Home India औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्...
Date: 2025-05-20 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, अनुरोध के अनुसार नीति पाठ का सारांश यहाँ दिया गया है। **कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश (उ0प्र0) औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों को लेटर ऑफ़ कम्फर्ट (एलओसी) जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने से संबंधित है। यह प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू०पी० को जारी किया गया है। इसमें छह औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ़ कम्फर्ट जारी करने पर विचार-विमर्श किया गया है। इस नीति का लक्ष्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **अनुमोदन हेतु परियोजनाओं की समीक्षा:** उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (एचएलईसी) ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत मेगा श्रेणी के औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ़ कम्फर्ट जारी करने के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की। * **जाँच की गई कंपनियाँ:** 1. जेके सीमेंट लिमिटेड, प्रयागराज 2. मून बेवरेजेस लिमिटेड, हापुड़ 3. सिल्वरटन पल्प एंड पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुजफ्फरनगर 4. ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड, लखीमपुर खीरी 5. चांदपुर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, बिजनौर 6. श्री सीमेंट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड * **जेके सीमेंट लिमिटेड, प्रयागराज:** * ₹450.92 करोड़ के निवेश के साथ सीमेंट और जल आधारित पेंट उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए 'नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति' के लिए एलओसी स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। * एचएलईसी ने स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क, तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण पर व्यय, पूर्व-परिचालन व्यय जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए निवेश का विश्लेषण किया। * **मून बेवरेजेस लिमिटेड, हापुड़:** * ₹469.61 करोड़ के निवेश के साथ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक उत्पादन सुविधा के लिए 'नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति विकल्प' हेतु एलओसी की स्वीकृति मांगी गई है। * एचएलईसी ने स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क सहित वास्तविक निवेश, निर्माण अवधि में ब्याज सहित प्रारंभिक और संचालन-पूर्व व्यय जैसे कारकों का मूल्यांकन किया। * समिति ने नोट किया कि डीसीसीओ (वाणिज्यिक उत्पादन) 19.12.2023 को शुरू हुआ, और परियोजना 31.03.2024 को पूरी हुई, जिसमें डीसीसीओ और परियोजना पूरी होने के बीच संयंत्र एवं मशीनरी तथा अन्य अवस्थापना के मद में ₹2.18 करोड़ का निवेश किया गया था। * **सिल्वरटन पल्प एंड पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुजफ्फरनगर:** * ₹403.88 करोड़ के निवेश के साथ विस्तार और विविधीकरण इकाई के लिए 'नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति विकल्प' हेतु एलओसी की स्वीकृति मांगी गई है। * प्रस्तावित निवेश को चार चरणों में पूरा करने का प्रस्ताव है, जिसमें पैकेज्ड पेयजल और सोडा के विविधीकरण तथा लेखन एवं मुद्रण कागज के विस्तारीकरण परियोजना शामिल हैं। * **ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड, लखीमपुर खीरी:** * ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी (मध्यांचल) में ₹399.74 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ शराब (आईएमआईएल) / देशी शराब (सीएल) 70 केएलपीडी अनाज आधारित डिस्टिलरी 150 केएलपीडी अनाज आधारित डिस्टिलरी एवं 6 के एलपीडी माल्ट स्पिरिट्स संयंत्र के निर्माण हेतु अपनी प्रस्तावित विस्तार सुविधा के संबंध में 'पूंजीगत सब्सिडी विकल्प' हेतु एलओसी की स्वीकृति के संबंध में आवेदन किया गया है। * **चांदपुर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, बिजनौर** * चांदपुर एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा 'मेगा' श्रेणी के अंतर्गत ₹273.9 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश में एमजी पोस्टर पेपर, क्वालिटी क्राफ्ट पेपर, मेडिकल ग्रेड पेपर, फूड ग्रेड पेपर एवं कोटेड पेपर उत्पादन हेतु संयंत्र की स्थापना हेतु 'विस्तारीकरण' परियोजना के लिए 'नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति' विकल्प के संबंध में एलओसी की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। * **श्री सीमेंट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड** * एल.ओ.सी. दिनांक 28.06.2024 में संशोधन करते हुए श्री सीमेंट ईस्ट प्राइवेट लिमिटेड ("एस.सी.ई.पी.एल.") के नाम से एलओसी निर्गत किये जाने की एतद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। * **वाणिज्य कर:** * आवेदकों को नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। * वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें और राज्य सरकार द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 हेतु शुद्ध एसजीएसटी रिफंड पर जीएसटी एसओपी लागू होंगे। * **संवितरण के समय भौतिक सत्यापन:** दस्तावेज़ में उल्लिखित सभी आंकड़े संवितरण के समय भौतिक सत्यापन के अधीन हैं। **प्रभाव विश्लेषण:** **उत्तर प्रदेश सरकार:** * **प्रभाव:** उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने की नीति को लागू करने की सुविधा। * **आवश्यक कार्रवाई:** राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ़ कम्फर्ट जारी करने के लिए एचएलईसी के निष्कर्षों का पालन करना और समर्थन करना। **इन्वेस्ट यू०पी०:** * **प्रभाव:** इन्वेस्ट यू०पी० प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी है, यह निर्णय प्रदेश में प्रस्तावित निवेश परियोजनाओं की संभावना को बढ़ाने में मदद करते हैं। * **आवश्यक कार्रवाई:** संबंधित औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ़ कम्फर्ट जारी करना और उनके निवेश प्रस्तावों के कार्यान्वयन की निगरानी करना। **वाणिज्य कर विभाग:** * **प्रभाव:** वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र इकाइयों को एसजीएसटी प्रतिपूर्ति जारी करने के लिए जिम्मेदार है। * **आवश्यक कार्रवाई:** एसजीएसटी प्रतिपूर्ति दावों को संसाधित करते समय नीति के अनुसार निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन सुनिश्चित करें। **औद्योगिक इकाइयाँ (जेके सीमेंट, मून बेवरेजेस, सिल्वरटन पल्प एंड पेपर्स, ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड, चांदपुर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, श्री सीमेंट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड):** * **प्रभाव:** लेटर ऑफ़ कम्फर्ट उनकी निवेश योजनाओं को आगे बढ़ाने और सरकारी प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे उनकी वित्तीय व्यवहार्यता और विस्तार की संभावना बढ़ जाती है। * **आवश्यक कार्रवाई:** निवेश योजनाओं को समय पर लागू करें, संबंधित नियमों और विनियमों का पालन करें और प्रतिपूर्ति या प्रोत्साहन का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करें। **अन्य हितधारक (जैसे आपूर्तिकर्ता, उपभोक्ता और स्थानीय समुदाय):** * **प्रभाव:** नए निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आर्थिक विकास होगा और बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। * **आवश्यक कार्रवाई:** स्थानीय समुदायों को अपनी विकास परियोजनाओं से लाभान्वित करने के लिए औद्योगिक इकाइयों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022: प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक नीति। लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी): उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेगा श्रेणी के औद्योगिक इकाइयों को जारी किया गया एक पत्र, जो नीति के तहत प्रोत्साहनों के लिए उनकी पात्रता को इंगित करता है। उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (एचएलईसी): एलओसी की स्वीकृति के लिए परियोजनाओं की समीक्षा के लिए जिम्मेदार समिति। नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत दी जाने वाली एक वित्तीय प्रोत्साहन योजना। इन्वेस्ट यू०पी०: उत्तर प्रदेश राज्य में निवेश संवर्धन और सुविधा के लिए समर्पित एजेंसी।
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संख्या-39/2025/058/77-6-2025/7657 आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0| औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 20-05-2025 विषय:उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्रदेश मैं मेगा श्रेणी के औद्योगिक somal को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध A महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक अपने. पत्र संख्या-58/5/(5/00/2024-25 दिनांक 3.2.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत परिभाषित मेगा श्रेणी/अल्ट्रा मेगा श्रेणी की परियोजना/औद्योगिक इकाईयों द्वारा नीति में प्राविधानित प्रोत्साहन की सुविधा प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदनों पर विचार-विमर्श किये जाने हेतु एलएलईसी की बैठक आहूत किये जाने का अनुरोध किया गया है एवं विचारार्थ एजेण्डा भी उपलब्ध कराया गया है। 2- ... आप दूवारा उपलब्ध कराये गये एजेण्डे के अनुसार औद्योगिक इकाईयों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:- लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) की स्वीकृति हेतु एचएलईसी द्वारा समीक्षा हेतु प्रकरण की औद्योगिक इकाई प्रस्तावित | श्रेणी. | अपेक्षित प्रोत्साहन | आवेदन की (विचारार्थ बिन्दु का नाम निवेश तिथि (% करोड़ में) | जेके सीमेंट 450.92 मेगा नेट एसजीएसटी | 2.02.2024 | लेटर ऑफ लिमिटेड, प्रतिपूर्ति कम्फफर्ट निगर्त प्रयागराज किये जाने हेतु (पूर्वंचल) 2 | aa बेवरेजेस | 469.6 | मेगा. | नेट एसजीएसटी | 37.05.2023 dad लिमिटेड, हापुड प्रतिपूर्ति (पश्चिमांचल) 3 | सिल्वरटन vot | 403.88 | मेगा नेट एसजीएसटी | 06.08.2024 तदैव एंड पेपर्स प्राइवेट प्रतिपूर्ति I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |लिमिटेड, मुजफ्फरनगर THX STITS (पश्चिमांचल) 4 |ग्लोबस स्पिरिट्स| 399.74 | मेगा... | पूंजीगत सब्सिडी | 26.09.2024 dea लिमिटेड, लखीमपुर खिरी (मध्यांचल) 5 चांदपुर 273.9 | Am | नेट एसजीएसटी | 2.09.2024| ada एंटरप्राइजेज प्रतिपूर्ति लिमिटेड, Teste (पश्चिमांचल) व्क् श्री सीमेंट नॉर्थ bi सीमेंट ईस्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ आमेलन (amalgamation) ने प्राइवेट लिमिटेड उपरांत एलओसी में संशोधन का बिन्दु 3- उक्त प्रकरणों के संबंध में विचार-विमर्श ea उच्च स्तरीय प्राधिकत समिति की बैठक दिनांक 75.07.2025 को सम्पन्न हुई। उच्च स्तरीय प्राधिकत afAfa(HLEC) A हुए विचार-विमर्श का सार निम्नवत है () जेके सीमेंट लिमिटेड, प्रयागराज i जेके सीमेंट लिमिटेड दवारा 'मेगा' श्रेणी के अंतर्गत ₹450.92 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ जनपद प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में सीमेंट एवं जल आधारित पेंट के उत्पादन हेतु संयंत्र की. स्थापना की. परियोजना के लिए ‘ae एसजीएसटी प्रतिपूर्ति' विकल्प हेतु एलओसी की स्वीकृति के संबंध में आवेदन किया गया है। i. नोडल संस्था GANT यह अवगत कराया गया कि आवेदक इकाई cant निवेश की प्रथम तिथि 05/07/2023 इंगित की गई है, जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। आवेदक दूवारा दिनांक 26/06/2024 को सीमेंट संयंत्र का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है एवं दिनांक 0.07.2025 तक पेंट इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन प्रस्तावित है। ii, एचएलईसी के समक्ष नोडल Uses द्वारा प्रश्नगत इकाई GANT प्रस्तावित निवेश का निम्नवत विवरण (इन्वेस्टमेन्ट प्रोफाइल) प्रस्तुत किया गया है- हिण ल्‍ में टिप्पणी (% करोड़ में) प्रस्तावित निवेश 450.92 | BO घटाया: उत्तर प्रदेश म्प इयूटी एवं पंजीकरण शुल्क: F7.57 करोड़ [योगिव निवेश व।03.74 कनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण पर व्यय: F4.85 करोड़ गार प्रोत्साहन नीति-2022 पूर्व-संचालन व्यय (निर्माण के समय ब्याज एवं वि I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |के प्रस्तर (2..6 एवं 42..7 शुल्क सहित): र23.64 करोड़ के अंतर्गत अस्वीकार्य मद कस्मिकता (@7.5%): र₹25.3। करोड़ कार्यशील पूंजी हेतु मार्जिन मनी: ₹5.34 करोड़ विविध अचल संपत्तियां (कार्यालय उपयोगार्थ हल्के F वाहन, कार्यालय फर्नीचर, कार्यालय गैजेट): F60 करोड़ VT फाउंडेशन लागत का प्राविधान: F4.00 करोड़ पंयंत्र एवं मशीनरी पर जीएसटी घटक: ₹36.28 करोड़ पंयंत्र तक पहंच मार्ग: F4.5 करोड़ वृ पूंजी निवेश+ 347.8 भूमि एवं भवन की कुल लागत र89.4 करोड़ है, जो घटाया : अस्वीकार्य भूमि एवं कुल पूंजी निवेश का ~25.75% है। क्योंकि भूमि एवं भवन लागत को समायोजि भवन की कुल लागत उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश किया. जाएगा (WEALI2..6 व॑ रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर (2..6(ii) के अंतर्गत) के अनुसार कुल पूंजी निवेश के 30% से अधिक नहीं , अतः भूमि एवं भवन का संपूर्ण मूल्य विचारणीय गा। पूंजी निवेश+ 347.8 7. ee दिनांक 04.44.2022 से पूर्व निवेशित कुल राशि र0.05 करोड़ थी, जिसमें से रं0.05 करोड़ तकनीकी नकारी एवं प्रशिक्षण पर व्यय हो गया तथा इन्हें घटाया: प्रभावी तिथि से पूर्व पहले ही उपरोक्त पूंजी निवेश की गणना में अस्वीकृत किया गया निवेश कर दिया गया है। (WEALI2..0 के अंतर्गत) प्रभावी तिथि से पूर्व किया गया निवेश, पूंजी निवेश का "0.044% है। चूंकि, प्रभावी तिथि से पूर्व निवेश की गई राशि 20% से कम है, अतः यह परियोजना वीकार्य है। पात्र पूंजी निवेश+ 347.8 #*समस्त आंकड़े संवितरण के समय भौतिक सत्यापन के अधीन हैं वाणिज्य कर: आवेदक CaN नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा की गई है, अतः वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या GST #00/2023-24/22/596 Tax दिनांक 25 जुलाई, 2023 के माध्यम से निर्धारित नियम व शर्तें एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गतउत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 हेतु नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति पर जीएसटी एसओपी 64/2024/2545/77-6-2024-6099/323/2022Part-3/666695 दिनांक 22..2024 लागू होंगे। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(2) मन बेवरेजेस लिमिटेड, हापड़ मन बेवरेजेस लिमिटेड दवारा उत्तर प्रदेश के हापड़ (पश्चिमांचल) में कार्बेनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक के उत्पादन हेतु प्रस्तावित नवीन उत्पादन सुविधा के संबंध मैं 'नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति विकल्प' हेतु एलओसी की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है, जिसके सापेक्ष र469.6। करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। i. उक्त परियोजना के संबंध में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-207 के अंतर्गत निर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट के निरस्तीकरण का प्रकरण पिकप में लंबित था। उक्त एलओसी को शासनादेश संख्या 5/2024/2423/77-6-24-5(M)/73TC (Vol-2), दिनांक 7 अक्टूबर, 2024 के अनुसार निरस्त कर दिया गया है। आवेदक इकाई aan निवेश की प्रथम तिथि 2/04/202। इंगित की गई है एवं %469.6 करोड़ के वास्तविक निवेश के साथ दिनांक 9/(2/2023 को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है। एचएलईसी के समक्ष नोडल Uses GaN प्रश्नगत इकाई GANT प्रस्तावित निवेश का निम्नवत विवरण (इन्वेस्टमेन्ट प्रोफाइल) प्रस्तुत किया गया है- विवरण . में टिप्पणी (arts में) वास्तविक निवेश 469.6 प्रारूप-2 के अनुसार घटाया: उत्तर प्रदेश ऑद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन स्टाम्प इयूटी एवं पंजीकरण शुल्क = F.2 करोड़ नीति-2022 के (37.03) प्रस्तर 2 7.6 एवं 2 7.27 के ः निर्माण अवधि मैं ब्याज सहित प्रारंक्षिक एवं HANT स्वीकार्य मद संचालन-पूर्व व्यय = ₹35.82 करोड़ कुल पूंजी निवेश+ 432.58 प्रस्तावित HA एवं भवन लागत = रा4ि.54 करोड़ (Hef पूंजी निवेश घटाया: ऊस्वीकार्य HA एवं भवन का 34.33% जो HA VF Hee AY 30% सीमा लागत को समायोजित किया जाएगा (FER (2. 7.6 के (5:77) से अधिक हैं) अंतर्गत) , dst Pde पात्र xf एवं Adel AY गणना eT YX Tr का 30% = 29 7 करोड़ पूंजी निवेश+ 473.87 घटाया प्रभावी तिथि से पर्व किय दिनांक 04. 77.2022 से पूर्व निवेश की गई कुल गया निवेश (FER /2 7.0 के (24.45) राशि F26.38 करोड़ हैं; जिसमें से ₹7..20 करोड़ HAA) स्टाम्प एवं पंजीकरण पर व्यय हैं I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |Ud 70.73 करोड़ प्रारंधिक एवं संचालन- पूर्वव्यय हैं; जिन्हें ऊपर फूजी निवेश की गणना में HEF कर दिया गया हैं। पात्र पूंजी निवेश+ 389.36 *समस्त Hae संवितरण के समय alae सत्यापन के अधीन हैं v. समिति दूवारा प्रेक्षण किया गया कि आवेदक ने वाणिज्यिक उत्पादन (डीसीसीओ) दिनांक 9.42.2023 को प्रारंभकिया था, जबकि परियोजना दिनांक 37.03.2024 को पूर्ण हुई थी, जिसमें डीसीसीओ एवं परियोजना पूर्ण होने की तिथि के बीच संयंत्र एवं मशीनरी तथा अन्य अवस्थापना के मद मैं F%2.8 करोड़ का निवेश किया गया Alsat प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के नियमों के प्रस्तर 2.4.47 के अनुसार, "वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से पृथक परंतु4/5/7/9 वर्षों के भीतर (श्रेणी के आधार पर) किए गए पूंजी निवेश की 0% से अधिक राशि को भी पात्र पूंजी निवेश के रूप में सम्मिलित किया जाएगा, Wd इस नीति में परिभाषित परियोजना श्रेणी, ऐसे प्रकरणों में समान बनी रहेगी" |उपर्युक्त प्रस्तर के अनुसार, चूंकि उक्त निवेश 0% की सीमा के भीतर है, अतः इसे पात्र पूंजी निवेश की गणना मैं सम्मिलित किया जाएगा। चूंकि आवेदक ने नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा की है, अतः वाणिज्य कर विभाग, vi. उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या GST #एपी/2023-24/242/586 Tax दिनांक 25 जुलाई, 2023 के माध्यम से निर्धारित नियम एवं शर्ते तथा राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर निर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 हेतु नेट एसजीएसटी रिफंड पर जीएसटी एसओपी लागू होंगे। (3) eater पल्प एंड पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुजफ्फरनगर सिल्वरटन Teg एंड पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने ₹403.88 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर (पश्चिमांचल) में अपनी प्रस्तावित विस्तार एवं विविधीकरण इकाई हेतु 'नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति fred’ के संबंध में एलओसी की स्वीकृति हेतु आवेदन किया है। प्रस्तावित निवेश चार चरणों में किया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय चरण में %30.93 करोड़ के निवेश के साथ पैकेज्ड fh वाटर एवं सोडा के विविधीकरण परियोजना को पूर्ण किया जाएगा एवं तृतीय और चतुर्थ चरण में ₹372.95 करोड़ के निवेश के साथ लेखन एवं मुद्रण कागज की विस्तारीकरण परियोजना को पूर्ण किया जाएगा।| आवेदक इकाई aan विविधीकरण परियोजना को दिनांक 30.09.2025 तक एवं विस्तारीकरण परियोजना को दिनांक 30.40.2027 तक पूर्ण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। विविधीकरण परियोजना (पैकेज्ड पेयजल एवं सोडा) का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 0.0.2024 vg07.0.2025 तक प्रारंभ करने का प्रस्ताव है एवं I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |विस्तारीकरण परियोजना (लेखन तथा मुद्रण कागज) हेतु वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 0.04.2026 एवं 3.0.2027 तक प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। निवेश की प्रथम तिथि पर सकल ब्लॉक %274.73 करोड़ Wl अतः, प्रस्तावित विस्तारीकरण एवं विविधीकरण की स्वीकार्यता की समीक्षा की गई एवं प्रस्तावित विविधीकरण तथा विस्तारीकरण पर संयुक्त रूप से विचार किया गया जो कि विद्यमान सकल ब्लॉक पर 25% की वृद्धि होनी चाहिए, जैसा कि निम्नलिखित है - विविधीकरण एवं. विस्तारीकरण परियोजना (सकल ब्लॉक में % वृद्धि): (403.88/24.73) +400-88.08% यद्यपि, इस संबंध में पिकप cant यह सूचित किया गया कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन aAlfa-20i7 के अंतर्गत प्रस्तावित विस्तारीकरण एवं विविधीकरण पर विद्यमान सकल ब्लॉक पर 25% की वृद्धि स्वीकार्य मानी जाती है। एचएलईसी के समक्ष नोडल एजेन्सी CANT प्रश्नगत इकाई GANT प्रस्तावित निवेश का निम्नवत विवरण (इन्वेस्टमेन्ट प्रोफाइल) प्रस्तुत किया गया है- विवरण... राशि (रंकरोड़ में) टिप्पणी... | प्रस्तावित निवेश 403.88 प्रारूप-2 के अनुसार घटाया: उत्तर प्रदेश ait fade एवं प्रोत्साहन all FY इयूटी Ud पंजीकरण शुल्क = 24.63 करोड़ fa-4(.63) 2022 के Weet2..6 4 तर्गत अस्वीकार्य मद कुल पूंजी निवेश 402.25 | घपट्रामयाायो:ज ित अस्वकीिकायरा् य भूमि व कप्ीर स्त3ाव0ित % सभीूममाि कएेव ंभ ीभतवरन ह ै)लागत = %5.20 करोड़ व॑. det लागत. 4 (कुल पूंजी निवेश का (2.72% जो भूमि एवं Hae (प्रस्तर 42..6 के अंतर्गत) पूंजी निवेश+ 402.25 | दिनांक 04..2022 से पूर्व निवेशित कुल राशि र₹0.97 करोड़ है। घटाया: प्रभावी तिथि से पूर्व प्रभावी तिथि से पूर्व किया गया निवेश, पूंजी निवेश किय गया निवेशा(0.97) का ~2.72% Bl चूंकि, प्रभावी तिथि से पूर्व निवेश (42.4.0 के अंतर्गत) की गई राशि 20% से कम है, अतः यह परियोज वीकार्य है। पात्र पूंजी निवेश+ 39.28 #*#समस्त आंकड़े संवितरण के समय भौतिक सत्यापन के अधीन हैं 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |चूंकि आवेदक gant नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा की गई है अतः वाणिज्य कर vi. विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या जीएसटी /00ी/2023-24/22/586 Tax दिनांक 25 जुलाई, 2023 के माध्यम से निर्धारित नियम एवं ad तथा राज्य सरकार दूवारा समय-समय पर निर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 हेतु नेट एसजीएसटी रिफंड पर जीएसटी एसओपी लागू होंगे। वाणिज्य कर विभाग दूवारा अपने पत्र संख्या F.No.-79/G.S.T. Audit/2023-24/65/State Tax दिनांक 04 जून, 2024 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि विस्तारीकरण एवं विविधीकरण के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों हेतु पृथक जीएसटीआईएन की आवश्यकता नहीं है। (4) ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड, लखीमपर खीरी ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश के लखीमपर खीरी (मध्यांचल) में र399.74 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ शराब (आईएमआईएल) / देशी शराब (सीएल) 70 केएलपीडी अनाज आधारित डिस्टिलरी (50 केएलपीडी अनाज आधारित डिस्टिलरी एवं 6 के एलपीडी alee स्पिरिट्स संयंत्र के निर्माण हेतु अपनी प्रस्तावित विस्तार सुविधा के संबंध मैं 'पूंजीगत सब्सिडी विकल्प' हेतु एलओसी की स्वीकृति के संबंध में आवेदन किया गया है। प्रस्तावित निवेश तीन चरणों में किया जाएगा, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण हेतु वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि क्रमशः 07.0.2024, 07.0.2025 एवं 0.09.2027 होगी। आवेदक को प्रथम चरण में