Home India औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 औदयोगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर...
Date: 2025-06-27 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उ0प्र0 औदयोगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत 03 इकाईयों को अनुमन्य एवं स्वीकृत वित्तीय प्रोत्साहन एवं सुविधाओं की अनुवर्ती किस्त धनराशि‍ रू. 1,69,60,39,131.00 की वित्तीोय स्वीकृति के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, दिए गए नीति पाठ का सारांश यहां दिया गया है: **कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक आदेश है, जो 27 जून, 2025 को जारी किया गया था। यह दस्तावेज़ 1,69,60,39,131.00 रुपये की अनुवर्ती किस्त को मंजूरी देता है, जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत तीन पात्र इकाइयों को दी जाती है। यह आदेश वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रासंगिक है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **वित्तीय अनुमोदन:** * औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत 3 इकाइयों को 1,69,60,39,131.00 रुपये का अगला भुगतान। * यह अनुमोदन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए है। * स्वीकृत धनराशि का स्रोत अनुदान संख्या-7 के अंतर्गत 'नई औदयोगिक नीति' निधि है। * **धनराशि का वितरण:** * निम्नलिखित तीन इकाइयों को आवंटित विशिष्ट धनराशि: * मेसर्स जे०के० सीमेंट लि०: 21,07,05,260.00 रुपये * मेसर्स वरुण बेवरेजेज लि०, हरदोई: 65,34,70,804.00 रुपये * मेसर्स एसएलएमजी बेवरेजेज प्रा०लि०, बाराबंकी: 80,64,22,480.00 रुपये * नोडल एजेंसी (पिकप) देय धनराशि के प्रशासनिक व्यय के 1.5% की प्रतिपूर्ति की जाएगी। * **शर्तें एवं प्रतिबंध:** * स्वीकृत धनराशि एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से सीधे लाभार्थी इकाई कंपनी एवं पिकप के खाते में अंतरित की जाएगी। * वितरित धनराशि का उपयोग केवल उसी मद में किया जाना चाहिए जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया है। * यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृत धनराशि का व्यय करने से पहले वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 एवं अन्य प्रासंगिक शासनादेशों के दिशानिर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन किया जाएगा। * धनराशि अवमुक्त करने से पहले इकाई की पात्रता और आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण करना होगा और इसका लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा। * धनराशि किसी भी परिस्थिति में पहले आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखी जाएगी। * धनराशि वितरण के उपरांत वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मंडल लखनऊ द्वारा पिकप को उपलब्ध कराए जाएंगे। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** उद्योग संयुक्त आयुक्त, पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, पिकप, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग, एवं औद्योगिक विकास अनुभाग। **उद्योग संयुक्त आयुक्त:** * **प्रभाव:** इकाइयों के लिए वित्तीय अनुमोदन को लागू करने का उत्तरदायित्व। * **आवश्यक कार्रवाई:** फंड का वितरण सुनिश्चित करना, धन के उपयोग की निगरानी करना, और पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करना। **पीयूष वर्मा, विशेष सचिव:** * **प्रभाव:** नीति निर्देशन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी। * **आवश्यक कार्रवाई:** फंड रिलीज की निगरानी करना और सुनिश्चित करना कि नीति के अनुरूप उद्देश्यों के अनुसार धन खर्च किया जाए। **पिकप (नोडल एजेंसी):** * **प्रभाव:** लाभार्थियों को धनराशि वितरित करने और रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार है। * **आवश्यक कार्रवाई:** स्वीकृत धनराशि को लाभार्थी इकाइयों के खातों में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से स्थानांतरित करना, खर्च का विवरण रखना और उचित उपयोग के प्रमाण पत्र प्रदान करना। **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग:** * **प्रभाव:** फंड रिलीज के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी। * **आवश्यक कार्रवाई:** सुनिश्चित करें कि धन का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर राजकोष से किया जाए। **औद्योगिक विकास अनुभाग:** * **प्रभाव:** औद्योगिक विकास नीतियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी। * **आवश्यक कार्रवाई:** आवंटित धन के उपयोग की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि यह औद्योगिक विकास के समग्र लक्ष्यों के साथ संरेखित है।

Key Entities Referenced

उ0प्र0 औदयोगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 पिकप: नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश औ‌द्योगिक विकास अनुभाग-6: औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश सरकार वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
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संख्या- 48/2025/26/77-6-2025/73274 पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 27-06-2025 विषय:- उ0प्र0 औदयोगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन aAfa-207 के अंतर्गत 03 इकाईयों को अनुमन्य एवं स्वीकृत वित्तीय प्रोत्साहन एवं सुविधाओं की अनुवर्ती feat धनराशि रू. 7,69,60,39,37.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक पिकप के पत्रांक-पिकप/आई.आई.इं.पी.पी.-207/डिस्ब./289 दिनांक 05.06.2025(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के अंतर्गत ‘as औदयोगिक नीति' मद में प्राविधिनित धनराशि BO 500.00 करोड़ (रूपया पांच At करोड़ मात्र) के सापेक्ष पात्र औद्योगिक इकाईयों को स्वीकृत प्रोत्साहन की अनुवर्ती feta धनराशि &.7,69,60,39,37.00(&. एक अरब उनहत्तर करोड़ साठ लाख उन्तालीस हजार एक at इकत्तीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। 2- पिकप cant उपलब्ध करायी गई लाभार्थी इकाईयों का विवरण निम्नवत्‌ है:- (धनराशि रूपये मैं) कम्पनी/ इकाई |. अनुमोदित नोडल एजेन्सी इकाईयों को का नाम HHT (पिकप) वितरित की जाने धनराशि... | को देय प्रशासनिक वाली धनराशि व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि (देय धनराशि का .5 प्रतिशत) |. Pk 3 4... PB | | मेसर्स Bodo |. 27,39,43,970.00 32,08,70.00 2,07,05,260.00 सीमेंट fe, I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |अलीगढ़ 2 | set वरूण |. 66,34,22,436.00 99,57,332.00 65,34,70,804.00 बेवरेजेज लिए, हरदोई 3 मेसर्स 8,87,03,025.00 ,22,80,545.00 80,64,22,480.00 एसएलएमजी बेवरेजेज प्रालि0, बाराबंकी कुल योग ,69,60,39,3.00 2,54,40,587.00 ,67,05,98,544.00 ,69,60,39,3.00 कल धनराशि ass (रू. एक अरब उनहत्तर करोड़ 4 साठ लाख उन्तालीस हजार एक at इकत्तीस मात्र) अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में 3- अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-20- as औदयोगिक नीति-42-अन्य व्यय में प्राविधिनित धनराशि रू0 500.00 करोड़ (रूपया पांच सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि &.7,69,60,39,(37.00(%. एक अरब उनहत्तर करोड़ साठ लाख उन्ताबीस हजार एक सौ इकत्तीस मात्र) Ar धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा श्री राज्यपाल वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- नियम व शर्ते /प्रतिबन्धों . oa स्वीकृत धनराशि पिकप aan उपलब्ध कराए गए लाभार्थी कम्पनी va पिकप के खाते A सीधे एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0एजी0एस0 के माध्यम से अन्तरित की जाएगी। तालिका के स्तम्भ-5 A als गई धनराशि पिकप द्वारा उपलब्ध कराये गए उक्त लाभार्थी कंपनी के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाएगी। Fw तालिका के स्तम्भ-4 में दर्शाई गई धनराशि पिकप के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा। उक्त धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा। किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी ad में नहीं रखा जाएगा। यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | - इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in A सत्यापित की जा सकती है |7. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके few स्वीकृत किया गया है। 8. स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। 9. धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से सम्बन्धित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ CANT पिकप को उपलब्ध कराए जायेंगे। |0. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक पिकप, द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से वित्त आय व्ययक अनुभाग-4 एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-6 तथा समस्त संबंधितो को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा। 4. धनराशि Hara करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। 4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये ,69,60,39,3.00(eaa एक अरब उनहत्तर करोड़ साठ लाख Seca हजार एक at इकत्तीस मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-007 लेखाशीर्षक 2885608002000 नई औदयोगिक नीति मानक मद 42 अन्य व्यय के AA डाला जायेगा। 5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT ALA-6/2025/s--352/Ea-2025-23/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, पीयूष वर्मा विशेष सचिव। AEA-_48/2025/26/77-6-2025/73274 तद्‌्दिनांक- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- l. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज। oa महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/ दूवितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज। मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर। निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन। प्रबन्ध निदेशक, पिकप को उनके पत्रांक-पिकप/आई.आई.ई.पी.पी.-207/डिस्ब./289 दिनांक 05.06.2025 के संदर्भ में अग्रेर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु। 7. निदेशक, वित्तीय सांखि्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ । 8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-/4 9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 0. नियोजन अनुभाग-4/4 44. औद्योगिक विकास अनुभाग-2 2. गार्ड फाइल। FW DN आज्ञा से, रामध्यान रावत उप सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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