Date: 2020-09-21Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) के सापेक्ष धनराशि रू0 10.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ 2020-21 वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर की बंद कताई मिलों की संपत्तियों की सुरक्षा, खातों की तैयारी और कानूनी खर्चों के लिए ऋण के रूप में 10.00 लाख की वित्तीय मंजूरी प्रदान करता है। इस मंजूरी के लिए कुछ खास शर्तें और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। यह आदेश 31.03.2021 तक मान्य है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
*ऋण की मंजूरी और वितरण*
- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए 10.00 लाख रुपये के ऋण को मंजूरी दी है।
- कानपुर के उद्योग आयुक्त और निदेशक द्वारा ऋण जारी किया जाएगा।
*ब्याज दर और पुनर्भुगतान*
- ब्याज दर अस्थायी रूप से 14% प्रति वर्ष (11.50+2.50) पर तय की गई है, लेकिन समय पर भुगतान करने पर 2.50% की छूट मिल सकती है, जिससे यह 11.50% रह जाएगी।
- ऋण का पुनर्भुगतान ब्याज सहित 5 बराबर वार्षिक किश्तों में किया जाना है।
- देरी से भुगतान करने पर 15% की दर से ब्याज लगेगा और कोई छूट नहीं मिलेगी।
*धन का आहरण और व्यय*
- कानपुर के उद्योग आयुक्त और निदेशक धनराशि निकालने के लिए बिल बनाएंगे और उसे कानपुर नगर कोषागार में जमा करेंगे।
- व्यय जारी किए गए वित्तीय निर्देशों का पालन करेगा।
*अनुपालन और रिपोर्टिंग*
- पिछली किस्तों को जारी करने के लिए पिछले 3 वर्षों में खर्च का विवरण देना होगा।
- कंपनी को प्रत्येक किस्त के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- अनुमोदित धन को 31.03.2021 तक निकाला जाना चाहिए, और आहरण की जानकारी तुरंत सरकार को भेजनी चाहिए।
*लेखा और निगरानी*
- उद्योग के आयुक्त और निदेशक ऋण का खाता रखेंगे और ब्याज सहित समय पर पुनर्भुगतान की निगरानी करेंगे।
- ऋणी संस्था को महालेखाकार कार्यालय से अपने खातों का मिलान करना होगा।
*लेखांकन विवरण*
- खर्च को "उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण" के तहत डाला जाएगा।
*अनिवार्य अनुपालन*
- निर्दिष्ट सरकारी आदेशों का अनुपालन अनिवार्य है, जिसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि स्वीकृत धनराशि स्वीकृत सीमा के भीतर रहे। वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखाधिकारी निर्धारित शर्तों के अनुपालन की गारंटी देगा।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर।
**प्रभाव:** कंपनी को बंद कताई मिलों की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, खातों की तैयारी और कानूनी खर्चों के लिए वित्तीय सहायता मिलती है।
**आवश्यक कार्रवाई:** कंपनी को धन का कुशलतापूर्वक उपयोग करना होगा, रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी खर्च निर्धारित शर्तों के अनुरूप हों।
**हितधारक:** आयुक्त और निदेशक, उद्योग, कानपुर।
**प्रभाव:** वे ऋण के वितरण और उपयोग की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं।
**आवश्यक कार्रवाई:** आयुक्त और निदेशक को धन निकालना, इसे उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर को देना और ऋण के खाते और पुनर्भुगतान की निगरानी करना है।
**हितधारक:** वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
**प्रभाव:** विभाग धन जारी करने की शर्तों को नियंत्रित करता है और वित्तीय अनुपालन की निगरानी करता है।
**आवश्यक कार्रवाई:** वित्त विभाग को व्यय के लिए निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।
**हितधारक:** महालेखाकार कार्यालय, प्रयागराज
**प्रभाव:** खातों के मिलान और ऑडिट को सुनिश्चित करता है।
**आवश्यक कार्रवाई:** महालेखाकार कार्यालय को यह सुनिश्चित करने के लिए लेखा रिकॉर्ड का मिलान करना चाहिए कि धन उचित रूप से खर्च किया गया है और वित्तीय नियमों का पालन किया गया है।
Key Entities Referenced
उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर: उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर, जो बंद कताई मिलों की परिसंपत्तियों से संबंधित है।
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ०प्र०, कानपुर: आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर, जो इस स्वीकृति के कार्यान्वयन में शामिल हैं।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, जो वित्तीय स्वीकृति जारी करने में शामिल है।
उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश राज्य जहां यह नीति लागू होती है।
महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज: महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, जो वित्तीय लेनदेन की ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग में शामिल हैं।
संख्या-8/2020/329/77--2020-0(बजट)/209
प्रेषक,
रजनी Aled पाण्डेय,
अनुसचिव,
SOTO शासन।
सेवा में,
आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।
औद्योगिक विकास अनुभाग- लखनऊ, दिनांक«2 सितम्बर, 2020
विषय:- उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर की बन्द Have मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं
विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय५वर्ष 2020-2 में व्यय हेतु
प्राविधानित धनराशि (ऋण) के सापेक्ष धनराशि BO 0.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति।
महोदय,
उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) ATA, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ATT
संख्या-/2020/बी--49/ e-2020-23/2020, दिनांक 24.03.2020 में जारी निर्देशों के अतुसरण में उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम
लि0, कानपुर की बन्द hare मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, .लेखे तैयार Phases एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन
ऑपरेशन) तथा स्केल्टन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-27 में:प्राबश्ानित धनराशि SO ,2,6,000.00
