Date: 2024-10-16Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में प्राविधानित धनराशि रूपये 650.00 करोड़ के सापेक्ष लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों को रू.91,56,024.00 (रूपया इक्यानवे लाख छप्पन हजार चौबीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में।
This document, numbered 58/2024/267/77-6-24-6002(099)/1/2023 and dated October 16, 2024, from Piyush Verma, Special Secretary of the Uttar Pradesh Government, is addressed to the Joint Commissioners of Industries in Bareilly and Kanpur divisions. It concerns the financial approval of ₹91,56,024.00 (Rupees Ninety-One Lakh Fifty-Six Thousand Twenty-Four Only) from the budget provisioned for the financial year 2024-25 under the Uttar Pradesh Industrial Investment and Employment Promotion Policy-2017, allocated for small and medium enterprises.
The approval is in response to letters from the Joint Commissioners of Industries in Bareilly (letter no. 2932/S0A030/Bareilly/MSME Policy 2017/2023-24, dated 24.01.2024) and Kanpur (letter no. 1251(1)/S0A030/Ka.Man./MSME Policy 2017/2023-24, dated 29.01.2024).
The financial distribution is as follows:
1. M/s Radial Natural Aromatics Pvt. Ltd., Badaun: ₹91,16,519.00 for Net SGST reimbursement for FY 2020-21 and 2021-22.
2. M/s Radhe Namkeen Pvt. Ltd., Kanpur Nagar: ₹39,505.00 for Capital Interest Subsidy for FY 2022-23.
The allocated funds must be transferred directly to the beneficiary units' bank accounts via RTGS/NEFT. The utilization certificate of the approved amount must be provided to the Industrial Development Department Section-6/Finance (Income Expenditure) Section-4 and all concerned. The concerned Joint Commissioners are responsible for ensuring compliance with the SOPs and guidelines issued by the government concerning the Uttar Pradesh Industrial Investment and Employment Promotion Policy 2017 and subsequent SOPs and Net SGST reimbursements. Funds are to be withdrawn from the treasury based on immediate requirements. The approved amount can only be used for the approved purpose. 2% of the payable amount to the beneficiary unit will be deducted for administrative expenses.
The order is issued under the authority delegated to the administrative department in Office Memorandum No. 1/2024/B-1-294/Das-2024-231/2024, dated March 4, 2024, of the Finance (Income-Expenditure) Section-1.
Copies of the document are to be forwarded for information and necessary action to various officials, including the Accountant General, Additional Chief Secretary (MSME and Export Promotion Department), Managing Director (PICUP), Director of Industries, Chief Treasury Officers of Kanpur/Bareilly, Nodal Officer (Budget Allocation), Director (Financial Statistics Directorate), and various sections of the Finance and Industrial Development Departments.
The source for verifying the authenticity of the document is http://shasanadesh.up.gov.in.
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017: The policy under which financial incentives are being provided to small and medium enterprises in Uttar Pradesh.
बरेली मण्डल, बरेली: Jurisdictional region to which the policy applies, represented by the Joint Commissioner of Industries.
कानपुर मण्डल, कानपुर: Jurisdictional region to which the policy applies, represented by the Joint Commissioner of Industries.
औद्योगिक विकास अनुभाग-6: The department responsible for implementation and issuing directives related to industrial development.
Net SGST: The reimbursement of Net SGST is one of the key benefits defined in the policy.
USAIT-58/2024/267/7 7-6-24-6002(099)//2023
पीयूष वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
|. Gard Weed,
ee] ee]
उद्योग, बरेली मण्डल, बरेली।
2. Ward आयक्त,
ee] ee]
उद्योग, कानपुर मण्डल, कानपुर।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 6-0-2024
विषय:- उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन aAlia-207 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25
के बजट में प्राविधानित धनराशि रूपये 650.00 करोड़ के सापेक्ष लघु एवं मध्यम श्रेणी के
उद्यमों को B.97,56,024.00 (रूपया इक्यानवे लाख छप्पन हजार चौबीस मात्र) की वित्तीय
स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध Al
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त आयुक्त, उद्योग,बरेली मण्डल, बरेली के पत्र संख्या-
2932/सं0आएउ0/बरेबी/एमएसएमई नीति 207/2023-24, दिनांक 24.0i.2024 एवं संयुक्त आयुक्त,
SEMA AAT मण्डल, कानपुर के पत्र संख्या-25()/सं0आ0एउ0/का.मं./एमएसएमई नीति 2077/2023-
24, दिनांक 29.0.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 औद्योगिक निवेश
एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-207 के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार लघु /मध्यम श्रेणी की औद्योगिक
इकाईयों को अनुमनन््य प्रोत्साहन धनराशि हेतु बजट स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है-
क्रमांक | औद्योगिक इकाई का जनपद प्रोत्साहन लाभ | वित्तीय वर्ष | धनराशि (रूपये में)
नाम की श्रेणी
थी मैसर्स रेडीयल नेचुरल | sah नेट 2020-27 | रू. 94,6,59.00
एरौमैटिक्स प्रा८लिए, एसजीएसटी eh 22 (aq जमा. नेट
ग्राम. geal खंजना, प्रतिपूर्ति एसजीएसटी का
उझानी, बदायू (मध्यम 60प्रतिशत)
श्रेणी)
a मेसर्स राधे नमकीन | कानपुर नगर | पूंजीगत ब्याज 2022-23 रू. 39,505.00
प्रा/लि0 उपादान
BE रू. 9,56,024.00
(रूपया इक्यानवे
लाख छप्पन हजार
चौबीस मात्र)
4- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2- अत: इस सम्बन्ध A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एतदद्वारा उ0प्र0 औद्योगिक निवेश
Ud रोजगार प्रोत्साहन नीति-207 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में प्राविधानित
धनराशि रूपये 650.00 करोड़ के सापेक्ष उपर्यक्तानसार धुक््तानुसार अंकित ताब्रिका में लघु एवं मध्यम श्रेणी के
उद्यमों को प्रोत्साहन धनराशि के वितरण हेतु B.97,56,024.00 (रूपया इक्यानवे लाख छप्पन हजार
चौबीस मात्र) की धनराशि (क्रमश: B.9,6,529.00 एवं रू.39,505.00) आपके निवर्तन पर रखने हेतु
निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल Fest
स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों
स्वीकृत धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है, उसके बैंक खाते में सीधे
आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।
2. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संयुक्त आयुक्त, उद्योग, बरेली मण्डल, बरेली,
संयुक्त आयुक्त, उद्योग, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा तत्काल शासन के औद्योगिक
विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध
कराया जाएगा।|
3. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, बरेली मण्डल, बरेली, संयुक्त आयुक्त, उद्योग, कानपुर मण्डल,
कानपुर द्वारा प्रोत्साहन धनराशि वितरित किये जाने के पूर्व उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश
ve रोजगार प्रोत्साहन नीति 207 va तदुक्रम A festa एस0ओए0पी0 एवं नेट
एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में समय-समय पर निर्गत
शासनादेशों में वर्णित प्राविधानों शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पात्र इकाइयों के संबंध में
अपने स्तर से पात्रता के सम्बन्ध A स्थिति स्पष्ट कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि
प्रस्तावित प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रक्रियाओं/विधिक औपचारिकताओं
का पालन कर लिया गया है।
.. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया
जायेगा।
किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते
में नहीं रखा जाएगा।
.. स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा संयुक्त आयुक्त, उद्योग, बरेली मण्डल, बरेली, संयुक्त
आयुक्त, उद्योग, कानपुर मण्डल, कानपुर CART द्वारा रखा जाएगा।
.. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद A किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया
है।
.. यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी,जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश
Ve रोजगार प्रोत्साहन नीति 20I7 vd तदुक्रम A निर्गत एस0ओए0पी0 wa नेट
एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में समय-समय पर निर्गत
शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |9. स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन
संयुक्त आयुक्त, उद्योग, Nel मण्डल, बरेली, संयुक्त आयुक्त, उद्योग, कानपुर मण्डल,
कानपुर द्वारा किया जाएगा।
|0. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AMG
दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया
अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, बरेली मण्डल, बरेली, संयुक्त आयुक्त, उद्योग, कानपुर मण्डल,
कानपुर द्वारा द्वारा स्वीकृत धनराशि आहरित करने से पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की
शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।
42. लाभार्थी इकाई को देय धनराशि का 02 प्रतिशत प्रशासनिक प्रभार के रूप में कटौती कर
अप्रेजल संस्था को दी जाएगी।
3-.. इस संबंध में होने वाला व्यय B.9,56,024.00 (रूपया इक्यानवे लाख छप्पन हजार चौबीस
मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक A अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक
2885608002000 नई औद्योगिक नीति मानक मद 42 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।
4- .... यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AMT संख्या-4/2024/बी--294/दस-2024-
23/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 A प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के
अंतर्गत निर्गत किये जा रहें है।
भवदीय,
पीयूष वर्मा
विशेष सचिव।
ACA -58/2024/267()/77-6-24-6002(099)//2023 .,तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु wWea:-
l- महालेखाकार(लेखा Ud हकदारी)प्रथम/दवितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रबंध निदेशक, पिकप।
4. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर/बरेली |
6- नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/4
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
L0- नियोजन अनुभाग-4/4
Li- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
l2- गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
शैलेन्द्र कुमार
अनु सचिव।
4- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |