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Date: 2018-01-23 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर की बन्द मिलों के कार्मिकों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु अनुपूरक बजट (प्रथम) में प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आवंटन/वित्तीय स्वीकृति।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़, 23 जनवरी 2018 को जारी किया गया एक सरकारी आदेश है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर की बंद मिलों के श्रमिकों को बकाया भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में 28,30,000.00 रुपये की राशि आवंटित की गई है। यह राशि, पूरक बजट (प्रथम) से ऋण के रूप में दी गई है। इस आदेश में ऋण के वितरण, उपयोग और निगरानी के लिए शर्तें और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। **मुख्य बातें** *वित्तीय आवंटन* * वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 28,30,000.00 रुपये की राशि को पूरक बजट (प्रथम) के माध्यम से मंजूरी दी गई है। * ब्याज दर 15% प्रतिवर्ष (अनंतिम) है, लेकिन नियमित पुनर्भुगतान पर 3.50% की छूट है, जिससे प्रभावी ब्याज दर 11.50% होगी। * ऋण का पुनर्भुगतान ब्याज के साथ 5 समान वार्षिक किश्तों में किया जाएगा। *वितरण और उपयोग* * आयुक्त और निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा धनराशि आहरित की जाएगी और उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर को उपलब्ध कराई जाएगी। * व्यय से पहले, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञापन संख्या- 08/2017/ बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 में जारी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। * कंपनी को धन का उपयोग करने के बाद सरकार और महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। * आहरित धनराशि को पीएलए/डिपॉजिट खातों में जमा नहीं किया जाना चाहिए; आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरित करके व्यय किया जाना चाहिए। * स्वीकृत धनराशि 31-03-2018 तक कोषागार से आहरित की जानी चाहिए। *अनुपालन और निगरानी* * आयुक्त और निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर को ऋण खाते और पुनर्भुगतान की निगरानी करनी चाहिए। * वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। * ऋणी संस्था को आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर महालेखाकार कार्यालय से अपने लेखों का मिलान करना होगा। **प्रभाव विश्लेषण** **उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर** *प्रभाव:* बंद मिलों के श्रमिकों को बकाया भुगतान करने के लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त होगी। *आवश्यक कार्रवाई:* आवंटित राशि का उपयोग स्वीकृत नियमों के अनुसार करें, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, और ऋण के पुनर्भुगतान की निगरानी करें। **आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर** *प्रभाव:* धनराशि के वितरण और उपयोग के लिए जिम्मेदार। *आवश्यक कार्रवाई:* धनराशि आहरित करें, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर को उपलब्ध कराएं, उपयोग की निगरानी करें और ऋण खाते का प्रबंधन करें। **कोषाधिकारी, कानपुर नगर** *प्रभाव:* धनराशि के पारण से संबंधित। *आवश्यक कार्रवाई:* आयुक्त और निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर द्वारा प्रस्तुत बिल स्वीकार करें। **महालेखाकार (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद** *प्रभाव:* धनराशि के उपयोग की निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार। *आवश्यक कार्रवाई:* उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करें और लेखों का मिलान करें।

