Date: 2018-01-17Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
उ0प्र0 इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एक्ट, 1976 के अधीन संचालित नौएडा, ग्रेटर नौएडा एवं यमुना एक्सप्रेस-वे इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एथारिटी के साथ यूपीसीडा का भी आडिट सी0ए0जी0 से कराये जाने के संबंध में।
यह दस्तावेज़, संख्या 139/77-4-18-16एन./04, उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव आलोक सिन्हा द्वारा एकाउंटेंट जनरल, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग कार्यालय महालेखाकार, गोमतीनगर लखनऊ को जारी किया गया एक आधिकारिक पत्र है। पत्र का विषय उ०प्र० इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एक्ट, 1976 के तहत नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एथारिटी के साथ यूपीसीडा का सी०ए०जी० द्वारा ऑडिट कराये जाने से संबंधित है। पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2005-2006 से लेकर अब तक का ऑडिट सी०ए०जी० द्वारा कराया जाए तथा भविष्य में भी औद्योगिक विकास विभाग के अधीन सभी प्राधिकरणों का ऑडिट सी०ए०जी० से ही कराया जाय। पहले जारी किए गए शासनादेश संख्या-977/77-4-17-16एन./04 दिनांक 11.07.2017 एवं शासनादेश संख्या-1588/77-4-17-16एन./04 दिनांक 25.08.2017 को अवकमित किया जाता है। दस्तावेज़ में आगे अनुरोध किया गया है कि आवश्यक कार्रवाई की जाए और प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्दिष्ट अधिकारियों को भेजी गई है।
Key Entities Referenced
उ०प्र० इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एक्ट, 1976: उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976
नोएडा: उत्तर प्रदेश राज्य में एक शहर और एक औद्योगिक विकास प्राधिकरण
ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेश राज्य में एक शहर और एक औद्योगिक विकास प्राधिकरण
यमुना एक्सप्रेस-वे इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एथारिटी: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
यूपीसीडा: उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण
संख्या- (33 /77—-4—78—6CA. / 04
प्रेषक,
आलोक सिन्हा, दि
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन |
सेवा में,
एकाउन्टेंट जनरल,
भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग कार्यालय महालेखाकार,
गोमतीनगर लखनऊ |* ह
औद्योगिक विकास अनुभाग-4 लखनऊ :दिनांक [F जनवरी, 208
विषय: उ0प्र0 इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एक्ट, i976 के अधीन संचालित नौएडा, ग्रेटर नौएडा
एवं यमुना एक्सप्रेस-वे इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एथारिटी के साथ यूपीसीडा का भी
आडिट सी0ए0जी0 से कराये जाने के संबंध में |
महोदय,
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-977,/ 77-4-7-46एन./ 04 दिनांक 44.
07.2047 एवं शासनादेश संख्या-588/ 77-4-47-6एन../ 04 दिनांक 25.08.207 का
कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा तात्कालिक प्रभाव से नोएडा / ग्रेटर
नोएडा / यमुना प्राधिकरण के साथ उण0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा)
का भी आडिट सी0ए0जी0 से कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।
2. उक्त के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण में यह निर्णय लिया गया है कि
वर्ष 2005-2006 से लेकर अब तक का ऑडिट सी0ए0जी0 द्वारा कराया जाए तथा
भविष्य में , भी औद्योगिक विकास विभाग के अधीन सभी प्राधिकरणों का ऑडिट
सी0ए0जी0 से ही कराया जाय।
3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में निर्गत शासनादेश
संख्या-977 / र-4-7-५6एन./ 04... दिनांक... 4.07.20I7. Ss एवं... शासनादेश
संख्या-4588/ 77-4-7-46एन./ 04 दिनांक 25.08.20i7 को अवकमित करते हुए
निर्गत शासनादेश प्रभावी समझा जाय।
4....... कृपया TSAR आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
भवदीय,
erate दिातल्
प्रमुख सचिव |,
संख्या- (4) 7 77-4-8-a a fein
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--
... प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन |
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन |
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा,/ ग्रेटर नौएडा / यमुना एक्सप्रेस-वे/
ast / सीडा / लीडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण |
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण
(यूपीसीडा) कानपुर ।
5. गार्ड फाइल |
आज्ञा से,
(सीताराये यादव)
संयुक्त सचिव |