Home India औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्...
Date: 2024-08-30 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**Executive Summary:** This document, dated August 30, 2024, is a communication from the Principal Secretary of Uttar Pradesh to the Chief Executive Officer of Invest UP. The subject pertains to the approval for issuing Letters of Comfort to industrial enterprises under the Mega category as defined by the UP Industrial Investment and Employment Promotion Policy-2022. The document approves the issuance of Letters of Comfort to five specified industrial units, subject to certain conditions. **Key Points / Main Content:** * **Approval:** The Governor approves the issuance of Letters of Comfort to five industrial units as per paragraph 2, subject to the terms outlined in notification 45/2022/2770/77-6-2022(M)/2022 dated 04.11.2022 and government order 21/2023/1307/77-6-2023-2(M)/2022 dated 14.04.2023 regarding SOPs. * **Details of Industrial Units:** * **Bansal Wire Industries Limited (Mega/Gautam Buddha Nagar):** * Proposed investment: ₹410.52 crore. * Application Date: 18.01.2024. * Evaluation Committee Meeting Date: 28.03.2024 * Ineligible expenditures are deducted to arrive at an eligible capital investment of ₹316.98 crore. * **RLJ Mineral Private Limited (Mega/Purvanchal):** * Proposed investment: ₹274.86 crore. * Application Date: 30.09.2023. * Evaluation Committee Meeting Date: 01.12.23 & 08.01.24 * After ineligible deductions, eligible capital investment amounts to ₹248.22 crore. * **Radico Khaitan Limited (Super-Mega/Madhyanchal):** * Proposed investment: ₹591.14 crore. * Application Date: 25.08.2023. * Evaluation Committee Meeting Date: 17.10.23 & 08.01.24 * Eligible capital investment is calculated to be ₹458.87 crore. * **Bindal Paper Mills Limited (Mega):** * Proposed investment: ₹497.45 crore. * Application Date: 19.02.2024. * Evaluation Committee Meeting Date: 08.05.2024 * After deductions, eligible capital investment amounts to ₹401.57 crore. * **Bareilly Dairies Limited (Mega):** * Proposed investment: ₹308.73 crore. * Application Date: 22.03.2024. * Evaluation Committee Meeting Date: 08.05.2024 * Eligible capital investment amounts to ₹271.08 crore. * **SGS T Refund (RLJ Mineral Private Limited, Bareilly Dairies Limited, Radico Khaitan Limited):** * For companies applying for SGST refund, the standard operating procedure related to GST on SGST refund for the Industrial Investment and Employment Promotion Policy-2022 will be applicable, as issued by the Commercial Tax Department, Uttar Pradesh. * **Physical Verification:** All investment figures are subject to physical verification at the time of disbursement. **Impact Analysis:** **Key Stakeholder: Invest UP** * **Impact:** Responsible for issuing Letters of Comfort to the five specified industrial units. * **Action Required:** Take necessary action to issue Letters of Comfort to the five industrial units in accordance with the guidelines. **Key Stakeholder: Bansal Wire Industries Limited, RLJ Mineral Private Limited, Radico Khaitan Limited, Bindal Paper Mills Limited, and Bareilly Dairies Limited** * **Impact:** These five industrial units will potentially receive incentives or benefits under the UP Industrial Investment and Employment Promotion Policy-2022, subject to meeting the policy requirements and verification of investment. * **Action Required:** Ensure compliance with policy guidelines and prepare for physical verification of investments.

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022: The primary policy under which investments are being considered for incentives. लेटर ऑफ कम्फर्ट: The primary approval being granted for mega industrial units to avail incentives. इन्वेस्ट यू०पी०: The main executive body that the letter is addressed to. उत्तर प्रदेश: The state where the policy is applicable and the location of the investments being considered. शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति: One of the incentive options available under the policy framework that is being considered for the industrial units
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संख्या-46/2024/2072/77-6-2024-2(जनरल)/2023 अनिल कुमार सागर, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0| औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 30 अगस्त, 2024 विषय:उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्रदेश मैं मेगा श्रेणी के औद्योगिक somal को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध A महोदय, कृपया. उपर्युक्त विषयक अपने. पत्र AGA-334/IUP/SKS/2024-25 दिनांक 24.06.2024 एवं ईमेल दिनांक 3.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके दूवारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं. रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत परिभाषित मेगा श्रेणी/सुपर मेगा श्रेणी की परियोजना/औद्योगिक इकाईयों द्वारा नीति में प्राविधानित प्रोत्साहन की सुविधा प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार-विमर्श किये जाने का अनुरोध किया गया है। 2- .... प्रस्तावित औद्योगिक इकाईयों का विवरण निम्नवत्‌ है:- पा कंपनी श्रेणी/क्षेत्र | प्रस्तावित |... अनुरोधित आवेदन की. | मूल्यांकन निवेश प्रोत्साहन तिथि समिति कि (र करोड़) |... (रें करोड़) बैठक की तिथि बंसल वायर |मेगा/गौतम बुद्ध पूंजीगत सब्सिडी . इंडस्ट्रीज नगर 40.52 8.0.2024 | 28.03.2024 लिमिटेड आरएलजे |. मेगा/पूर्वांचल शुदूध एसजीएसटी मिनरल प्रतिपूर्ति 0.2.23 2. 274.86 दे 30.09.2023 प्राइवेट 08.0.24 लिमिटेड रेडिको खेतान सपर- पूंजीगत सब्सिडी 7.0.23 3. ae 59.4 | * 25.08.2023 लिमिटेड | मेगा/मध्यांचल 08.0.24 fiat पेप मेगा 497.45 पूंजीगत्‌ सब्सिडी 49.02.2024 |08.05.2024 4 lea fe. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | - इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in A सत्यापित की जा सकती है |बरेली डेयरी मेगा 308.73 शुदूध एसजीएसटी22.03.2024 [08.05.2024 9 ल्रि. प्रतिपूर्ति 2- .... उपर्युक्तानुसार उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत स्थिति पायी गई:- (।) बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अ) बंसल aA इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 440.52 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ गौतम बुदूध नगर, उत्तर प्रदेश (गौतम बुदूध नगर) में माइल्ड स्टील, स्पेशलाइज्ड और हाई कार्बन तार का उत्पादन करने के लिए अपनी प्रस्तावित नई उत्पादन इकाई हेतु 'पूंजीगत सब्सिडी विकल्प' (मेगा श्रेणी) के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है। (ब) इस प्रकरण में नोडल एजेन्सी स्तर पर गठित मूल्यांकन समिति द्वारा स्वीकार्य पूंजी निवेश और पात्र पूंजी निवेश की गणना के लिए निम्नलिखित शीर्षों में सन्निहित धनराशि को अहँ नहीं पाया गया- विवरण राशि (% करोड़) टिप्पणी प्रस्तावित निवेश 40.52 नीति के Wee 2..6 एवं स्टाम्प इयूटी और पंजीकरण शुल्क = .45 2..7 के अंतर्गत घटाएं. 