Home India औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्...
Date: 2024-03-13 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति विषयक वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, यहाँ सारांश है: **कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत औद्योगिक इकाइयों को स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय अनुमोदन प्रदान करता है। यह पत्र 13 मार्च, 2024 को जारी किया गया था, जिसमें वर्ष 2023-24 के लिए लघु और मध्यम श्रेणी के उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 39,015,138.00 रुपये के स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति के वितरण को मंजूरी दी गई है। इस स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति राशि के वितरण की अंतिम तिथि 17 मार्च, 2023 है। **मुख्य बातें/मुख्य सामग्री:** * **वित्तीय स्वीकृति:** * उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत MSME को स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए कुल 39,015,138.00 रुपये को मंजूरी दी गई है। * धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आवंटित की गई है। * **वितरण दिशानिर्देश:** * स्वीकृत धनराशि सीधे इकाइयों के बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। * धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर जमा करना होगा। * **अनुपालन और पात्रता:** * उद्योग विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि इकाइयां नीति-2017 में उल्लिखित सभी पात्रता मानदंड और प्रावधानों को पूरा करती हैं। * वित्तीय (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 और अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। * **आवश्यक शर्तें और प्रतिबंध:** * धनराशि का आहरण केवल तत्काल आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा। * मंजूर धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है। **प्रभाव विश्लेषण:** **उत्तर प्रदेश के औद्योगिक इकाइयां:** * **प्रभाव:** स्टाम्प शुल्क के बोझ को कम करके वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। * **आवश्यक कार्रवाई:** नीति-2017 के तहत पात्रता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रदान करें और अपने मामलों की जांच करें और संतुष्ट हो लें। **आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय:** * **प्रभाव:** अनुमोदित धनराशि के सुचारू वितरण और नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। * **आवश्यक कार्रवाई:** इकाइयों के बैंक खातों में धनराशि का हस्तांतरण करें, उपयोगिता प्रमाणपत्रों को सत्यापित करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी लागू नियमों और विनियमों का पालन किया गया है।

Key Entities Referenced

उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017, जिसके तहत औद्योगिक इकाइयों को स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा रही है। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर: वह विभाग जिसके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है और जिसे धनराशि के संवितरण और उपयोग की निगरानी करनी है। औ‌द्योगिक विकास अनुभाग-6: औद्योगिक विकास अनुभाग-6, वह अनुभाग जो इस नीति के तहत औद्योगिक इकाइयों को स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति से संबंधित मामलों को संभालता है। उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार, जिसने औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की है। लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यम: यह दस्तावेज़ निर्दिष्ट स्टैम्प शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ उठाने के लिए लघु और मध्यम श्रेणी के व्यवसायों (एसएमई) की पात्रता को संदर्भित करता है।
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संख्या-3/2024/50/77-6-24-6002(002)/4/2023 मनोज कुमार मौर्य, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 3/03/2024 faya:- उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-207 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति विषयक वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। महोदय, कृपया. उपर्युक्त विषयक अपने. पत्र AeAT-507/3i03T0-7/FeTF4/2023-24, दिनांक 23.05.2023 एवं पत्र Feet 393/औ0आएअनु0- /2023-24, दिनांक 4.2.2023, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन aAlia-207 के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। 2- उपर्युक्त प्रकरणों के सम्यक विचारोपरान्त निम्न विवरणानुसार औद्योगिक इकाईयों को उनके सम्मुख अंकित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है- (धनराशि रूपये में) क्र0 सं 0 इकाई का नाम स्टैम्प शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रूपये में मे0 आर0 के0 सर्जिकल्‍्स , कानपुर देहात (लघु श्रेणी) 6,23,354.00 2 मे0 सिदूधीविनायक फेलेक्सी पैक , कानपुर नगर (लघु श्रेणी) 6,07,728.00 3 मे0 पशुपति पत्सेज , कानपुर नगर (लघु श्रेणी) 3,4,462.00 4 मे0 चोपड़ा रीटेक tas प्रोडक्ट्स , लखनऊ (लघु श्रेणी) 2,0,500.00 5 HO एच0 आर0 इण्डस्ट्रीज , कानपुर देहात (लघु श्रेणी) 6,24,000.00 6 मे0 अवनी इण्टरप्राइजेज कानपुर देहात (लघु श्रेणी) 3,30,349.00 7 मे0 फुलआर्ट इण्डस्ट्रीज , Heltet|e (लघु श्रेणी) ,05,255.00 8 मे0 राकेश इण्टरप्राइजेज , प्रतापगढ़ (लघु श्रेणी) 3,07,500.00 9 | HO नोवोटेक्स G0 लि0, अलीगढ़ (लघु श्रेणी) 3,6,25.00 0 ... AO माधव इण्टरप्राइजेज , कानपुर देहात(लघु श्रेणी) 5,38,05.00 44 AO गोपाल फूड प्रोडक्ट्स , मथुरा (लघु श्रेणी) 7,34,000.00 I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2 .... मि0 ब्राउन बेकरी एवं फूड प्रोडक्ट्स , लखनऊ 32,23,89.00 AO शंकर फेनेट्रेशन एण्ड