Home India औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 औदयोगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर...
Date: 2025-02-11 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उ0प्र0 औदयोगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत 03 इकाईयों को अनुमन्य एवं स्वीकृत वित्तीय प्रोत्साहन एवं सुविधाओं की धनराशि रू.16,10,69,836.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, दिए गए नीति पाठ का सारांश निम्नलिखित है: **कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ तीन इकाइयों को उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत रू.16,10,69,836.00 के वित्तीय प्रोत्साहन की मंजूरी को संदर्भित करता है। यह अनुमोदन वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपलब्ध धनराशि के विरुद्ध है और यह पिकप की सिफारिशों पर आधारित है। 11 फरवरी 2025 को जारी यह दस्तावेज़ निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन इस वित्तीय स्वीकृति की शर्तों को रेखांकित करता है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **अनुमोदन और धन:** * रू.16,10,69,836.00 के वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति। * धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान संख्या-007 के तहत उपलब्ध है। * **वितरण नियम और शर्तें:** * धनराशि सीधे एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से लाभार्थी कंपनी और पिकप के खाते में अंतरित की जाएगी। * सूची के कॉलम 5 में उल्लिखित धनराशि पिकप द्वारा प्रदान की गई लाभार्थी कंपनी के बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। * सूची के कॉलम 4 में उल्लिखित धनराशि पिकप के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। * धनराशि आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा। * वितरित होने के बाद वितरण से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी सहायक साक्ष्य सहित संयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मंडल, लखनऊ द्वारा पिकप को प्रदान की जाएगी। * व्यय से पहले, वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 04.03.2024 और प्रासंगिक सरकारी आदेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। * उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबंध निदेशक पिकप, द्वारा हस्ताक्षरित आयुक्त और निदेशक उद्योग के माध्यम से वित्त आय व्यय अनुभाग-4 और औद्योगिक विकास अनुभाग-6 और सभी संबंधितों को तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा। * **कार्रवाई और नियंत्रण:** * धनराशि जारी करने से पहले इकाई की पात्रता और डेटा की शुद्धता का सत्यापन किया जाएगा। * व्यय को चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) में उचित लेखाशीर्षक के तहत डेबिट किया जाएगा। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मंडल, लखनऊ। * **प्रभाव:** स्वीकृत वित्तीय प्रोत्साहन की रसीद जो उनके क्षेत्र में औद्योगिक विकास को प्रभावित करती है। * **आवश्यक कार्रवाई:** उपर्युक्त शर्तों के अनुसार धन का वितरण सुनिश्चित करें। **हितधारक:** प्रबंध निदेशक, पिकप। * **प्रभाव:** लाभार्थी कंपनियों को धन का वितरण और वित्तीय वर्ष 2024-2025 के तहत लेखा प्रबंधन। * **आवश्यक कार्रवाई:** निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को धन अंतरित करें, उचित लेखा-जोखा बनाए रखें और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करें। **हितधारक:** आयुक्त और निदेशक, उद्योग, कानपुर। * **प्रभाव:** स्वीकृत वित्तीय प्रोत्साहनों के वितरण और उनके प्रभाव का निरीक्षण। * **आवश्यक कार्रवाई:** स्वीकृत धन के उपयोग और आवंटित धन की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कार्यों का पर्यवेक्षण करना। **हितधारक:** वित्त (आय-व्यय) अनुभाग और औद्योगिक विकास अनुभाग। * **प्रभाव:** राज्य के वित्तीय और औद्योगिक विकास नीतियों के साथ अनुपालन की निगरानी करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** आवंटन और व्यय का लेखा-जोखा सुनिश्चित करना और आवंटित धनराशि का अनुपालन करना। **हितधारक:** महालेखाकार। * **प्रभाव:** वित्तीय मंजूरी और व्यय का लेखा परीक्षण। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करना कि धनराशि का उपयोग प्रासंगिक नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुपालन में किया गया है।

Key Entities Referenced

उ0प्र0 औदयोगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 पिकप (PICUP): उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (Uttar Pradesh Financial Corporation), नोडल एजेंसी (Nodal Agency) औद्योगिक विकास अनुभाग-6: औद्योगिक विकास अनुभाग-6 (इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेक्शन-6) लखनऊ मण्डल, लखनऊ: लखनऊ मंडल, लखनऊ, जहां औद्योगिक इकाइयाँ स्थित हैं। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1)
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
WEAT-06/2025/34/77-6-2025-6099/39/2023/73274 प्रेषक, पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 74-02-2025 विषय:- उ0प्र0 औदयोगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन afA-207 के अंतर्गत 03 इकाईयों को अनुमन्य एवं स्वीकृत वित्तीय प्रोत्साहन एवं सुविधाओं की धनराशि रू.6,0,69,836.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक पिकप hb पत्रांक-पिकप/आई.आई.इई.पी.पी.-207/डिस्ब./427 दिनांक 03.0.2025(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के अंतर्गत ‘ag औदयोगिक नीति' मद में प्राविधानित धनराशि रू0 650.00 करोड़ (रूपया G: सौ पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष पात्र औद्योगिक इकाईयों को स्वीकृत प्रोत्साहन धनराशि की 0 प्रतिशत रोकी गई धनराशि वितरण हेतु ¥.76,0,69,836.00 ( रू. सोलह करोड़ दस लाख उन्हत्तर हजार आठ Gt छत्तीस Ara) की वित्तीय स्वीकृति fasta करने का अनुरोध किया गया है। 2- पिकप दूवारा उपलब्ध करायी गई लाभार्थी इकाईयों का विवरण निम्नवत्‌ है:- (धनराशि रूपये में) क्र0सं0 कम्पनी शासनादेश नोडल एजेन्सी इकाईयों दिनांक 26.3.202 (पिकप) वितरित की जाने के अनुपालन को देय प्रशासनिक |. वाली धनराशि में देय धनराशि व्यय (अनुमन्य धनराशि का | की प्रतिपूर्ति की 0 प्रतिशत) + राशि (देय धनराशि का .5 प्रतिशत) सा PR 3 4... | PB 4- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |मेसर्स SOHO सीमेंट Tei, 5,82,80,532.00 8,74,208.00} 5,74,06,324.00 अलीगढ 2 मेसर्स वरूण बेवरेजेज लिए, 8,35,79,559.00 2,53,693.00| 8,23,25,866.00 हरदोई 3 AMA एसएलएमजी बेवरेजेज ,92,09, /745.00 2,88,46.00 ,89,27,599.00 प्राएलि0, बाराबंकी |... कुल... 6,0,69,836.00 24,6,047.00। 5,86,53,789.00 3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-20-नई औदयोगिक नीति-42-अन्य व्यय में प्राविधािनित धनराशि BO 650.00 करोड़ (रूपया छः: सौ पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि &.(6,0,69,836.00 ( रू. सोलह करोड़ दस लाख उन्हत्तर हजार आठ सो छत्तीस मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा श्री राज्यपाल वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- नियम व शर्तें /प्रतिबन्धों . on स्वीकृत धनराशि पिकप cant उपलब्ध कराए गए लाभार्थी कम्पनी एवं पिकप के खाते में सीधे एन0ई0एफ0टी0/आरएटी0जी0एस0 के माध्यम से अन्तरित की जाएगी। तालिका के स्तम्भ-5 मैं als गई धनराशि पिकप can उपलब्ध कराये गए उक्त लाभार्थी कंपनी के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाएगी। ५० तालिका के स्तम्भ-4 में दर्शाई गई धनराशि पिकप के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा। उक्त धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा। किसी परिस्थति में धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खातें में नहीं रखा जाएगा। 7. स्वीकृत धनराशि का व्यय hat उसी मद A किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AMG दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण A सम्बन्धित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ GANT पिकप को उपलब्ध कराए जायेंगे। 0. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक पिकप, द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से वित्त आय व्ययक अनुभाग-4 एवं औद्योगिक विकास अनुभाग- 6 तथा समस्त संबंधितो को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा। यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4. धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। 4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये (6,0,69,836.00 ( रूपये सोलह करोड़ दस लाख उन्हत्तर हजार आठ सो छत्तीस मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-007 लेखाशीर्षक 2885608002000 नई औदयोगिक नीति मानक मद 42 अन्य व्यय के AA डाला जायेगा। 5... यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT संख्या-/2024/बी-4-294/दस-2024- 23/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विश्ाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहें है। भवदीय पीयूष वर्मा विशेष सचिव। संख्या- 06 /2025/34()/77-6-2025-6099/39/2023/73274 तद्दिनांक- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- l. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज। ak महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/ दूवितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज। मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर। निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन। 6. प्रबन्ध निदेशक, पिकप को उनके. पत्रांक-पिकप/आई.आई.ई.पी.पी.-207/डिस्ब./427 दिनांक 03.0.2025 के संदर्भ में sae कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु। 7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। 8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-4/4 9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 0. नियोजन अनुभाग-4/4 44. औद्योगिक विकास अनुभाग-2 2. गार्ड फाइल। ५७ ० आज्ञा से, रामध्यान रावत उप सचिव। 4- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

Continue your research