यहां प्रस्तुत नीति पाठ का सारांश दिया गया है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के कार्यान्वयन के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मेसर्स जे.के. सीमेंट लि., अलीगढ़ को ₹52,45,24,789.00 (बावन करोड़ पैतालीस लाख चौबीस हजार सात सौ नवासी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी करने का उल्लेख करता है। इस स्वीकृति के लिए आवश्यक नियम और शर्तों को निर्धारित किया गया है। यह अनुमोदन पिकप के अनुरोध पर दिया गया है, जिसका संदर्भ 23.08.2024 का एक पत्र है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* स्वीकृति का उद्देश्य
* उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रोत्साहन निधि प्रदान करना।
* वित्तीय स्वीकृति का विवरण
* मेसर्स जे.के. सीमेंट लि., अलीगढ़ को स्वीकृत राशि: ₹52,45,24,789.00
* नोडल एजेंसी (पिकप) को प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि (देय धनराशि का 1.5%): ₹78,67,872.00
* इकाईयों को वितरित की जाने वाली धनराशि: ₹51,66,56,917.00
* नियम और शर्तें / प्रतिबंध
* स्वीकृत धनराशि पिकप के माध्यम से लाभार्थी कंपनी के खाते में एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से अंतरित की जाएगी।
* पिकप द्वारा उपलब्ध कराए गए उक्त लाभार्थी कंपनी के बैंक खाते में धनराशि सीधे अंतरित की जाएगी।
* स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।
* धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।
* किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
* स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
* स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पहले वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का पूर्णतया अनुपालन किया जाएगा।
* धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से सम्बन्धित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा पिकप को उपलब्ध कराये जायेंगे।
* उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से वित्त आय व्ययक अनुभाग-4 एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।
* धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।
**प्रभाव विश्लेषण:**
* **मेसर्स जे.के. सीमेंट लि., अलीगढ़**
* **प्रभाव:** वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने से कंपनी के कामकाज और विस्तार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** पिकप के साथ समन्वय स्थापित करके धनराशि प्राप्त करना और नियमों का पालन करना।
* **पिकप (नोडल एजेंसी)**
* **प्रभाव:** लाभार्थी तक धनराशि के वितरण को सुगम बनाना और लेखा-जोखा बनाए रखना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** कंपनी के खाते में धनराशि अंतरित करना, व्यय का लेखा-जोखा रखना, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना और दस्तावेज़ के वितरण के बाद आवश्यक विवरण आयुक्त एवं निदेशक उद्योग को उपलब्ध कराना।
* **उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार**
* **प्रभाव:** राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का समर्थन करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** पत्राचार के माध्यम से, सुचारू संवितरण और प्रोत्साहन निधि के सही उपयोग को सुनिश्चित करना।
Key Entities Referenced
उ0प्र0 औदयोगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017: औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक नीति।
पिकप: नोडल एजेंसी (उद्योग विभाग के अंतर्गत एक निकाय) औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए।
लखनऊ मण्डल, लखनऊ: कार्यान्वयन में शामिल उत्तर प्रदेश का एक प्रशासनिक प्रभाग।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो औद्योगिक विकास नीतियों और कार्यों से संबंधित है।
मेसर्स जे०के० सीमेंट लि०, अलीगढ़: एक औद्योगिक इकाई जो प्रोत्साहन नीति के तहत वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर रही है।
W°EAT-44/2024/2040/77-6-2024-6099/39/2023
ओम प्रकाश यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।|
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 30 अगस्त, 2024
विषय:- 3040 औदयोगिक निवेश vd रोजगार प्रोत्साहन aAA-20I7 के. कार्यान्वयन हेतु
रू0 52,45,24,789.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक पिकप के. पत्रांक-पिकप/आई.आई.इ.पी.पी.-202/डिस्ब./64। दिनांक
23.08.2024(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके cant वित्तीय वर्ष
2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक-2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य
परिव्यय(क्रमश:)-60-अन्य(क्रमश:)-800-अन्य व्यय(क्रमश:)-20-नई औदयोगिक नीति, 42-अन्य व्यय
