Date: 2017-09-21Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर की बन्द मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतनादि के भुगतान हेतु वित्तीय 2017-18 के अवशेष 07 माहों के व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आबंटन/वित्तीय स्वीकृति।
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर को बंद मिलों की संपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, खातों की तैयारी और कानूनी खर्चों (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) के लिए 2017-18 के वित्तीय वर्ष के शेष 7 महीनों के लिए 50,000,000.00 रुपये का ऋण आवंटित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश को प्रस्तुत करता है। इस ऋण को शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृत किया गया है, जिनमें ब्याज दरें और पुनर्भुगतान कार्यक्रम शामिल हैं। यह आदेश 21 सितंबर, 2017 को जारी किया गया था।
**मुख्य बातें**
*वित्तीय स्वीकृति*
* उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर को होल्डिंग ऑन ऑपरेशन के लिए 2017-18 के वित्तीय वर्ष के बजट में व्यवस्थित 50,000,000.00 रुपये का ऋण प्रदान किया गया।
* कानपुर में आयुक्त और निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश द्वारा राशि निकाली जाएगी और उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर को उपलब्ध कराई जाएगी।
*ब्याज दर और पुनर्भुगतान*
* ऋण पर अनंतिम रूप से 15% प्रति वर्ष की ब्याज दर लगाई जाएगी, लेकिन नियमित पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान पर ब्याज दर में 3.50% की छूट दी जाएगी, जिससे प्रभावी ब्याज दर 11.50% (अनंतिम) होगी।
* उपरोक्त ऋण का भुगतान 5 समान वार्षिक किश्तों में ब्याज के साथ किया जाएगा, पहली किश्त ऋण प्राप्त करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी, और अगली वार्षिक किश्तें भी उसी तिथि को देय होंगी।
* ऋण और ब्याज के समय पर पुनर्भुगतान/भुगतान करने में चूक होने पर 15% की निर्धारित दर पर ब्याज देना होगा, ऐसी स्थिति में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
*आहरण और संवितरण*
* कानपुर में उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के आयुक्त और निदेशक द्वारा राशि निकालने के लिए एक बिल बनाया जाएगा और भुगतान के लिए कानपुर नगर कोषागार में जमा किया जाएगा।
*अनुपालन और रिपोर्टिंग*
* यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया गया है, और यदि कोई विचलन हो तो वित्त विभाग को सूचित किया जाना चाहिए।
* कंपनी द्वारा धन का सदुपयोग करने के बाद, उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार और महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा।
*समय सीमा*
* स्वीकृत धन 31 मार्च, 2018 तक कोषागार से निकाला जाना चाहिए।
* निकाली गई धनराशि की सूचना तुरंत सरकार और महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजी जानी चाहिए।
**प्रभाव विश्लेषण**
**हितधारक:** आयुक्त और निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर
**प्रभाव:** उन्हें 50,000,000 रुपये का ऋण निकालना और उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर को प्रदान करना अनिवार्य है।
**आवश्यक कार्रवाई:** कानपुर नगर कोषागार के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया के लिए एक बिल बनाएं और जमा करें।
**हितधारक:** उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर
**प्रभाव:** उन्हें 2017-18 के वित्तीय वर्ष के शेष 7 महीनों के लिए बंद मिलों की संपत्तियों की सुरक्षा, खातों की तैयारी और कानूनी खर्चों के लिए 50,000,000 रुपये का ऋण प्राप्त होगा।
**आवश्यक कार्रवाई:** प्रदान किए गए धन का कुशलतापूर्वक उपयोग करें, शर्तों का पालन करें, समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित करें और उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करें।
**हितधारक:** वित्त नियंत्रक/ वरिष्ठ लेखाकार/ लेखाकार
**प्रभाव:** वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।
**आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि धन के उपयोग में कोई विचलन न हो, और किसी भी मुद्दे की तुरंत रिपोर्ट करें।
**हितधारक:** महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
**प्रभाव:** उन्हें धन के उपयोग के लिए कंपनी से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।
**आवश्यक कार्रवाई:** प्राप्त दस्तावेजों का मिलान करें और निगरानी करें।
**हितधारक:** निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ
**प्रभाव:** इस राशि को सेंट्रल सर्वर पर अपलोड करना होगा।
**आवश्यक कार्रवाई:** यूजर नेम और पासवर्ड आवंटित करें ताकि आवंटित राशि का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
Key Entities Referenced
उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर: उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर, जिसकी बंद मिलों की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन से संबंधित वित्तीय स्वीकृति और व्यय की बात की जा रही है।
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर: उद्योग के आयुक्त और निदेशक, जो कानपुर में स्थित हैं, इस मामले में धन के संवितरण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, जो इस मामले में वित्तीय स्वीकृति और दिशानिर्देश जारी करने के लिए जिम्मेदार है।
उ0प्र0 शासन: उत्तर प्रदेश सरकार, जो इस नीति का शासी निकाय है।
कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 08/2017/ बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017: वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 का संदर्भित कार्यालय ज्ञापन जो इस वित्तीय स्वीकृति के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है।
संख्या- 8/ 20(7/ (425/
Wc,
सेवा में,
77-4-207-0(बजट) / 205टीसी
जय प्रकाश,
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।
आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, ऊ0प्र0, कानपुर ।
औद्योगिक विकास star: 4 लखनऊ : fedin 2। सितम्बर, 207
विषय: उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम THO, कानपुर की बन्द मित्रों की परिसम्पत्तियों .की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार
किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन: स्टाफ के वेतनादि के भुगतान हेतु
वित्तीय 207-8 के अवशेष 07 माहों के व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आबंटन/ वित्तीय
स्वीकृति।
महोदय,
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है. कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-, उ0प्र0 शासन के
कार्यालय-ज़ाप संख्या- 08/ 20i7/ बी--90/ दस-207-23/:207, दिनांक 03.08.20i7 A जारी निर्देशों के
अनुसरण मैं उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर ar बन्द मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे
तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (ees ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतनादि के भुगतान हेतु
अवशेष 07 माहों के व्यय हेतु FO 50,00,000.00 (रूपया पचास लाख मात्र): का ऋण वित्तीय वर्ष 20i7-8 मैं
दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय: Bev स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों प्रतिबन्धों पर प्रदान करते हैं :-
. 3000 राज्य वस्त्र. निगम ल्रि0, कानपुर के होल्डिंग ऑन ऑपरेशन के लिए वित्तीय वर्ष 20i7-8 के बजट
में व्यवस्थित धनराशि: BO 50,00,000.00 (रूपया पचास लाख मात्र) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0,
कानपुर द्वारा आहरित कर उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेंगीं।
उक्त ऋण पर. अनन्तिम रूप से ब्याज दर ७ प्रतिशत (॥.50+3.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु
नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर में 3.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी,
अर्थात. इस. दशा में ब्याज की प्रभावी दर ॥.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। बशर्ते कोई वितथ a हो।
उपरोक्त ऋण का प्रतिदान 5 (पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की
प्रथम किश्त प्रास करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किश्तें भी उसी तिथि
को देय होगी। ऋण ब्याज के समय से प्रतिदान/ भुगतान करने A वितथ होने पर निर्धारित '5 (पन््द्रह)
प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।
उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर द्वारा बिल बनाया
जायेगा तथा पारण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) AGH के कार्यालय-ज्ञाप
संख्या- 08/ 2047/ H--490/ दस-207-23/ 207, दिनांक 03.08.20i7 मैं जारी निर्देशों का पूर्णतया
कड़ाई से अलुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा।
वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/ वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (जैसी भी
स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का
दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी. जाए।
कंपनी द्वारा WA धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं. महालेखाकार,
उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा।
स्वीकृत धनराशि को दिनांक 34.03.20i8 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए. जिन asad व
दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को
भेजी जाए।
उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर के. लेखा. HSH द्वारा रखा जायेगा और वे
उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी HLT]
उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर द्वारा ऋण SMT AL सूचना उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय
महालेखाकार (प्रथम) SOU0, इलाहाबाद को शासनादेश-की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या,
तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजें :-
(क)- )- कोषागार का AMI
(@)- चालान संख्या व दिनांक।
(ग)- जमा धनराशि, किश्तें एवं 'ब्याज।
(घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया।
(चd)W- - शासनादेश: संख्या AW एस.एल.आर. का सन्दर्भ।
(छ)-) - पिछले जमा का. सन्दर्भ
ऋणी संस्था se FT प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें।
0. वित्त (आय-द्ययक) “अलुभाग-। के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 08/ 20(7/ बी--90/ दस-207-23/ 207,
दिनांक 03.08.207 के Ueat- A उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2- Sh व्यय चालू वित्तीय वर्ष 207-8 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक- "6860-उपभोक्ता
उद्योगों के लिए केजै+पूंजी लेखा-0-वस्त्र उद्योग-90-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में कर्ज-03-50प्र0 राज्य
वस्त्र निगम लिमिटेड को कर्ज-30-निवेश/ ऋण" के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) AGA के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 08/ 2047/ A-4-490/ A-207-
23॥ 207, दिनांक 03.08.20i7 के अन्तर्गत वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
भवदीय,
(जय प्रकाश)
अनुसचिव।संख्या- 8/ 20(7/ (425/ 77-(-20i7, तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
. महालेखाकार (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रबन्ध निदेशक, S0U0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर।
3. कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त
धनराशि को. वित्त (आय-व्ययक) AGH के. कार्यालय-ज्ञाप 08/ 207/ a-t-4490/ ca-207-
23/ 20i7, दिनांक 03.08.207 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम A सेन्ट्रल सर्वर पर sada Hl HE करें तथा
यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम, लि0, कानपुर को
APIA अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आवंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
5. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0, कानपुर को इस अनुरोध के. साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत
धनराशि को. वित्त (आय-व्ययक) HGH के. कार्यालय-ज्ञाप 08/ 207/ a-t-4490/ ca-207-
23/ 207, दिनांक 03.08.20!7 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में...सेन्ट्रल सर्वर W Sadia का कष्ट करें।
6. वित्त अधिकारी, 50U0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अलुभाग-2/ 4, उ0प्र0 शासन|
9. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
0. ams Wesel
आज्ञा से,
(जय प्रकाश)
PATA |