ग्लास इण्डिया प्रा0 लि0, गाजियाबाद (लघु 3 4,82,3.00 श्रेणी) AO शंकर फेनेट्रेशन एण्ड ग्लास इण्डिया प्रा0 लि0, गाजियाबाद (लघु 4 5,64,322.00 श्रेणी) i5 .... मि0 दुर्गा फिल्टर्स प्रा0 feo, गाजियाबाद (लघु श्रेणी) 5,06,703.00 i6 «AO Teed प्रा० लि0, गाजियाबाद (लघु श्रेणी) 6,36,562.00 7 मे0 gait फिल्टर्स प्रा० लि0, गाजियाबाद (लघु श्रेणी) 2,28,44.00 ig «6 Ao सिग्नेचर्स West , हापुड़ (लघु श्रेणी) 8,58,900.00 9 AO प्रभात प्रोटीन PSH , कानपुर देहात (लघु श्रेणी) 55,500.00 20 मे0 शगुन फूड प्रोडक्ट्स , ताजोपुर मऊ (लघु श्रेणी) 4,4,800.00 2 मे0 गोयल ग्लास वेयर प्रा0 लि0, फिरोजाबाद (लघु श्रेणी) 25,2,500.00 22... मि0 HO एस0 एण्ड Fee , फिरोजाबाद (लघु श्रेणी) 3,58,500.00 23. मे0 अनमोल एसोसिएट्स एण्ड मार्केटिंग कम्पनी , elt (लघु श्रेणी) 4,24,339.00 24 मे0 शनि कारपोरेशन लिए, बुलन्दशहर (लघु श्रेणी) 0,98,489.00 25 AO भारत te टाइल्स मिल्‍्स , हापुड़ (लघु श्रेणी) 5,66,250.00 26 मे0 केदारनाथ इण्डस्ट्रीज , हरदोई (लघु श्रेणी) ,82,000.00 27. AOA सीमेन्ट वर्क्स लिए, चन्दौली (मध्यम श्रेणी) 2,67,869.00 28... AO अहमद मेटल वर्क्स , गोरखपुर (लघु श्रेणी) ,00,300.00 29 मे0 युनिल इण्डिया प्रा0 लि0, गौतमबुदूधनगर (मध्यम श्रेणी) 26,82,550.00 30 AO ओ0 एम0 सर्जिकल इण्डस्ट्रीज , कानपुर देहात ( लघु श्रेणी) 5,70,780.00 32 JAD SIRO के0 स्नैक्स GMO लि0, कानपुर देहात ( लघु श्रेणी) 4,66,753.00 32 FAO एन0 डब्ल्यू0 एफ0 पी0 इक्यूपमेण्ट GIO लि0, कानपुर देहात (लघु 42.32,025.00 श्रेणी) 33 मे0 आदित्य फेलेक्सी पैक प्रा0 लि0, कानपुर देहात ( मध्यम श्रेणी) 80,59,684.00 34. AO मल्टी बॉक्स प्रा0 लि0, प्रयागराज ( लघु श्रेणी) 2,60,000.00 35 मे0 आर0 एम0 पी0 एल0 इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, बिजनौर (ory श्रेणी) 3,92,086.00 36 मे0 एस0 एन0 पैकेजिंग सर्विसेज प्रा0 लि0, लखनऊ (लघु श्रेणी) 5,08,950.00 37... JAD ओम राज फूइस , कानपुर देहात ( लघु श्रेणी) 22,55,625.00 aa 3,90,5,38.00 2-... अत: इस सम्बन्ध A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एतदद्वारा उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन aAia-20I7 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में प्राविधानित धनराशि रूपये 375.00 करोड़ के सापेक्ष उपर्युक्तानुसार अंकित तालिका में लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों को स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु रू. 3,90,5,438.00 ( रूपया तीन करोड़ ast लाख Use हजार एक सौ xsd मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने हेतु यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों .. स्वीकृत धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है, उसके बैंक खाते A सीधे आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से अन्तरित की जाएगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश CART तत्काल शासन के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 207 में वर्णित प्राविधान एवं नीति 207 के क्रियान्वयन हेतु निर्गत एस0ओएपी0 के प्रस्तर-3 में वर्णित प्राविधािन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में वर्णित प्राविधानों शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पात्र इकाइयों के संबंध में अपने स्तर से पात्रता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रस्तावित प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रक्रियाओं/विधिक औपचारिकताओं का पालन कर लिया गया है। स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा। स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश द्वारा रखा जाएगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है। यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी,जो. अवस्थापना एवं stearate निवेश नीति 20i7 तदुक्रम में निर्गत एस0ओएपी0 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो। स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश GANT किया जाएगा। 0. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 77.03.2023 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। 7. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश स्वीकृत धनराशि आहरित करने से पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू रू. 3,90,5,38.00 ( रूपया तीन करोड़ asd लाख पन्द्रह हजार एक सौ अड़तीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |007 लेखा शीर्षक 2885608002000 नई औद्योगिक नीति मानक मद 42 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा। 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AMT संख्या-2/2023/बी--227/दस- 2023-23/2023, दिनांक 7 मार्च, 2023 A प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किय जा रहे है। भवदीय, मनोज कुमार मौर्य संयुक्त सचिव। UEAT- 3/2024/5 0( )/77-6-24-6002(002)/4/2023, daieata| प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- l) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/दवितीय, उ०प्र०, प्रयागराज। 2) अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन। 3) प्रबंध निदेशक, पिकप। 4) निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर। 5) नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 6) निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। 7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/4 8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 9) नियोजन अनुभाग-/4 L0) औद्योगिक विकास अनुभाग-2 ]) गार्ड फाइल। आज्ञा से, मनोज कुमार मौर्य संयुक्त सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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