Key Entities Referenced

उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर: उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर, जो बंद मिलों के कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान से संबंधित है। अनुपूरक बजट (प्रथम) वित्तीय वर्ष 2017-18: वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पहला अनुपूरक बजट, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर को ऋण के रूप में धनराशि का आवंटन और वित्तीय स्वीकृति शामिल है। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2: वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग, जिसके शासनादेश के तहत यह वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर: आयुक्त और निदेशक, उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर, जो धन के आहरण और आवंटन के लिए जिम्मेदार हैं। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, जिसके कार्यालय-ज्ञाप का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।
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GeAM-_04/ 2048/ 9/ 77-I-208-4(astc)/ 207 जय प्रकाश. अनुसचिव, 30U0 शासन। सेवा में, आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, ऊ0प्र0, कानपुर । औद्योगिक विकास अलुभाग-१ लखनऊ : दिनांक 23 बजन॑वरी, 208 विषय: उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर की बन्द मिलों के कार्मिकों के अवशेष cath भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 207-8 में व्यय हेतु अनुपूरक बजट (प्रथम) A प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आवंटन/ वित्तीय स्वीकृति। महोदय, उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का face हुआ है कि वित्त (आयंश्ट्ययक) अलुभाग-2 के शासनादेश संख्या-20/ 2047/ H-2-775/ GA-207-244/ 20i7, feetH27-'2-2047 में जारी निर्देशों के अनुसरण में उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर की बन्द मिलों के कार्मिकों के अर्वशेष५देयों के भुगतान हेतु अनुपूरक बजट (प्रथम) के रूप में रू0 28,30,000.00 (रूपया अट्ठाईस लाख तीस. हजार मात्र) का ऋण वित्तीय वर्ष 207-8 में दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों प्रेत्तिबन्धों पर प्रदान करते हैं :- { उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर की .बंदे.मिलों के कार्मिकों के अवशेष cat के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 20i7-8 के अनुपूरक बजट (प्रथम WA 'ध्यवस्थित धनराशि BO 28,30,000.00 (रूपया अट्ठाईस लाख तीस हजार मात्र) आयुक्त Ud Ale, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा आहरित कर उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर को उपलब्ध*करीई जायेंगीं। 2 उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप: सेन'ब्याज दर ७ प्रतिशत (॥.50+3.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज॑न्का भुगतान करने पर ब्याज की दर में 3.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अर्थात इस दशा में«ब्योज की प्रभावी दर ॥.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। बशर्ते कोई वितथ a हो। उपरोक्त ROH प्रतिदान 5 (पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किश्त We करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक fred at उसी तिथि को देयन्होगी। ऋण ब्याज के समय से प्रतिदान/ भुगतान करने A वितथ होने पर निर्धारित क5(पन्द्रह) प्रत्तिशतेथकी दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी। 3. Sh URI के AT हेतु आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा पारण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। 4° स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) AGA के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 08/ 207/ बी--90/ दस-207-23/ 20i7, दिनांक 03-08-20i7 मैं जारी निर्देशों का पूर्णतया कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/ वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।कंपनी द्वारा Wa धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण UA शासन एवं महालेखाकार, 300, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृत धनराशि को दिनांक 3/-03-20i8 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए जिन asad व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को भेजी जाए। वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशियों को आहरित कर पी0एल0ए0/ डिपाजिट खातों में जमा a किया जाय, आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरित कर व्यय किया जाय। उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर के लेखा HSH द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगें। उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर द्वारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार, राजकीष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम) SOU0, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार /कौ- नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजें :- क)- कोषागार का नाम। ख— - चालान संख्या व दिनांक। aT - जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज। घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया। च) - शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ। छ) - पिछले जमा का सन्दर्भ ॥0 ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपनें लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें। . वित्त (आय-व्ययक) AGH ( के PRAT MT संख्या- 08/ 2047/ बी--90/ दस-207-23/ 207, दिनांक 03.08.2077 के Weat- में उल्लिखिते शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। 2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 20(7-8- औओयं-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक- ''6860-उपभोक्ता ~~ ~ a, , a ee — उद्योगों के लिए कर्ज-पूंजी CE-0l-Ts SAAGO-Adaie क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों A कर्ज-03-उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड को कर्ज-30-निवेश/ RT’ के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश वित्त (व्यय FATA) अनुभाग-6 के आदेश संख्या- वित्त $0-6-32(4)/ दस-8, दिनांक 23-0- 208 के अन्तर्गत वित्त विभाग cht सहमति से जारी किये जा रहे हैं। भवदीय, (जय प्रकाश) PATA | संख्या- 04/ 2048/ 9(4)/ 77-4-20(8, तददिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । महालेखाकार (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद। प्रबन्ध निदेशक, S0U0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर। कोषाधिकारी, कानपुर नगर। निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) AGH के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 08/ 2047/ s-i-490/ दस-207- 237/ 207, दिनांक 03-08-207 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथायूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, 50U0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर को APIA अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आवंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, SOU, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) AGA के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 08/ 2047 / A-i-490/ ca-207- 23/ 20i7, दिनांक 03-08-20i7 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम A सेन्ट्रल सर्वर पर Sada का कष्ट करें। वित्त अधिकारी, 50U0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर। नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन। वित्त (आय-व्ययक) अलुभाग-2/ 4, उ0प्र0 शासन। औद्योगिक विकास अलुभाग-2 गार्ड फाइल। आज्ञा से, (जय प्रकाश) PATA |

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