Date: 2025-03-11Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
उ0प्र0 औदयोगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत 03 इकाईयों को अनुमन्य एवं स्वीकृत वित्तीय प्रोत्साहन एवं सुविधाओं की अनुवर्ती किस्त धनराशि रू.1,47,22,10,410.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
यहां प्रदान किए गए नीति पाठ का सारांश निम्नलिखित है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत तीन इकाइयों के लिए 1,47,22,10,410.00 रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि जारी करने का अनुमोदन करता है। यह अनुमोदन 11 मार्च, 2025 को जारी किया गया है और पीकअप (PICUP) द्वारा जारी सिफारिशों के जवाब में है। धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित बजट से जारी की जाएगी और कुछ शर्तों के अधीन है।
**मुख्य बातें/मुख्य सामग्री:**
*स्वीकृति और राशि:*
* उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत 1,47,22,10,410.00 रुपये की राशि को मंजूर किया गया है।
* स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है।
* यह राशि पीकअप की सिफारिश के जवाब में है।
*वितरण और शर्तें:*
* राशि पीकअप द्वारा लाभार्थी कंपनियों और पीकअप के खातों में सीधे एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी।
* तालिका में कॉलम 5 में उल्लिखित राशि पीकअप द्वारा लाभार्थी कंपनियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी।
* तालिका में कॉलम 4 में उल्लिखित राशि पीकअप के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी।
* स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
* पीकअप उक्त धनराशि का लेखा-जोखा रखेगा।
* धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा।
* धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए उसे स्वीकृत किया गया है।
* धनराशि का व्यय करने से पहले वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 और अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
* धनराशि के वितरण के बाद आवश्यक विवरण पीकअप द्वारा संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मंडल लखनऊ को उपलब्ध कराए जाएंगे।
*अतिरिक्त निर्देश:*
* प्रबंध निदेशक पीकअप उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
* धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व इकाई की पात्रता की जांच की जाएगी।
* व्यय को लेखाशीर्षक 2885608002000 नई औदयोगिक नीति मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
* यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 के अनुसार निर्गत किया गया है।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन**
*प्रभाव:* आधिकारिक घोषणाकर्ता, इस आदेश को जारी करने के लिए जिम्मेदार है।
*आवश्यक कार्रवाई:* यह सुनिश्चित करना है कि फंड जारी करना उचित दिशा-निर्देशों का पालन करे।
**संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मंडल, लखनऊ**
*प्रभाव:* इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन की निगरानी और सुविधा के लिए जिम्मेदार है।
*आवश्यक कार्रवाई:* इस क्षेत्र में संबंधित इकाइयों के लिए धन के वितरण और उपयोग की निगरानी करना सुनिश्चित करना है।
**लाभार्थी इकाईयां (मेसर्स जे0के0 सीमेंट लि0, मेसर्स वरूण बेवरेजेज लि0, मेसर्स एसएलएमजी बेवरेजेज प्रा०लि0)**
*प्रभाव:* ये कंपनियां औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत प्राप्त धन से लाभान्वित होती हैं।
*आवश्यक कार्रवाई:* पीकअप से प्राप्त राशि का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करें और फंड के उपयोग के बारे में आवश्यक रिपोर्ट और दस्तावेज जमा करें।
**पीकअप (PICUP):**
*प्रभाव:* नोडल एजेंसी जो धन के वितरण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
*आवश्यक कार्रवाई:* लाभार्थिओं को धन का वितरण करें और सरकार को उचित लेखांकन और दस्तावेज़ीकरण सुनिश्चित करें।
Key Entities Referenced
उ0प्र0 औदयोगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति - 2017
उद्योग विभाग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ: उद्योग विभाग, लखनऊ मंडल, लखनऊ
पिकप (PICUP): प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम उत्तर प्रदेश (Pradeshiya Industrial & Investment Corporation of UP) - नोडल एजेंसी
उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्तीय विभाग
संख्या-20/2025/474/77-6-2025-6099/39/2023/473274
प्रेषक,
पीयूष वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।|
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 4-03-2025
विषय:- 3040 औदयोगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन aNfa-20i7 के अंतर्गत 03 इकाईयों को
अनुमन्य Ud स्वीकृत वित्तीय प्रोत्साहन va सुविधाओं की. अनुवर्ती किस्त धनराशि
रू.,47,22,0,40.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध Al
महोदय,
उपर्युक्त विषयक पिकप के. पत्रांक-पिकप/आई.आईइई.इ.पी.पी.-207/डिस्ब./403 दिनांक
28.02.2025(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके can वित्तीय वर्ष
2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के अंतर्गत 'नई औदयोगिक नीति' मद में प्राविधिनित
धनराशि रू0 650.00 करोड़ (रूपया G: सौ पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष पात्र औद्योगिक इकाईयों
को स्वीकृत प्रोत्साहन की अनुवर्ती किस्त धनराशि ¥.7,47,22,0,440.00(%. एक अरब सैंतालीस
करोड़ बाइस लाख दस हजार चार Bt दस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया
गया है।
2- पिकप cant उपलब्ध करायी गई लाभार्थी इकाईयों का विवरण निम्नवत् है:-
(धनराशि रूपये में)
क्र0सं0 कम्पनी अनुमोदित अनुमन्य | नोडल एजेन्सी इकाईयों को
धनराशि (पिकप) वितरित की जाने
को देय प्रशासनिक वाली धनराशि
व्यय
की प्रतिपूर्ति की
राशि
(देय धनराशि का
7.5
प्रतिशत)
Sd PR 3 Tae 5... |
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |मेसर्स जे0के0 सीमेंट लिए, 35,67,67,030.00} 53,5,505.00) 35,4,5,525.00
अलीगढ
2 मेसर्स वरूण बेवरेजेज लिए0, 52,2,97,20.00 78,9,458.00| 57,34,77,743.00
हरदोई
3 मेसर्स एसएलएमजी बेवरेजेज 59,4,46, 79.00 89,2,93.00| 58,52,33,986.00
प्राएलि0, बाराबंकी
कुल योग ,47,22,0,40.00 2,20,83,56.00,45,0,27,254.00
कुल धनराशि (4+5) ,47,22,0,40.00
3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक
मैं अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-
अन्य व्यय-20-नई औदयोगिक नीति-42-अन्य व्यय A प्राविधिनित धनराशि BO 650.00 करोड़
(रूपया छ: सौ पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि &.7,47,22,0,40.00(%. एक अरब सैंतालीस
करोड़ बाइस लाख दस हजार चार सौ दस मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु
निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा श्री राज्यपात्र वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
नियम व शर्तें /प्रतिबन्धों
. स्वीकृत धनराशि पिकप द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थी कम्पनी एवं पिकप के खाते में
सीधे एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।
तालिका के स्तम्भ-5 में दर्शाई गई धनराशि पिकप cant उपलब्ध कराये गए उक्त लाभार्थी
कंपनी के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाएगी।
तालिका के स्तम्भ-4 में दर्शाई गई धनराशि पिकप के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।
स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया
जाएगा।
5. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा पिकप दूवारा रखा जाएगा।
6. किसी परिस्थति में धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खातें
में नहीं रखा जाएगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया
है।
8. स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT
दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया
अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से सम्बन्धित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित
संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा पिकप को उपलब्ध कराए
जायेंगे।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |40. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक पिकप, adr हस्ताक्षरित कर
आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से वित्त आय व्ययक अनुभाग-4 एवं औद्योगिक
विकास अनुभाग-6 तथा समस्त संबंधितो को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।
4. धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर
संतुष्ट हो लेंगे।
4. इस सम्बन्ध A होने वाला व्यय रूपये 7,47,22,0,440.00(a0a एक अरब सैंतालीस करोड़
बाइस लाख दस हजार चार सौ दस मात्र)... चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान
संख्या-007 लेखाशीर्षक 2885608002000 नई औदयोगिक नीति मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे
डाला जायेगा।
5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT संख्या-4/2024/बी--294/दस-
2024-23/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 A प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार
के अंतर्गत निर्गत किये जा रहें है।
भवदीय
पीयूष वर्मा
विशेष सचिव।
संख्या- 20 /2025/474()/77-6-2025-6099/39/2023/73274 तद्दिनांक-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
l. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
ak महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर।
निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन
विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रबन्ध निदेशक, पिकप को उनके पत्रांक-पिकप/आई.आई.ई.पी.पी.-207/डिस्ब./403 दिनांक
28.02.2025 के संदर्भ में sae कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
7. निदेशक, वित्तीय सांखि्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-/4
9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
0. नियोजन अनुभाग-4/4
44. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
2. गार्ड फाइल।
WN
आज्ञा से,
रामध्यान रावत
उप सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |