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Date: 2018-01-23 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर की बन्द मिलों के कार्मिकों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु अनुपूरक बजट (प्रथम) में प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आवंटन/वित्तीय स्वीकृति।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश** दस्तावेज़ में उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड, कानपुर की बंद मिलों के कर्मचारियों को बकाया राशि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में खर्च के लिए 1,00,20,000 रुपये के अतिरिक्त बजट (पहला) के आवंटन और वित्तीय मंजूरी को मंजूरी दी गई है। यह स्वीकृति 27 दिसंबर, 2017 के शासनादेश संख्या 20/2017/बी-2-1775/दस-2017-244/2017 के अनुसार कुछ शर्तों के अधीन दी गई है। फंड का उपयोग केवल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, और उचित वित्तीय नियमों और रिपोर्टिंग का पालन किया जाना चाहिए। **मुख्य बातें** * **वित्तीय आवंटन और व्यय** * वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पूरक बजट में 1,00,20,000 रुपये का आवंटन उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड, कानपुर की बंद मिलों के कर्मचारियों को बकाया राशि के भुगतान के लिए निर्धारित है। * धनराशि का उपयोग केवल इस स्वीकृत उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। * आहरण के बाद, स्वीकृत राशि और वाउचर की जानकारी तुरंत सरकार और महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजी जानी चाहिए। * **ऋण और ब्याज की शर्तें** * ऋण पर अनंतिम ब्याज दर 15% प्रति वर्ष है, लेकिन नियमित पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान पर 3.50% की छूट दी जाएगी, जिससे प्रभावी ब्याज दर 11.50% हो जाएगी। * ऋण का पुनर्भुगतान समान वार्षिक किस्तों में किया जाएगा, पहली किस्त धन प्राप्त करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय है। * समय पर भुगतान में विफलता के परिणामस्वरूप बिना किसी छूट के 15% की मूल ब्याज दर लगाई जाएगी। * **अनुपालन और रिपोर्टिंग** * उत्तर प्रदेश, कानपुर में उद्योग के आयुक्त और निदेशक से धन निकालने और कानपुर कोषागार में प्रस्तुत करने के लिए एक बिल बनाने की अपेक्षा की जाती है। * व्यय से पहले 3 अगस्त, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 08/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। * कंपनी को धन के उचित उपयोग के बाद महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को एक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। * ऋणी संस्था को प्रत्येक वर्षगांठ पर महालेखाकार कार्यालय से अपने खातों का मिलान सुनिश्चित करना होगा। * **धनराशि का प्रबंधन** * धनराशि को पीएलए/जमा खातों में जमा नहीं किया जाना चाहिए; आवश्यक होने पर इसे कोषागार से निकाला और खर्च किया जाना चाहिए। * ऋण का लेखा उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर के आयुक्त और निदेशक के लेखा प्रकोष्ठ द्वारा रखा जाएगा, जो ब्याज सहित समय पर पुनर्भुगतान की निगरानी भी करेंगे। * उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड, कानपुर को कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, तिथि और लेखा शीर्ष बताते हुए आहरण की सूचना उपमहालेखाकार, राजकोष, महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजनी चाहिए। **प्रभाव विश्लेषण** **हितधारक: उद्योग आयुक्त और निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर** * **प्रभाव:** आवंटित धनराशि को आहरित करने, व्यय का प्रबंधन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि धन का उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाए। * **आवश्यक कार्रवाई:** उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड, कानपुर को धनराशि आहरित करें और उपलब्ध कराएं, व्यय की निगरानी करें और अनुपालन और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करें। **हितधारक: उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड, कानपुर** * **प्रभाव:** श्रमिकों को बकाया भुगतान प्राप्त होगा, बशर्ते धन का उचित प्रबंधन और वितरण किया जाए। कंपनी को धन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना होगा, समय पर ऋण चुकाना होगा, और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। * **आवश्यक कार्रवाई:** सरकार द्वारा अनुमोदित बकाया का वितरण करें, खातों का मिलान करें, रिपोर्टिंग दायित्वों को पूरा करें। **हितधारक: वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाकार/लेखाकार** * **प्रभाव:** वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करना कि आवंटित राशि की सीमा के भीतर वित्तीय शर्तों का पालन किया जाए और किसी भी विचलन की तुरंत वित्त विभाग को रिपोर्ट करें।

Key Entities Referenced

उ0प्र0 स्टेट यार्न कं०लि0, कानपुर: कानपुर स्थित बंद मिलों के कर्मचारी, जिनके बकाया का भुगतान किया जाना है। अनुपूरक बजट (प्रथम): वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटित राशि या ऋण से संबंधित है। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2: उत्तर प्रदेश सरकार का वित्त विभाग, जिसके शासनादेश के अनुसार अनुदान स्वीकृत किया गया है। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर: उ0प्र0 स्टेट यार्न कं०लि0, कानपुर को धनराशि का वितरण करने का दायित्व सौंपा गया है। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: कार्यालय ज्ञापन संख्या- 08/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।
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संख्या-5/ 208/ (24/ 77--2048-04(Tatz) 207 प्रेषक जय प्रकाश, अनु सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर | औद्योगिक विकास अनुभाग- लखनऊ : दिनाक 23 जनवरी, 20:8 विषय: उ0प्र0 स्टेट यार्न HOTA, कानपुर की dea मिलों के कार्मिकों के अवशेष cal के«#भुगतोनन हैतु वित्तीय वर्ष 20i7-8 A व्यय हेतु अनुपूरक बजट (प्रथम) मैं प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आवंटन/ वित्तीय स्वीकृति। महोदय, उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-ब्ययेक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 20/207/Sl-2-4775/GA-207-244/20i7, दिनांक 27-42-20i7 में जारी निर्देशों के अनुसरण में उ0प्र0 स्टेट यार्न HO लि0, कानपुर की बन्द मिलों के कार्मिकों के अवशेष देयों के' भुगतान हेतु अनुपूरक बजट (प्रथम) के रूप A रू0 7,00,20,000.00 (रूपया एक करोड़ बीस हजार मात्र) का. Roads वर्ष 20:7-8 में दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों पर' प्रदान करते So: . उ0प्र0 स्टेट यार्न HOTA, कानपुर बंद Hel के कार्मिकों. के अवशेष देयों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 207- 8 के अनुपूरक बजट (प्रथम) में व्यवस्थित धनराशि HO 7,00,20,000.00 (रूपया एक करोड़ बीस हजार मात्र) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कनिपुरे*द्वारा आहरित कर उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेंगीं। 2. उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से Ash aw 5 प्रतिशत ((7.50+3.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं. ब्याज HT भुगतान aa पर ब्याज की दर में 3.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अर्थात इस दशा में ब्याज की प्रभावी. atuit50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। बशर्ते कोई वितथ न हो। उपरोक्त ऋण का प्रतिदान 5 (पांच) ६#समान-वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किश्त प्रास करने की तिथि की४पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक fed भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण Moti समय A प्रतिदान/ भुगतान करने में वितथ होने पर निर्धारित i5 (Vege) प्रतिशत की दर पर thet देना होगा अर्थात उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी। 3. उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा UR हेतु कानपुर नगर कोषागार A प्रस्तुत किया जायेगा। 4. स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) AGA के कार्यालय-ज्ञाप सेंख्या- 08/20i7/A- 4-490/A8-2047-23/20i7, दिनांक 03.08.20i7 में जारी निर्देशों का पूर्णतया Hess से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/ वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाथिकारी (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।कंपनी द्वारा Wa धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृत धनराशि को दिनांक 34.03.20i8 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए जिन asad व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को भेजी जाए। वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशियों को आहरित कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खातों में जमा न किया जाय, आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरित कर व्यय किया जाय। उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर के लेखा HSH द्वारा रखा जायेगा. और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगें। उ0प्र0 स्टेट यार्न HOH, कानपुर द्वारा ऋण HRT की सूचना उपमहालेखाकार, MAHY, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम) ठ0प्र0, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का. नाम, बाठउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजें :- —_—क)- कोषागार का नाम। ख)- चालान संख्या व दिनांक। ग)- जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज। घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया। च)- शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ। छ)- पिछले जमा का सन्दर्भ 0. ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने. लेखों“ का TAA महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें। . वित्त (आय-व्ययक) AGH के कार्यालय-ज़ाप. AA» 08/2047/ A-4-4490/EH -2047-234/20i7, दिनांक 03.08.20I7 के WER-4 में उल्लिखित शर्तों HT sg से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। 2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 20i7-8 h आय-द्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक- “6860-उपभोक्ता —_— —_— —_— —_— —_— Sai के लिए कर्ज-पूंजी AB-0l-Ta SaT-(90-Adatiel AA तथा अन्य उपक्रमों A Hoi-05-5at प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी THO को कर्ज-30-निवेश/ ROTH ATA डाला जायेगा। 3- यह आदेश वित्त (व्यय. नियंत्रण) अलुभाग-6 के आदेश संख्या- वित्त $0-6-32(3)/Ea-8, दिनांक 23-0i-208 के अन्तर्गत वित्त विभाग८की सहमति से: जारी किये जा रहे हैं। भवदीय, (जय प्रकाश) अनु सचिव। संख्या-5/ 2078/ '2ि॥*77--208, तद॒दिनांक प्रत्तिलिपिं निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । - महालेखाकार (प्रथम) SOO, इलाहाबाद। प्रेबन्ध निदेशक, 50U0 स्टेट यार्न HOTA, कानपुर । कोषाधिकारी, कानपुर नगर। निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 08/2047/a- 4-4490/Ea-207- 23/207, दिनांक 03.08.20i7 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम A Acca सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथायूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट यार्न कंएलि0, कानपुर को APIA अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आवंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 08/2047/a- 4-4490/Ea-207- 23/207, दिनांक 03.08.20I7 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम मैं सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें। वित्त अधिकारी, उ0प्र0 स्टेट यार्न HOH, कानपुर | नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन। वित्त (आय-व्ययक) अलुभाग-2/4, उ0प्र0 शासन। औद्योगिक विकास अलुभाग-2 गार्ड फाइल। आज्ञा से, (जय प्रकाश) अनु सचिव।

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