Date: 2025-07-15Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
उ0प्र0 औदयोगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत 05 इकाईयों को अनुमन्य एवं स्वीकृत वित्तीय प्रोत्साहन एवं सुविधाओं की प्रथम किस्त की धनराशि रू. 1,04,90,71,952.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
यहाँ प्रस्तुत पाठ का सारांश है:
**कार्यकारी सारांश:**
15 जुलाई, 2025 को जारी यह दस्तावेज़, 2017 की उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत पात्र पांच इकाइयों को प्रथम किश्त के रूप में 1,04,90,71,952.00 रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि के वितरण को मंजूरी देता है। यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 'नई औद्योगिक नीति' के तहत आवंटित की जाएगी। दस्तावेज़ इस फंड के वितरण के लिए नियम और शर्तें भी निर्धारित करता है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **धनराशि की मंजूरी:** सरकार द्वारा अनुमोदित कुल 1,04,90,71,952.00 रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि पांच औद्योगिक इकाइयों को वितरित की जाएगी।
* **वितरण तंत्र:** स्वीकृत धनराशि सीधे NEFT/RTGS के माध्यम से लाभार्थी कंपनियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी।
* **प्रशासनिक शुल्क:** नोडल एजेंसी (PICUP) को आवंटित धनराशि का 1.5% प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए प्रदान किया जाएगा।
* **व्यय नियम:** स्वीकृत राशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे आवंटित किया गया है, और व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
* **अनुपालन और रिपोर्टिंग:** वितरण के बाद, सभी प्रासंगिक विवरण और सहायक दस्तावेज संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मंडल द्वारा PICUP को प्रदान किए जाएंगे। उपयोगिता प्रमाणपत्र आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से वित्त आय व्ययक अनुभाग-4 एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को प्रस्तुत किए जाएंगे।
* **वित्तीय लेखा:** व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के तहत अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक 2885608002000 नई औदयोगिक नीति मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**प्रमुख हितधारक:** उत्तर प्रदेश सरकार, PICUP (नोडल एजेंसी), लाभार्थी औद्योगिक इकाइयां और आयुक्त एवं निदेशक उद्योग।
**उत्तर प्रदेश सरकार:**
* **प्रभाव:** वित्तीय प्रोत्साहन के वितरण को मंजूरी देता है, नियमों और शर्तों का निर्धारण करता है और सुनिश्चित करता है कि धनराशि का सही उपयोग हो।
* **आवश्यक कार्रवाई:** निधि के उपयोग की निगरानी करें, वितरण विवरण की समीक्षा करें और प्रासंगिक विभागों को आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
**PICUP (नोडल एजेंसी):**
* **प्रभाव:** धन के वितरण के लिए जिम्मेदार है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** लाभार्थी कंपनियों को धनराशि हस्तांतरित करें, प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए धनराशि प्राप्त करें, खातों का रखरखाव करें, वितरण विवरण प्रदान करें और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।
**लाभार्थी औद्योगिक इकाइयाँ:**
* **प्रभाव:** वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है जिससे संभावित रूप से निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** प्रोत्साहन राशि का उपयोग करें, PICUP को आवश्यक जानकारी प्रदान करें, और सुनिश्चित करें कि धनराशि स्वीकृत उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाए।
**आयुक्त एवं निदेशक उद्योग:**
* **प्रभाव:** वित्तीय प्रोत्साहन के वितरण की निगरानी करता है।
* **आवश्यक कार्रवाई:** उपयोगिता प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करें और वित्त आय व्ययक अनुभाग-4 एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को प्रस्तुत करें।
Key Entities Referenced
उ०प्र० औदयोगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक नीति।
पिकप: नोडल एजेंसी जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से औद्योगिक प्रोत्साहन से संबंधित मामलों को संभालती है।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो औद्योगिक विकास से संबंधित मामलों को संभालता है।
लखनऊ मण्डल, लखनऊ: वह क्षेत्र जहां औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन निधि का वितरण हो रहा है।
उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार जो राज्य में औद्योगिक विकास नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करती है।
GwAM-_55/2025/(287/77-6-2025/73274
प्रेषक,
पीयूष वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ |
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 5-07-2025
विषय:- ऊ0प्र0 औदयोगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन aifd-20i7 के अंतर्गत 05 इकाईयों को
अनुमन्य एवं. स्वीकृत वित्तीय प्रोत्साहन va सुविधाओं की. प्रथम किस्त की धनराशि
रू. ,04,90,7,952.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध मैं।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक पिकप के. पत्रांक-पिकप/आई.आई.ई.पी.पी.-207/डिस्ब./ 337 दिनांक
7.06.2025 (छायाप्रति संलग्त) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-
26 के आय-व्ययक A अनुदान संख्या-7 के अंतर्गत ‘as औदयोगिक नीति' मद A प्राविधानित
धनराशि FO 500.00 करोड़ (रूपया पांच at करोड़ मात्र) के सापेक्ष पात्र औद्योगिक इकाईयों को
स्वीकृत प्रोत्साहन की प्रथम किस्त की धनराशि B.,04,90,7,952.00(&. एक अरब चार करोड़ नब्बे
लाख इकहत्तर हजार नौ सौ बावन मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।
2- पिकप द्वारा उपलब्ध करायी गई लाभार्थी इकाईयों का विवरण निम्नवत् है:-
(धनराशि रूपये में)
कम्पनी का नाम अनुमोदित नोडल एजेन्सी (पिकप) इकाईयों को
अनुमन्य..... को देय प्रशासनिक व्यय वितरित की जाने
धनराशि की प्रतिपूर्ति की राशि वाली धनराशि
(देय धनराशि का 7.5
प्रतिशत)
Po Pa 3 pa|... 5...
NC AGH एस.एल.एम.जी. 38,73,0I,888.00 58,09,528.00 38,4,92,360.00
बेवरेजेज प्रालि0
2 | मेसर्स सिल्वरटन पल्प wos | ,88,99,905.00 2,83,499.00 ,86,6,406.00
पेसर्स प्राएलि0
3 मेसर्स एसीसी लि0 7,28,07,828.00 25,92,I7.00 7,02,5,7.00
4 मेसर्स dest सीमेंट लिए | 38,32,30,659.00 57,48,460.00 37,74,82,99.00
5 मेसर्स मून बेवरेजेज FIO | 8,68,3,672.00 3,02,475.00 8,55,29,97.00
कुल योग ,04,90,7,952.00।. ,57,36,079.00 ,03,33,35,873.00
कुल धनराशि (4+5] ,04,90,7,952.00
(रू. एक अरब चार करोड़ नब्बे लाख
5- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है || Shedt हजार नौ सौ बावन मात्र) |
3- SH सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में
अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-
अन्य व्यय-20-नई औदयोगिक नीति-42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 करोड़
(रूपया पांच सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि &.,04,90,7,952.00(8. एक अरब चार करोड़ नब्बे
लाख इकहत्तर हजार नौ सौ बावन मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित
शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतदद्वारा श्री राज्यपाल वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की सर्हर्ष
स्वीकृति प्रदान करते हैं: -
नियम व शर्तें /प्रतिबन्धों
।.. स्वीकृत धनराशि पिकप द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थी कम्पनी एवं पिकप के खाते में सीधे
एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।
2. तालिका के स्तम्भ-५ में दर्शाई गई धनराशि पिकप द्वारा उपलब्ध कराये गए उक्त ल्रक्षार्थी
कंपनी के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाएगी।
3. तालिका के स्तम्भ-4 में as गई धनराशि पिकप के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया
जाएगा।
5. Sh धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।
6. किसी परिस्थति मैं धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/ अन्य किसी खातें
में नहीं रखा जाएगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद मैं किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया
है।
8. स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT
दिनांक 27.03.2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया
अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से सम्बन्धित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित
संयुक्त/ अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा पिकप को उपलब्ध कराए जायेंगे।
।0. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक पिकप, द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त
एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से वित्त आय व्ययक अनुभाग-4 एवं औद्योगिक विकास
अनुभाग-6 तथा समस्त संबंधितो को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।
. धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट
हो लैंगे।
4. इस सम्बन्ध मैं होने वाला व्यय रूपये ,04,90,7,952.00(eua एक अरब चार करोड़ acd
लाख इकहत्तर हजार नौ सौ बावन मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान
संख्या-007 लेखाशीर्षक 2885608002000 नई औदयोगिक नीति मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे
डाला जायेगा।
l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |५... यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT संख्या-6/2025/बी--352/दस-
2025-23/2025, दिनॉक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार
के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
पीयूष वर्मा
विशेष सचिव।
संख्या-5५/2025/287()/77-6-2025/73274 तदिनांक-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -
.
nN UU F&F Ww
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय ऊ0प्र0 प्रयागराज।
DW महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ, प्रयागराज।
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर।
मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
निदेशक, कोषागार, Seat प्रदेश।
निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग,
ऊ0प्र0 शासन।
प्रबन्ध निदेशक, पिकप को उनके पत्रांक-पिकप/आई.आई.ई.पी.पी.-207/डिस्ब./337 दिनांक
।7.06.2025 के संदर्भ में अग्रेत्र कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
8. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-।/4
i0. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अलुभाग-6
. नियोजन अनुभाग-/4
(2. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
3. गाई फाइल।
आज्ञा से,
रामध्यान रावत
3u सचिव।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |