Date: 2021-02-02Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) के सापेक्ष तृतीय किश्ता धनराशि रू0 59.76 लाख की वित्तीय स्वीकृति।
Subject: Financial Sanction for the Third Installment of Funds for UP State Yarn Co. Ltd., Kanpur
This document approves the third installment of ₹59.76 lakhs for the financial year 2020-21. The funds are allocated to cover expenses related to the security arrangements, account preparation, legal expenses (holding on operation), and salary for the skeleton staff of the closed spinning mills of UP State Yarn Co. Ltd., Kanpur. This is per the office memorandum 1/2020/B-1-149/Das-2020-231/2020, dated 24.03.2020.
The total allocated amount for the financial year 2020-21 is ₹2,39,02,000.00. Previous installments of ₹59,76,000.00 each were released on 02.07.2020 and 09.12.2020, leaving a balance of ₹11,950,000.00.
Conditions and restrictions:
1. The sanctioned amount will be withdrawn by the Commissioner and Director of Industries, UP, Kanpur, and made available to UP State Yarn Co. Ltd., Kanpur.
2. An interim interest rate of 14% per annum (11.50 + 2.50) will be charged on the loan. However, a rebate of 2.50% will be given for regular repayment of principal and interest, resulting in an effective interest rate of 11.50%.
* The loan will be repaid in 5 equal annual installments with interest.
* The first installment is due on the first anniversary of receiving the loan.
* Failure to repay on time will result in interest being charged at the full 14% rate.
3. The Commissioner and Director of Industries, UP, Kanpur, will prepare the bill for withdrawing the amount and submit it to the Kanpur Nagar Treasury for payment.
4. The funds can only be spent after ensuring full compliance with the instructions issued by the Finance (Income-Expenditure) Section-1 in office memorandums 1/2020/B-1-149/Das-2020-231/2020 dated 24-03-2020, 07-04-2020, 11-04-2020 and 18-05-2020.
5. Financial Controller/Senior Accounts Officer/Accounts Officer must ensure compliance with the terms laid down by the Finance Department.
6. Subsequent installments will be issued after submission of expenditure statements of the company for the previous three years.
7. The company must submit an item-wise utilization certificate to the government and the Accountant General, UP, Prayagraj.
8. The sanctioned amount must be withdrawn from the treasury by 31.03.2021. Information on the vouchers and dates on which the amount is withdrawn should be immediately sent to the government and the Accountant General.
9. The loan account will be maintained by the Accounts Cell of the Commissioner and Director of Industries, UP, Kanpur.
10. UP State Yarn Co. Ltd., Kanpur, must send information about the loan withdrawal to the Deputy Accountant General and the Treasury office and attach the following:
* Name of the treasury.
* Challan number and date.
* Amount deposited, installment, and interest.
* Head of account.
* Reference to the Government Order and SLR.
* Reference to previous deposits.
11. The borrowing entity must reconcile its accounts with the Accountant General's office every year on the anniversary of the drawdown.
12. The sanctioned amount should be used for the intended purpose only.
13. Expenditure will be charged under the account head "6860- Loans for Consumer Industries - Capital Account - 01- Textile Industry - 190 - Loans to Public Sector and Other Enterprises - 05 - Loan to Uttar Pradesh State Yarn Company Ltd. - 30 - Investment/Loan."
This order is being issued with the concurrence of the Finance Department in their Unofficial No. E6-74/Das-2021, dated 01-02-2021.
Sincerely,
Rajani Kant Pandey,
Additional Secretary.
Copies sent for information and necessary action to:
1. Accountant General (First), UP, Prayagraj.
2. Managing Director, UP State Yarn Co. Ltd., Kanpur.
3. Treasury Officer, Kanpur Nagar.
4. Commissioner and Director, Industries, UP, Kanpur.
5. Director, Financial Statistics Directorate, Jawahar Bhawan, Lucknow.
6. Finance Officer, UP State Yarn Co. Ltd., Kanpur.
7. Planning Section-4, UP Government.
8. Finance (Income-Expenditure) Section-2/4/6, UP Government.
9. Industrial Development Section-2
10. Guard File.
Key Entities Referenced
U.P. State Yarn Co. Ltd., Kanpur: The entity receiving financial support for the security and maintenance of its closed mills.
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: Finance (Income-Expenditure) Section-1, the department issuing instructions regarding expenditure of funds.
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ०प्र०, कानपुर: Commissioner and Director, Industries, Uttar Pradesh, Kanpur, responsible for disbursing and managing the funds.
Kanpur: Location of the U.P. State Yarn Co. Ltd., Kanpur and the area of application for this financial assistance.
संख्या-0/202/75/77--2020-03(बजट) /207
Wa,
रजनी कान्त पाण्डेय,
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।
औद्योगिक विकास अनुभाग-। लखनऊ : दिनांक 02 फरवरी, 202'
विषय:- उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे
तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के
भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2 में व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) के सापेक्ष तृतीय किश्त
धनराशि SO 59.76 लाख की वित्तीय स्वीकृति।
महोदय,
उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। उ0प्र0 शासन
के कार्यालय ज्ञाप PAN-7/2020/a--49/ दस-2020-23/2020, दिनांक 24.03.2020 में जारी निर्देशों के
अनुसरण में उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर की बन्द कताई Hel की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे
तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केल्टन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु
वित्तीय वर्ष 2020-2 में प्राविधानित धनराशि रू0 2,39,02,000.00 (रू0 दो करोड़ उनतालीस लाख दो हजार
मात्र) में से शासनादेश संख्या-248/77--2020-03(बजट)/207 दिनांक 02.07.2020 द्वारा प्रथम किश्त रू0
59,76,000.00 (रू0 उनसठ लाख छ़िहत्तर हजार मात्र) एवं शासनादेश PeN-495/77--2020-
03(बजट)/207 दिनांक 09.2.2020 द्वारा द्वितीय किश्त रू0 59,76,000.00 (रू0 उनसठ लाख foe
हजार मात्र) निर्गत किए जाने के पश्चात् अवशेष धनराशि SO 7,950,000.00 (रू0 एक करोड GH लाख
पचास हजार मात्र) में से तृतीय किश्त रू0 59,76,000.00 (रू0 उनसठ लाख छ़िहत्तर हजार मात्र) दिये जाने की
श्री राज्यपाल महोदय, Usd स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों पर प्रदान करते हैं:-
। उणप्र0 स्टेट यार्न Holo, कानपुर को होल्डिंग ऑन ऑपरेशन के लिए वर्ष 2020-2 में उक्त स्वीकृत
धनराशि रू0 59,76,000.00 (रू0 GANS लाख छिहत्तर हजार मात्र) आयुक्त Ud निदेशक, उद्योग,
उणप्र0, कानपुर द्वारा आहरित कर उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेगी।
2 उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर 74 प्रतिशत (77.50+2.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु
नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर में 2.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी,
अर्थात इस दशा में ब्याज की प्रभावी दर 77.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। बशर्ते कोई वितथ न हो।
उपरोक्त ऋण का प्रतिदान 5(पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान
की प्रथम किश्त प्राप्त करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किश्तें भी
उसी तिथि को देय होगी। ऋण/ब्याज के समय से प्रतिदान/भुगतान करने में वितथ होने पर निर्धारित 4
(चौदह) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।
3 उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उ0प्र0 कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा
तथा पारण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।
4 स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ज्ञाप
BRAT-/2020/al--49/4H-2020-23/2020 दिनांक 24-03-2020, 07-04-2020, -04-2020
व 8-05-2020 में जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की
4- ae शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in & सत्यापित की जा सकती है |सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन, वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ
लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार
विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित
तुरन्त वित्त विभाग को दे दी ore
5 कंपनी द्वारा विगत 3 वर्षों में विभिन्न मदों पर हुए व्यय का विवरण उपलब्ध कराने के उपरान्त ही अगली
किश्त निर्गत की जाएगी।
6 कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त प्रत्येक निर्गत किश्त का मदवार उपयोगिता
प्रमाण पत्र शासन Ud महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को प्रस्तुत करना होगा।
7 स्वीकृत धनराशि को दिनांक 37.03.202 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए, जिन बाउचर्स व
दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को
भेजी जाए।
8 उक्त BU का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर के लेखा कोष्टक द्वारा रखा जायेगा
और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगें।
9 उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर द्वारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय
महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर
संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजें:-
(क)- कोषागार का नाम।
(ख)- चालान संख्या व दिनांक।
(ग)- जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज।
घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया।
(
च)- शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ।
(
(छ)- पिछले जमा का सन्दर्भ।
I0 ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य
करें।
| स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा
रही है।
2- ..... उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2। के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक- “6860-
उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-पूंजी लेखा-0- वस्त्रोद्योग-90-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में कर्ज-
05-उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लि. को कर्ज-30-निवेश/क्रण” के नामे डाला जायेगा।
3- .. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय Be-$6-74/e8-202 दिनांक 0-02-202
में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
भवदीय,
रजनी Grd पाण्डेय
अनुसचिव।
GAT-0/202/75 /77--2020, तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित |
- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर।
3- कोषाधिकारी, कानपुर ARI
4- ae शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in & सत्यापित की जा सकती है |4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि स्वीकृत
धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप संख्या-/2020/ बी--49 /दस-
2020- 23/2020 दिनांक 24-03-2020, 07-04-2020, -04-2020 व 8-05-2020 द्वारा जारी
निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्क्ीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त
स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप संख्या-/2020/ F--49
/दस- 2020- 23/2020 दिनांक 24-03-2020, 07-04-2020, 4-04-2020 व 8-05-2020 द्वारा
जारी निर्देशों के क्रम में Seca सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर
शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट UM HOMO, कानपुर को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें,
ताकि आबंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
6- वित्त अधिकारी, उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर।
7- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ0प्र0 शासन।
9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
|0- गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
रजनी Hrd पाण्डेय
अनुसचिव।
4- ae शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in & सत्यापित की जा सकती है |