Date: 2021-10-21Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आबंटन/वित्तीय स्वीकृति।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर की बंद कताई मिलों की संपत्तियों की सुरक्षा, खातों के रखरखाव और कानूनी खर्चों के साथ-साथ कंकाल कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1,47,04,000.00 रुपये की वित्तीय स्वीकृति (ऋण) के आबंटन को संदर्भित करता है। स्वीकृत धनराशि को आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा आहरित किया जाएगा और कताई मिल्स को उपलब्ध कराया जाएगा। यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **वित्तीय स्वीकृति और आबंटन:**
* वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर को 1,47,04,000.00 रुपये की राशि जारी की गई।
* यह राशि मिलों की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, खातों के रखरखाव, कानूनी खर्चों और कंकाल कर्मचारियों के वेतन को कवर करने के लिए है।
* **धनराशि का वितरण:**
* आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर इस धनराशि को आहरित करेंगे और मिलों को उपलब्ध कराएंगे।
* **ब्याज और पुनर्भुगतान:**
* इस ऋण पर अनंतिम ब्याज दर 15% प्रति वर्ष होगी (11.50% + 3.50%)।
* नियमित पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान पर ब्याज दर में 3.50% की छूट दी जाएगी, जिससे प्रभावी दर 11.50% हो जाएगी।
* ऋण का पुनर्भुगतान 5 समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत ऋण की पहली किश्त की प्राप्ति की तारीख की पहली वर्षगांठ से होगी।
* विलंबित भुगतान पर ब्याज 15% की दर से लगाया जाएगा।
* **उपयोगिता और अनुपालन:**
* पूर्व निर्गत किश्त की 75% धनराशि खर्च करने के बाद ही अगली किश्त आहरित की जाएगी।
* प्रत्येक निर्गत किश्त के लिए मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
* 31.03.2022 तक कोषागार से स्वीकृत धनराशि आहरित करने की सलाह दी जाती है।
* व्यय उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 22.03.2021 के निर्देशों के अनुसार होगा।
* निधियों का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना है जिसके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था।
* **रिपोर्टिंग:**
* धनराशि के आहरण के संबंध में जानकारी उपमहालेखाकार, राजकोष और कार्यालय महालेखाकार (प्रथम) को प्रदान की जानी चाहिए।
* ऋणी संस्था को आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर महालेखाकार कार्यालय के साथ अपने खातों का मिलान करना चाहिए।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर
**प्रभाव:**
उन्हें स्वीकृत धनराशि को आहरित करने और उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
**आवश्यक कार्रवाई:**
उन्हें उचित बिल तैयार करना चाहिए और इसे कानपुर नगर कोषागार में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।
**हितधारक:** उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर
**प्रभाव:**
उन्हें अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा और संचालन का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
**आवश्यक कार्रवाई:**
उन्हें निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना होगा, रिपोर्ट प्रदान करनी होगी और ऋण को सहमत शर्तों के अनुसार चुकाना होगा। सुनिश्चित करें कि पूर्व निर्गत किश्त की 75% धनराशि खर्च करने के बाद ही अगली किश्त का आहरण राजकोष से किया जाए। कंपनी को प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त प्रत्येक निर्गत किश्त का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा।
**हितधारक:** वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
**प्रभाव:**
उन्हें निधियों के आवंटन और व्यय की निगरानी करनी होगी।
**आवश्यक कार्रवाई:**
यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधियों का उपयोग उचित रूप से किया जा रहा है और नियमों का अनुपालन किया जा रहा है, रिपोर्ट की समीक्षा और निगरानी करें। सुनिश्चित करें कि सेंट्रल सर्वर पर यूजर नेम और पासवर्ड आवंटित करके आवंटित धनराशि का सदुपयोग किया जा सके।
**हितधारक:** कोषाधिकारी, कानपुर नगर
**प्रभाव:**
कानपुर नगर कोषागार से बिल का भुगतान किया जायेगा।
**आवश्यक कार्रवाई:**
पारित करने हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।
Key Entities Referenced
उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर: कानपुर स्थित सहकारी कताई मिलों का संघ, परिसंपत्तियों की सुरक्षा और संचालन के लिए वित्तीय स्वीकृति का प्राथमिक विषय।
उ0प्र0 शासन: उत्तर प्रदेश सरकार, जो कताई मिल संघ को धनराशि स्वीकृत करने वाली शासकीय संस्था है।
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर: विभाग जो धनराशि के आहरण और बिल प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: वित्तीय स्वीकृति और दिशानिर्देशों से संबंधित शासन का वित्तीय विभाग।
महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद: लेखा परीक्षा और उपयोगिता प्रमाणन के लिए जिम्मेदार निकाय।
संख्या- 6/202/4508/202-77-002(00)//2027
प्रेषक,
रजनी कान्त पाण्डेय,
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर ।
औद्योगिक विकास अनुभाग- लखनऊ, दिनांक 2। अक्टूबर, 202
विषय:- उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की
सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा
स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 202(-22 A व्यय हेतु
प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आबंटन/वित्तीय स्वीकृति।
महोदय,
उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-.व्ययक) अनुभाग-,
3090 Waa के. कार्यालय-ज्ञाप.. संख्या- 3/202/बी-4-375/दस-202-23/202, दिनांक
22.03.202 में जारी निर्देशों के अनुसरण में उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर की
बन्द कताई fact की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय
(होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 202-22
के बजट व्यवस्था रू0- 5,88,/9,000.00 (रू0 पांच करोड़ अटठासी लाख उन्नीस हजार मात्र) में से
तृतीय किश्त के रूप में रू0-,47,04,000.00 (रू0 एक करोड़ सैतालिस लाख चार हजार मात्र) का
ऋण दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों पर प्रदान
करते हैं :-
उ0प्र0 सहकारी कताई AeA संघ लि0, कानपुर के होल्डिंग ऑन ऑपरेशन के लिए वर्ष 2020-2] में
उक्त स्वीकृत धनराशि BO-7,47,04,000.00 (रू0 एक करोड़ सैतालिस लाख चार हजार मात्र)
आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा आहरित कर उ0प्र0 सहकारी
कताई मिल््स संघ लि0, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेगी।
2 उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर (5 प्रतिशत ((7.50+3.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा,
किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर A 3.50 प्रतिशत की
छूट दी जाएगी, अर्थात इस दशा A ब्याज की प्रभावी दर (7.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी।
बशर्ते कोई वितथ न हो। उपरोक्त ऋण का प्रतिदान 5 (पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज
सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किश्त प्राप्त करने की तिथि की पहली वर्षगांठ
पर देय होगी और अगली वार्षिक किश्तें भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण/ब्याज के समय से
प्रतिदान/भुगतान करने A वितथ होने पर निर्धारित i5 (Gene) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज
देना होगा अर्थात उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा Va वस्त्रोद्योग, उ0प्र0,
कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा पारण हेतु कानपुर नगर कोषागार A प्रस्तुत किया
जायेगा।
स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-.व्ययक) अनुभाग-, उ0प्र0
शासन. के. कार्यालय-ज्ञाप.... संख्या- 3/2024/बी-4-375/दस-202-23/202, दिनांक
22.03.202 A जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत
धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग cant निर्धारित शर्तों का
अनुपालन वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (जैसी भी स्थित हो) सुनिश्चित
करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व
होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी
जाए।
कंपनी दूवारा यह सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व निर्गत किश्त की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय
कर लिया जाए, तभी अगली किश्त का आहरण राजकोष से किया जाएगा।
कंपनी CART प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त प्रत्येक निर्गत किश्त का मदवार
उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा।
स्वीकृत धनराशि को दिनांक 3.03.2022 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए, जिन
बाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना Red शासन तथा महालेखाकार,
उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजी जाए।
उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर के लेखा
कोष्ठक द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी
करेंगें।
उ0प्र0 सहकारी wag facta संघ लि0, कानपुर aR ऋण आहरण की सूचना
उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद को शासनादेश
की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए
निम्न विवरण के साथ भेजें:-
oo,क)- कोषागार का AAI
ख)- चालान संख्या व दिनांक।
)- जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज।
ay
घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया।
च)- शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ।
छ)- पिछले जमा का सन्दर्भ
0 ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से
अवश्य करें।
धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
2 स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि
स्वीकृत की जा रही है।
—, —, oo, oo, oo,
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 202-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक-
”6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए Hot-0I-dea उद्योग-90-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों A
कर्ज-06-उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लिए को कर्ज-30-निवेश/ऋण'" के aA डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
भवदीय,
रजनी led पाण्डेय
अनुसचिव।
संख्या व दिनांक : यथोपरि।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
|. महालेखाकार (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर ।
3. कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्कीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि
उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-।, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-
3/202/बी-4-375/दस-202-23/202, दिनांक 22.03.202 दवारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल
सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 सहकारी कताई मिल््स संघ लि0, कानपुर को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि
आबंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
5. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 सहकारी कताई Aca संघ लि0, कानपुर ।
6. सचिव/महाप्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी कताई cH संघ लि0, कानपुर।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ0प्र0 शासन।
9. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
|0. गार्ड Wesel
आजा से,
रजनी कान्त पाण्डेय
अनुसचिव |
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |