Date: 2019-04-25Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आबंटन/वित्तीय स्वीकृति।
This document, dated April 25, 2019, from the Government of Uttar Pradesh, Department of Industrial Development, Lucknow, grants a financial sanction/allocation of funds (loan) of Rs 2,39,02,000.00 (Rupees two crore thirty-nine lakh two thousand only) to U.P. State Yarn Co. Ltd., Kanpur, for the financial year 2019-20. This loan is for the security of the closed spinning mills, preparation of accounts, legal expenses (holding on operation), and salary payments to skeleton staff.
Key points:
* The loan is to be disbursed in four equal installments by the Commissioner and Director of Industries, U.P., Kanpur, with the first installment (Rs 59,75,500.00) available immediately and the remaining in July 2019, October 2019 and January 2020.
* Interest rate is 15% per annum (provisional), but a rebate of 3.50% is applicable for regular repayment and payment of interest, resulting in an effective interest rate of 11.50% (provisional).
* Repayment is to be made in 5 equal annual installments, with the first installment due on the first anniversary of receiving the loan.
* Bills for withdrawal of funds will be created by the Commissioner and Director, U.P. Kanpur and presented in Kanpur City Treasury.
* The receiving company needs to submit a utilization certificate after using the money to the government.
* The loan should be withdrawn from the treasury by March 31, 2020.
* The loan account will be maintained by the accounts cell of the Commissioner and Director of Industries, U.P., Kanpur.
* The sanctioned expenditure is charged to budget head "6860-Consumer Industries loan-Capital Account-01-Textile Industry-190-Public Sector and other enterprises in loan-05-Uttar Pradesh State Yarn Company Ltd. loan-30 investment/loan".
* Contact: Jay Prakash, Deputy Secretary.
Website: http://shasanadesh.up.nic.in
Key Entities Referenced
U.P. State Yarn Co. Ltd., Kanpur: Central to the policy, this entity is receiving funds for the security, accounting, and legal expenses (holding on operations) and skeleton staff salaries of its closed spinning mills.
Finance (Income-Expenditure) Section-1, U.P. Government Office Memorandum: Office Memorandum No. 1/2019/B-1-170/Das-2019-231/2019, dated 22.03.2019 sets the guidelines followed in releasing the funds.
Commissioner and Director of Industries, Uttar Pradesh, Kanpur: Responsible for drawing the funds and making them available to the U.P. State Yarn Co. Ltd., Kanpur.
Uttar Pradesh: The state where the policy is applicable and from where the funds are being allocated
Kanpur: The location of the U.P. State Yarn Co. Ltd. and where the funds are being disbursed.
He _7/20(9/723 /77--209-03(बजट)/207
जय प्रकाश,
उपसचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
आयुक्त एवं निदेशक;
उद्योग, उ0प्र0, कानपुर ।
औद्योगिक विकास Hel HE लखनऊ, दिनांक 25 अप्रैल, 209
विषय:- उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था; लेखे
तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के
भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 20:9-20 A व्यय हेतु प्राविधािनित धनराशि (ऋण) का आबंटन/वित्तीय
स्वीकृति।
महोदय,
उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का face हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) Aq, उ0प्र0
शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-/209/बी--470/दस-209-23/209, दिनांक 22.03.20i9 में जारी
निर्देशों के अनुसरण में उ0प्र0 स्टेट Bea कं0लि0, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की
सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के
वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2049-20 A रू0 2,39,02,000.00 (रू0 दो करोड़ उनतालीस लाख
दो हजार मात्र) का ऋण दिये जाने श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों!प्रतिबन्धों पर
प्रदान करते हैं :-
t उ0प्र0 स्टेट Ale कं0लि0, कानपुर के होल्डिंग ऑन ऑपरेशन के लिए वर्ष 20/9-20 A व्यवस्थित
धनराशि आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा चार समान किश्तों में आहरित कर
उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेगी। बजट व्यवस्था रू0 2,39,02,000.00
(रू0 दो करोड़ उनताबीस लाख दो हजार मात्र) की BO 59,75,500.00 (BO उनसठ लाख पचहत्तर
हजार पांच at मात्र) की चार त्रैमासिक किश्तें बनेंगी, जिनमें से अप्रैल-जून का आहरण तत्काल तथा
शेष तीन किश्तों का आहरण क्रमशः माह जुलाई 20I9, अक्टूबर 209 एवं जनवरी 2020 के पूर्व
नहीं किया जायेगा।
2 उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर (5 प्रतिशत (44.504+3.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा,
किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर में 3.50 प्रतिशत की छूट
दी जाएगी, अर्थात इस दशा में ब्याज की प्रभावी दर (4.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। बशर्ते कोई
वितथ न हो। उपरोक्त ऋण का प्रतिदान 5(पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया
जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किश्त प्राप्त करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और
अगली वार्षिक किश्तें भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण/ब्याज के समय से प्रतिदान/भुगतान करने
में वितथ होने पर निर्धारित i5 (Gege) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात उस दशा
में कोई छूट नहीं दी जायेगी।
t- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |2
3 उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक उद्योग उ0प्र0 कानपुर द्वारा बिल बनाया
जायेगा तथा पारण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।
स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) HGH के कार्यालय-
ज्ञाप संख्या- (/20(9/al--470/48-20(9-23(/20i9, दिनांक 22.03.20i9 A जारी निर्देशों का
पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा
जायेगा। fad विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का. अनुपालन वित्त. नियंत्रक/वरिष्ठ
लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (जैसी भी स्थित हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार
विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण
सहित तुरन्त वित्त विश्ाग को दे दी जाए।
कम्पनी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व निर्गत किश्त की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय कर
लिया जाए, तभी अगली किश्त का आहरण राजकोष से किया जाएगा।
कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त प्रत्येक निर्गत किश्त का मदवार
उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा।
स्वीकृत धनराशि को दिनांक 34.03.2020 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए, जिन बाउचर्स
व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार 3040,
इलाहाबाद को भेजी जाए।
उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर के लेखा कोष्ठक GANT रखा
जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगें।
उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर दूवारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार Wolly,
कार्यालय महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का
नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजें :-
(क)- कोषागार का नाम।
(ख)- चालान संख्या व दिनांक।
(ग)- जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज।
(घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया।
(च)-) - शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ।
(छ)- पिछले जमा का सन्दर्भ
0 ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से
अवश्य करें।
2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2049-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक- “6860-
उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-पूंजी लेखा- 0l-delear-(90-aldotiees क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों A
कर्ज-05-उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लि. को कर्ज-30-निवेश/ऋण'" के AA डाला जायेगा।
3- यह आदेश विभाग के अशासकीय संख्या- ई-6-342(3)/दस-9, दिनांक 24-04-9 के अन्तर्गत
उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं। भवदीय,
(जय प्रकाश)
उपसचिव।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |3
Uea-_7/20(9/723 /77--2049-03(aste)/20i7, तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु weal
\- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर।
3- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि
स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) AGAVE के पत्र संख्या- /209/al-7-770/aa-2079-237/209,
दिनांक 22.03.209 GANT जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्कीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त
स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) AGAVE के पत्र संख्या- /209/al-7-770/4a-20 9-232/209,
दिनांक 22.03.209 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में Acca सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम
व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर को तत्काल अवगत
कराने का कष्ट करें, ताकि आबंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा AH!
6- वित्त अधिकारी, उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर।
7- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ0प्र0 शासन।
9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
0- गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
(जय प्रकाश)
उपसचिव।
t- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |