**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ औद्योगिक विकास अनुभाग-6 द्वारा जारी एक शासनादेश है, जो इन्वेस्ट यूपी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 4,16,67,000 रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करता है। यह राशि 25.00 करोड़ रुपये की कुल राशि की चौथी किश्त है। यह आदेश 08 फरवरी, 2023 को जारी किया गया था और इसमें इस राशि के उपयोग के लिए शर्तें शामिल हैं।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
*वित्तीय स्वीकृति और उद्देश्य:*
* इन्वेस्ट यू.पी. को 4,16,67,000 रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।
* यह राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इन्वेस्ट यू.पी. को आवंटित 25.00 करोड़ रुपये की कुल राशि की चौथी किश्त है।
* धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए।
*अनुदान और लेखांकन का व्यय:*
* व्यय को अनुदान संख्या 07, लेखा शीर्षक 2852801020300 "इन्वेस्ट-यू.पी." मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए।
* धनराशि का लेखा-जोखा इन्वेस्ट यू.पी. द्वारा रखा जाएगा।
*शर्तें और प्रतिबंध:*
* धनराशि को आहरित कर इन्वेस्ट यू.पी. को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
* इन्वेस्ट यू.पी. के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) द्वारा हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर के माध्यम से महालेखाकार और वित्त विभाग को समय पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
* धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जाएगा।
* वित्तीय आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 और अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
* स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाना चाहिए।
* स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा।
* स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।
* किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** इन्वेस्ट यू.पी.
**प्रभाव:** इन्वेस्ट यू.पी. को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 4,16,67,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी, जिससे वे अपनी गतिविधियों को चलाने में सक्षम होंगे।
**आवश्यक कार्रवाई:** इन्वेस्ट यू.पी. को धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्य के लिए करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि धनराशि का लेखा-जोखा सही ढंग से रखा जाए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा करें।
**हितधारक:** आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर
**प्रभाव:** कानपुर के आयुक्त और निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, इस आवंटन और इन्वेस्ट यू.पी. के साथ इसके उचित समन्वय के लिए जिम्मेदार हैं।
**आवश्यक कार्रवाई:** उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन्वेस्ट यू.पी. धन का सही ढंग से उपयोग करे और उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा करे।
**हितधारक:** महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज
**प्रभाव:** महालेखाकार को इस वित्तीय स्वीकृति के बारे में सूचित किया जाता है।
**आवश्यक कार्रवाई:** कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है।
**हितधारक:** मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ
**प्रभाव:** मुख्य कोषाधिकारी को इस वित्तीय स्वीकृति के बारे में सूचित किया जाता है।
**आवश्यक कार्रवाई:** कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है।
**हितधारक:** वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
**प्रभाव:** यह विभाग वित्तपोषण का समन्वय और निगरानी करता है।
**आवश्यक कार्रवाई:** अनुपालन सुनिश्चित करना।
Key Entities Referenced
इन्वेस्ट यू0पी0 (Invest UP): उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था (An entity to promote investment in Uttar Pradesh)
औद्योगिक विकास अनुभाग-6: उत्तर प्रदेश सरकार का एक अनुभाग (A section of the Government of Uttar Pradesh), जो औद्योगिक विकास से संबंधित मामलों को संभालता है (deals with matters related to industrial development).
उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh)
लखनऊ मण्डल, लखनऊ: लखनऊ क्षेत्र में उद्योग विभाग का एक प्रभाग (A division of the Industries Department in Lucknow region)
उद्योग निदेशालय, कानपुर: उद्योग का निदेशालय, कानपुर (Directorate of Industries, Kanpur)
WEAT-6/2023/34/77-6-2022-6002(099)/8/2022
जय वीर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ -: दिनांक 08 फरवरी, 2023
विषय:- इन्वेस्ट यू0पी0 हेतु BO 4,46,67,000/- की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक इन्वेस्ट यू0पी0 के पत्रांक-इन्वेस्ट YOUTO/I686/2022-23 दिनांक
09.2.2022 दूवारा इन्वेस्ट यू0पी0 हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 A प्राविधानित
धनराशि रू0 25.00 करोड (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष चतुर्थ किश्त की धनराशि
रू0 4,6,67,000.00 (रूपये चार करोड़ सोलह लाख सडसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति
निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।
2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-
व्ययक अनुदान संख्या-07 के. अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2852-उद्योग-80-सामान्य-02-
औद्योगिक उत्पादकता-03 "इन्वेस्ट यू0पी0"-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) मद में
प्राविधानित धनराशि रू. 25.00 करोड (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) में से अवशेष धनराशि के
सापेक्ष रू0 4,6,67,000.00 (रूपये चार करोड़ सोलह लाख सड़्सठ हजार मात्र) की धनराशि
चतुर्थ feed के रूप में आपके निर्वतन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के
अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करने हैं:-
नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों
. उक्त धनराशि को आहरित कर इन्वेस्ट यू0पी0 को उपलब्ध कराया जाएगा। जिसका
उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, sare
यू0पी0 द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग कानपुर के माध्यम से
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |महालेखाकार 3050 तथा वित्त विभाग 3000 शासन एवं समस्त संबंधित को
समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाएगा।|
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद A किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत
किया गया है।
3. धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जाएगा एवं
वित्त आय-व्ययक अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 एवं अन्य
संगत शासनादेशों FART जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही
किया जाएगा।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की
शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।
7. किसी परिस्थिति A धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक/अन्य किसी
खाते में नही रखा जाएगा।
8. स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा इन्वेस्ट यू0पी0 दूवारा रखा जाएगा।
2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,6,67,000 (रुपये चार करोड़ सोलह लाख
सड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या
007 लेखा शीर्षक 285280020300 "इन्वेस्ट-यू.पी." मानक मद 20 सहायता अनुदान-
सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
3- ... यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-30-X-2022-23 दिनांक 09.0.2023
मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
जय वीर सिह
संयुक्त सचिव।|
AEA-6/2023/34()/77-6-2022-6002(099)/8/2022, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दूवितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ |
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उ0प्र0
शासन।
4. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमैंट सिस्टम, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 को पत्रांक-इन्वेस्ट यूपी/686/2022-23/लेखा
दिनांक 09.2.2022 के क्रम मैं अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
6. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर |
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/4
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
0. नियोजन अनुभाग-/4
44. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
{2. गार्ड फाइल।
आज़ा से,
जय वीर सिंह
संयुक्त सचिव।|
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |