Home India औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्‍साहन नीति-2017 के अन...
Date: 2025-07-02 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्‍साहन नीति-2017 के अन्‍तर्गत वित्‍तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्राविधानित धनराशि रूपये 500.00 करोड़ के सापेक्ष लघु एवं मध्‍यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों को अनुमन्‍य वित्‍तीय सुविधायें/प्रोत्‍साहन की धनराशि रू. 4,91,38,207.00 ( रू. चार करोड़ इक्‍यानवे लाख अड़तीस हजार दौ सौ सात मात्र) की वित्‍तीय स्‍वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में ।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुछ लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को 4,91,38,207 रुपये (चार करोड़ इक्यानवे लाख अड़तीस हजार दो सौ सात मात्र) की वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के संबंध में है। वित्तीय सहायता कानपुर, बरेली और अलीगढ़ के संयुक्त आयुक्तों के माध्यम से वितरित की जाएगी, और वितरण के नियम और शर्तें संलग्न हैं। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **वित्तीय स्वीकृति:** वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एसएमई को कुल 4,91,38,207 रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। * **क्षेत्रीय वितरण:** * कानपुर मंडल में स्थित एसएमई को सहायता प्रदान की जाएगी: 35,93,883.00 रुपये, 26,21,102.00 रुपये, 9,38,148.00 रुपये, 15,63,826.00 रुपये, 55,98,854.00 रुपये, 21,90,978.00 रुपये * बरेली मंडल में स्थित एसएमई को सहायता प्रदान की जाएगी: 75,80,000.00 रुपये * अलीगढ़ मंडल में स्थित एसएमई को सहायता प्रदान की जाएगी: 2,50,51,416.00 रुपये * **पात्रता:** सहायता उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 के तहत निर्दिष्ट नियमों और विनियमों के अनुपालन के अधीन पात्र इकाइयों को प्रदान की जाती है। * **वितरण प्रक्रिया:** स्वीकृत राशि सीधे आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से योग्य इकाइयों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जानी है। * **नियम और शर्तें:** स्वीकृति कुछ शर्तों के अधीन है, जिसमें उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 और समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन की जाँच करना शामिल है। * **प्रशासनिक प्रभार:** लाभार्थी इकाइयों को देय राशि का 2% प्रशासनिक प्रभार के रूप में काटा जाएगा और मूल्यांकन एजेंसी को दिया जाएगा। * **व्यय लेखा:** इस व्यय को अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2885608002000 नई औद्योगिक नीति मानक मद 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** संयुक्त आयुक्त, उद्योग (कानपुर, बरेली, अलीगढ़ मंडल) * **प्रभाव:** स्वीकृति के माध्यम से पात्र एसएमई को वित्तीय सहायता के वितरण की देखरेख करने और नियमों और विनियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** * वित्तीय सहायता को पात्र इकाइयों को समय पर वितरित करें। * सुविधाओं के संवितरण से पहले पात्रता को सत्यापित करें। * यह सुनिश्चित करें कि इकाइयां निर्दिष्ट शर्तों का पालन करें। * उपयोगिता प्रमाणपत्रों की निगरानी और रिपोर्ट करें। **हितधारक:** लघु और मध्यम उद्योग (एसएमई) (कानपुर, बरेली, अलीगढ़ मंडलों में) * **प्रभाव:** उत्तर प्रदेश सरकार की नीति के तहत वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करें। * **आवश्यक कार्रवाई:** * सहायता प्राप्त करने के लिए नियमों और विनियमों का पालन करें। * वित्तीय सहायता के उपयोग पर सटीक रिकॉर्ड बनाए रखें। * जमा और रिपोर्ट उपयोगिता प्रमाणपत्रों के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करें। **हितधारक:** आहरण और संवितरण अधिकारी * **प्रभाव:** एसएमई को धन हस्तांतरित करने के लिए जिम्मेदारी। * **आवश्यक कार्रवाई:** आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से धन का प्रत्यक्ष हस्तांतरण सुनिश्चित करें। **हितधारक:** राज्य सरकार (औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश) * **प्रभाव:** एसएमई विकास का समर्थन करके उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार संवर्धन। * **आवश्यक कार्रवाई:** * प्रगति की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि निधि का उपयोग इच्छित उद्देश्यों के लिए किया गया है। * यह सुनिश्चित करें कि जिलों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017: लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान करने वाली एक नीति औ‌द्योगिक विकास अनुभाग-6: औद्योगिक विकास विभाग का अनुभाग जो औद्योगिक विकास से संबंधित मामलों को संभालता है संयुक्त आयुक्त, उद्योग (कानपुर, बरेली, अलीगढ़ मण्डल): कानपुर, बरेली, और अलीगढ़ डिवीजनों में उद्योगों के लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारी लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयाँ: नीतियां इन औद्योगिक इकाइयों का समर्थन करने पर केंद्रित हैं लखनऊ: वह स्थान जहाँ से शासनादेश जारी किया गया था
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संख्या-50/2025/307/77-6-25/7004 पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, t. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, कानपुर मण्डल, कानपुर। 2. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, बरेली मण्डल, बरेली। 3. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 02-07-2025 विषय:- उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन aAlid-207 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्राविधानित धनराशि रूपये 500.00 करोड़ के सापेक्ष लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों को अनुमन्य वित्तीय सुविधायें/प्रोत्साहन की धनराशि रू. 4,97,38,207.00(%. चार करोड़ sealed लाख अड़तीस हजार दो सौ सात मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध Al महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त आयुक्त, उद्योग,कानपुर मण्डल, कानपुर के. पत्र संख्या-47/सं0आ0 उ0/का.म॑./(नीति 207/2025-26, दिनांक 9.04.2025, संयुक्त आयुक्त, उद्योग,बरेली मण्डल, बरेली के पत्र संख्या- 29/सं0आएउ0/बरेली/एमएसएमई नीति 2077/2023-24, दिनांक 4.05.2025, एवं. पत्र संख्या-263/सं0आए0 उ0/अल्लीगढ़/उ0प्र0औएनिएनी0-207/2025-26, दिनांक 25.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन aAiA-207 के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार लघु /मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों को अनुमन्य वित्तीय सुविधायें/प्रोत्साहन धनराशि हेतु बजट स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है- कस: इकाई का नाम एवं पता संबधित मण्डल me वित्तीय वर्ष धनराशि (रूपये में) । मेसर्स मॉडर्न स्नैक्स GOTH, SAK, नेट एसजीएसटी |... 2022-23 35 93 883 00 कानपुर देहात(नई लघु श्रेणी) प्रतिपूर्ति व मेसर्स बजरंग बली CAT BOA, नेट एसजीएसटी |... 2022-23 2 अकबरपुर कानपुर देहता (नई लघु प्रतिपूर्ति 26,2,02.00 श्रेणी) मेसर्स हिंगलाज फूड प्रोडक्ट प्रा0लि0, नेट एसजीएसटी | 2022-23 एवं 3 पनकी, कानपुर | (विस्तारीकरण लघु कानपर मण्डल प्रतिपूर्ति 2023-24 9,38,48.00 श्रेणी) ~ मेसर्स हाईटेक प्लास्ट, इस्पात नगर, पंजीगत set |2022-23 एवं 4 * 3 5,63,826.00 कानपुर (as लघु श्रेणी) उपादान एवं Ae} 2023-24 I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |एसजीएसटी प्रतिपूर्ति पॉल्लीमर्स पंजीगत ब्याज | 2020-2 , मेसर्स रेज eas प्राएलि0, उद्योग मे , , ~ उपादान एवं नेट |202(-22 एवं 5 कंज पनकी, कानपुूर। (विस्तारीकरण 3 55,98,854.00 » ° एसजीएसटी 2022-2 लघ श्रेणी) ° प्रतिपूर्ति 7 पूंजीगत. ब्याज |2022-23 एवं 2,90,978.00 AGS Ala usw, aati, उपादान एवं नेट 2023-24 PIA ।(विस्तारीकरण लघु श्रेणी) एसजीएसटी प्रतिपूर्ति बरेली मण्डल पूंजीगत ब्याज |... 2023-24 उपादान एवं _ गैंसर्स कृष्णा... कोरूगेटस, नेट 75,80,000.00 बरेली ((ननईई लघलघु श्रेणी एसजीएसटी प्रतिपूर्ति 7 लि0, कासगंज|(मध्यम श्रेणी) अलीगढ़ एसजीएसटी ए2व0ं2 02-0222 -, मेसर्स स्टर्लिंग vat इण्डस्ट्रीज |. मण्डल. नेट 202-22 . एसजीएसटी . 2,50,5,46.00 प्रतिपूर्ति 23 रू. 4,9,38,207.00 (रू. चार करोड़ योग इक्यानवे लाख अड़तीस हजार दो at सात मात्र) 2- अत: इस सम्बन्ध A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-207 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्राविधानित धनराशि रूपये 500.00 करोड़ के सापेक्ष उपर्युक्तानुसार अंकित तालिका में लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों को sary वित्तीय सुविधायें/प्रोत्साहन की धनराशि के वितरण हेतु रू. 