Date: 2021-10-21Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केवल्ट न स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) के सापेक्ष द्वितीय किश्तव की धनराशि रू0 58.63 लाख की वित्तीय स्वीकृति।
ज़रूर, यहाँ अनुरोधित संरचना का उपयोग करते हुए नीति पाठ का सारांश है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कंपनी लिमिटेड, कानपुर की बंद कताई मिलों की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, लेखा तैयार करने और कानूनी खर्चों (होल्डिंग ऑन ऑपरेशंस) के साथ-साथ कंकाल कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृत धनराशि (ऋण) की दूसरी किस्त के रूप में 58.63 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति की घोषणा करता है। यह आदेश तत्काल कार्रवाई के लिए वित्तीय नियंत्रण और लेखा अधिकारियों का मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
*वित्तीय स्वीकृति*
* वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर के लिए 58.63 लाख रुपये की दूसरी किस्त स्वीकृत की गई।
* स्वीकृत राशि आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर को उपलब्ध कराई जाएगी।
*शर्तें और ब्याज*
* ऋण पर ब्याज दर 14% प्रति वर्ष होगी, लेकिन समय पर भुगतान पर यह दर 11.50% होगी।
* ऋण की वापसी 5 समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित की जाएगी, जिसकी पहली किश्त स्वीकृति की तारीख के पहले वर्षगांठ पर होगी।
*वित्तीय प्रक्रियाएँ*
* उक्त धनराशि निकालने के लिए आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा जिसे कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।
* स्वीकृत राशि 31.03.2022 तक कोषागार से निकाल लेनी होगी, जिसके बाद लेनदेन की जानकारी शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजनी होगी।
* ऋण का हिसाब आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर के लेखा कोष्ठक द्वारा रखा जायेगा और ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग की जायेगी।
*अनुपालन और रिपोर्टिंग*
* स्वीकृत राशि का सही उपयोग करने के बाद प्रत्येक जारी किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को प्रस्तुत करना होगा।
* ऋणी संस्था द्वारा आहरण की प्रत्येक वर्षगाँठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर**
*प्रभाव:*
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग को यह सुनिश्चित करना है कि यह राशि उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कंपनी लिमिटेड, कानपुर तक पहुंचाई जाए। वे बिल बनाने और संबंधित प्रक्रियाओं को करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।
*आवश्यक कार्रवाई:*
आयुक्त एवं निदेशक को धनराशि के आहरण को संसाधित करना और वितरण को सुनिश्चित करना होगा, साथ ही उपयोगिता की निगरानी भी करनी होगी और इसका हिसाब रखना होगा।
**वित्तीय नियंत्रक/लेखा अधिकारी**
*प्रभाव:*
इन अधिकारियों पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन हो।
*आवश्यक कार्रवाई:*
उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वित्त विभाग के नियमों का अनुपालन हो और यदि कोई विचलन हो तो तत्काल रिपोर्ट करनी होगी।
**उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर**
*प्रभाव:*
उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कंपनी लिमिटेड के पास संचालन और कर्मचारियों के वेतन के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होगी।
*आवश्यक कार्रवाई:*
उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0 को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धनराशि का सही उपयोग हो और समय पर उपयोगिता रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्हें ऋण निकालने के बारे में उप महालेखाकार को भी सूचित करना होगा।
**महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज**
*प्रभाव:*
महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र और कोष में जमा किए गए चालानों की सत्यापित प्रतियां प्राप्त होंगी।
*आवश्यक कार्रवाई:*
महालेखाकार को प्राप्त रिपोर्टों का सत्यापन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी वित्तीय लेनदेन उचित रूप से रिकॉर्ड किए गए हैं।
Key Entities Referenced
उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर: कानपुर में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कंपनी लिमिटेड, जिसकी बंद कताई मिलों की संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए धन जारी किया जा रहा है।
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर: आयुक्त और निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर, जो धनराशि वितरित करने और उपयोग की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार हैं।
औद्योगिक विकास अनुभाग-1: उत्तर प्रदेश सरकार का औद्योगिक विकास अनुभाग-1 जो यार्न कंपनी लिमिटेड को धन जारी करने से संबंधित मामलों को संभालता है।
उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार, जो राज्य के भीतर औद्योगिक इकाइयों के लिए धनराशि की स्वीकृति और संवितरण के लिए निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: उत्तर प्रदेश सरकार का वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 जो धनराशि के आवंटन और उपयोग के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
संख्या- ।7/202/77-002(00)/2/202--6/00353/202
Wa,
रजनी Hed पाण्डेय,
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उ0प्र0, कानपुर ।
औद्योगिक विकास अनुभाग- लखनऊ, दिनांक 23 सितम्बर, 202
विषय:- उ0प्र0 स्टेट यार्न HOMO, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा
व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा
स्केल्टन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 202-22 में व्यय हेतु
प्राविधानित धनराशि (ऋण) के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 58.63 लाख
की वित्तीय स्वीकृति।
महोदय,
उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक)
अनुभाग-। 3040 शासन के कार्यालय WY संख्या-3/202/बी--375/दस-202-
23/202, दिनांक 22.03.202 में ant निर्देशों के अनुसरण में उ0प्र0 स्टेट यार्न
कं0लि0, कानपुर की बन्द Has मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार
किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केल्टन स्टाफ के वेतन आदि के
भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 202i-22 में प्राविधानित धनराशि BO 2,34,5,000.00 (रू0 दो
