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Official Transcriptसंख्या-23/2024/77-002(007)/2/2027/00-589 Wa, निर्मेष कुमार शुक्ल उप सचिव, SOU शासन। सेवा में, आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर । औद्योगिक विकास अनुभाग- लखनऊ : दिनांक 08-08-2024 विषय:- उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, ce तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केल्टन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष...
संख्या-23/2024/77-002(007)/2/2027/00-589 Wa, निर्मेष कुमार शुक्ल उप सचिव, SOU शासन। सेवा में, आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर । औद्योगिक विकास अनुभाग- लखनऊ : दिनांक 08-08-2024 विषय:- उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, ce तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केल्टन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रावि धानित धनराशि (ऋण) का आवंटन/वित्तीय स्वीकृति। महोदय, उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में उ0प्र0 स्टेट aM कं0लि0, कानपुर को बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (SRST SIT ऑपरेशन) तथा स्केल्टन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु धनराशि रू0 2,56,32,000.00 (रू0 दो करोड़ छप्पन लाख बत्तीस हजार मात्र) का प्राविधान किया गया है। Sad प्राविधानित धनराशि में से शासनादेश BeMN-4/2024/77-002(00)/2/202/00-255 दिनांक 27.05.2024 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 64,08,000.00 (रू0 चौंसठ लाख आठ हजार मात्र) निर्गत की गयी है। सम्प्रति रू0 ,92,24,000.00 (रू0 एक करोड़ बाननबे लाख चौबीस हजार मात्र) धनराशि अवशेष है। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप PAI-/2024/a--294/4H-2024-23/2024, दिनांक 04.03.2024 में जारी निर्देशों के अनुसरण में Sad अवशेष धनराशि में से द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि KO 64,08,000.00 (रू0 चौंसठ लाख आठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:- नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों ।. उ0प्र0 स्टेट यार्न Ho लि0, कानपुर को होल्डिंग ऑन ऑपरेशन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 64,08,000.00 (रू0 चौंसठ लाख आठ हजार मात्र) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा आहरित कर SOU स्टेट यार्न HO लि0, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेगी।
2. उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर 4 प्रतिशत (7.50+2.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर में 2.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अर्थात इस दशा में ब्याज की प्रभावी दर 77.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। बशर्ते कोई व्यवधान न हो। उपरोक्त ऋण का प्रतिदान ५(पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। करण प्रतिदान की प्रथम किश्त प्राप्त करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किश्तें भी उसी fafa को देय होगी। ऋण/ब्याज के समय से प्रतिदान/भुगतान करने में व्यवधान होने पर निर्धारित 74 dae) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।
3. उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा पारण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-/2024/बी--294/दस-2024-23/2024, दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।
5. कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का AGUS करने के उपरान्त प्रत्येक निर्गत fxd का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन Ud महालेखाकार, JOU, प्रयागराज को प्रस्तुत करना होगा।
6. स्वीकृत धनराशि को दिनांक 3.03.2025 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए, जिन बाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को भेजी जाए।
7. उक्त BU का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर के लेखा कोष्टक द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगे।
8. उ0प्र0 स्टेट UA Holeio, कानपुर द्वारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भें:
(क)- कोषागार का नाम। (ख)- चालान संख्या व दिनांक | (ग)- जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज। (घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया। (च)- शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ। (छ)- पिछले जमा का सन्दर्भ
9. BUT संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें। x . स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही |
77. धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग उ0प्र0 कानपुर धनराशि से संबंधित ऑँकडों Ht शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।
3. Uae निदेशक, उ0प्र0 स्टेट यार्न Hofcio, कानपुर Gad बंद पड़ी कम्पनी की परिसमापन आदि के संबंध में कार्ययोजना तथा अद्यतन कृत कार्यवाही का विवरण शीघ्र उपलब्ध करायेंगे। 2- .... इस संबंध में होने वाला व्यय KO 64,08,000.00 (रू0 चौंसठ लाख आठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 686007 900500 उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लि. को कर्ज मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा। 3- .... यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-६-6-65-2-2024-25, दिनांक 07.08.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (FAY कुमार शुक्ल) उप सचिव, उण0प्र0 शासन। संख्या-23()/2024/77-002(00)/2/202/00-589, deri | प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: - I- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज। 2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट यार्न Hofcio, कानपुर। 3- कोषाधिकारी, कानपुर नगर। 4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- /2024/dl--294/4a-2024- 23/2024, दिनांक 04.03.2024 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें। 5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- /2024/al--294/ea-2024- 23/2024, दिनांक 04.03.2024 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट यार्न कं०लि0, कानपुर को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आबंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। 6- वित्त अधिकारी, उ0प्र0 स्टेट यार्न कं०लि0, कानपुर। 7- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन। 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ0प्र0 शासन। 9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2 0- गार्ड फाइल। आज्ञा से, (AAS कुमार शुक्ल) उप सचिव, उण0प्र0 शासन। l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |