Home India औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर की बन्द कताई मिलों ...
Date: 2024-03-16 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आबंटन/वित्तीय स्वीकृति।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

This document, dated March 16, 2024, from the Government of Uttar Pradesh, sanctions financial allocation (loan) for expenditure in the financial year 2023-24 for the Uttar Pradesh Cooperative Spinning Mills Association Ltd., Kanpur, to cover the security arrangements of closed spinning mills' assets, preparation of accounts, legal expenses (holding on operation), and salaries of skeleton staff. * **Amount Sanctioned:** A total of ₹1,29,75,000.00 (Rupees One Crore Twenty-Nine Lakh Seventy-Five Thousand Only) is sanctioned under this order. This is part of a larger allocation of ₹5,19,85,000.00 for the financial year 2023-24, of which ₹2,59,50,000 had already been released in prior orders. * **Interest Rate:** An interim interest rate of 14% per annum will be levied on the loan, which may be reduced to an effective rate of 11.50% upon the timely payment of principal and interest, provided there is no default. * **Repayment:** The loan is to be repaid in 5 equal annual installments, inclusive of interest. The first installment is due on the first anniversary of receiving the loan, with subsequent installments due on the same date each year. * **Conditions:** The order specifies several conditions, including: * Strict adherence to guidelines issued by the Finance Department. * Ensuring that at least 75% of previously released funds have been spent before drawing the next installment. * Submission of utilization certificates to the government and the Accountant General. * The funds must be withdrawn from the treasury by March 31, 2024. * The sanctioned amount must be used solely for the approved purpose. * **Accounting and Reporting:** * The accounts for the loan must be maintained by the Accounts Department of the Commissioner and Director, Handloom and Textiles, U.P., Kanpur. * The U.P. Cooperative Spinning Mills Association Ltd., Kanpur, must inform the Deputy Accountant General, Treasury, Office of the Accountant General (First), U.P., Allahabad, of the loan withdrawal. * **Allocation:** The expenditure will be accounted for under Grant Number 007, Head of Account 6860011900600, standard head 30 investment/debt. * **Authorising Authority:** The order is issued with the concurrence of the Finance Department, dated March 16, 2024. * **Contact:** The issuer of the order is Jayveer Singh, Joint Secretary, U.P. Government. Copies of the order are distributed to various departments and officials for information and necessary action. The commissioner and director of Handloom and Textiles is the contact for drawing the amount sanctioned.

Key Entities Referenced

Uttar Pradesh Cooperative Spinning Mills Association Ltd., Kanpur: Primary entity; concerns financial allocation (loan) for security, accounting, legal expenses, and staff salaries for closed spinning mills. Department of Handloom and Textiles, Uttar Pradesh: Responsible for disbursing and overseeing the financial allocation to the spinning mills association. Uttar Pradesh: State where policy is applicable.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
संख्या-/2024-77-002(007)/7/202/007-8 Wa, oad सिंह, संयुक्त सचिव, SOU शासन। सेवा में, आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उणप्र0, कानपुर । औद्योगिक विकास अनुभाग-| लखनऊ, दिनांक 76/03/2024 विषय:-उ0प्र0 सहकारी कताई rea संघ लि0, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आबंटन/वित्तीय स्वीकृति। महोदय, उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में उ0प्र0 सहकारी कताई Mes संघ लि0, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा Recs स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु धनराशि रू0 5,9,85,000.00 (रू0 पांच करोड GN लाख पचासी हजार मात्र) का प्राविधान किया गया है। sad प्राविधानित धनराशि में से शासनादेश PeM-7/2023/77- 002(00)//202/00-920 दिनांक 5.06.2023 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 ,29,75,000.00 (रू0 एक करोड उन्तीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) एवं शासनादेश संख्या- 22/2023/77-002(007)//202/007-923 दिनांक 5.2.2023 द्वारा रू0 ,29,75,000.00 (रू0 एक करोड Galt लाख पचहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। सम्प्रति रू0 2,60,35,000/- (रू0 दो करोड साठ लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि अवशेष है। उक्त अवशेष धनराशि में से वित्त/आय-व्ययक) अनुभाग-। उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी--227/दस-2023-23/2023, दिनांक 7.03.2023 FH जारी निर्देशों के अनुसरण में धनराशि SO 7,29,75,000.00 (रू0 एक करोड उन्तीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं- नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों . उ0प्र0 सहकारी कताई Acs संघ लि0, कानपुर के होल्डिंग ऑन ऑपरेशन के लिए वर्ष 2023-24 में Sad स्वीकृत धनराशि SO 7,29,75,000.00 (रू0 एक करोड उन्तीस लाख Vasa हजार मात्र) आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा Ud AAEM, GOUO, कानपुर द्वारा आहरित कर Goo सहकारी Hale Mics संघ लि0, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेगी। 2. उक्त BU पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर 4 प्रतिशत (.50+2.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर में 2.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अर्थात इस दशा में ब्याज की प्रभावी दर 77.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी, बशर्ते कोई वितथ न हो। उपरोक्त BU का प्रतिदान 5 (पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किश्त प्राप्त करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किश्तें भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण/ब्याज के समय से प्रतिदान/भुगतान करने में I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |face होने पर निर्धारित 4 (चौदह) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी। 3. उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा Ud वस्त्रीद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा पारण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। 4. स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी--227/दस-2023-23/2023, दिनांक 7.03.2023 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (जैसी भी स्थित हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए। 5. कंपनी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व निर्गत किश्त की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय कर लिया जाए, तभी अगली किश्त का आहरण राजकोष से किया जाएगा। 6. कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त प्रत्येक निर्गत किश्त का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन Ud महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा। 7. स्वीकृत धनराशि को दिनांक 37.03.2024 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए, जिन बाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसको सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजी जाए। 8. उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर के लेखा HSH द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगें। 9. उ0प्र0 सहकारी कताई fics संघ लि0, कानपुर द्वारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजें:- (क)- कोषागार का नाम। (ख)- चालान संख्या व दिनांक | (ग)- जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज। (घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया TAT | (च)- शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ। (छ)- पिछले जमा का सन्दर्भ 0. Bt संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें। |. धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। |2. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,29,75,000.00 (रू0 एक करोड Ga लाख पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 68600900600 उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ को कर्ज मानक मद 30 Mau के नामे डाला जायेगा। 3- .. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-६-6-278-3-2023-24 दिनांक |6.03.2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |भवदीय, (जयवीर सिंह) संयुक्त सचिव। PRGA-7(4)/2024-77-7002(002)//202/00I-8, deal | प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- |. महालेखाकार (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद | 2. प्रबन्ध निदेशक, FOU सहकारी कताई fica संघ लि0, कानपुर। 3. कोषाधिकारी, कानपुर नगर। 4. निदेशक, वित्तीय सांख्कीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि Odd स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-।, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/al-7-227/44-2023-23/2023, दिनांक 7.03.2023 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में Ged सर्वर पर Sad का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी कताई cs संघ लि0, कानपुर को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आबंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। 5. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 सहकारी कताई fica संघ लि0, कानपुर । 6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन। 7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन। 8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4, उ0प्र0 शासन। 9. औद्योगिक विकास अनुभाग-2 0. गार्ड फाइल। आज्ञा से, (जयवीर सिंह) संयुक्त सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

Continue your research