋण की निगरानी के लिए एक खाता बनाए रखें। *उत्तर प्रदेश राज्य स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड, कानपुर* **प्रभाव:** इस निकाय को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। **आवश्यक कार्रवाई:** धनराशि का सदुपयोग करें, सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, और शर्तों के अनुसार ऋण का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करें। *वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाकार/लेखाकार* **प्रभाव:** धन उपयोग का वित्तीय अनुपालन और निरीक्षण करने की जिम्मेदारी है। **आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि धन का उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करते हुए किया गया है, और वित्त विभाग को किसी भी विचलन की रिपोर्ट करें। *उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद* **प्रभाव:** ऋण निकासी और पुनर्भुगतान की सूचना की निगरानी की जानी है। **आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि उत्तर प्रदेश राज्य स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड, कानपुर से सही जानकारी प्राप्त है, और अपने रिकॉर्ड का मिलान करें। *महालेखाकार (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद* **प्रभाव:** धन उपयोग का लेखा-जोखा और मिलान सुनिश्चित करने के लिए। **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करने के लिए उधारकर्ता संस्था के रिकॉर्ड के साथ खातों का मिलान करें कि सब कुछ सही है। *प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड, कानपुर* **प्रभाव:** फंड के कुशल और उचित उपयोग की जिम्मेदारी। **आवश्यक कार्रवाई:** ऋण का सदुपयोग और उचित प्रबंधन सुनिश्चित करें। *वित्त विभाग* **प्रभाव:** अनुमोदन को निर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन की निगरानी की जिम्मेदारी है। **आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि शर्तें और प्रक्रियाएँ पूरी हो रही हैं, और मामले को अप-टू-डेट रखने के लिए किसी भी विचलन को तुरंत रिपोर्ट करें।

