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Date: 2020-12-09 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) के सापेक्ष द्वितीय किश्‍त धनराशि रू0 59.76 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** दस्तावेज़ में उत्तरप्रदेश राज्य यार्न निगम लिमिटेड, कानपुर की बंद कताई मिलों की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, लेखा तैयार करने, कानूनी व्यय और स्केलटन स्टाफ के वेतन के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रावधानित धन (ऋण) के मुकाबले रू. 59.76 लाख की दूसरी किस्त की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। 31 मार्च, 2021 तक कोषालय से स्वीकृत राशि आहरित की जाए और वर्षगांठ पर महालेखाकार कार्यालय के साथ अपने खातों का मिलान करें। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** *वित्तीय स्वीकृति:* * वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए यूपी राज्य यार्न कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर के लिए रू. 59.76 लाख की दूसरी किश्त स्वीकृत की गई। * यह धन बंद कताई मिलों की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, लेखा तैयार करने, विधिक व्यय और स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के लिए है। * आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ०प्र०, कानपुर द्वारा धन वितरित किया जाना है। *ऋण की शर्तें:* * ब्याज दर अनंतिम रूप से 14% प्रतिवर्ष (11.50+2.50) तय की गई है, जिसमें समय पर पुनर्भुगतान पर 2.50% की छूट शामिल है, जिससे प्रभावी दर 11.50% हो जाएगी। * ऋण और ब्याज का भुगतान 5 समान वार्षिक किश्तों में किया जाएगा, जो प्राप्ति की तारीख से शुरू होगी। * समय पर पुनर्भुगतान में किसी भी चूक के परिणामस्वरूप 14% ब्याज दर का पूर्ण भुगतान होगा। *आहरण एवं व्यय:* * आहरण आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उ०प्र०, कानपुर द्वारा किया जायेगा और कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। * 24-03-2020, 07-04-2020, 11-04-2020 और 18-05-2020 को जारी वित्त विभाग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। *अनुवर्ती कार्रवाई:* * कंपनी को पिछले 3 वर्षों में विभिन्न मदों पर हुए खर्च का विवरण प्रस्तुत करना होगा। * कंपनी को प्राप्त धन के सही उपयोग के बाद प्रत्येक निर्गत किश्त के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। * स्वीकृत राशि 31.03.2021 तक निकाली जानी चाहिए और भुगतान और वाउचर की जानकारी सरकार और महालेखाकार को भेजी जानी चाहिए। * ब्याज सहित समय पर पुनर्भुगतान की निगरानी आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ०प्र०, कानपुर द्वारा की जानी चाहिए। * ऋणी संस्था को अपनी प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने खातों का महालेखाकार कार्यालय से मिलान करना होगा। *व्यय का लेखा:* * व्यय को प्रमुख शीर्षक "6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज" के तहत क्रेडिट किया जाना है। **प्रभाव विश्लेषण** *हितधारक: आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ०प्र०, कानपुर* **प्रभाव:** रु. 59.76 लाख की स्वीकृत धनराशि के वितरण और व्यय के लिए जिम्मेदार। **आवश्यक कार्रवाई:** धन का वितरण, व्यय का पर्यवेक्षण और अनुपालन सुनिश्चित करना। *हितधारक: उ0प्र0 स्टेट यार्न कं०लि0, कानपुर* **प्रभाव:** बंद कताई मिलों की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, लेखे तैयार करने, विधिक व्यय और स्केलटन स्टाफ के वेतन के लिए रू. 59.76 लाख की वित्तीय सहायता प्राप्त करना। **आवश्यक कार्रवाई:** पिछले खर्च का विवरण प्रदान करना, धन का सदुपयोग करना और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। *हितधारक: वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी* **प्रभाव:** स्वीकृत धन के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना। **आवश्यक कार्रवाई:** वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना। *हितधारक: महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद* **प्रभाव:** यूपी राज्य यार्न कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्राप्त धनराशि की निगरानी करना। **आवश्यक कार्रवाई:** भुगतान की जानकारी, वाउचर, कोषालय और खाता शीर्षों की जानकारी प्राप्त करना। वार्षिक खातों का मिलान।

