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Date: 2018-01-23 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर की बन्द मिलों के कार्मिकों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु अनुपूरक बजट (प्रथम) में प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आवंटन/वित्तीय स्वीकृति।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर की बंद मिलों के कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में 28,30,000.00 रुपये की राशि के ऋण के रूप में अतिरिक्त बजट के आवंटन और वित्तीय स्वीकृति को सूचित करता है। 23 जनवरी, 2018 को जारी, यह परिपत्र आयुक्त और निदेशक, उद्योग, उ.प्र., कानपुर को आवंटित धन उपलब्ध कराने और निर्दिष्ट नियमों और शर्तों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। यह राशि ब्याज सहित पाँच समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी, जिसकी पहली किश्त ऋण प्राप्ति की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी। **मुख्य बातें** * **वित्तीय स्वीकृति:** * वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 28,30,000.00 रुपये (अट्ठाईस लाख तीस हजार रुपये मात्र) का ऋण स्वीकृत। * अनुपूरक बजट (प्रथम) में आवंटित। * **धन का वितरण और उपयोग:** * आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर को उपलब्ध कराया जाना है। * आवंटित धनराशि का उपयोग केवल बंद मिलों के कर्मियों के बकाये भुगतान के लिए ही किया जाना चाहिए। * **ब्याज दर और पुनर्भुगतान:** * ब्याज दर 15% प्रति वर्ष अनंतिम रूप से ली जाएगी। * नियमित पुनर्भुगतान पर 3.50% की छूट, प्रभावी ब्याज दर 11.50% (अनंतिम) होगी। * पुनर्भुगतान 5 समान वार्षिक किश्तों में होगा, जिसकी पहली किश्त ऋण प्राप्ति की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी। * भुगतान में चूक होने पर 15% की ब्याज दर लागू होगी, और कोई छूट नहीं दी जाएगी। * **व्यय संबंधी प्रक्रिया:** * आयुक्त और निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर द्वारा बिल बनाया जाएगा। * बिल कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। * **अनुपालन और रिपोर्टिंग:** * वित्तीय ज्ञापन संख्या 08/2017/ बी-1-1190/ दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना है। * कंपनी को प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। * स्वीकृत धनराशि को 31-03-2018 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए। * **जिम्मेदारियां** * वित्तीय नियंत्रक/ वरिष्ठ लेखाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन हो रहा है। * ऋणी संस्था अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करे। **प्रभाव विश्लेषण** **आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ.प्र., कानपुर** * **प्रभाव:** उन्हें स्वीकृत राशि का प्रबंधन करना होगा और इसका समय पर वितरण सुनिश्चित करना होगा। * **आवश्यक कार्रवाई:** बिल बनाएं और कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत करें। **उ.प्र. राज्य वस्त्र निगम लि., कानपुर** * **प्रभाव:** कंपनी कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान कर सकती है। * **आवश्यक कार्रवाई:** समय पर धन का उपयोग सुनिश्चित करें, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, और निर्धारित शर्तों के अनुसार ऋण का पुनर्भुगतान करें। **वित्त नियंत्रक/ वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी** * **प्रभाव:** यह सुनिश्चित करना कि धन का उपयोग सरकारी नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाए। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन हो रहा है। **कोषाधिकारी, कानपुर नगर** * **प्रभाव:** फंड के संवितरण की निगरानी। * **आवश्यक कार्रवाई:** आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर द्वारा प्रस्तुत बिलों का संसाधित करना। **कर्मचारी (उ.प्र. राज्य वस्त्र निगम लि. की बंद मिलें)** * **प्रभाव:** बकाया वेतन प्राप्त करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** भुगतान के लिए आवश्यक कोई भी दस्तावेज़ प्रदान करें।

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर: उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर: बंद मिलों के कर्मचारियों के बकाया देयताओं का भुगतान प्राप्त करने वाली मुख्य इकाई (मेन एंटिटी) अनुपूरक बजट (प्रथम), वित्तीय वर्ष 2017-18: वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुपूरक बजट (प्रथम), जिसमे कार्मिकों के बकाया देयताओं के भुगतान हेतु निधि आवंटित की गई है वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2: उत्तर प्रदेश सरकार का वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2: शासकीय आदेश जारी करने में शामिल विभाग। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर: आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर, धनराशि का वितरण करने वाली इकाई। उत्तर प्रदेश शासन: सरकारी अधिकारिता। इस नीति की मंजूरी और कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है।