(SO एक करोड़ THA लाख इकसठ हजार मात्र) में से BO 0,00,00000 (रू0 दस लाख मात्र) का ऋण दिये जाने की श्री
राज्यपालल महोदय, सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों पर प्रदान: करते हैं:-
उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर को होल्डिंग ऑन ऑपरेशन केशलिए वित्तीय वर्ष 2020-2 में उक्त स्वीकृत धनराशि
रू0 0,00,000.00 (रू0 दस लाख मात्र) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा आहरित कर SOW राज्य वस्त्र
निगम लि0, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेगी।
2 उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर 4 Ghent (4.50+2.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं
ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर में.2.50 प्रत्तिशगत की छूट दी जाएगी, अर्थात इस दशा में ब्याज की प्रभावी दर
.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। बशर्ते कोई वित्तेथ ने हो। उपरोक्त ऋण का प्रतिदान 5(पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज
सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम-किश्त प्राप्त करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक
किश्तें भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण/ ब्याज के समय से प्रतिदान/भुगतान करने में वितथ होने पर निर्धारित I5 (पन््द्रह)
प्रतिशत की दर पर ही APT SAT SPM. AAT उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।
3 उक्त धनराशि के ASIST आयुक्ते एवं निदेशक, उद्योग SOW कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा पारण हेतु कानपुर
नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।
4 स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ATT संख्या-/2020/बी-
|-49/दस-2020-23/2020 दिनांक 24-03-2020, 07-04-2020, -04-2020 व 8-05-2020 में जारी निर्देशों का
पूर्णतया अलुषालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा
निर्धास्ति शर्तों का अनुपालन, वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि
निर्धारिते.शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण
विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।
5 कैपनी द्वारा विगत 3 वर्षों में विभिन्न मदों पर हुए व्यय का विवरण उपलब्ध कराने के उपरान्त ही अगली किश्त निर्गत की
जोएगी तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में अग्रतर स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किए जाने वाले प्रस्ताव के साथ कंपनी के बैंक
स्टेटमेण्ट तथा मदवार व्यय विवरण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें
6 कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त प्रत्येक निर्गत किश्त का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन
एवं महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को प्रस्तुत करना होगा।
7 स्वीकृत धनराशि को दिनांक 3.03.202 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए, जिन बाउचर्स व दिनांक पर धनराशि
निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को भेजी जाए।
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।8 उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर के लेखा HSH द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज
सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगें।
9 उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर द्वारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार
(प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित
करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजें:-
(क)- कोषागार का नाम।
(ख)- चालान संख्या व दिनांक।
(ग)- जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज।
(घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया।
(च)- शासनादेश संख्या TAT एस.एल.आर. का सन्दर्भ।
([छि)- पिछले जमा का सन्दर्भ
L0 ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय SAAS. HE
2- उक्त व्यय चालू वित्तीय ay 2020-2 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक- “6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-
पूंजी लेखा-0- वस्त्रोद्योग-[90-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में कर्ज-03-उत्तर प्रदेश tae fers लिमिटेड को कर्ज-30-
निवेश/ऋण”' के ATA डाला जायेगा।
3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-630/दस-2020 दिनांक 0-09-2020. में प्रौप्त उनकी सहमति से जारी किये
जा रहे हैं।
भवदीय,
(रजनी Teg पाण्डेय)
अनुसचिव।
संख्या-8/2020/329()/77--2020-0(बजट)/209, तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवोही हेतु प्रेषित: -
L- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, HAG
3- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0,«कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-
व्ययक) अनुभाग-| के कार्यालय AT Bea-I/2020/ बी--49 /दस- 2020- 23/2020 दिनांक 24-03-2020,
07-04-2020, -04-2020 & ।8+05:2020 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्कीप्य निदेशालय, जेबाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त
(आय-व्ययक) अनुभाग-« केलकॉर्यालेय ATT संख्या-/2020/बी--49/दस-2020-23/2020 दिनांक 24-03-2020,
07-04-2020, -04-2020 वर्ध8-05-2020 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर
नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड को तत्काल अवगत कराने का कष्ट
करें, ताकि Arh धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
6- वित्त अधिकारी, उत्तरप्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर।
7- नियोजन*अनुभ्ाग-4, उ0प्र0 शासन।
8<वित्त[आये६व्ययक) अनुभाग-2/4,/6, उ0प्र0 शासन।
9- औद्योगिके.विकास अनुभाग-2
0- गार्ड फ़ाइल।
आज्ञा से,
(रजनी कान्त पाण्डेय)
अनुसचिव।
L- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।