2 करोड़ रुपये अस्वीकार्य शीर्ष संचालन-पूर्व व्यय = (.5 करोड़ रुपये (25.32)... आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान = 3.25 करोड़ रुपये निर्माण अवधि के दौरान ब्याज = (8.2 करोड़ रुपये प्रक्रमण शुल्क = । करोड़ रुपये कुल पूंजी निवेश + 385.20 प्रस्तर 2..6 के अंतर्गत घटाई प्रस्तावित भूमि एवं भवन लागत = रु. 48.04 गई अस्वीकार्य भूमि एवं. aa (32.49) (Het पूंजी निवेशका 38.43%) कुल पूंजी निवेश की लागत के 30% अर्थात 45.56 तक सीमित होगी। पूंजी निवेश + 352.72 प्रस्तर (24.40 के. अंत 04..2022 से पूर्व निवेश की गई कुल राशि प्रभावी तिथि से पूर्व किए. ८ (35.74) 37.89 करोड़ रुपये है, जिसमें से 2.5 करोड़ निवेश की घटाई गई राशि रुपये (.32 करोड़ रुपये स्टांप इयूटी और 0.3 करोड़ रुपये पंजीकरण शुल्क और 0.23 करोड़ I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |रुपये संचालन-पूर्व व्यय तथा 0.47 करोड़ रुपये निर्माण अवधि के दौरान ब्याज है) एवं उपरोव पूंजी निवेश की गणना मैं पहले ही अस्वीकृ कर दिया गया है। पात्र पूंजी निवेशर्भ 36.98 #आवेदक ने औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 की धारा 2.3..3 के अनुस रोजगार बूस्टर के लिए आवेदन किया है। पात्र पूंजी निवेश के सभी आंकड़े अंतिम रूप से भौतिक सत्यापन के अधीन है। (2) आरएलजे मिनरल प्राइवेट लिमिटेड (अ) आरएलजे मिनरल प्राइवेट लिमिटेड CART 274.86 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ उत्तर प्रदेश (पूर्वांचल) के मिर्जापुर जनपद A 240000 टीपीए स्पंज आयरन, 720000 टीपीए बिलेट एवं टीएमटी बार के विनिर्माण सहित सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट की अपनी “विस्तार परियोजना के लिए “शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति' विकल्प हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। (ब) इस प्रकरण में मूल्यांकन समिति दूवारा स्वीकार्य पूंजी निवेश और पात्र पूंजी निवेश की गणना के लिए निम्नलिखित erst A सन्निहित धनराशि को ae नहीं पाया गया- विवरण राशि (% करोड़) टिप्पणी प्रस्तावित निवेश 274.86 Mat के. Wat 42..6. एवं विस्तृत इंजीनियरिंग एवं परामर्श - 0.50 करोड़ 2.4.7 के अंतर्गत were a संचालन-पूर्व व्यय - 2.00 करोड़ वीकार्य शीर्ष (26.64) आकस्थमिक व्यय, सुरक्षा जमा-3.24 करोड़ कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन मनी - 5 करोड़ निर्माण अवधि के दौरान ब्याज -45.80 करोड़ स्टाम्प इयूटी एवं पंजीकरण शुल्क-0.50 करोड़ कुल पूंजी निवेश+ 248.22 : 2.4.6 के अंतर्गत घटाई व पन्िरवसे्तशा वकिेत भ3ू0म%ि एअवरं् थभातव नपू र्लण ारगाशति =व िरचु.ा र2ित9 .2की5 गई अस्वीकार्य भूमि एवं भवन की (कुल पूंजी निवेश का (4.78%) कुल पूंजी जाएगी पूंजी निवेश+ 248.22 TER 2.4.40 के अंतर्गत प्रभावी जय नीति की प्रभावी तिथि 04.4.2022 से पूर्व तिथि से पूर्व किए गए निवेश की थ्ल कोई निवेश नहीं किया गया I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3 गई राशि पात्र पूंजी निवेश+ 248.22 *सभी आंकड़े संवितरण के समय भौतिक सत्यापन के अधीन हैं (स)आवेदक FANT शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति हेतु अनुरोध किया गया है, अतः वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या जीएसटी Hifsc/2023-24/22Ntsa कर दिनांक 25 जुलाई, 2023 cant निर्धारित नियम और शर्तें, तथा राज्य सरकार दूवारा समय-समय पर जारी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 हेतु शुदूध एसजीएसटी रिफंड पर जीएसटी से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया लागू होगी। (3) रेडिको खेतान लिमिटेड (अ) रेडिको Gale लिमिटेड द्वारा 594.4 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश (मध्यांचल) में एक्स्ट्रा न्यूट्ल अल्कोहल (ईएनए) और saat के विनिर्माण की अपनी 'विविधीकरण' परियोजना के लिए "पूंजीगत सब्सिडी' विकल्प हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है। (ब) परियोजना लागत में निम्नलिखित घटकों को अपात्र माना गया, अतः कुल पूंजी निवेश की गणना में प्रस्तावित पूंजी निवेश (सीआई) से घटा दिया गया - ad विवरण राशि (= करोड़) प्रस्तावित निवेश 59.4 2 घटाया गया : अन्य-कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर (संयत्र व मशीनरी 5.04 के शीर्ष के अंतर्गत) घटाया गया: यात्रा एवं आवासन : (किसी अन्य लागत के अंतर्गत) 25.22 घटाया गया: प्रशासन एवं संयत्र प्रारंभ करने की लागत: (किसी अन्य 3.24 गत के अंतर्गत) 5 . घटाया गया: परामर्श, वेतन, भर्ती, अन्य: (किसी अन्य लागत के 0.54 (atc) 6 घटाया गया: भूमि लागत (बॉटलिंग इकाई को आवंटित) ++ 0.57 7. घटाया गया: स्टाम्प इयूटी एवं पंजीकरण शुल्क 3.2 कल पूंजी निवेश (टीसीआई) 533.47 (अ) निम्नलिखित भूमि घटकों की निम्नवत स्थिति पाई गई- i. चूंकि परियोजना आवेदक के नाम (लगभग 0 एकड़) तथा उसकी 8-स्टेप डाउन सहायक कंपनियों (लगभग 94.2 एकड़) के नाम पर अर्जित भूमि पर स्थापित की गई है, उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति को सूचित किया गया कि दिनांक 7.0.2023 I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |को संपन्न चतुर्थ मूल्यांकन समिति की बैठक में आवेदक को निर्देशित किया गया था कि सहायक कंपनियों के नाम पर पंजीकृत भूमि के vee औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के नियमों के अनुच्छेद 2.4.6 के अनुसार स्वीकार्य प्रोत्साहन अवधि से अधिक 3 वर्ष की अवधि हेतु निष्पादित किया जाए। li, आवेदक दूवारा दिनांक 76.0.2023 को 5 वर्ष की अवधि अर्थात्‌ 6.0.2023 से 5.0.2038 तक पट्टा विलेख निष्पादित किया गया। समिति को सूचित किया गया कि इकाई द्वारा पट्टा faders को निष्पादित करने से पूर्व निवेश पूर्ण कर लिया गया तथा वाणिज्यिक उत्पादन (दिनांक 8.09.2023 को) प्रारम्भ कर दिया गया है। यद्यपि औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के नियमों के अनुच्छेद 2..6 के अनुसार, इस प्रकार के पट्टे की अवधि स्वीकार्य प्रोत्साहन अवधि के उपरांत 3 वर्ष की अवधि हेतु वैध होनी चाहिए। तदनुसार, आवेदक हेतु स्वीकार्य प्रोत्साहन अवधि वर्ष 2024 से 2036 तक (2 वर्ष है। अतः, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के नियमों के अनुच्छेद 2.4.6 के अनुसार ऐसा पट्टा विलेख वर्ष 2024 से आरम्भ होकर (2+3 वर्ष 2039 तक वैध होगा। इसके उपरांत, दिनांक 08.0.2024 को आयोजित मूल्यांकन समिति की बैठक में ऐसी पट्टे वाली भूमि की लागत को पूंजी निवेश के रूप मैं विचारित नहीं किया जाना संस्तुत किया गया। . उक्त हेतु उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति gant संस्तुति की गई कि चूंकि आवेदक CART आवश्यक अवधि हेतु अपने नाम पर सम्पूर्ण भूमि पट्टे पर दे दी गई है, जो औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के नियमों के अनुच्छेद 2..6 के अनुसार कुल 0 माह से कम है, पूंजी निवेश की गणना करते समय ऐसी vee वाली भूमि की लागत पर विचार किया जाना चाहिए, अतः प्रस्तावित पूंजी निवेश के निर्धारण हेतु कुल पूंजीगत निवेश, पूंजीगत निवेश के समान होगा। (ब) इसके अतिरिक्त, प्रभावी तिथि से पूर्व आवेदक cant किए गए निवेश में कटौती करने पर पात्र पूंजी निवेश की संस्तुति निम्नानुसार की गई- विवरण TMF करोड़) पूंजी निवेश 533.47 04.4.2022 से पूर्व घटाई गई निवेश राशि (भूमि 73.90 को छोड़कर) आवेदक के पास 04.7.2022 से पूर्व स्वामित्व| 0.70+ वाली भूमि (दिनांक-वार भूमि Ar रजिस्ट्री व विवरण ईमेल दिनांक 74.0.23 से प्राप्त हआ) पात्र पूंजी निवेश (ईसीआई) 458.87+ 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(स) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के बाद इकाई gant किए गए निवेश की स्थित निम्नवत पाई गई है- i. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि - 78.09.2023 से परियोजना पूर्णता की तिथि अर्थात 3.2.2024 तक निवेश 99.90 करोड़ रुपये है, जिसका विवरण निम्नलिखित है- प्रभावी fafa] 04.44.2022 A वाणिज्यिक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ eke 04..2022 से पूर्व उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि की तिथि अर्थात 8.09.2023 किया गया निवेश (र॑ अर्थात 8.09.2023 तक किया से परियोजना पूर्णता की तिथि करोड़) गया निवेश (= करोड़) अर्थात 3.2.2024 तक व निवेश (SAAS) 99.40 39.80 99.90 i, इकाई द्वारा एकल चरण निवेश तथा परियोजना War की तिथि 37.42.2024 घोषित की गई है, किन्तु वाणिज्यिक उत्पादन (8.09.2023 को प्रारंभ किया गया है, अतः औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 का प्रस्तर (2.4.7 लागू होगा, जिसके अनुसार 'वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि के बाद, किन्तु 4/5/7/9 वर्षों (श्रेणी के आधार पर) के भीतर किए गए पूंजी निवेश की 0% से अधिक राशि को भी इंसीआई के रूप में माना. जाएगा, feed ऐसे प्रकरणों मैं परियोजना श्रेणी वही रहेगी।' iii, वाणिज्यिक उत्पादन के बाद कुल निवेश 99.90 करोड़ रुपये है, जो पूंजी निवेश से 0% अधिक है, अर्थात 458.87 करोड़ रुपये, अतः पात्र पूंजी निवेश (ईसीआई) को वाणिज्यिक उत्पादन के बाद किए गए पूंजी निवेश (अर्थात 45.88 करोड़ रुपये) के 0% तक सीमित रखा जाएगा (औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति- 2022 के प्रस्तर (2..2 के अन्तर्गत)। अतः, एचएलईसी द्वारा निर्णय किया गया कि पात्र पूंजी निवेश को घटाकर 472.32 करोड़ रुपये 458.87-(99.9-53.35 करोड़) कर दिया जाएगा, जिसे स्वीकार्य प्रोत्साहनों की गणना करते समय विचारित किया जाएगा, अर्थात रोजगार, पारिस्थितिकी तंत्र एवं निर्यात बूस्टर के साथ मध्यांचल क्षेत्र मैं सुपर-मेगा श्रेणी के लिए पूंजीगत सब्सिडी (औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर 2.3.i के अन्तर्गत)। ये आंकड़े संवितरण के समय वास्तविक निवेश के अनुसार भौतिक सत्यापन के अधीन होंगे। (4) बिंदल पेपर free लि. yaaa We Aer लिमिटेड दृवारा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद (पश्चिमांचल) में चीनी एवं इथेनॉल के विनिर्माण की अपनी नवीन इकाई के लिए र567.59 करोड़ के I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |प्रस्तावित निवेश के साथ “पूंजीगत सब्सिडी' विकल्प के लिए एलओसी की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। ब) इकाई GANT परियोजना पूर्ण कर ली गई है तथा दिनांक 08.2.2023 को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है एवं इकाई द्वारा किया गया वास्तविक निवेश र558.65 करोड़ है, जबकि मूल रूप से प्रस्तावित निवेश 7567.59 करोड़ था। स) इकाई के स्वीकार्य पूंजी निवेश एवं पात्र पूंजी निवेश की गणना हेतु निम्नलिखित कटौतियों की पुष्टि की गई- विवरण धनराशि टिप्पणी (= करोड़) वास्तविक निवेश 658.65 | औदयोगिक निवेश wait 48-79) स्टाम्प इयूटी Ud पंजीकरण शुल्क = F .2 करोड़ रोजगार प्रोत्साहन नीति- कार्यशील पूंजी हेतु मार्जिन मनी- र 29.94 करोड़ 2022 के प्रस्तर 2..6 UN एवं संचालन-पूर्व व्यय = ₹ 5.96 करोड़ व i24.7 के अंत निर्माण अवधि के दौरान ब्याज = F 6.26 करोड़ seeder शीर्षों की विविध अचल परिसंपत्ति >र॑ .89 करोड़ कटौती आकस्मिकता =F (9.63 करोड़ जीएसटी =F 73.7 करोड़ कुल पूंजी निवेश * 405 | pelt: अस्वीकार्य भूमि व Ke भूमि Ud भवन की कुल लागत F 73.87 करोड़” Vv भवन. लागत व जो कुल पूंजी निवेश का लगभग 7.99% है Va समायोजन (प्र 30% की सीमा के अधीन है। 2..6) पूंजी निवेश * 4i05 =| 0.5 pele: Waar TART से(8.93) दिनांक 04..2022 से पूर्व किया. गया. निवेश पूर्व किया. गया. निवेश Z44.4i करोड़ है, जिसमें से समायोजित राशि र₹8.93 (प्रस्तर 72.7.70) करोड़ है तथा ईसीआई की गणना के लिए कटौती की जानी है, जो भूमि में ₹3.7 करोड़, भवन लागत A र5.82 करोड़ तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास की लागत 20.3 करोड़ है। पात्र पूंजी निवेश * 40.57 *सभी आंकड़े संवितरण के समय भौतिक सत्यापन के अधीन हैं। आवेदक द्वारा रोजगार तथा पारिस्थितिकी तंत्र बूस्टर हेतु आवेदन किया गया है। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(5) बरेली डेयरीज़ लि. आ) बरेली डेयरीज लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली (पश्चिमांचल) में पशु आहार, घी, मक्खन, एसएमपी, यूएचटी दूध, यूएचटी क्रीम, पॉली पैक दूध, दही, ole आदि के उत्पादन के ल्रिए प्रस्तावित नवीन उत्पादन इकाई हेतु शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति' विकल्प के लिए एलओसी की स्वीकृति हेतु आवेदन किया है, जिसमें र308.73 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। ब) इकाई दू्‌वारा स्वीकार्य पूंजी निवेश एवं पात्र पूंजी निवेश की गणना के लिए निम्नलिखित स्थिति पाई गई है- विवरण धनराशिप्रं टिप्पणी करोड़) वास्तविक निवेश 308.73 औदयोगिक निवेश एवं रोजगार/(27-60) स्टाम्प इयूटी एवं पंजीकरण शुल्क = रं0.3। करोड़ प्रोत्साहन नीति-2022 के संचालन पूर्व व्यय = F2.95 करोड़ प्रस्तर (2.4.6 व 2.4.7 के आकस्मिकता = 343.47 करोड़ अंतर्गत अस्वीकार्य शीर्षों की जीएसटी घटक = 7(0.87 करोड़ कटौती कुल पूंजी निवेश * 27.3 pelt: अस्वीकार्य भूमि a Rs भूमि Ud भवन की कुल लागत F 65.44Hs" हैए भवन लागत का. समायोजन जो कुल पूंजी निवेश का लगभग 24.42% है एवं (प्रस्तर 72..6) 30% की सीमा के अधीन है। पूंजी निवेश 27.3 कटौतीः प्रभावी तिथि से पूर्व (0.05) दिनांक 04.4.2022 से पूर्व निवेश की गई कुल राशि किया. गया... निवेश (प्रस्तर र0.06 करोड़ है, जिसमें से र0.0। करोड़ स्टाम्प| 2.. 0) इयूटी है तथा इसको पहले ही पूंजी निवेश की गणना में अस्वीकार कर दिया गया है। अतः रं0.05 करोड़ अस्वीकार किए जाएंगे। पात्र पूंजी निवेश” 27.08 *सभी आंकड़े संवितरण के समय भौतिक सत्यापन के अधीन हैं। स) चूंकि आवेदक cant शुदूध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति हेतु अनुरोध किया गया है, अतः वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या जीएसटी ऑडिट/2023- 24/2(2RTsa कर दिनांक 25 जुलाई, 2023 द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें तथा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत Yes एसजीएसटी प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार दूवारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3- ... उपर्युक्तानुसार वर्णित तथ्यों, अधिसूचना. संख्या-45/2022/2770/77-6-2022- 2(एम)/2022 दिनांक 04.7.2022 cant निर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन _ नीति-2022 wd शासनादेश AGA-2/2023/(307/77-6-2023-2(vA)/2022 दिनांक 4.04.2023 cart निर्गत एस0ओएपी0 में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्त प्रस्तर-2 मैं वर्णित 05 औद्योगिक इकाईयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किए जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। कृपया तदनुसार लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। भवदीय, अनिल कुमार सागर प्रमुख सचिव। संख्या-46/2024/2072()/77-6-2024-2(जनरल)/2023तदुदिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- |. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। मी महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज। निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 weet | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। WN 5. आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ। 6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा | 7. प्रबंध निदेशक, पिकप। 8. गार्ड फाइल। आजा से, ओम प्रकाश यादव संयुक्त सचिव।| I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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