4,97,38,207.00(%. चार करोड़ इक्यानवे लाख अड़तीस हजार दो सौ सात मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों ।. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि आहरित कर इकाईयों के सम्मुख अंकित धनराशि उनके बैंक खाते में सीधि आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से अन्तरित की जाएगी। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित संयुक्त आयुक्त, उद्योग, बरेली/ कानपुर/ अलीगढ़ मण्डल द्वारा तत्काल शासन के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा। 3. संबंधित संयुक्त आयुक्त, उद्योग, बरेली/ कानपुर/ अलीगढ़ मण्डल द्वारा प्रोत्साहन धनराशि वितरित किये जाने के पूर्व उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 20i7 एवं तदुक्रम मैं निर्गत एस0ओ0पी0 एवं नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में समय- समय पर निर्गत शासनादेशों में वर्णित प्राविधानों शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पात्र इकाइयों के संबंध में अपने स्तर से पात्रता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रस्तावित प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रक्रियाओं/विधिक औपचारिकताओं का पालन कर लिया गया है। 4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। 5. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा। 6. स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा संबंधित संयुक्त आयुक्त, उद्योग, कानपुर / बरेली /अलीगढ़ मण्डल दूवारा द्वारा रखा जाएगा। 7. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके few स्वीकृत किया गया है। 8. यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी,जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 20I7 एवं तदुक्रम में निर्गत एस0ओए0पी0 एवं नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में _ समय-समय पर निर्गत शासनादेशों A उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो। 9. स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन संबंधित संयुक्त आयुक्त, उद्योग, बरेली/ कानपुर/अलीगढ़ मण्डल द्वारा किया जाएगा। |0. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय wT दिनांक 27.03.2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। 4. संबंधित संयुक्त आयुक्त, उद्योग, बरेली/ कानपुर / अलीगढ़ मण्डल द्वारा स्वीकृत धनराशि आहरित करने से पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुदूधता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। (2. लाभार्थी इकाई को देय धनराशि का 02 प्रतिशत प्रशासनिक प्रभार के रूप में कटौती कर अप्रेजल संस्था को दी जाएगी। |3. किसी भी वित्तीय अनियमितता हेतु संबंधित संयुक्त आयुक्त, उद्योग उत्तरदायी होंगे। 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपया 4,97,38,207.00(e0aT चार करोड़ इक्यानवे लाख अड़तीस हजार दो at सात मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक A अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2885608002000 नई औद्योगिक नीति मानक मद 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4- ... यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT ALA-6/2025/a--352/Ea-2025-23/2024, दिनांक 27 मार्च 2025 मैं प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहें है। भवदीय, पीयूष वर्मा विशेष सचिव। ACA-50/2025/307()/77-6-25/7004 ,तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- l. . महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/दवितीय, उ०प्र०, प्रयागराज। 2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन। Coo प्रबंध निदेशक, पिकप। निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर। मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर/बरेली/अलीगढ़ | नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/4 वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 L0. नियोजन अनुभाग-4/4 Li. औद्योगिक विकास अनुभाग-2 l2. गार्ड फाइल। NDA HK w आज्ञा से, रामध्यान रावत उप सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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