Key Entities Referenced

उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं० लि०, कानपुर: कानपुर स्थित उत्तर प्रदेश राज्य स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड, जिसकी बंद मिलों के कर्मचारियों के बकाया भुगतान के संबंध में यह नीति है। अनुपूरक बजट (प्रथम): वित्तीय वर्ष 2017-18 में उ०प्र० स्टेट स्पिनिंग कं० लि०, कानपुर की बन्द मिलों के कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए आवंटित अतिरिक्त बजट। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2: वित्त विभाग का अनुभाग जिसके शासनादेश में उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं० लि०, कानपुर की बन्द मिलों के कार्मिकों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु अनुपूरक बजट (प्रथम) के रूप में रू0 1,31,50,000.00 के आवंटन के संबंध में निर्देश हैं। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर: अधिकारी जो उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं० लि०, कानपुर को धनराशि वितरित करेंगे। कानपुर: उत्तर प्रदेश का शहर, जहां उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं० लि० स्थित है और जहाँ यह नीति लागू है।
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संख्या- 4/ 208/ सेवा में, (20/77-4-208-04(Tate)/ 207 जय प्रकाश, अनुसचिव, उ0प्र0 शासन। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर | औद्योगिक विकास अनुभाग- लखनऊ : दिनाक+23 जनवरी, 20i8 विषय: उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग Ho लि0, कानपुर की बन्द मिलों के कार्मिकों के अवशेष eal के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 20i7-8 में व्यय हेतु अनुपूरक बजट (प्रथम) मैं प्राविधानित धनराशि (RM), के आवंटन/ वित्तीय स्वीकृति। महोदय, उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 20/207/Sl-2-4775/GA-207-244/20i7, दिनांक 27-42-2007 में५जारी निर्देशों के अनुसरण में उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0 लि0, कानपुर की बन्द मिलों के कार्मिकों के अवशेष aah भुगतान हेतु अनुपूरक बजट (प्रथम) के रूप में BO (,37,50,000.00 (रूपया एक करोड़ इकत्तीस लाख पचास+४हजार ATA) का ऋण वित्तीय वर्ष 20i7-48 में दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित. शैर्ती/ प्रतिबन्धों पर प्रदान करते हैं- '. उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0लि0, कानपुर की बंद मित्रों. के ' कार्मिकों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 20i7-8 के व्यय हेतु अनुपूरक बजट (प्रथम) A प्रीविधानित धनराशि रू0 7,37,50,000.00 (रूपया एक करोड़ इकत्तीस लाख पचास हजार मात्र) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा आहरित कर उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0लि0, कानपुर को उपलब्ध ATS, जायेंगीं। उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से:ब्याजैध्टर (5 प्रतिशत (44.50+3.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं. ब्याज HT APIA करने पर ब्याज की दर में 3.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अर्थात इस दशा में ब्याज की प्रभावी :टर १.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। बशर्ते कोई वितथ न हो। उपरोक्त ऋण का प्रतिदान 5 (rd) Bata चार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किश्त प्रास करने की तिथि. की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक fed भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण ब्याज के संमय से प्रतिदान/ भुगतान करने में वितथ होने पर निर्धारित 5 (Vege) प्रतिशत की दर पर्‌ Stith cat होगा अर्थात उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी। उक्त धतराशि. के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा तथी६पारण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) HAGA के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 08/207/A- 4-490/A8-207-23/20i7, दिनांक 03.08.20i7 में जारी निर्देशों का पूर्णतया wes से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/ वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाथिकारी (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।कंपनी द्वारा Wa धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृत धनराशि को दिनांक 34.03.20i8 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए जिन asad व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को भेजी जाए। वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशियों को आहरित कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खातों में जमा न किया जाय, आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरित कर व्यय किया जाय। उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर के लेखा HSH द्वारा रखा जायेगा. और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगें। उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0 लि0, कानपुर द्वारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार,«राजकोषे६. कार्यालय महालेखाकार (प्रथम) ठ0प्र0, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का. नाम, बाठउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजें :- —_—क)- कोषागार का नाम। ख)- चालान संख्या व दिनांक। ग)- जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज। घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया। च)- शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ। छ)- पिछले जमा का सन्दर्भ 0. ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने. लेखों“ का TAA महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें। . वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय-ज्ञाप़ AA 08/2047/a-4-4490/E8-207-23/20i7, दिनांक 03.08.20I7 के WER-4 में उल्लिखित शर्तों HT sg से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। 2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 20i7-8 h आय-द्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक- “6860-उपभोक्ता —_— —_— —_— —_— —_— Sai के लिए कर्ज-पूंजी AB-0l-Ta SaT-(90-Adatiel AA तथा अन्य उपक्रमों A कर्ज-04-ठत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि0 को कर्ज-30-निवेश/ BOP नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश वित्त (व्यय. नियंत्रण) अल्लुभाग-6 के आदेश संख्या- वित्त ई0-6-32(20/दस-8, दिनांक 23-04-2048 के अन्तर्गत वित्त विभाग८की सहमति से: जारी किये जा रहे हैं। भवदीय, (जय प्रकाश) अनुसचिव। संख्या-4/ 2078/ '20/ 77--208, तद॒दिनांक प्रत्तिलिपिं निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । - महालेखाकार (प्रथम) SOO, इलाहाबाद। प्रेबन्ध निदेशक, 50U0 स्टेट स्पिनिंग कं0 लि0, कानपुर । कोषाधिकारी, कानपुर नगर। निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 08/2047/a- 4-4490/Ea-207- 23/207, दिनांक 03.08.20i7 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम A Acca सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथायूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग HO लि0, कानपुर को APIA अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आवंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 08/2047/a- 4-4490/Ea-207- 23/207, दिनांक 03.08.20I7 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम मैं सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें। वित्त अधिकारी, उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग HO लि0, कानपुर । नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन। वित्त (आय-व्ययक) अलुभाग-2/4, उ0प्र0 शासन। औद्योगिक विकास अलुभाग-2 गार्ड फाइल। आज़ा से, (जय प्रकाश) अनुसचिव।

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