करोड़ चौतीस लाख इक्यावन हजार मात्र) मैं से शासनादेश संख्या-[/76054/202
दिनांक 02-07-202 cant प्रथम किश्त BO 58,63,000.00 (रू0 Heolda लाख तिरसठ
हजार मात्र) निर्गत किए जाने के... पश्चात् अवशेष धनराशि BO ,75,88,000.00 (रू0
एक aS पचहत्तर लाख अठासी हजार मात्र) में से द्वितीय किश्त रू0 58,63,000.00
(BO अट्ठावन लाख तिरसठ हजार मात्र) दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति
निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-
l. 30WO स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर को होल्डिंग ऑन ऑपरेशन के लिए वित्तीय वर्ष
202-22 में उक्त स्वीकृत धनराशि BO 58,63,000.00 (रू0 अटठावन लाख
तिरसठ हजार मात्र) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर दूवारा आहरित
कर उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेगी।
I- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर 4 प्रतिशत (.50+2.50) प्रतिवर्ष
लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की
दर में 2.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अर्थात इस दशा में ब्याज की प्रभावी दर
.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। sad कोई वितथ न हो। उपरोक्त ऋण का
प्रतिदान 5(पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान
की प्रथम किश्त प्राप्त करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली
वार्षिक किश्तें भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण/ब्याज के समय से प्रतिदान/भुगतान
करने में वितथ होने पर निर्धारित 4 (चौदह) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना
होगा अर्थात उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।
उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा
बिल बनाया जायेगा तथा पारण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।
स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-
के. Aaa संख्या- 3/202/बी-[-375/दस-202-23/202, दिनांक
22.03.202 में जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और
स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा
निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (जैसी भी
स्थित हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि . निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो
संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा. कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण
सहित Red वित्त विभाग को दे. दी जाए।
कंपनी द्वारा विगत तीन वर्षों मैं विभिन्न मदों पर हुए व्यय का विवरण उपलब्ध
कराने के उपरान्त ही. अगली किश्त निर्गत की जाएगी।
कंपनी दूवारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त प्रत्येक निर्गत किश्त का
मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को प्रस्तुत
करना होगा।
स्वीकृत धनराशि को दिनांक 3.03.2022 तक कोषागार से आहरित कर लिया
जाए; जिन बाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन
तथा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजी जाए।
उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर के लेखा कोष्ठक
दूवारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी
करेंगें।
उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर दूवारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार,
राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज को शासनादेश की प्रति
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए
निम्न विवरण के साथ भेजें :-
(क)- कोषागार का नाम।
(ख)- चालान संख्या व दिनांक।
(T) - जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज।
(घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया।
(च)- शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ।
(छ)- पिछले जमा का सन्दर्भ
0. ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार
कार्यालय से अवश्य करें।
|]. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए
धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
2. धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 202i-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के
लेखाशीर्षक- "6860-उपभोकक््ता उद्योगों के लिए Hat-Ol-dea उद्योग-|90-सार्वजनिक क्षेत्र
तथा अन्य उपक्रमों A कर्ज-05-उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0 को कर्ज-30- निवेश/ऋण" के नामे
डाला जायेगा।
3. ae आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
4. .... अगली किश्त हेतु प्रस्ताव के. साथ उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा
वितृतीय वर्ष 209-20 में रू0 239.02 लाख के समर्पण आदेश अथवा राजकोष में जमा कराई
गई चालान की कोषागार दूवारा सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
भवदीय,
(रजनी Fred पाण्डेय)
अनुसचिव।
संख्या व दिनांक: Teal
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
{- . महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- Yara निदेशक, उ0प्र0 स्टेट यार्न HOTHO, कानपुर।
3-.. कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4- aa एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि
स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-| के कार्यालय ATT AeAT-3/202/a--
375/दस-2024- 23/202। दिनांक 22-03-202 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर
डलवाने का कष्ट करें।
I- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |5- faders, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि
उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-५ के कार्यालय ATT AeAT-3/202/at--
375/दस-202-23/202 दिनांक 22-03-202 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर
डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट
यार्न कं0लि0, कानपुर को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आबंटित धनराशि का सदुपयोग
सुनिश्चित किया जा सके।
6- वित्त अधिकारी, उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर।
7- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- .. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ0प्र0 शासन।
9-. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
40- गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
(रजनी Fred पाण्डेय)
अनुसचिव।
I- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |