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Date: 2021-06-30 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित)" को अपनाने से संबंधित है। यह मौजूदा शासनादेशों को रद्द करता है और प्राधिकरणों के कर्मचारियों के लिए नियमावली को अपनाने के लिए विशिष्ट शर्तें प्रदान करता है। यह 30 जून 2021 को जारी किया गया है, जो दिशानिर्देशों का तुरंत कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **नियमों को अपनाना:** * "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित)" को उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केंद्रीकृत सेवा नियमावली, 2018 के लागू होने की तारीख (22.06.2018) से औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। * **पद और नियुक्तियाँ:** * लिपिक/टंकक और कनिष्ठ सहायक के पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से और मृत कर्मचारियों के आश्रितों के माध्यम से भरे जा सकते हैं। * इन नियमों के तहत औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मृत कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति समूह 'ग' और 'घ' के गैर-तकनीकी अधीनस्थ पदों तक सीमित होनी चाहिए, जिसका अधिकतम वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 हो, जो सामान्य नियमों के तहत पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए आरक्षित न हो। * अगर कोई रिक्ति नहीं है, तो नियुक्ति के लिए एक अतिरिक्त पद बनाया जाएगा जो तब तक रहेगा जब तक कोई रिक्ति नहीं खुल जाती है। * **लागू मामले:** * उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केंद्रीकृत सेवा नियमावली, 2018 के प्रभावी होने से पहले के मामले तत्कालीन नियमों के तहत मौजूदा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निपटाए जाएंगे। समूह 'ग' के लिए शासन और समूह 'घ' के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी मामले को निपटाएगा। * शासनादेश जारी होने से पहले निपटाए गए मामलों पर फिर से विचार नहीं किया जाएगा। * उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केंद्रीकृत सेवा नियमावली, 2018 के दायरे से बाहर के पद, जैसे वाहन चालक और समूह 'घ', का समाधान नियुक्ति प्राधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा इस शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यूपीसीडा, जीड़ा, सीडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) **प्रभाव:** उन्हें "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित)" को अपनी भर्ती प्रक्रियाओं में अपनाना होगा। उन्हें इन नियमों के अनुसार मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्त करने के लिए विशिष्ट शर्तों और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। **आवश्यक कार्रवाई:** शासनादेश में दिए गए नियमों के अनुसार अपने भर्ती नियमों और प्रक्रियाओं को लागू करें। **हितधारक:** उत्तर प्रदेश सरकार **प्रभाव:** औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में रोजगार के अवसरों के प्रावधान में एकरूपता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार। **आवश्यक कार्रवाई:** संसूचित किया जाए। **हितधारक:** कर्मचारी और मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रित **प्रभाव:** नियम मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। **आवश्यक कार्रवाई:** वे इस योजना के तहत नियुक्त होने की अपनी पात्रता और अधिकारों को समझने के लिए नियमों की समीक्षा करें।

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित): उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों की भर्ती के लिए नियम, 1974 में संशोधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018: उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केंद्रीय सेवा नियम, 2018
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संख्या- 3064 /र7-4-24-04एन / 2020 प्रेषक, अरविन्द कुमार, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन | सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा / ग्रेटर नौएडा / यूपीसीडा iret / tet एवं यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण | औद्योगिक विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 36 जून, 202 विषय: उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 974 (यथा संशोधित) को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में | महोदय, उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2640 / 77-4-20-04एन. / 2020 दिनांक _ 07.0.2020, . शासनादेश . संख्या-4580 / 77-4-20-04एन. / 2020, दिनांक 25.4.2020 एवं शासनादेश संख्या-4968 / 77-4-20-04एन. / 2020, दिनांक 40.42.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन sooo सेवा काल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 4974 (यथा संशोधित) को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए अंगीकृत किए जाने के आदेश दिए गये हैं । 2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का ee हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 07.0.2020, 25.4.2020 Yd 40.2.2020 को अवकमित करते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, s974(aer संशोधित) (प्रतिलिपि संलग्न) को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के कार्मिकों के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंगीकृत (Adopt) किये जाने का निर्णय लिया गया है :- (।) Soyo सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 974 (यथा संशोधित) को उ0प्र0 आद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 20:8 के प्रख्यापन के दिनांक 22.06.20:8 की तिथि से अंगीकृत किया जाये | (2) .. लिपिक,/८टंकक एवं कनिष्ठ सहायक के पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ-साथ मृतक कार्मिकों के आश्रितों से भी नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी। (3) औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मृतक सेवकों के आश्रितों को उक्त नियमावली के अधीन नियुक्तियां समूह 'ग' एवं 'घ' के ऐसे गैर-तकनीकी-अधीनस्थ पदों पर ही की जायें, जिनके वेतनमान का—2- अधिकतम पे after लेवल-4 हो, जो सामान्य नियमों के अधीन पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए आरक्षित न हों। (4) उक्त नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जायेगी; प्रतिबंध यह है कि यदि कोई रिक्ति विद्यमान न हो, नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य पद के प्रति की जायेगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जायेगा और जो तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्ति उपलब्ध न हो जाय। (6) उ0प्रण औद्योगिक विकास . प्राधिकरण केन्द्रीयित dar नियमावली, 2008 प्रवृत्त होने के पूर्व के प्रकरण तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन यथास्थिति वर्तमान नियुक्ति प्राधिकारी (समूह 'ग' के सम्बंध में शासन तथा समूह 'घ' के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी) द्वारा निस्तारित किए जायेंगे। 6) इस शासनादेश निर्गत होने की तिथि से पूर्व के निस्तारित प्रकरणों पर पुनर्विचार नहीं किया जायेगा | (7) Soyo औद्योगिक विकास . प्राधिकरण dha सेवा नियमावली, 20:8 की परिधि के बाहर के पदों यथा वाहन चालक vd समूह 'घ' के प्रकरणों का निस्तारण नियुक्ति प्राधिकारी / मुख्य कार्यपालक अधिकारी के स्तर से इस शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा। QUT तद्‌नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न: Te | भवदीय, ert BAR) अपर मुख्य सचिव | WET) /77-4-2 तदुदिनांक कर प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- 4. समस्त अनुभाग | 2. कार्मिक अनुभाग-2 | 3. गार्ड फाईल | आज्ञा से, (अनिल कुमार) संयुक्त सचिव |

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