में प्राविधानित धनराशि रू0 650.00 करोड़ (रूपया छः: सौ पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष पात्र
औद्योगिक इकाई को धनराशि वितरण हेतु BO 52,45,24,789.00 (रू. बावन करोड़ पैतालीस लाख
चौबीस हजार सात सौ नवासी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।
2- पिकप CANT उपलब्ध कराया गया लाभार्थी इकाई का विवरण निम्नवत् है:-
(धनराशि रू0 में)
ः Ss नुमोदित अनुमन्य शासनादेश दिनांक नोडल एजेन्सी इकाईयों
धनराशि 26.3.202 के (पिकप) वितरित की जाने
ATT Ce को देय वाली धनराशि
में देय धनराशि... प्रशासनिक व्यय
(अनुमन्य धनराशि की प्रतिपूर्ति की
व राशि
90 प्रतिशत) + (देय धनराशि का
ञ.5
प्रतिशत)
rat 2. 3... द [5 [6]
t. प़िसर्स जेग्के० 5ि8,28,05,32.00 [52,45,24,789.00 ]78,67,872.00 . (5,66,56,97.00
पीमैंट fero,
ीगढ़
तु योग 58, 28,05,324.00 |52,45,24,789.00 |78,67,872.00 |54,66,56,947.00
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |52,45,24,789.00
कुल धनराशि (5+6)
3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-
में अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-
व्ययक
अन्य-800-अन्य व्यय-20-नई औदयोगिक नीति-42-अन्य व्यय में प्राविधिनित धनराशि रू0 650.00
करोड़ (रूपया छः: सौ पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष BO 52,45,24,789.00 (रू. बावन करोड़
tari लाख चौबीस हजार सात सौ नवासी मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु
निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा श्री राज्यपात्र वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
नियम व शर्तें /प्रतिबन्धों
. स्वीकृत धनराशि पिकप द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थी कम्पनी एवं पिकप के खाते में
सीधे एन0ई0एफ0टी0/आरएटी0जी0एस0 के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।
तालिका के स्तम्भ-6 में दर्शाई गई धनराशि पिकप cant उपलब्ध कराये गए उक्त लाभार्थी
कंपनी के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाएगी।
स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया
जाएगा।
4. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।
किसी परिस्थति A धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी ad
में नहीं रखा जाएगा।
स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया
है।
स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप
दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया
अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से सम्बन्धित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित
संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा पिकप को उपलब्ध कराए
जायेंगे।
उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक पिकप, cadet हस्ताक्षरित कर
आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से वित्त आय व्ययक अनुभाग-4 एवं औद्योगिक
विकास अनुभाग-6 तथा समस्त संबंधितो को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।
0. धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर
संतुष्ट हो लेंगे।
2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 52,45,24,789.00 (रू. बावन करोड़ पैतालीस लाख
चौबीस हजार सात at नवासी मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |007 लेखाशीर्षक 2885608002000 as औदयोगिक नीति मानक मद 42 अन्य व्यय के aA डाला
जायेगा।
3... यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT संख्या-4/2024/बी--294/दस-
2024-23/2024, दिनांक 4 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार
के अंतर्गत निर्गत किये जा रहें है।
भवदीय
ओम प्रकाश यादव
संयुक्त सचिव।
संख्या-44/2024/2040(7)/77-6-2024-6099/39/2023तद्दिनांक-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
l. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
ak महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/ दूवितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर ।
अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0
शासन।
6. प्रबन्ध निदेशक, पिकप को उनके पत्रांक-पिकप/आई.आई.ई.पी.पी.-202/डिस्ब./64। दिनांक
23.08.2024 के संदर्भ में sade कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिककीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-/4
9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
0. नियोजन अनुभाग-4/4
47. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
2. गार्ड फाइल।
WN
आज्ञा से,
ओम प्रकाश यादव
संयुक्त सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |