Home India औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 में डिफेन्‍स कॉरिडोर परियोजना से आच्‍छादित जनपदों को ...
Date: 2019-03-08 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उ0प्र0 में डिफेन्‍स कॉरिडोर परियोजना से आच्‍छादित जनपदों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्‍यम से डिफेन्‍स कॉरिडोर परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि में से रू0 30.00 करोड़ की धनराशि भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश** दस्तावेज़ 8 मार्च, 2019 को जारी किया गया एक सरकारी आदेश है, जिसमें उत्तर प्रदेश में डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना से आच्छादित जनपदों में भूमि अधिग्रहण/क्रय के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से रु. 30.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत धनराशि का उपयोग विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से किया जाना है और इसके कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट शर्तों और दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। यह धनराशि 30 करोड़ रुपए यूपीडा के खाते में जमा कर दी जायेगी। **मुख्य बातें** *वित्तीय स्वीकृति* * वित्तीय वर्ष 2018-19 में डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश के जालौन जिले को भूमि अधिग्रहण के लिए रु. 30.00 करोड़ आवंटित किए गए हैं। *वित्तीय दिशा-निर्देश* * धनराशि का उपयोग विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से किया जाना चाहिए और स्वीकृत उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। * आहरित धनराशि को जिले के डिपाजिट खाते में जमा किया जायेगा तथा यूपीडा के बैंक खाते या किसी अन्य बैंक खाते में जमा करने की अनुमति नहीं है। * व्यय नियमानुसार किया जायेगा। * आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को उपलब्ध कराया जाना चाहिए और व्यय की जाने वाली धनराशि से खुद को पूर्णरूप से संतुष्ट करना होगा। *अनुपालन अनिवार्य* * इस राशि को जारी करने और उपयोग करने के लिए 30 मार्च, 2018 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। *लेखाशीर्षक* * यह राशि संख्या-007 के लेखाशीर्षक ''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-08- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य'' में जमा की जायेगी। **प्रभाव विश्लेषण** **जिलाधिकारी, जालौन** *प्रभाव:* भूमि अधिग्रहण के लिए धन प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार, यह सुनिश्चित करना कि धन का उपयोग सही ढंग से किया जाए और भूमि अधिग्रहण के लिए सभी प्रासंगिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। *आवश्यक कार्रवाई:* * संबंधित खाते में धनराशि प्राप्त करें। * भूमि अधिग्रहण और परियोजना से संबंधित सभी प्रासंगिक दिशा-निर्देशों का पालन करें। * यह सुनिश्चित करें कि धनराशि केवल उसी प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है। * समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं। **यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण)** *प्रभाव:* भूमि अधिग्रहण और रक्षा गलियारे की प्रगति पर महत्वपूर्ण प्रभाव। यूपीडा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को उपलब्ध कराए जाएं और जिलाधिकारियों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों के आधार पर खर्च की जाने वाली धनराशि से खुद को संतुष्ट करें। *आवश्यक कार्रवाई:* * यह सुनिश्चित करना कि जिलाधिकारी उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध कराए जाएं। * भूमि अधिग्रहण के लिए निधियों की आवश्यकता की निगरानी करें। **उत्तर प्रदेश सरकार** *प्रभाव:* उत्तर प्रदेश में डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना की प्रगति और सफलता। *आवश्यक कार्रवाई:* * यह सुनिश्चित करना कि भूमि अधिग्रहण सही ढंग से किया जाए और रक्षा गलियारे की प्रगति की निगरानी की जाए। * यह सुनिश्चित करना कि धनराशि केवल उसी प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है।

Key Entities Referenced

डिफेंस कॉरिडोर परियोजना: उत्तर प्रदेश में एक पहल जिसमें डिफेंस कॉरिडोर के विकास से जुड़े काम शामिल हैं। यूपीडा (UPEIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। जिलाधिकारी, जालौन: जालौन जिले के ज़िलाधिकारी को जारी किया गया शासनादेश। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे: डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के हिस्से के रूप में सड़क निर्माण से जुड़ा एक एक्सप्रेसवे। शासनादेश: सरकारी आदेश जिसमें डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए जालौन जिले को धन जारी करने की शर्तों और प्रक्रियाओं का विवरण दिया गया है।
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
संख्या-9/2079/334/77-3-209-5बजट/8 प्रेषक , अनिल कुमार, उप सचिव, SOTO शासन। सेवा में , जिलाधिकारी , जालौन। औद्योगिक विकास अनुभाग-3 विषय-उ0प्र0 में डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना से आच्छादित जनपदों को अनुपूरक अनुदान के माध्यम से डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना ब्धानित धनराशि में से BO 30.00 करोड़ की धनराशि भूमि अधिग्रहण /क्रय हेतु स्वी जाने के संबंध में। महोदय , उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-5595 /यूपी दिनांक 30.0l.20l9 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। 2. उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ य वर्ष 20]8-9 में प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-08 एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना-24- qea निर्माण कार्य' ' के अन्तर्गत oie शे BO 500.00 करोड में से प्री-फिजीबिलटी सलाहाकार को भुगतान हेतु wate 02/2079/3693/77-3-209-5बजट/8 दिनांक करोड तथा भूमि अधिग्रहण /क्रय हेतु शासनादेश सं0- 0.0].209 द्वारा. रू0 ३ 0]/20]9/7]/77-3 _ TAt/i8 दिनांक 20. 0].209 द्वारा BO 430 .3] करोड की धनराशि स्वीकृत 4 धनराशि में से भूमि क्रय मद में जनपद जालौन को भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि KO $ निर्गत किये जाने की / क्रय (रू0 तीस करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: - शे आहरित करके संबंधित जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी। ' उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा। (3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी। (4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाये। अतः जिलाधिकारी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट कर लेंगे। (5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त आय -व्ययक) ATATT- के कार्यालय t- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हसूताक्षर की आवशूयकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्‌यापित की जा सकती है |—?- ज्ञाप AeAT-/20i8 /At-l-375/FA-208-234/208, दिनांक 30.03.208 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनाशि स्वीकृत की जा रही Sl (7) किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित कर बैंक/पी0एल0ए0 खाते में नहीं रखा जायेगा। ं 3... उपर्युक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 30.00 करोड़ पु मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 208-9 में प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम संख्या-007 के लेखाशीर्षक ' ' 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03- -337-सड़क निर्माण कार्य-08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परिय निर्माण कार्य ' ' के नामें डाला जायेगा। 4. यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के व्या-ई-6-47/दस-9 दिनांक 08 .03.2079 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया ; भवदीय , अनिल कुमार उप सचिव संख्या-9/2079/334 () /77- हिनांक। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: - L. महालेखाका ) प्रथम /द्वितीय , उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। 2. महालेखा fanart) प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद। / यूपीडा , पर्यटन भवन , गोमतीनगर, लखनऊ। 3. / कोषाधिकारी , जालौन | 4 सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन , लखनऊ। 5 aah) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2 (आय-व्ययक) अनुभाग-]/ नियोजन अनुभाग-4 फाइल। आज्ञा से, अनिल कुमार उप सचिव t- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हसूताक्षर की आवशूयकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्‌यापित की जा सकती है |

Continue your research