वाणिज्यिक उत्पादन 07.0.2024 तक प्रारंभ होने की संभावना थी परंतु वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने में विलंब हो रहा है। यद्यपि आवेदक तीसरे चरण के सापेक्ष निवेश पूर्ण करने के उपरांत' मेगा-श्रेणी' हेतु निवेश की सीमा प्राप्त कर सकेगा। निवेश की प्रथम तिथि (28 अप्रैल, 2024) पर सकल ब्लॉक र52.05 करोड़ था एवं प्रस्तावित विस्तारितकरण के सापेक्ष 768% की वृद्धि हो रही है जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर 42..4 के अनुसार विस्तारीकरण परियोजना हेतु HE है। एचएलईसी के समक्ष नोडल एजेन्सी CANT प्रश्नगत इकाई GANT प्रस्तावित निवेश का निमनवत विवरण (इन्वेस्टमेन्ट प्रोफाइल) प्रस्तुत किया गया है- राशि विवरण में टिप्पणी (रंकरोड़ में) प्रस्तावित निवेश 399.74 प्रारूप-2 के अनुसार घटाया: उत्तर प्रदेश औद्योगिक (77.85... |कार्यशील पूंजी, मार्जिन, ऋण पर ब्याज, आकस्मिक I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन व्यय:र56.25 करोड़ नीति-2022के प्रस्तर।2..6 संयंत्र एवं मशीनरी पर जीएसटी: F27.6 करोड़ वं।2..7 के अंतर्गत वीकार्य मद कुल पूंजी निवेश+ 32.89 प्रारूप 2 के अनुसार, भूमि की लागत र0.0 करोड़ है घटाया: अस्वीकार्य भूमि एवं क्योंकि यह विद्यमान भूमि पर विस्तारीकरण है। प्रारूप2 भवन लागत को समायोजित के अनुसार, भवन की लागत र63.83 करोड़ Fl किया जाएगा (प्रस्तर 2..6 कुल भूमि एवं भवन की लागत र॑63.83 करोड़ है, जो कुल के अंतर्गत) पूंजी निवेश का "9.83% है। पूंजी निवेश+ 32.89 घटाया: प्रभावी तिथि से पूर्व किया गया निवेश (72..0 04.4.2022 से पूर्व निवेशित कुल राशि शून्य है। के अंतर्गत) पात्र पूंजी निवेश+ 32.89 *संमस्त आंकड़े संवितरण के समय भौतिक सत्यापन के अधीन हैं। नोट: आवेदक द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र एवं रोजगार हेतु भी आवेदन किया गया है, जो उपयुक्त रूप मे अनुमन्य होगा। (5) - चांदपुर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, बिजनौर चांदपुर एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा 'मेगा' श्रेणी के अंतर्गत ₹273.9 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश A VAS पोस्टर पेपर, क्वालिटी क्राफ्ट पेपर, मेडिकल ग्रेड पेपर, फूड ग्रेड पेपर एवं कोटेड पेपर उत्पादन हेतु संयंत्र की स्थापना हेतु 'विस्तारीकरण' परियोजना के लिए ‘ate एसजीएसटी प्रतिपूर्ति' विकल्प के संबंध में एलओसी की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। i. प्रस्तावित निवेश दो. चरणों में किया. जाएगा। आवेदक aan निवेश की प्रथम तिथि 0/04/2022 सूचित की गई थी, जो संयंत्र एवं मशीनरी के संदर्भ A थी। आवेदक दूवारा दिनांक 20/09/2024 को संयंत्र के प्रथम चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है एवं दिनांक 07.09.2027 तक दूसरे चरण की इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन प्रस्तावित किया गया है। निवेश की प्रथम तिथि पर सकल ब्लॉक र65.58 करोड़ था। अतः, प्रस्तावित विस्तार की स्वीकार्यता की समीक्षा की गई, जो विद्यमान सकल ब्लॉक पर 25% की वृद्धि होनी चाहिए, जो निम्नवत है - I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |विस्तारीकरण परियोजना (सकल ब्लॉक में % वृद्धि): (273.98/65.58) +00>47% iv. एचएलईसी के समक्ष नोडल एजेन्सी GANT प्रश्नगत इकाई CANT प्रस्तावित निवेश का निम्नवत विवरण (इन्वेस्टमेन्ट प्रोफाइल) प्रस्तुत किया गया है- विवरण राशि (रेंकरोड़ में) टिप्पणी प्रस्तावित निवेश 273.9 BO घटाया: उत्तर प्रदेश कक ऊऑद्योगिक .... निवेश a रोजगार... प्रोत्साहन. नीति: 2022 के की प्रस्तर2 7.6 एवं 72 7.7 के अंतर्गत ऊस्वीकार्य मद कुल पूंजी निवेश+ 273.9 घटाया: ऊउस्वीकार्य भूमि हटभूमि Ud भवन की कुल लागत र2/99 करोड़ हैं; जो कुल पूजी निवेश का लगभग 0.27% हैं/दूकि भूमि एवं भवन का कुल मुल्य उत्तर Wa? भवन लागत को समायोजि Heat निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति: किया जाएगा (FER 2. 7.८ 2022 & प्रस्तर2 .6/# के अनुसार कुल पूंजी के अंतर्गत) निवेश के 30% से अधिक नहीं है अतः HA एक भवन के संपूर्ण मुल्य पर विचार किया जाएगा। 273.9 दिनांक 04. 77.2022 से Ud निवेश की गई कुल घटाया: wart तिथि # Ya राशि र232 करोड़ हैं। प्रभावी तिथि से पूर्व किया किया गया निवेश 2 32 गया. निवेश. पूंजी निवेश का "08% BI (TER 2 7.70 के Hata) | dim, प्रभावी _ तिथि. से... पूर्व. निकेशित राशि 20% से. कम हैं; Ht: AE परियोजना स्वीकार्य हैं। पात्र पूंजी निवेश+ 27.66 BO x समस्त Hees संवितरण के समय alae सत्यापन के अधीन हैं वाणिज्य कर: चूंकि आवेदक aa नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा की गई है, अतः वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या GST /0ठी/2023-24/22/596 Tax दिनांक 25 जुलाई, 2023 के माध्यम से निर्धारित नियम एवं शर्तें तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 हेतु शुद्ध एसजीएसटी रिफंड पर जीएसटी एसओपी 64/2024/2545/77-6-2024-6099/323/2022Part- 3/666695 दिनांक 22.74 .2024 लागू होंगे। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(6) श्री सीमेंट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड i. श्री सीमैंट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड को पृज्जोलाना पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण हेत अपनी नवीन विनिर्माण इकाई के संबंध में Invest UP/382/SKS/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024 के माध्यम से एलओसी निर्गत किया गया था। i. एन.सी.एल.टी, कोलकाता दूवारा07 अक्टूबर, 2024 के आदेश के अधीन श्री सीमेंट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड ("एससीएनपीएल") को श्री सीमेंट ईस्ट प्राइवेट लिमिटेड ("एस.सी.ई.पी.एल.") के साथ समामेलन की योजना को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। i, उपर्युक्त समामेलन योजना के अनुसार, एस.सी.ई.पी.एल. की समस्त परिसंपत्तियां एवं देयता समामेलन योजना के आधार पर इसके विघटन पर एस.सी.ई.पी.एल. को हस्तांतरित हो जाएंगी। v. आवेदक SIRT समामेलन की गई इकाई के नाम के साथ प्रस्तावित स्थान हेतु जी.एस.टी.आई.एन. को संशोधित किया गया है। 4- उपर्युक्तानुसार atta तथ्यों, अधिसूचना संख्या-45/2022/2770/77-6-2022- 2(एम)/2022 दिनांक 04.4.2022 cant निर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022, शासनादेश AGA-2/2023/307/77-6-2023-2(WA)/2022 दिनांक 4.04.2023 द्वारा निर्गत एस0ओएपी0 एवं शासन के पत्र संख्या- संख्या-437/77-6- 2025/6099/225/2023/7657, दिनांक 03.03.2025 में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्त प्रस्तर-3 में वर्णित प्रथम 05 औद्योगिक इकाईयों को 'लेटर ऑफ कम्फफर्ट' निर्गत किए जाने. Ud षष्टम औद्योगिक इकाई - श्री सीमेंट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड ("एससीएनपीएल") के नाम से निर्गत एल.ओ.सी. दिनांक 28.06.2024 मैं संशोधन करते हुए श्री सीमेंट ईस्ट प्राइवेट लिमिटेड ("एस.सी.ई.पी.एल.") के नाम से एलओसी निर्गत किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। कृपया तदनुसार लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत/संशोधन किये जाने के संबंध में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें। भवदीय, आलोक कुमार प्रमुख सचिव। संख्या एवं दिनांक aad! प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- |. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज। 3. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 5. आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ। 6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा | 7. प्रबंध निदेशक, पिकप। 8. गार्ड फाइल। आजा से, रामध्यान रावत उप सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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