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संख्या- 03/ 208/ 9/ Wc, सेवा में, 77--208-04(बजट)/ 207 जय प्रकाश. अनुसचिव, उ0प्र0 शासन। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, ऊ0प्र0, कानपुर | औद्योगिक विकास अलुभाग-१ लखनऊ : दिनांक 23 जनवरी, 208 विषय: उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर की dea मिलों के कार्मिकों के अवशेष cal के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 207-8 में व्यय हेतु अनुपूरक बजट (प्रथम) मैं प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आवंटन/ वित्तीय स्वीकृति। महोदय, उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अलुभाग-2 के शासनादेश UAT-20-207/ F-2-4775/ GA-207-244/ 2047, feeteh27-2-20i7 में जारी निर्देशों के अनुसरण A उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर की बन्द मिलों के कार्मिकों के अवशेष cal के भुगतान हेतु अनुपूरक बजट (प्रथम) के रूप में रू0 28,30,000.00 (रूपया अट्ठाईस लाख तीस हजार मात्र) का ऋण वित्तीय वर्ष 207-8 में दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों पर प्रदान करते हैं :- उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर की बंद fact के कार्मिकों के अवशेष cat के भुगतान हेतु वित्तीय प वर्ष 20i7-8 के अनुपूरक बजट (प्रथम) में व्यवस्थित धनराशि BO 28,30,000.00 (रूपया अट्ठाईस लाख तीस हजार मात्र) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा आहरित कर उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेंगीं। उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर 6 प्रतिशत (॥.50+3.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर A 3.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अर्थात इस दशा मैं ब्याज की प्रभावी दर ॥.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। बशर्ते कोई वितथ a हो। उपरोक्त ऋण का प्रतिदान 5 (पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किश्त प्रात करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किश्तें भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण ब्याज के समय से प्रतिदान/ भुगतान करने में वितथ होने पर निर्धारित क5(पन्द्रह) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी। उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा पारण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) HP के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 08/ 207/ बी--90/ दस-207-23/ 207, दिनांक 03-08-20i7 मैं जारी निर्देशों का पूर्णतया osis से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/ वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।कंपनी द्वारा Wa धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण UA शासन Ud महालेखाकार, 300, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृत धनराशि को दिनांक 3-03-20i8 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए जिन asad व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को भेजी जाए। वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशियों को आहरित कर पी0एल0ए0/ डिपाजिट खातों में जमा a किया जाय, आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरित कर व्यय किया जाय। उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर के लेखा HSH द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगें। उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर द्वारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम) SOU0, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजें :- क)- कोषागार का नाम। ख— - चालान संख्या व दिनांक। aT - जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज। घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया। च) - शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ। छ) - पिछले जमा का सन्दर्भ ॥0 ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें। . वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 08/ 2047/ M-i-90/ Ga-207 -234/ 207, दिनांक 03.08.20i7 के प्रस्तर-। A उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। 2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 20i7-48 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक- ''6860-उपभोक्ता ~~ ~ a, , a ee — Sat के लिए कर्ज-पूंजी eai-0t-Te SaT-90-Adotfea AA तथा अन्य उपक्रमों में कर्ज-03-उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड को कर्ज-30-निवेश/ ऋण'' के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 के आदेश संख्या- वित्त $0-6-34(4)/aa-8, दिनांक 23-04- 208 के अन्तर्गत वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं। भवदीय, (जय प्रकाश) अनुसचिव। संख्या- 03/ 2048/ (9( 4)/ 77--208, तददिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु Ved महालेखाकार (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद। प्रबन्ध निदेशक, ऊ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर। कोषाधिकारी, कानपुर नगर। निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 08/ 2047/ बी--90/ ca-207- 237/ 207, दिनांक 03-08-207 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथायूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, 50U0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर को APIA अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आवंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 08/ 2047 / a-i-490/ ca-207- 23/ 207, दिनांक 03-08-207 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम A सेन्ट्रल सर्वर पर Sada का कष्ट RI वित्त अधिकारी, SOU राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर। नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन। वित्त (आय-व्ययक) अलुभाग-2/ 4, उ0प्र0 शासन। औद्योगिक विकास अलुभाग-2 गार्ड फाइल। आज्ञा से, (जय प्रकाश) अनुसचिव।

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