Home India औद्योगिक विकास विभाग निजी भूमि क्रय के सापेक्ष फूड प्रोसेसिंग इकाई स्थापना हेतु म...
Date: 2015-10-05 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

निजी भूमि क्रय के सापेक्ष फूड प्रोसेसिंग इकाई स्थापना हेतु मेसर्स डायमण्डत वैली गारडेन्सव प्रा0लि0, भूखण्डं संख्याा-बी-17, इकोटेक-1, एक्सलटेंशन, सेक्टनर इकोटेक-1, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर द्वारा भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, यहाँ अनुरोधित संरचना का उपयोग करके दिए गए नीति पाठ का सारांश दिया गया है। **कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ मैसर्स डायमंड वैली गार्डन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निजी भूमि की खरीद पर खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए किए गए स्टाम्प शुल्क के बराबर धन की प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान करता है। यह मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास अनुभाग -6 से है, जो लखनऊ से दिनांक 5 अक्टूबर, 2015 को जारी किया गया है। कुल स्वीकृत राशि 39,10,000 रुपये है, जो औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रावधानों के अधीन है। **मुख्य बातें** * **वित्तीय स्वीकृति:** डायमंड वैली गार्डन्स प्राइवेट लिमिटेड को 39,10,000 रुपये का स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति की मंजूरी। * **नीतिगत ढाँचा:** औद्योगिक निवेश नीति-2012 के तहत स्टाम्प शुल्क छूट की सुविधा का कार्यान्वयन। * **अनुपालन:** अनुदान की शर्तों का पालन सुनिश्चित करें, जिसमें ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना और शर्तों को पूरा करना शामिल है। * **भुगतान प्रक्रिया:** प्रतिपूर्ति की राशि सीधे इकाई के बैंक खाते में जमा की जाएगी। * **आवंटन:** आवंटित धनराशि की बजट व्यवस्था 17.50 करोड़ रुपये है। * **रिपोर्टिंग:** महानिरीक्षक निबंधन को निर्धारित समय के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने में विफलता के बारे में रिपोर्ट करें। * **लेखा:** स्वीकृत धनराशि का लेखा जोखा उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा रखा जायेगा। * **दिशा-निर्देश:** वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। * **उपयोगिता प्रमाण पत्र:** आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा शासन के औद्योगिक विकास विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। **प्रभाव विश्लेषण** **हितधारक:** मैसर्स डायमंड वैली गार्डन्स प्राइवेट लिमिटेड * **प्रभाव:** इकाई को स्टाम्प शुल्क के बराबर धन की प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी, जिससे खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। * **आवश्यक कार्रवाई:** वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए निर्धारित शर्तों का अनुपालन करें, और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा जारी शर्तों को पूरा करें। **हितधारक:** आयुक्त एवं निदेशक उद्योग * **प्रभाव:** औद्योगिक निवेश नीति-2012 के तहत प्रतिपूर्ति निधि के संवितरण की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार हैं। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि इकाई द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, धनराशि के संवितरण की निगरानी करें और शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करें। **हितधारक:** निबंधन विभाग * **प्रभाव:** यदि इकाई वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने में विफल रहती है, तो बैंक गारंटी को भुनाने और निबंधन विभाग के उचित खाते के शीर्षक में धन जमा करने में शामिल। * **आवश्यक कार्रवाई:** यदि निर्धारित समय के भीतर इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया जाता है तो महानिरीक्षक निबंधन को सूचना प्रदान करना। **हितधारक:** उद्योग निदेशालय, कानपुर * **प्रभाव:** स्वीकृत धनराशि का लेखा जोखा रखने के लिए जिम्मेदार हैं। * **आवश्यक कार्रवाई:** स्वीकृत धनराशि का लेखा जोखा रखना।

