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Home India औद्योगिक विकास विभाग Notifications उ0प्र0 औदयोगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-20... (Official PDF)
Date: 4th March 2025 Jurisdiction: India, Uttar Pradesh

उ0प्र0 औदयोगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत बृहद - 4th March 2025 - औद्योगिक विकास विभाग - Gazette Notification PDF

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

Read or download the official PDF of this gazette notification issued by the औद्योगिक विकास विभाग on 4th March 2025.

Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, दी गई नीति पाठ का सारांश नीचे दिया गया है:

कार्यकारी सारांश: यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक आदेश है जो उ०प्र० औदयोगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत पात्र बृहद श्रेणी की 6 औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन की मंजूरी प्रदान करता है। कुल स्वीकृत राशि 32,84,63,380.00/- रुपये है, जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 में अलग-अलग औद्योगिक इकाइयों को वितरित किया जाएगा। यह आदेश 04.03.2024 को जारी किया गया था, और पिकप को लाभार्थी कंपनियों के खातों में फंड ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है।

मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:

  • वित्तीय अनुमोदन:

    • उ०प्र० औदयोगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत 6 बृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के लिए 32,84,63,380.00/- रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन को मंजूरी दी गई।
    • यह वित्तीय प्रोत्साहन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है और अनुदान संख्या-007 के तहत ‘नई औदयोगिक नीति’ मद में वित्त पोषित किया जाएगा।
  • निधियों का वितरण:

    • निधियां सीधे एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से पिकप द्वारा उपलब्ध कराई गई लाभार्थी कंपनी और पिकप के खातों में अंतरित की जाएंगी।
    • पिकप लाभार्थी कंपनियों के बैंक खातों में सीधे तालिका के स्तंभ -6 में दर्शायी गई धनराशि स्थानांतरित करेगा।
    • तालिका के स्तम्भ -5 में दर्शायी गई धनराशि पिकप के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।
  • शर्तें और प्रतिबंध:

    • स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
    • धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
    • पिकप द्वारा निधियों का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाएगा।
    • धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खातें में नहीं रखा जाएगा।
    • वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
    • धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से सम्बन्धित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा पिकप को उपलब्ध कराए जायेंगे।
  • अनुपालन और रिपोर्टिंग:

    • उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से वित्त आय व्ययक अनुभाग-4 एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-6 तथा समस्त संबंधितों को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।
    • धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।

प्रभाव विश्लेषण:

  • लाभार्थी औद्योगिक इकाइयाँ:

    • प्रभाव: वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त होगा, जो उनके संचालन का समर्थन करता है और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करता है।
    • आवश्यक कार्रवाई: यह सुनिश्चित करें कि धन स्वीकृत उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है, पिकप द्वारा अनुरोधित सभी आवश्यक दस्तावेज और रिपोर्ट प्रदान करें, और धन के उपयोग के संबंध में सभी नियमों का पालन करें।
  • पिकप (नोडल एजेंसी):

    • प्रभाव: इन स्वीकृत वित्तीय प्रोत्साहनों को औद्योगिक इकाइयों को वितरित करने का काम सौंपा गया।
    • आवश्यक कार्रवाई: लाभार्थी कंपनियों के खातों में धनराशि का समय पर अंतरण सुनिश्चित करें, निधियों का विस्तृत रिकॉर्ड रखें, यह सुनिश्चित करें कि निधियों का उपयोग स्वीकृत दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए और वित्त विभाग को आवश्यक रिपोर्ट प्रदान करें।
  • वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार:

    • प्रभाव: निधियों का उचित आवंटन और वितरण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार।
    • आवश्यक कार्रवाई: धन के व्यय की निगरानी करें, यह सुनिश्चित करें कि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त और समीक्षा किए गए हैं और धन आवंटन के संबंध में सभी प्रासंगिक नियमों का पालन करें।

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार, पत्र जारी करने वाली सरकारी इकाई। उ0प्र0 औदयोगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017, जिसके तहत कुछ इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पिकप (PICUP): नोडल एजेंसी जो स्वीकृत प्रोत्साहन धनराशि का वितरण करती है। औद्योगिक विकास अनुभाग-6: औद्योगिक विकास अनुभाग -6, पत्र जारी करने वाला विभाग। लखनऊ मण्डल, लखनऊ: लखनऊ मंडल, जहां संयुक्त आयुक्त, उद्योग स्थित हैं और जहां यह आदेश भेजा जा रहा है।
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WeA-_7 /2025/28 /77-6-2025-6099/35/2025/896932 प्रेषक, पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 04-03-2025 विषय:- उ0प्र0 औदयोगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-207 के अंतर्गत बृहद श्रेणी की 06 इकाईयों al अनुमन्य. एवं. स्वीकृत. वित्तीय. प्रोत्साहन. va सुविधाओं Ar धनराशि रू. 32,84,63,380.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध Al महोदय, उपर्युक्त विषयक पिकप के पत्रांक-पिकप/आई.आई.ई.पी.पी.-207/लार्ज/डिस्ब./262 दिनांक 04.02.2025(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके can वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के अंतर्गत 'नई औदयोगिक नीति' मद में प्राविधानित धनराशि रू0 650.00 करोड़ (रूपया छः: सौ पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष पात्र बृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों को स्वीकृत प्रोत्साहन धनराशि वितरण हेतु रू. 32,84,63,380.00 (रू. बत्तीस करोड़ चौरासी लाख तिरसठ हजार तीन at अस्सी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। 2- पिकप दूवारा उपलब्ध करायी गई लाभार्थी इकाईयों का विवरण निम्नवत्‌ है:- (धनराशि रूपये मैं) द औद्योगिक इकाई नुमोदित धनराशि. | wardt = इकाईयों को (पिकप) वितरित की जाने को देय प्रशासनिक वाली धनराशि व्यय की प्रतिपूर्ति की ० (देय धनराशि का 2 प्रतिशत) pd Po Pa 5... | PB | मिरसर्स पु 2,96, 76,26.00 5,93,525.00 2,90,82,736.00 I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |इन्टरप्राइजेज लिए, बिजनौर 2 भमेिसर्स पुरषोत्तम यम 3,29,,762.00 6,58,235.00 3,22,53,527.00 sa इण्डस्ट्रीज लिए, लखनऊ 3. मिसर्स मारूति पेपर्स fe, 3,82,50,205.00 7,65,004.00 3,/4,85,207.00 eae 4 jAae fafhar पेपर्स 3,9,67,725.00 6,39,355.00 3,3,28,370.00 लि0, शामली 5 भमिसर्स feater Qe 3,53,46,328.00 7,06,927.00 3,46,39,407.00 face लिए, मुजफ्फरनगर है Aad dart पेपर्स 6,03,77,099.00 32,06,222.00 5,7,04,877.00 लि0, मेरठ |... कुल... | 32,84,63,380.00 65,69,268.00 32,8,94,2.00 3- इस सम्बन्ध A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय- व्ययक मैं अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60- अन्य-800-अन्य व्यय-20-नई औदयोगिक नीति-42-अन्य व्यय में प्राविधिनित धनराशि रू0 650.00 करोड़ (रूपया छ: सौ पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू. 32,84,63,380.00 (रू. बत्तीस करोड़ चौरासी लाख तिरसठ हजार तीन सौ अस्सी मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा श्री राज्यपात्र वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- नियम व शर्तें /प्रतिबन्धों . स्वीकृत धनराशि पिकप द्वारा उपलब्ध कराए गए oat कम्पनी एवं पिकप के खाते में सीधे एन0ई0एफ0टी0/आरएटी0जी0एस0 के माध्यम से अन्तरित की जाएगी। 2. तालिका के स्तम्भ-6 A दर्शाई गई धनराशि पिकप द्वारा उपलब्ध कराये गए उक्त लाभार्थी कंपनी के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाएगी। 3. ताल्रिका के स्तम्भ-5 में ais गई धनराशि पिकप के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। 4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा। 5. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा पिकप दूवारा रखा जाएगा। 6. किसी परिस्थति में धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खातें में नहीं रखा जाएगा। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |7. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है। 8. स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। 9. धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से सम्बन्धित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा पिकप को उपलब्ध कराए जायेंगे। I0.3¢4 धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक पिकप, adr हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से वित्त आय व्ययक अनुभाग-4 एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-6 तथा समस्त संबंधितो को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा। 4. धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आकड़ों की शुदूधता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। 4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 32,84,63,380.00 (रूपये बत्तीस करोड़ चौरासी लाख तिरसठ हजार तीन सौ अस्सी मात्र) . चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 007 लेखाशीर्षक 2885608002000 as औदयोगिक नीति मानक मद 42 अन्य व्यय के aA डाला जायेगा। 5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT संख्या-4/2024/बी--294/दस- 2024-23/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहें है। भवदीय पीयूष वर्मा विशेष सचिव। संख्या-7 /2025/28 ()/77-6-2025-6099/35/2025/896932 तद॒दिनांक- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- l. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज। af महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज। मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर। निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन। 6. प्रबन्ध निदेशक, पिकप को उनके पत्रांक-पिकप/आई.आई.ई.पी.पी.-207/लार्ज/डिस्ब./262 दिनांक 04.02.2025 के संदर्भ में HAA कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु। 7. निदेशक, वित्तीय सांखि्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ । ७? DN I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-4/4 9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 0. नियोजन अनुभाग-4/4 44. औद्योगिक विकास अनुभाग-2 2. गार्ड फाइल। आज्ञा से, रामध्यान रावत उप सचिव I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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