Date: 2017-05-24Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर की बन्द मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतनादि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम 05 माहों (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) के लिए लेखानुदान के सापेक्ष व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आवंटन/वित्तीय स्वीकृति।
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर की बंद मिलों की परिसंपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखा तैयार करने, कानूनी खर्चों (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) और कंकाल कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के पहले 05 महीनों (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) के लिए लेखानुदान के सापेक्ष व्यय के लिए आवंटित/अनुमोदित ऋण की वित्तीय स्वीकृति को रेखांकित करता है। स्वीकृत ऋण राशि रु35,00,000.00 है जिसे कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन प्रदान किया गया है। यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया है।
**मुख्य बातें**
* **वित्तीय स्वीकृति और उद्देश्य:**
* उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर की बंद मिलों की संपत्तियों की सुरक्षा, लेखों और कानूनी खर्चों के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के पहले 5 महीनों के लिए रु35,00,000.00 (पैंतीस लाख रुपये) का ऋण स्वीकृत किया गया है।
* **वित्तीय पहलू और ब्याज:**
* ऋण पर ब्याज दर अस्थायी रूप से 15% प्रति वर्ष तय की गई है।
* समय पर नियमित रूप से भुगतान करने पर ब्याज दर पर 3.50% की छूट दी जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप 11.50% की प्रभावी ब्याज दर होगी।
* ऋण का भुगतान 5 समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जाएगा, पहली किश्त पहली वर्षगांठ पर देय होगी।
* **व्यय और निकासी प्रक्रिया:**
* धनराशि निकालने के लिए, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर के आयुक्त और निदेशक बिल तैयार करेंगे और इसे निकासी के लिए कानपुर नगर कोषागार में जमा करेंगे।
* **अनुपालन और प्रकटीकरण:**
* कार्यालय ज्ञापन और शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
* निगम को धन के सदुपयोग के बाद सरकार और महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
* कोषागार से निकाली गई राशि से संबंधित विवरण सरकार और महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रदान किए जाएंगे।
* **लेखा और निगरानी:**
* आयुक्त और निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर के लेखा कोष्ठक द्वारा ऋण खाते को बनाए रखा जाएगा।
* वे समय पर ब्याज सहित भुगतान की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे।
* ऋणी इकाई को हर साल अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से करना होगा।
**प्रभाव विश्लेषण**
**आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर**
* **प्रभाव:** उन्हें वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ऊपर वर्णित उद्देश्य के लिए रु35,00,000.00 के ऋण का प्रावधान सौंपा गया है। उन्हें फंड के सदुपयोग को सुनिश्चित करते हुए धन का प्रबंधन और वितरण करना होगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इस राशि को निकालने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यय वित्तीय नियमों के अनुसार हो, और फंड के उपयोग पर सटीक रिकॉर्ड बनाए रखें।
**वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी**
* **प्रभाव:** उन्हें वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
**प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर**
* **प्रभाव:** उन्हें राज्य वस्त्र निगम के भीतर इस वित्त के प्रबंधन और उपयोग के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि फंड का उपयोग आवंटित उद्देश्यों के लिए किया जाए और प्रासंगिक अधिकारियों को नियमित रिपोर्टिंग की जाए।
**महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद**
* **प्रभाव:** उन्हें फंड के उपयोग की निगरानी और लेखा परीक्षा करने की आवश्यकता होगी।
* **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करने के लिए निगम के वित्तीय अभिलेखों की समीक्षा करें कि धनराशि का उपयोग उचित तरीके से किया गया है।
**निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ**
* **प्रभाव:** उन्हें डेटा को केंद्रीकृत सर्वर पर अपलोड करना होगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** फंड से संबंधित विवरण केंद्रीकृत सर्वर पर अपलोड करना और सरकार और प्रबंध निदेशक को लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करना।
Key Entities Referenced
उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर: उत्तर प्रदेश राज्य टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर, जो बंद मिलों की परिसंपत्तियों से जुड़ा है।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन: उत्तर प्रदेश सरकार का वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 जो इस ऋण आवंटन को निर्देशित करता है।
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर: आयुक्त और निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर, बिल बनाने और धनराशि का वितरण करने के लिए जिम्मेदार।
शासनादेश संख्या- 3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017: उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश संख्या- 3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 जो दिशानिर्देश प्रदान करता है।
कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017: उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 जो दिशानिर्देश प्रदान करता है।
संख्या- 2/ 2047/ 445/77--20i7-04 (Fate) / 2045eRA
प्रेषक,
इन्द्रसेन,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा मैं,
आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उ0प्र0, कानपुर |
औद्योगिक विकास अनलुभाग-१ लखनऊ दिनांक<24 Hs, 207
विषय: उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर की बन्द मिलों की परिसम्पत्तियों की«सुरक्षा व्यंवस्था, लेखे तैयार किये
जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के बेतनादि के भुगतान हेतु वित्तीय
वर्ष 20:7-48 के प्रथम 05 माहों (अप्रैल, 20i7 से Hea, _20i7 तक) के लिए 'लेखानुदान के सापेक्ष व्यय
हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आवंटन/ वित्तीय स्वीकृति]
महोदय,
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, वित्त (आय-व्ययक)
अनुभाग-, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप AA /2077/ e- -02/GH-207 -234/207, दिनांक 02.07.207
एवं शासनादेश संख्या- 3/2077/ H- -348/aa-2077, -23/20:7 दिनांक 20.03.207 में जारी निर्देशों केअनुसरण
में उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, Hage की dee मित्रों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये
जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतनादि के भुगतान हेतु प्रथम 05 Hel
(अप्रैल, 207 से अगस्त, 20I7 शतक) के लिए लेखानुदान के सापेक्ष व्यय हेतु रू0 35,00,000.00 (रूपया पैंतीस लाख
मात्र) का ऋण वित्तीय वर्ष६2047<48 FH दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों पर प्रदान करते
. S00 राज्य *वस्त्र निगम लि0, कानपुर के होल्डिंग ऑन ऑपरेशन के लिए वित्तीय वर्ष 20i7-8 के बजट
में व्यवस्थित धनराशि, रू0 35,00,000.00 (रूपया पैंतीस लाख मात्र) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा
आहरित केर ऊँ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेंगीं।
2. Sh ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर 5 प्रतिशत (7.504+3.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु
नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर में 3.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अर्थात इस
दशा में ब्याज की प्रभावी दर (4.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। बशर्ते कोई वितथ न all उपरोक्त ऋण का प्रतिदान
5 (पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किश्त wa करने की तिथि
की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किश्तें भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण/ ब्याज के समय सेप्रतिदान/ भुगतान करने में वितथ होने पर निर्धारित 45 (Vege) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात उस
दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।
3. उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर द्वारा बिल बनाया
जायेगा तथा आहरण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय-ज्ञाप
CRAT- /207/ M- -02/ Ea-2077-23/207, दिनांक 02.0.207 एवं शासनादेश ALAT-3/ 20 7/ बी-|-348/दस-
20(7-23/20I7 दिनांक 20.03.20i7 A जारी निर्देशों का पूर्णतया कड़ाई A अनुपालन laid किया जायेगा
और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तो#का अनुपालन वित्त
नियंत्रक/ वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों, कौ किसी प्रकार
विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरेण सहित तुरन्त
वित्त विभाग को दे दी जाए।
5. कंपनी द्वारा WA धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता VAN UA शासन एवं महालेखाकार,
उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा।
6. स्वीकृत धनराशि को कोषागार से आहरित कर लिया जाए-जिन्न asad व दिनांक पर धनराशि निकाली
जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0, इलाहबाद को भेजी जाए।
7. उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर के लेखा HSH द्वारा रखा जायेगा और वे
उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगें।
8. उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर «द्वारांऋण' आहरण की सूचना उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय
महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि व
लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न fade भेजेः-
(क)- कोषागार का AAI
(ख)- चालान संख्या व दिनांक।
(ग)- जमा धनराशि, किश्त एवं eats
(घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया।
(च)- शासनादेश संख्या AM, एस.एल.आर. का सन्दर्भ।
(छ)- पिछले जमा Gt सन्दर्भ
9 ऋणेी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें।
0.. Se व्यय चालू वित्तीय वर्ष 20:7-48 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -7 के लेखाशीर्षक-”6860-उपभोक्ता
उद्योगों के लिए कर्ज-पूंजी लेखा-0-वस्त्र उद्योग-90 -सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में कर्ज-03-उत्तर प्रदेश
राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड को कर्ज-30-निवेश/ RT '. के ATA डाला जायेगा।2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। H कार्यालय-ज्ञाप संख्या- /207/a- i-02/ea-207-
23/207, दिनांक 02.0:.20i7 एवं शासनादेश संख्या- 3/207/ बी-।-348/ दस-20]7-23/207 दिनांक
20.03.207 के अन्तर्गत वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
भवदीय,
(इन्ट्रसेन)
उपषैसचिव।
संख्या- 2/ 207/ 445(4)/77--207-04 (aate)/ 20i5eRA, aap
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु wed
महालेखाकार (प्रथम), ऊ0प्र0, इलाहाबाद।
प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर ।
कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, SOU, कानपुर .को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत
धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय- ' ज्ञापद.संख्या- /207/a- -02/qa-207-
23/207, दिनांक 02.0.20i7 एवं शासनादेश, AEAn 3/204 7/ A- {-348/ae-20(7-23/207 दिनांक
20.03.207 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम A Arca AM Saag का कष्ट करें।
निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर Ada, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त
धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) HP Hh कार्यालय- AT संख्या- /2047/aAM- t-02/qa-207-
23/207, दिनांक 02.0.207 एवं शासनादेश संख्या- 3/20i7/sl- 4-348/aa-20(7-23/207 दिनांक
20.03.207 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम A सेन्ट्रल सर्वर पर Sadia का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड
आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निर्देशक, SOU0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर को तत्काल अवगत कराने
का कष्ट करें, ताकि आबंदित Gane का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
वित्त अधिकारी, S0YO राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर ।
नियोजन अनुभाग-4,ऊ0प्र0शासन।
वित्त( आय*द्ययक) 5अलुभाग-2/4, उ0प्र0 शासन।
औद्यौगिक६विकास अलुभाग-2
INS, फाइल।
आज्ञा से,
(इन्ट्रसेन)
उपसचिव।