Key Entities Referenced

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012: उत्तर प्रदेश सरकार की नीति जिसका उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है। दस्तावेज़ स्टाम्प शुल्क छूटों से संबंधित है जो इस नीति के तहत प्रदान की जाती हैं। उद्योग निदेशालय, उ.प्र., कानपुर: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास का नेतृत्व करने वाला विभाग। दस्तावेज़ विशेष रूप से स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति से संबंधित वित्तीय अनुमोदन के संबंध में है। गौतमबुद्ध नगर: उत्तर प्रदेश का एक जिला जो फूड प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना के लिए स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति के संबंध में दस्तावेज़ में उल्लिखित है। स्टाम्प शुल्क: स्थावर संपत्ति के हस्तांतरण पर लगाया जाने वाला कर। दस्तावेज़ बताता है कि कैसे औद्योगिक इकाइयों को सरकार की योजनाओं के तहत स्टाम्प शुल्क छूट का लाभ मिलता है।
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संख्या: 088/ 77-6- 5-02( Tate)/ (5 प्रेषक, कंचन वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा मैं, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उ.प्र., कानपुर | औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ:दिनांक 05 विषय: निजी भूमि क्रय के सापेक्ष फूड प्रोसेसिंग इकाई स्थापना हेतु मेसर्स डायमण्ड वैली भूखण्ड संख्या-बी-7, इकोटेक-, एक्सटेंशन, सेक्टर SHleH-i, ग्रेटर AST,’ द्वारा भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति हे महोदय, उपर्युक्त विषयक उद्योग निदेशालय, उ.प्र. कानपुर के पत्र संख्या- अनु0-/ 205-46 दिनांक 06-07-20I5 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके साथ Wt, जिला उद्योग केन्द्र, कार्यालय- .. उपायुक्त. उद्योग, . गौतमबुद्ध नगर, के 8/ उपायुक्त. उद्योग/ गौ0बुद्ध नगर/ जि050के0/ स्टाम्प शुल्क छूट/ 2044-5 दिनांक 22-0 करते हुए यह अवगत कराया गया है कि कर एवं निबन्धन विक्षाग के we 0नि0-7-79/ -202-32(98)/ 2042 दिनांक 05-2-20i2 मैं फूड प्रोसेसिंग इकाई को औद्योगिक निवेश aiid-20i2 के पैरा- 5.4.4 के अन्तर्गत शत-प्रतिशत स्टाम्प शुल्क छू प्रदान की गयी है। तत्क्रम में औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश संख्या-4/ 7 एम)/ 05, दिनांक 04-06-203 के पैरा-4(॥ के अनुसार संबंधित इकाई- मेसर्स गारडेन्स प्रा्लि0, भूखण्ड संख्या-बी-7, sHiew-, एक्सर्टेशन, सेक्टर Scplec-i, ग्रेटर, = गौतमबुद्ध नगर द्वारा प्रयोजन की पूर्ति कर लेने पर भुगतान किये गये स्टाम्प, शुल्क लय धनराशि ¥.39,i0,000.00 की प्रतिपूर्ति किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। 2- se संबंध है कि अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश aia-20i2 के कार्यान्वयन हेतु सब्सिडी मद मैं: य वर्ष 2045-(6 के आय-व्ययक में रु. 7.50 करोड़ (SO सत्रह करोड़ पचास था की गयी है। उक्त आवण्टित धनराशि BO 750.00 लाख के सापेक्ष मेसर्स लाख मात्र इवेट लि0, बागपत को रू0 80,57,000.00 की वित्तीय स्वीकृति (स्टाम्प शुल्क ) शासनादेश संख्या- (096/ 77-6-5-02(Tete)/ 5 दिनांक (5-09-205 द्वारा निर्गत S| इसके अतिरिक्त, पूंजीगत ब्याज उपादान योजना तथा अवस्थापना ब्याज उपादान योजना के अन्तर्गत यूपीएफसी को कुल धनराशि रू0 (9,00,872.00 की वित्तीय स्वीकृति क्रमश शासनादेश संख्या-280/ 77-6-45-07(बजट)/ 2044 दिनांक 6-09-205 तथा. 58/ 77-6-5-07(बजट)/ 204 दिनांक 6-09-20i5 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। इस प्रकार उक्त मद A अवशेष धनराशि रू0 6,50,42,28.00 परिव्यय के रूप मैं उपलब्ध है। 3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश gan है कि औद्योगिक निवेश aia-20i2 के कार्यान्वयन हेतु सब्सिडी मद में चालू वित्तीय वर्ष 2045-6 के आय-व्ययक A अवशेष धनराशि रु. (6,50,42,428.00 के सापेक्ष FO 39,0,000.00 (रू0 उन्तालिस लाख दस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति स्टाम्प शुल्क कीप्रतिपूर्ति के रूप मैं Wad योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धो के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं :- () संबंधित औद्योगिक इकाई को उक्त सुविधा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश aia-20i2 के प्राविधानो के अन्तर्गत दी जाएगी, अतः उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग के माध्यम से संबंधित इकाई को नियमानुसार उपलब्ध करायी जाएगी। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित इकाई द्वारा वांछित स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा वांछित धनराशि We होने पर सम्बन्धित इकाई द्वारा भुगतान की गई स्टैम्प शुल्क के समतुल्य धनराशि का भुगतान सीधे इकाई के द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जायगा। उल्लेख एवं. निर्धारित अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने एवं * विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र संख्या (254 दिनांक 08-08-20 अनुपालन सुनिश्चित करने तथा अवस्थापना सुविधा से सम्बन्धित इकाईयों प्रयोजन की पूर्ति करने का आश्धासन होगा और उसमें विलम्ब की स्थिति विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा कराये जाने F उल्लेख होगा। निबंधन के पश्चात महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र त 'अवधि में इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ न करने अथवा अवस्था सम्बन्धित इकाईयों की दशा में निर्धारित अवधि में प्रयोजन की पूर्ति न में 30 दिन के अन्दर इसकी सूचना महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 को तथा महानिरीक्षक निबन्धन बैंक गारंटी को भुनाकर धनराशि को निबन्धन लेखा शीर्षक मैं जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करायेंगे ताकि छूट का ६ हो। स्वीकृत धनराशि का लेखा निदेशालय, कानपुर द्वारा रखा जाएगा। स्वीकृत धनराशि से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/ 205/ बी-ग- 925/ दस-20 30 मार्च, 2085 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन * जाएगा। an उपयोगिता प्रमाणपत्र आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा शासन के औद्योगिक विकास, भाग-6)/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जाएगा। होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 20i5-46 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग की या-7 के आयोजनागत पक्ष में लेखा शीर्षक 2885 उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य (क्रमशः) -60-अन्य-800-अन्य व्यय-49-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश alid-2042 का -27 सब्सिडी के नामे डाला जाएगा। भवदीया (कंचन वर्मा) विशेष सचिव। संख्या: 088()/ 77-6-75-02(Tse)/ (5 तददिनांक उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ.प्र., इलाहाबाद | मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।उपायुक्त, उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र, सेक्टर-20 शापिंग काम्पलेक्स, जी ब्लाक, नोएडा। मुख्य HAH अधिकारी, ग्रेटर नोएडा, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, 469 चितवन एस्टेट, सैक्टर TWAT, ग्रेटर नोएडा सिटी, जिला- गौतमबुद्ध नगर। संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग Jey, i2 सी माल एवेन्यू, लखनउ। वित्त (आय-व्ययक) अलुभाग-/ 4 वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 नियोजन अनुभाग-/ 4 स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग (अलुभाग-2) औद्योगिक विकास अनुभाग-2 गार्ड फाइल। (कंचन वर्मा) विशेष सचिव।

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