Key Entities Referenced

उ०प्र० स्टेट यार्न कं०लि0, कानपुर: कानपुर में स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड, जिसके बंद कताई मिलों की परिसंपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था और संबंधित व्यय के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ०प्र०, कानपुर: उद्योग विभाग के आयुक्त और निदेशक, जो उ.प्र. स्टेट यार्न कंपनी के होल्डिंग ऑन ऑपरेशन के लिए स्वीकृत धनराशि को आहरित और वितरित करेंगे। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन: उत्तर प्रदेश शासन का वित्त विभाग, जिसका आय-व्ययक अनुभाग-1 इस वित्तीय स्वीकृति से संबंधित निर्देशों और अनुपालन की निगरानी करता है। उत्तर प्रदेश: वह राज्य जहाँ उ.प्र. स्टेट यार्न कं. लि. स्थित है और जहाँ यह नीति लागू होती है। महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद: उत्तर प्रदेश के महालेखाकार, जिन्हें उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है और जिनके साथ ऋणी संस्था को अपने लेखों का मिलान करना होता है।
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संख्या प्रेषक, 2/2020/495/77--2020-03(aste) /2077 रजनी Pred पाण्डेय, अनुसचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर। औद्योगिक विकास अनुभाग- लखनऊ, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 विषय: - उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर की बन्द Hare मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2 में व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) के सापेक्ष द्वितीय Peet धनराशि रू0 59.76 लाख की वित्तीय स्वीकृति। महोदय, उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक). अनुभाग- उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-/2020/बी--49/ दस-2020-23/2020, दिनांक 24.03.2020 में जारी निर्देशों के अनुसरण में उ0प्र0 स्टेट यार्न HOO, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केल्टन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2 में प्रावधानित धनराशि BO 2,39,02,000.00 (रू0 दो करोड़ उनतालीस लाख दो हजार मात्र) में से शासनादेश WAAT-248/77--2020-03(aste) /207 दिनांक 02.07.2020 द्वारा प्रथम किशूत रू0 59,76,000.00 (रू0 उनसठ लाख छ्हित्तर हजार मात्र) निर्गत किए जाने के पशूचात्‌ अवशेश धनराशि BO ,79,26,000.00 (रू0 एक करोड उन्यासी लाख छब्बीस हजार मात्र) में से द्वितीय fed रू0 59,76,000.00 (रू0 उनसठ लाख fede हजार मात्र) दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों /प्रतिबन्धों पर प्रदान करते हैं: - ही उ0प्र0 स्टेट aT HOO, कानपुर को होल्डिंग ऑन ऑपरेशन के लिए वर्ष 2020-2 में उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 59,76,000.00 (रू0 उनसठ लाख छ्विहत्तर हजार मात्र) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा आहरित कर उ0प्र0 स्टेट AA HOCH, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेगी। उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर 4 प्रतिशत (2.50+2.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का. भुगतान करने पर ब्याज की दर में 2.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अर्थात इस दशा में ब्याज की प्रभावी दर 2.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। बशर्ते कोई वितथ न हो। उपरोक्त ऋण का प्रतिदान 5(पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किश्त प्राप्त करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किश्तें भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण/ब्याज के समय से प्रतिदान/ भुगतान करने में वितथ होने पर निर्धारित 4 (चौदह) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी। उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उ0प्र0 कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा पारण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-! के कार्यालय AT संख्या- /2020/बी--49/दस-2020-23/2020 दिनांक 24-03-2020, 07-04-2020, 7-04-2020 4 48-05-2020 में जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन, वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए। कंपनी द्वारा विगत 3 वर्षों में विभिन्न मदों पर हुए व्यय का विवरण उपलब्ध कराने के उपरान्त ही अगली किश्त निर्गत की जाएगी। कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त प्रत्येक निर्गत किश्त का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा।7 स्वीकृत धनराशि को दिनांक 32.03.202 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए, जिन बाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजी जाए। 8 उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर के लेखा HSH द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगें। 9 उ0प्र0 स्टेट यार्न HOO, कानपुर द्वारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम) , उ0प्र0, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजें: - (क) - कोषागार का नाम। ख) - चालान संख्या व दिनांक। T)- जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज। घ) - लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया। च) - शासनादेश संख्या तथा एस. एल. आर. का सन्दर्भ। ([छि) - पिछले जमा का area 0 ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन ( ( ( ( के लिए किया जाएगा जिसके लिए धनराशि स्टीकृत की जा रही SI 2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या+7 के लेखाशीर्षक- “6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-पूंजी लेखा-0- वस्त्रोद्योग-90-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में कर्ज-05-उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लि. को कर्ज-30-निवेश/ऋण”' के ATA डाला जायेगा। 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई.6-802/ दस-2020 दिनांक 08-2-2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं। भवदीय, (रजनी कान्त पाण्डेय) अनुसचिव। संख्या -42/2020/495()/77--2020, तददिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। - महालेखाकार (TAA), उ0प्र0, इलाहाबाद। 2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट ATH कं0लि0, कानपुर। 3- कोषाधिकारी, कानपुर नगर। 4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ज्ञाप संख्या-/2020/ बी--49 /दस- 2020- 23/2020 दिनांक 24- 03-2020, 07-04-2020, -04-2020 4 8-05-2020 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें। 5- निदेशक, वित्तीय. सांख्कीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ज्ञाप संख्या-/2020/ बी-[-49 /दस- 2020- 23/2020 दिनांक 24-03-2020, 07-04-2020, -04-2020 व 8-05-2020 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट ar कं0लि0, कानपुर को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आबंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। 6- वित्त अधिकारी, उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0एलि0, कानपुर। 7- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन। 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ0प्र0 शासन। 9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2 0- गार्ड फाइल। आज्ञा से, (रजनी कान्त पाण्डेय) अनुसचिव।

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