Home India औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्...
Date: 2024-02-28 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्‍तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में प्राविधानित धनराशि रूपये 375.00 करोड़ के सापेक्ष लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों को रू. 3,72,44,416.00 (रूपया तीन करोड़ बहत्तर लाख चवालीस हजार चार सौ सोलह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**Executive Summary:** This report, issued by the Uttar Pradesh government on February 28, 2024, sanctions financial assistance totaling ₹3,72,44,416.00 to small and medium-sized enterprises (SMEs) under the UP Industrial Investment and Employment Promotion Policy-2017. The funds are allocated from the financial year 2023-24 budget. The disbursal is subject to specific terms and conditions outlined in the document, and joint commissioners of industry and deputy commissioners are responsible for ensuring compliance. **Key Points / Main Content:** * **Financial Sanction:** * A total of ₹3,72,44,416.00 is approved for disbursement to listed SMEs. * The funds are from the budget allocated for the financial year 2023-24 under the UP Industrial Investment and Employment Promotion Policy-2017. * **Fund Allocation and Purpose:** * The sanctioned amount is specifically for SGST reimbursement to the SMEs. * A detailed list of beneficiary SMEs, their respective locations (Kanpur Mandal and Ayodhya Mandal), and the allocated reimbursement amounts are provided (see list). * **Disbursement Conditions:** * Funds must be transferred directly to the beneficiary's bank account via RTGS/NEFT. * A utilization certificate (proof of fund usage) must be submitted by the designated authorities. * Joint Commissioners and Deputy Commissioners must verify eligibility and ensure compliance with the SOP and procedures related to SGST reimbursement. * Funds should only be withdrawn from the treasury based on immediate requirements. * The allocated funds must not be deposited into any bank accounts. * Expenditure must be limited to the designated purpose. * Disbursement is contingent upon adherence to the terms of SOP for the promotion policy. * **Monitoring and Compliance:** * The Joint Commissioners and Deputy Commissioners are responsible for maintaining the accounts of the disbursed funds. * Disbursement should be aligned with the directions issued by the Finance (Income-Expenditure) Section-1. * Joint Commissioners and Deputy Commissioners must verify the beneficiaries and data accuracy before fund withdrawal. **Impact Analysis:** **Stakeholder: Small and Medium Enterprises (SMEs) listed in the document.** **Impact:** They will receive SGST reimbursement as part of the UP Industrial Investment and Employment Promotion Policy-2017. **Action Required:** Ensure compliance with the policy's terms and conditions to facilitate smooth fund disbursement. **Stakeholder: Joint Commissioner, Industry, Kanpur Mandal, Kanpur and Deputy Commissioner, Industry, District Industry Promotion and Entrepreneurship Development Center, Ayodhya.** **Impact:** Responsible for overseeing the disbursement of funds, ensuring compliance with regulations, and submitting utilization certificates. **Action Required:** Verify SME eligibility, ensure compliance with SOP and guidelines, maintain accurate records, and submit required documentation.

Key Entities Referenced

Uttar Pradesh Audyogik Nivesh Evam Rojgar Protsahan Niti-2017: Uttar Pradesh Industrial Investment and Employment Promotion Policy-2017: The policy under which financial incentives are being disbursed to micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Kanpur Mandal: Area for which enterprises are located and funds are being disbursed Ayodhya: Area for which enterprises are located and funds are being disbursed SGSST (State Goods and Services Tax): Type of incentive/reimbursement that is disbursed to enterprises Uttar Pradesh: The state governed by the Uttar Pradesh Shasan.
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WEAT-I /2024/97/77-6-23-6002(099)/4/2023 मनोज कुमार मौर्य, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, t. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, कानपुर मण्डल, कानपुर। 2. उपायुक्त, उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, अयोध्या। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 28/02/2024 विषय:- उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन aAlfa-20i7 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023- 24 के बजट में प्राविधानित धनराशि रूपये 375.00 करोड़ के सापेक्ष लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों को. रू. 3,72,44,446.00 (रूपया तीन करोड़ बहत्तर लाख चवाल्लीस हजार चार सौ सोलह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध मैं। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त आयुक्त, उद्योग,कानपुर मण्डल, कानपुर के पत्र संख्या- 4534/803030(T0H0)/IEPP&MEME/2022-23, feet 5.03.2023, Ut संख्या- 574/4037030(I0H0)/IIEPP&MEME/2022-23, दिनांक 24.03.2023 vd उपायुक्त, उद्योग, अयोध्या. के. पत्र AAT-596/3T030/T0s Ona zTS 0TAOHO/3TA0/PaeatAe/aste/2022-23, दिनांक 5.2.2022, पत्र संख्या- पत्र संख्या- 20/सं0आएउ0/अयो0/डिस्बर्समेंट/आईआईईपीपी/पॉलिसी/207, दिनांक 7.03.2023, ar संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन aAlia-207 के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहन धनराशि हेतु बजट स्वीकृति किये जाने का अनुरोध किया गया है- धनराशि(रूपये में) क्रमांक एम0एस0एम0ई0 ae मद का नाम धनराशि रूपये में यूनिट्स का नाम AO बजरंगबली स्नैक्स | कानपुर मण्डल एस0जी0एस0टी0 32,90,382.00 प्रा2लि0 प्रतिपूर्ति 2 AO Alsat lea | कानपुर मण्डल एस0जी0एस0टी0 36,78,470.00 प्रा2लि0 प्रतिपूर्ति 3 AO क्लासिका पैकेजिंग | कानपुर मण्डल एस0जी0एस0टी0 75,62,70.00 प्रतिपूर्ति I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4 BO Yt | पॉलीमर्स | कानपुर मण्डल एस0जी0एस0टी0 22,87,239.00 प्रा2लि0 प्रतिपूर्ति 5 AO wes कॉंटर्स एण्ड | कानपुर मण्डल एस0जी0एस0टी0 25,33,898.00 प्रिंटर्स प्रतिपूर्ति व AO सिल्लीगुड़ी बारदाना | कानपुर मण्डल एस0जी0एस0टी0 4,000.00 कम्पनी प्रतिपूर्ति 7 AO ए0के0 इण्डस्ट्रीज | कानपुर मण्डल एस0जी0एस0टी0 26,56,302.00 प्रतिपूर्ति है AO सफारी केमिकल्स | कानपुर मण्डल एस0जी0एस0टी0 292.00 प्रा2लि0 प्रतिपूर्ति * AO हाइटेक प्लास्ट कानपुर मण्डल एस0जी0एस0टी0 58,929.00 प्रतिपूर्ति i0 |AO APR फूड | कानपुर मण्डल एस0जी0एस0टी0 ,8,297.00 प्रोड़क्टस प्रतिपूर्ति 7 मे0 बिहारीलाल | कानपुर मण्डल एस0जी0एस0टी0 40,8,20.00 अमृतलाल प्रतिपूर्ति i2 | AO सिंघल casa कानपुर मण्डल एस0जी0एस0टी0 3,97,477.00 प्रतिपूर्ति 3 AO वॉरीवार प्लास्ट कानपुर मण्डल एस0जी0एस0टी0 29,76,253.00 इण्डस्ट्रीज प्राघलि0 प्रतिपूर्ति 4.... . AO पैनियर पैकेजर्स | कानपुर मण्डल एस0जी0एस0टी0 ,09,07,257.00 प्राघलि0, प्रतिपूर्ति सचेंडी, कानपुर नगर 5 मे0 माधव पाईप्स, कानपुर मण्डल एस0जी0एसए0टी0 7,08,33.00 औद्योगिक क्षेत्र 2, प्रतिपूर्ति चकेरी, कानपुर नगर 6 AO हाईफ्लो इण्डस्ट्रीज | अयोध्या मण्डल एस0जी0एस0टी0 4,56,97.00 प्रा2लि0, सी0-04 प्रतिपूर्ति इण्डस्थट्रियल एरिया, साइट-2 मुमताजनगर, अयोध्या 7. | मेसर्स टू पावर अर्थिग्स | अयोध्या मण्डल एस0जी0एस0टी0 4,9,000.00 प्रा2लि0, बाराबंकी प्रतिपूर्ति योग 3,72,44,46.00 2- अत: इस सम्बन्ध A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि vaaaant उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन alfa-20I7 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |प्राविधिनित धनराशि रूपये 375.00 करोड़ के सापेक्ष उपर्यक्तानसार पुक्तानुसार अंकित तालिका में लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों को प्रोत्साहन धनराशि के वितरण हेतु रू. 3,72,44,446.00 (रूपया तीन करोड़ बहत्तर लाख Dales हजार चार सौ सोलह मात्र) की धनराशि (क्रमश: रू. 3,62,57,279.00 एवं रू. 9,47,97.00) आपके निवर्तन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों .. स्वीकृत धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है, उसके बैंक खाते में सीधे आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से अन्तरित की जाएगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संयुक्त आयुक्त, उद्योग, कानपुर मण्डल, कानपुर एवं उपायुक्त, उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, अयोध्या द्वारा तत्काल शासन के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा। 3. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, कानपुर मण्डल, कानपुर एवं उपायुक्त, उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, अयोध्या दूवारा ऋण वितरित किए जाने के पूर्व अवस्थापना एवं औद्यागिक निवेश नीति 207 तदुक्रम A निर्गत एस0ओए0पी0 एवं नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में वर्णित प्राविधानों शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पात्र इकाइयों के संबंध में अपने स्तर से पात्रता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि. प्रस्तावित प्रोत्साहन धनराशि. स्वीकृत किये. जाने सम्बन्धी प्रक्रियाओं/विधिक औपचारिकताओं का पालन कर लिया गया है। .. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा। .. स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा संयुक्त आयुक्त, उद्योग, कानपुर मण्डल, कानपुर एवं उपायुक्त, उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, अयोध्या द्वारा रखा जाएगा। .. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है। . यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी,जो. अवस्थापना एवं औद्यागिक निवेश नीति 207 तदुक्रम A निर्गत एस0ओए0पी0 एवं नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो। स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन संयुक्त आयुक्त, उद्योग, कानपुर मण्डल, कानपुर एवं उपायुक्त, उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, अयोध्या SANT किया जाएगा। - यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ||0. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 77.03.2023 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। . संयुक्त आयुक्त, उद्योग, कानपुर मण्डल, कानपुर एवं उपायुक्त, उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, अयोध्या द्वारा स्वीकृत धनराशि आहरित करने से पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू रू. 3,72,44,46.00 ( रूपये तीन करोड़ बहत्तर लाख चवालीस हजार चार सौ सोलह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक A अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2885608002000 नई औद्योगिक नीति मानक मद 42 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा। 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी--227/दस- 2023-23/2023, दिनांक 47 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधारित अधिकारी के अंतर्गतनिर्गत किय जा रहे है। भवदीय, मनोज कुमार मौर्य संयुक्त सचिव। UEAT-I /2024/797( )/77-6-24-6002(099)//2023 ,तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- l) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/दवितीय, उ०प्र०, प्रयागराज। 2) अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन। 3) प्रबंध निदेशक, पिकप। 4) निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, HAT 5) मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर/अयोध्या। 6) नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 7) निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। 8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/4 9) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 L0) नियोजन अनुभाग-4/4 Ll) औद्योगिक विकास अनुभाग-2 2) गार्ड फाइल। आज्ञा से, मनोज कुमार मौर्य संयुक्त सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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