Home India औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 डिफेन्स कॉरिडोर परियोजनान्तर्गत जनपद चित्रकूट नोड के ...
Date: 2023-08-10 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उ0प्र0 डिफेन्स कॉरिडोर परियोजनान्तर्गत जनपद चित्रकूट नोड के विकास हेतु जनपद चित्रकूट में अधिग्रहीत की गयी भूमि (101.1475 हे0) में सी0एन0जी0 के कार्य के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास अनुभाग-3 से जारी एक आदेश है, जिसमें चित्रकूट नोड के विकास के लिए जनपद चित्रकूट में अधिग्रहीत भूमि पर सी0एन0जी0 (भूमि की सफाई और खुदाई जिसमें अवांछित वनस्पति को उखाड़ना शामिल है) के कार्यों के लिए 22.14 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। इस मंजूरी के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 है, जो अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के संदर्भ में है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** *अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति:* * उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के तहत जनपद चित्रकूट में अधिग्रहीत भूमि पर सी0एन0जी0 कार्यों के लिए 27.67 लाख रुपये की अनुमानित लागत को मंजूरी। * वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत लागत के सापेक्ष 22.14 लाख रुपये जारी। * उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। *शर्तें और प्रतिबंध:* * कार्य शुरू करने से पहले सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। * गुणवत्ता सुनिश्चित करना और परियोजना को समय पर पूरा करना आवश्यक है। * धनराशि का व्यय वित्तीय नियमावली और सरकारी आदेशों के अनुसार किया जाए। * धनराशि केवल स्वीकृत कार्य के लिए आहरित और उपयोग की जाए। * यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्य के लिए पहले से कोई अन्य धनराशि स्वीकृत न की गई हो। * अधिष्ठान व्यय वित्तीय नियमों के अनुसार जमा किए जाएं। * श्रम विभाग को श्रम कर (लेबर सेस) का भुगतान करना होगा। * मूल्यह्रास निधि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा की जानी चाहिए। * मूल्यांकन और अप्रेजल समिति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करें। * सभी वैधानिक अनापत्तियां और पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्राप्त करें। *अन्य दिशानिर्देश:* * कार्यस्थल पर मात्राओं को सत्यापित किया जाना चाहिए। * लागत अनुमानों के अनुसार विशिष्टियों का पालन करें, और मूल्यांकन समिति से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना स्कोप में कोई परिवर्तन न करें। * यह सुनिश्चित करें कि कार्य को किसी अन्य योजना के तहत स्वीकृत या प्रस्तावित नहीं किया गया है। * सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद धनराशि आहरित करें और वित्त विभाग के निर्देशों का पालन करें। * विलंब से बचने के लिए परियोजना को समय पर पूरा करें। * उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 का अनुपालन सुनिश्चित करें। * स्वीकृत धनराशि को उसी प्रयोजन के लिए उपयोग करें। * 22,14,000 रुपये का व्यय बजट शीर्ष 5054033370800 (बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे - वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य) से वहन किया जाएगा। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा * **प्रभाव:** चित्रकूट नोड विकास परियोजना के लिए धन की उपलब्धता के साथ परियोजना को लागू करने में सक्षम होंगे। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि निधियों का उपयोग निर्दिष्ट दिशानिर्देशों और विनियमों के अनुसार किया जाए। **हितधारक:** जनपद चित्रकूट में परियोजना के निर्माण कार्य में शामिल एजेंसियां/विभाग * **प्रभाव:** परियोजना को शुरू करने के लिए धनराशि प्रदान की गई। * **आवश्यक कार्रवाई:** शर्तों और प्रतिबंधों का पालन करते हुए, कार्य को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें। **हितधारक:** औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन * **प्रभाव:** उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के विकास का समर्थन किया जा रहा है। * **आवश्यक कार्रवाई:** प्रगति की निगरानी करें और परियोजना के सफल क्रियान्वयन में सहायता करें।

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश डिफेन्स कॉरिडोर (U.P. Defence Corridor): एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। चित्रकूट नोड (Chitrakoot Node): उत्तर प्रदेश डिफेन्स कॉरिडोर का एक नोड, जहाँ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश राज्य में औद्योगिक विकास के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी। औद्योगिक विकास अनुभाग-3 (Industrial Development Section-3): औद्योगिक विकास से संबंधित मामलों को संभालने वाला उत्तर प्रदेश सरकार का अनुभाग। उत्तर प्रदेश शासन (U.P. Government): उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार
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AEAT-38/2023/ |/366793/00 -77-3002-003-9-2023 प्रेषक, शैलेन्द्र कुमार, अनु सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी 2 यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 0.08.2023 विषय:- उ0प्र0 डिफेन्स कॉरिडोर परियोजनान्तर्गत जनपद चित्रकूट als के विकास हेतु जनपद चित्रकूट में अधिग्रहीत की गयी भूमि (0.4475 हे0) A सी0एएन0जी0 ((Clearing and grubbing of land including uprooting rank vegetation grass bushes shrubs sapling of tree) के कार्य के संबंध Al महोदय, उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य. कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के. पत्रांक- 2646/283/डि0का0/टेक्निकल/2023 दिनांक 2 जुलाई, 2023 के सन्दर्भ A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना की स्थापना हेतु जनपद चित्रकूट als के विकास हेतु जनपद चित्रकूट में अधिग्रहीत की गयी भूमि (707.475 80) A सी0एन0जी0 (Clearing and grubbing of land including uprooting rank vegetation grass bushes shrubs sapling of tree) के कार्य के संबंध A अनुमोदित लागत BO 27.67 लाख (रू0 सत्ताइस लाख सड़सठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2023- 24 मैं व्यय हेतु लागत के सापेक्ष BO 22./4 लाख (रूपया asa लाख चौदह हजार मात्र) निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुकक्‍्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदात करते हैं- (धनराशि रूपये लाख में) क्र0 सं0 | जनपद का कार्य का विवरण स्वीकृत अवमुक्त हेतु नाम लागत धनराशि | 2. 3... pa 8 दि चित्रकूट उ0प्र0 _ डिफेन्स FIRE के |. 27.67 22.4 चित्रकूट नोड के विकास हेतु जनपद चित्रकूट मैं अधिग्रहीत की गयी भूमि (07.4475 हे0) मैं ___- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |ne ((Clearing and grubbing of land_ including uprooting rank vegetation grass bushes shrubs sapling of tree) का कार्य नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों I- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-2 के प्रस्तर-38 मैं वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चायत ही कार्य प्रारम्भ किया जाय। 2- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। 3- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन CANT निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। 4- स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नरगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा। 5- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व A राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी Hel कार्य योजना में सम्मिलित है। 6- अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठांन व्यय की धनराशि fad (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश AO-V-2-23/EH-207-7(4)/75 दिनांक 25-0-20 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-606/दस-204-47(4)/75 दिनांक 7] नवम्बर 2074 cant जारी विस्तृसत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-0i-20i के संलग्नक A प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 054-ash तथा सेतु-800-अन्य्‌ प्राप्तियां-0। प्रतिशतता प्रभारों की वसूत्री मैं CMR इन्ट्री GaN क्रेडिट कर जमा की जायेगी। 7- लेबर Ba की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। 8- मूल्य हास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी। 9-मूल्याकंन एवं अप्रेजल समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। ___- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |0- विभाग cant नियमानुसार समस्त्‌ आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। I- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्ताकवित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा। (2- प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। प्रायोजना के THT मैं परिवर्तन आदि मूल्याकन एवं अप्रैजल समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। 3- प्रस्तावित कार्यों की दविरावृत्ति (इप्लीएूकेसी) को रोकने की इष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ॒ वर्तमान मैं किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है। |4- धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय A वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT संख्या सं0- 2/2023/बी--227/दस-2023-23/2023 दिनांक 7.03.2023 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 5- प्रश्नगत परियोजना का कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि भविष्य में PRC ओवर रन Ud टाईम ओवर रन की स्थिति न उत्पन्न होने पाये। 6-3090 इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्टक एक्ट 976 के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 7-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। 2- ... इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 22.4.000 (रुपये asa लाख चौदह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033370800 बुन्देलखखण्ड एक्सप्रेस - वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना मानक मद 24 वृहत्‌ निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - ' के कार्यालय AT संख्या - 2/2023/al--227/48-2023-23/2023, दिनांक- 7-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (शैलेन्द्र कुमार), अनु सचिव, ___- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनांक तदैव। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: - I. निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। 4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। 5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। 6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ। 7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। 8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विशाग, उ०प्र० शासन | 9.वित्तस नियंत्रक, यूपीडा | 0. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2 44. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- |2.नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। आज्ञा से, (शैलेन्द्र कुमार), अनु सचिव, ___- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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