उ0प्र0 औदयोगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत बृहद - 4th March 2025 - औद्योगिक विकास विभाग - Gazette Notification PDF
Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग
Read or download the official PDF of this gazette notification issued by the औद्योगिक विकास विभाग on 4th March 2025.
Executive Summary & Key Takeaways
ज़रूर, दी गई नीति पाठ का सारांश नीचे दिया गया है:
कार्यकारी सारांश: यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक आदेश है जो उ०प्र० औदयोगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत पात्र बृहद श्रेणी की 6 औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन की मंजूरी प्रदान करता है। कुल स्वीकृत राशि 32,84,63,380.00/- रुपये है, जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 में अलग-अलग औद्योगिक इकाइयों को वितरित किया जाएगा। यह आदेश 04.03.2024 को जारी किया गया था, और पिकप को लाभार्थी कंपनियों के खातों में फंड ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है।
मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:
वित्तीय अनुमोदन:
- उ०प्र० औदयोगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत 6 बृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के लिए 32,84,63,380.00/- रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन को मंजूरी दी गई।
- यह वित्तीय प्रोत्साहन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है और अनुदान संख्या-007 के तहत ‘नई औदयोगिक नीति’ मद में वित्त पोषित किया जाएगा।
निधियों का वितरण:
- निधियां सीधे एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से पिकप द्वारा उपलब्ध कराई गई लाभार्थी कंपनी और पिकप के खातों में अंतरित की जाएंगी।
- पिकप लाभार्थी कंपनियों के बैंक खातों में सीधे तालिका के स्तंभ -6 में दर्शायी गई धनराशि स्थानांतरित करेगा।
- तालिका के स्तम्भ -5 में दर्शायी गई धनराशि पिकप के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।
शर्तें और प्रतिबंध:
- स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
- धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
- पिकप द्वारा निधियों का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाएगा।
- धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खातें में नहीं रखा जाएगा।
- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से सम्बन्धित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा पिकप को उपलब्ध कराए जायेंगे।
अनुपालन और रिपोर्टिंग:
- उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से वित्त आय व्ययक अनुभाग-4 एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-6 तथा समस्त संबंधितों को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।
- धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।
प्रभाव विश्लेषण:
लाभार्थी औद्योगिक इकाइयाँ:
- प्रभाव: वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त होगा, जो उनके संचालन का समर्थन करता है और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करता है।
- आवश्यक कार्रवाई: यह सुनिश्चित करें कि धन स्वीकृत उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है, पिकप द्वारा अनुरोधित सभी आवश्यक दस्तावेज और रिपोर्ट प्रदान करें, और धन के उपयोग के संबंध में सभी नियमों का पालन करें।
पिकप (नोडल एजेंसी):
- प्रभाव: इन स्वीकृत वित्तीय प्रोत्साहनों को औद्योगिक इकाइयों को वितरित करने का काम सौंपा गया।
- आवश्यक कार्रवाई: लाभार्थी कंपनियों के खातों में धनराशि का समय पर अंतरण सुनिश्चित करें, निधियों का विस्तृत रिकॉर्ड रखें, यह सुनिश्चित करें कि निधियों का उपयोग स्वीकृत दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए और वित्त विभाग को आवश्यक रिपोर्ट प्रदान करें।
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार:
- प्रभाव: निधियों का उचित आवंटन और वितरण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार।
- आवश्यक कार्रवाई: धन के व्यय की निगरानी करें, यह सुनिश्चित करें कि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त और समीक्षा किए गए हैं और धन आवंटन के संबंध में सभी प्रासंगिक नियमों का पालन करें।