Home India औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिस...
Date: 2018-05-18 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आबंटन/वित्तीय स्वीकृति।

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, यहाँ अनुरोध के अनुसार नीति पाठ का सारांश दिया गया है: **कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कं० लि०, कानपुर की बंद कताई मिलों की संपत्तियों की सुरक्षा, लेखा तैयार करने, कानूनी व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) और स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2,25,54,000.00 रुपये के ऋण के आवंटन की वित्तीय स्वीकृति देता है। आवंटन वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1/ 2018/ बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में जारी निर्देशों के अनुपालन के अधीन है। **मुख्य बातें** * **वित्तीय आवंटन:** * होल्डिंग ऑन ऑपरेशन के लिए 2018-19 में 2,25,54,000.00 रुपये आवंटित। * आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा चार समान किश्तों में धनराशि का आहरण। * प्रत्येक त्रैमासिक किश्त 56,38,500.00 रुपये की। * अप्रैल-जून का आहरण तत्काल, जुलाई 2018, अक्टूबर 2018 और जनवरी 2019 में शेष किश्तों का आहरण। * **ब्याज दरें:** * अनन्तिम ब्याज दर 15% प्रतिवर्ष (11.50+3.50)। * नियमित प्रतिदान और ब्याज के भुगतान पर ब्याज की दर में 3.50% की छूट। * परिणामस्वरूप, प्रभावी ब्याज दर 11.50% है। * **प्रतिदान:** * उपरोक्त ऋण का प्रतिदान ब्याज सहित 5 समान वार्षिक किश्तों में किया जाएगा। * ऋण प्रतिदान की प्रथम किश्त प्राप्त करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय। * समय पर भुगतान न करने पर कोई छूट नहीं। * **आहरण प्रक्रिया:** * आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उ0प्र0 कानपुर द्वारा बिल बनाया जाएगा और कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। * **अनुपालन:** * 30.03.2018 के निर्देशों के अनुपालन में व्यय किया जाना चाहिए। * वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जाना चाहिए। * कंपनी को उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना होगा। * 31.03.2019 तक कोषागार से धनराशि निकाल लें। * **लेखा और मॉनिटरिंग:** * आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर को समय पर ऋण प्रतिदान की निगरानी करनी चाहिए। * ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें। **प्रभाव विश्लेषण** **हितधारक:** उ0प्र0 स्टेट यार्न कं०लि0, कानपुर **प्रभाव:** वित्तीय वर्ष 2018-19 में संपत्तियों की सुरक्षा, लेखा तैयार करने और कर्मचारियों के वेतन के लिए धन प्राप्त करना। **आवश्यक कार्रवाई:** धन का सदुपयोग करें, उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करें, शर्तों का पालन करें और समय पर चुकौती सुनिश्चित करें। **हितधारक:** आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर **प्रभाव:** चार समान किश्तों में धनराशि का आहरण और यू०पी० स्टेट यार्न कं०लि०, कानपुर को उपलब्ध कराना। **आवश्यक कार्रवाई:** बिल बनाएं, धनराशि का वितरण करें और समय पर ऋण प्रतिदान की निगरानी करें। **हितधारक:** महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद **प्रभाव:** अभिलेख रखने और प्राप्त धन के उपयोग की निगरानी करने में शामिल होना। **आवश्यक कार्रवाई:** लेखा और वित्तीय रिकॉर्ड का मिलान करें। **हितधारक:** वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग, उ0प्र0 शासन **प्रभाव:** यह सुनिश्चित करना कि आवंटित धन का उपयोग उचित तरीके से किया जाए। **आवश्यक कार्रवाई:** निर्धारित निर्देशों के अनुसार धन वितरित करें।

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड, कानपुर: बंद कताई मिलों की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, लेखे तैयार करने और अन्य संबंधित खर्चों के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में ऋण का आवंटन पाने वाली इकाई। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर: प्राधिकरण जो उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड, कानपुर को धनराशि वितरित करने और उसके उपयोग की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो उ. प्र. स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड, कानपुर को ऋण के लिए दिशानिर्देश और वित्तीय स्वीकृति जारी करने के लिए जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश: प्रासंगिकता के लिए केंद्रीय स्थान क्योंकि नीति राज्य के भीतर एक विशिष्ट इकाई को लक्षित करती है। कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/ 2018/ बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018: वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा जारी संदर्भित नीति दस्तावेज़, जिसका पालन स्वीकृत धनराशि के व्यय से पहले किया जाना चाहिए।
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संख्या- 42/ 208/ 806/ 77-4-208-03(Tatc)/ 207 प्रेषक, जय प्रकाश, अनुसचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा मैं, आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर। औद्योगिक विकास अलुभाग- लखनऊ, दिनांक i8 मई, 208 विषयः- उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर की बन्द कताई Hel की परिसम्पतियों की सुरक्षा. व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2048-9 मैं व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आबंटनः/ वित्तीय स्वीकृति। महोदय, उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-।, SOUO AMA H PRAGA संख्या- . ॥/ 2048/ बी+।-375/ Ca-20(8-234/ 2048, दिनांक 30.03.20i8 में जारी निर्देशों के अनुसरण में उ0प्र0 स्टेट Ba HOO, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पतियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 20i8-9 A BO 2,25,54,000.00 (रू0 दो करोड़ पच्चीस लाख चौवन हजार मात्र) का ऋण वित्तीय वर्ष 20(8-9 मैं दिये. जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों! प्रतिबन्धों पर प्रदान करते हैं :- { उ0प्र0 स्टेट Ba कं0लि0, कानपुर--के होल्डिंग ऑन ऑपरेशन के लिए वर्ष 20/8-9 A व्यवस्थित धनराशि आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, -उ0प्र0, कानपुर द्वारा चार समान किश्तों में आहरित कर उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेगी। बजट व्यवस्था W 2,25,54,000.00 (रू0 दो करोड़ पच्चीस लाख चौवन..हजार. मात्र) को BO 56,38,500.00 (रू0 Sua लाख अड़तीस हजार पांच सौ मात्र) की चार त्रेमासिक fred बनेंगी, जिनमें से अप्रैल-जून का आहरण तत्काल तथा शेष तीन किश्तों का आहरण क्रमशः माह जुलाई 2048, अक्टूबर 208 एवं जनवरी 20i9 A करेंगें। 2 उक्त ऋण पर. अनन्तिम रूप से ब्याज दर 5 प्रतिशत (44.504+3.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित -प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर मैं 3.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अर्थात इस दशा में ब्याज की प्रभावी दर ॥.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। बशर्ते कोई वितथ a हो। Se ऋण का प्रतिदान 5(पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किश्त प्रात करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक fered at उसी तिथि को देय होगी। ऋण/ ब्याज के समय से प्रतिदान/ भुगतान करने में वितथ होने पर निर्धारित 45 (पन्‍्द्रह) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी। 3. उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उ0प्र0 कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा पारण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। 4. स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) AGH के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- ॥/ 208/ H-4-375/ Ga-208-234/ 208, दिनांक 30.03.20i8 मैं जारी निर्देशों का पूर्णतयाअनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/ वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (जैसी भी स्थित हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए। 5. कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार 300, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा। 6 स्वीकृत धनराशि को दिनांक 3/.03.20i9 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए, जिन asad व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजी जाए। 7 उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर के लेखा HSH EN al जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगें। 8 उ0प्र0 स्टेट Ba कं0लि0, कानपुर द्वारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, GSA संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजें :- aक)- HON का नाम। ख)- चालान संख्या व दिनांक। ग)- जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज। घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया। च)- शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ। छ)- पिछले जमा का सन्दर्भ 9 ROT संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ परे. अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें। 2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 20(8-9 h आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक- ''6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-पूंजी लेखा- Ol-aelaVr-(90-adottet क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-05-उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लि. को कर्ज-30-निवेश/ऋण''' के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6 के पत्र संख्या- ई-6-378/ GH-2048, दिनांक 6.05.20i8 के अन्तर्गत उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं। a भवदीय, (जय प्रकाश) PATA | संख्या- 42/ 2048/ 806(॥0/ 77-4-20/8-03(Tate)/ 207, तददिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । {- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद। 2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर । 3- कोषाधिकारी, कानपुर नगर। 4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) AGH के पत्र संख्या-।/ 2048/ s-4-375/ दस-208-23/ 208, दिनांक 30.03.208 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें।5- निदेशक, वित्तीय सांख्कीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) AGH- के पत्र संख्या-॥/ 20(8/ a--375/ GA-208-23/ 208, दिनांक 30.03.208 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आबंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। 6- वित्त अधिकारी, उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर। 7- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन। 8- वित्त (आय-व्ययक) अलुभाग-2/ 4/ 6, उ0प्र0 शासन। 9- औद्योगिक विकास अलुभाग-2 0- aS फाइल। आजा. से, (जय प्रकाश) separa |

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